कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु की दम्पति की सिर्फ एक पुत्री होने पर राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगो के पास आय का कोई साधन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको आर्थिक तंगी का सामना