राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेश की विधवा महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के अंतर्गत कम आयु में विधवा होने वाली महिलाओं को आगे की पढ़ाई करने के अवसर दिए जाएंगे। इसी काम को करने के लिए प्रदेश सरकार अपने तरह की विशिष्ठ योजना को शुरू किया है। यह योजना उन महिलाओं को लाभ देगी जो वित्तीय रूप से कमजोर है और आगे की शिक्षा को पाना चाहती है। प्रदेश की जो भी महिलाएँ बीएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई करना चाहती है वो योजना की आवेदन प्रक्रिया कर सकती है।
विधवा और निराश्रित महिलाओं का इस योजन के अंतर्गत पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करने वाली है। प्रदेश की जिन भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वे आगे की पढ़ाई करने की इच्छा रखती हो तो उनके लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। यह योजना प्रदेश की उन सभी महिलाओं पर मान्य होगी जो विधवा हो चुकी है अथवा उनके पति उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए है। इस योजना को लेकर प्रदेश सरकार का पक्ष है कि इससे इन महिलाओं के आर्थिक विकास के साथ ही समाज का भी विकास होगा। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2023
हम सभी जानते है कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के शिक्षा अनुपात को सही रखने के लिए हमेशा से ही कई योजनाओं को चलाये रखा है। कुछ विशेष वर्ग की महिलाऐं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकी थी तो उनके लिए कुछ अतिरिक्त योजनाएँ शुरू की गयी है। कुछ महिलाऐं नराश्रित है और वे आगे की पढ़ाई करना चाहती है। किन्तु अब इस वर्ग की महिलाएँ मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन कर सकेगी।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2023 |
सम्बंधित विभाग | उच्च शिक्षा बीएड प्रशिक्षण |
लाभार्थी | राज्य की परित्यक्ता विधवा महिलाएँ |
माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
श्रेणी | राज्य स्तरीय सरकारी योजना |
आवेदन की शुरुआत | 20 अक्टूबर 2022 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 21 दिसंबर 2022 |
आधिकारिक वेबसाइट | hte.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के उद्देश्य
प्रदेश सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थित शिक्षण संस्थानों में बीएड कार्यक्रम में एडमिशन लेने वाली विधवा एवं असहाय महिलाओं के पाठ्यक्रम में देय शुल्क का पुनर्भरण करना। इस प्रकार से शुल्क का पुर्नभरण करके राज्य सरकार इन महिलाओं को संबल देने वाली है। योजना की लाभार्थी बनने वाली महिलाऐं अपना तो उत्थान करेगी साथ ही उनके माध्यम से राज्य के बच्चे एवं समाज का भी लाभ होगा।
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में पात्रताएँ
प्रदेश सरकार की संबल योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रताएँ निर्धारित की गयी है जो कि निम्न प्रकार से है-
- योजना में सिर्फ बीएड प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को ही लाभार्थी बनाया जायेगा।
- उम्मीदवार का राजस्थान मूल का होना अनिवार्य है।
- आपको राजस्थान के किसी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से बीएड प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।
- लाभार्थी महिला का तलाकशुदा एवं परित्यज होना जरुरी है।
- पहले समय में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर बीएड डिग्री प्राप्त कर चुकी महिलाएँ अपात्र होगी।
- महिला की सम्बंधित संस्थान में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- उम्मीदवार महिला सरकार की किसी भी दूसरी छात्रवृति या समकक्ष योजना में लाभार्थी नहीं हो।
- समझौते आधार पर प्राप्त तलाक मान्य नहीं होंगे।
- पति की मृत्यु का स्व-प्रमाणित और परित्यज्य होने पर कोर्ट/ काजी से मिले तलाक प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति/ डिक्री जरूर संलग्न करनी होगी।
स्टाम्प पर नोटरी विवरण की जानकारी
दोनों प्रकार की महिला उम्मीदवार को नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें निम्न प्रकार के तथ्यों का उलेल्ख जरुरी होगा –
- उम्मीदवार का नाम
- विधवा एवं तलाकशुदा होने पर पति का नाम
- अपने पिता का नाम भी जरूर दें
- विधवा होने पर पति के देहांत की तिथि
- परितज्य महिला होने पर कोर्ट/ क़ाज़ी से मिला तलाकनामा में डिक्री की तारीख दर्शाएं।
- दोनो स्थिति में दुबारा शादी ना होने का साफ वर्णन दें।
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
राजस्थान में जिन भी विधवा महिलाओं ने बीएड सबल योजना में आवेदन करना है उन्हें नीचे दिए गए प्रमाण-पत्रों की जरुरत होगी –
- विधवा महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
- परित्याग की गयी महिला का न्यायालय/ काजी अथवा समकक्ष से तलाक का प्रमाण-पत्र
- समकक्ष काजी से मिले तलाक के प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर आपको समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारिकत नोटरी से प्रमाणित पत्र की जरुरत होती है।
- विधवा उम्मीदवार की आय का प्रमाण-पत्र
- जाति का प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण-पत्र
- बैंक खाते के विवरण
- जन आधार कार्ड
- एसएसओ आईडी
- 10वीं एवं 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- बीपीएल कार्ड (इस वर्ग की महिला के लिए)
- अन्य छात्रवृति का लाभार्थी न होने के प्रमाण-पत्र
विधवा-परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की आवेदन प्रक्रिया
प्रदेश की जो भी विधवा महिला राजस्थान विधवा महिलाएँ मुख्यमंत्री योजना में लाभार्थी बनने की इच्छुक होंगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
योजना की वेबसाइट पर जाए
सबसे पहले आपको हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ को ओपन करना है।
Online Scholarship विकल्प चुने

वेबसाइट के होम पेज पर “ऑनलाइन स्कॉलरशिप” विकल्प को चुन लें।
SSO ID Login करना

वेबसाइट के पेज पर थोड़ा नीचे जाकर अपने SSO ID Login सेक्शन में “Registration” विकल्प को चुनना है। यदि आपने पहले से SSO ID बना रखी है तो आपको यूजरनेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करना है।
Scholarship विकल्प चुनना

SSO के होम पेज पर “Scholarship” विकल्प को चुनना है।
Student Scholarship विकल्प चुनना
वेब पेज के बायीं ओर मौजूद “Student Scholarship” विकल्प को चुन लें।
New Application विकल्प चुन लें
अब आपने “New Application” विकल्पों को चुनना है।
एप्लीकेशन फॉर्म भरना
अब अपने आवदेन फॉर्म में मांगी जा रही सभी डिटेल्स को भर देना है।
दस्तावेज़ संलग्न करना
अपने आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण-पत्र को संलग्न करके सब्मिट कर दें।
आवेदन का प्रिंट ले
अपना आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सब्मिट होने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लें।
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मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में अपनी शिकायत दर्ज़ करना
जिन उम्मीदवार महिलाओं ने योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और उनको अभी तक छात्रवृति नहीं प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त भी उन्हें किसी प्रकार की अन्य समस्या है तो इन परेशानी को हल करने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी अपॉइंट किये है। आप चाहे तो अपने जिले के नोडल अधिकारी संपर्क कर सकते है। इस प्रकार से आपकी कोई भी समस्या हल करने का प्रयास होगा।
अपने जनपद के नोडल अधिकारी का पता एवं फ़ोन नंबर जानने के लिए लिंक https://hte.rajasthan.gov.in/scholarship/0502202102.pdf को चुनना है।
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में हेल्पलाइन नंबर
यदि किसी महिला को छात्रवृति योजना के सम्बन्ध में कोई शंका अथवा सवाल है तो वह इसके जवाब के लिए योजना के टोल फ्री नंबर को संपर्क करके जवाब ले सकते है। सवाल पूछने के लिए सूत्रों का विवरण नीचे दिया गया है –
- टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर – 0141-2706106
- ईमेल आईडी – dce.oap@gmail.com
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में मुख्य बिंदु
- जिन विधवा एवं बेसहारा महिलाओं ने पहले बीएड कोर्स में प्रवेश ले लिया है अथवा बीएड पूर्ण कर लिया है वह इस योजना के लिए अपात्र होंगी।
- सभी आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें। आवेदन में कोई कमी होने पर निरस्तीकरण के लिए छात्रध्यापिका स्वयं ही जिम्मेदार होगी।
- अध्ययन शिक्षण संस्थान से जिला नोडल ऑफिसर के पास ऑनलाइन फॉरवर्ड करवाने की जिम्मेदारी छात्रध्यापिका अथवा संस्थान की ही होगी
- राजस्थान सरकार द्वारा विधवा/ परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बीएड) योजना को साल 2015-16 से मान्य किया गया है।
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में मिलने वाले लाभ
- आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षा ना ग्रहण करने वाली महिलाएँ निःशुल्क बीएड प्रशिक्षण ले सकेगी।
- विधवा महिला लाभार्थी को सरकार बीएड से जुड़े सभी कोर्स निशुल्क प्रदान करेगी।
- इच्छुक महिला ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकती है।
- योजना की लाभार्थी महिला के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पुस्तक फीस पुनर्भरण के खर्चे राज्य सरकार देने वाली है।
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना से जुड़े प्रश्न
राजस्थान विधवा मुख्यमंत्री संबल योजना क्या है?
योजना के द्वारा प्रदेश सरकार राज्य की विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को बीएड करने में जरुरी संसाधन प्रदान करेगी। लाभार्थी महिलाओं को बीएड प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम शुल्क एवं पुनर्भरण में सहायता मिलेगी।
राजस्थान विधवा सम्बल योजना के क्या लाभ है?
प्रदेश की विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस प्रकार से पति की मृत्यु होने के बाद लाभार्थी महिला को शिक्षा पाकर उन्नति करने का मौका दिया जायेगा।
राजस्थान विधवा बीएड संबल योजना में कैसे आवेदन करें?
प्रदेश की कोई भी योग्य महिला इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर सबसे पहले SSO ID से लॉगिन करना है। इसके बाद आपने स्टूडेंट स्कॉलरशिप विकल्प को चुनना है। इसके बाद दिए गए बीएड संबल योजना आवेदन लिंक को चुनना है। मिले आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही जानकारियों को दर्ज़ कर दें और जरुरी प्रमाण पत्र संलग्न करके सबमिट कर दें।
सीएम संबल योजना में हेल्पलाइन नंबर क्या है?
यदि किसी महिला उम्मीदवार को योजना के विषय में कोई समस्या एवं शंका हो तो वह हेल्पलाइन नंबर 0141-2706106 पर संपर्क कर सकती है।