पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें ? How to withdraw EPF Pension online

पीएफ पेंशन (EPF Pension) का पैसा निकलने के लिए अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं । साथ ही पीएफ पेंशन स्कीम के तहत आप पीएफ अकाउंट में पीएफ पेंशन के रूप में जमा पैसे को भी निकाल सकते हैं। EPF Pension का पैसा निकलने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Withdraw EPF Pension online) के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी आपको इस लेख में दी जा रही है.

पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें ? How to withdraw EPF Pension online
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें ? How to withdraw EPF Pension online

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पीएफ पेंशन (EPF Pension) क्या है?

यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आपने अवश्य ही पीएफ का नाम सुना होगा। पीएफ कर्मचारी को उसके भविष्य को देखते हुये प्रदान की जाने वाली सुविधा है। इसमें कर्मचारी को मिलने वाली सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में भविष्य के लिये ब्याज पर जमा किया जाता है। इस सुविधा से कर्मचारी को कई फायदे होते हैं। क्योंकि यह प्रत्येक माह की सैलरी पर लागू होता है, इसलिये कुछ समय के बाद कर्मचारी के प्रोविडेंट फण्ड में एक अच्छी खासी धनराशि जमा हो जाती है।

इस धनराशि पर ब्याज भी कर्मचारी को मिलता है जो कि सामान्यत बैंको के द्वारा दिये जाने वाले ब्याज से अधिक होताा है। साथ ही किसी आपातकालीन स्थिति में या जरूरत पडने पर प्रोविडेंट फण्ड में जमा धनराशि को निकालने का विकल्प भी कर्मचारी को दिया जाता है जिससे कि वह आवश्यकता पडने पर इस धनराशि का उपयोग कर सके। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो प्रोविडेंट फण्ड के तहत उसे मासिक रूप से पेंशन भी प्रदान की जाती है।

पीएफ पेंशन (EPF Pension) पाने की पात्रता (Eligibility) क्या है?

  • कर्मचारी का सेवाकाल कम से कम 10 वर्ष हो।
  • यदि कर्मचारी का सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक हो चुका है तो 58 वर्ष की उम्र के बाद मासिक रूप से पेंशन कर्मचारी को प्राप्त होगी।
  • यदि कर्मचारी का सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक है और कर्मचारी की आयु 50 वर्ष से अधिक किन्तु रिटायरमेंट की उम्र यानी 58 वर्ष से कम है और कर्मचारी पेंशन का लाभ लेना चाहता है तो वह समय पूर्व रिटायरमेंट की सुविधा पाने का पात्र है। हालांकि इस तरह से कर्मचारी की पेंशन में कटौती होती है और उसे घटी हुयी पेंशन प्राप्त होती है।
  • 10 वर्ष से कम सेवाकाल वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं हैं।
  • 10 वर्ष के सेवाकाल को पूर्ण कर चुके और रिटायरमेंट से पूर्व (50 वर्ष से पहले) नौकरी छोड चुके कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं हैं।

पीएफ पेंशन का पैसा (EPF Pension Online) कैसे निकालें ?

पीएफ पेंशन निकालने के लिये आप ऑफलाईन तथा ऑनलाईन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाईन तरीके से पेंशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिये अपने नजदीकी पीएफ कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। यहां हम आपको बतायेंगे कि ऑनलाईन तरीके से पेंशन निकालने के लिये कैसे आवेदन करें।

  • सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा। अब होम पेज पर दायीं ओर दिए गए online claims member account transfer के विकल्प का चयन करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर UAN Portal खुल जायेगा
  • अबआपकी स्क्रीन पर दायीं ओर UAN मेंबर ई सेवा के नीचे लॉगिन बॉक्स दर्शित होगा। इसमें अपने यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  • नए पेज में ऊपर की ओर हरी पट्टी में Online Services के विकल्प का चयन करें।
  • आपके सामने कुछ सेवाओं की लिस्ट आ जाएगी जिसमें CLAIM (FORM 31, 19, 10C&10D) के लिंक पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर आपको अपने व्यक्तिगत पहचान से सम्बंधित विवरण दर्ज करने हैं। जैसे कि नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर आदि।
  • यहां बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स है। उसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज कर दीजिए।
  • इसके बाद आपको आपके द्वारा दी गयी जानकारी की पुष्टि करनी होती है। आपके द्वारा दर्ज किये गये बैंक अकाउंट में ही आपको पीएफ का पैसा प्राप्त होगा इसलिये इस जानकारी को सावधानी से भरें और इसके बाद इसकी पुष्टि करें।
  • इसके बाद नीचे Proceed for Online Claim का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
  • यदि आप प्रोविडेंट फंड में जमा हुयी सम्पूर्ण धनराशि की निकासी करना चाहते हैं तो आपको ONLY PENSION WITHDRAWAL के विकल्प का चयन करना होगा।
  • अगर आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना पूरा पता बॉक्स में दर्ज करें।
  • इसके बाद आपको बैंक से सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे आपके पीएफ से लिंक बैंक अकाउंट की पास बुक का पहला पेज या फिर चेक बुक।
  • इसके बाद पेज में सबसे नीचे मौजूद Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आये हुए ओटीपी को दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूर्ण करें
  • इसी के साथ पेंशन निकालने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

पीएफ (EPF) क्या होता है?

पीएफ (EPF) एक वेतनभोगी कर्मचारी को उसके नियोक्ता के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा है। इसमें कर्मचारी के वेतन और नियोक्ता के द्वारा प्रदान की गयी धनराशि में से निश्चित अनुपात में धनराशि प्रोविडेंट फंड में जमा की जाती है ताकि यह धनराशि भविष्य में वक्त जरूरत पर कर्मचारी के काम आ सके। साथ ही इस पीएफ में कर्मचारी के रिटायर होने पर उसे पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जाता है।

प्रोविडेंट फण्ड की धनराशि पर अच्छी ब्याज दर मिलने के कारण कर्मचारियों के द्वारा उनके पीएफ अकाउंट को चालू करने की मांग की जाती है क्योंकि प्रोविडेंट फण्ड के अन्तर्गत जमा धनराशि पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेती है।

भारत सरकार द्वारा जारी कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) के अनुसार ऐसा कोई भी उघम (Business), कारखाना (Factory) अथवा कम्पनी चाहे व सरकारी हो या गैर सरकारी, में यदि नियोजित (Employed) कर्मचारियों की संख्या 20 या इससे अधिक है, तो कंपनी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों को प्रोविडेंट फण्ड की सुविधा देना अनिवार्य किया गया है।

इसके अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी कर्मचारी शामिल हैं चाहे वह सरकारी हों या गैर सरकारी। और यदि कंपनी जिसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 या इससे अधिक है और वह संस्थान अधीनस्थ कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा प्रदान नहीं करती है तो उक्त संस्थान के विरूद्व कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।

पीएफ कितने प्रकार का होता है?

केन्द्र सरकार के द्वारा अलग अलग वर्ग के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुये पीएफ के लिये अलग अलग योजनायें चलायी जाती हैं। इसमें मुख्यतः ईपीएफ (EPF), जीपीएफ (GPF) तथा पीपीएफ (PPF) शामिल हैं।

  1.  Employees Provident Fund (EPF)- प्राइवेट नौकरी करने वालों को यह सुविधा दी जाती है इसमें कर्मचारी के वेतन और कंपनी के द्वारा प्रदान की गयी धनराशि में से निश्चित अनुपात में धनराशि प्रोविडेंट फंड में जमा की जाती है. (सामान्यः यह राशि कर्मचारी के वेतन का 12 प्रतिशत होती है) ताकि यह धनराशि भविष्य में वक्त जरूरत पर कर्मचारी के काम आ सके। साथ ही इस ईपीएफ में कर्मचारी के रिटायर होने पर उसे पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जाता है। प्रोविडेंट फण्ड की धनराशि पर अच्छी ब्याज दर मिलने के साथ साथ प्रोविडेंट फण्ड के अन्तर्गत जमा धनराशि पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेती है।
  2. General Provident Fund (GPF)- इसका सञ्चालन भी epf की तरह ही किया जाता है लेकिन यह योजना केवल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों के लिए ही है इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का 6 प्रतिशत योगदान देता है जो कि उसके GPF में जमा होती है। कर्मचारी चाहे तो इस राशि को समय समय पर निकाल भी सकता है। इस धनराशि पर भी सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं लिया जाता है.
  3. Public Provident Fund (PPF)- भारत का आम नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकता है इस योजना में अपना अकाउंट खुलवाना एक तरह से इसमें निवेश करना है। क्योंकि यह अकाउंट प्रारम्भ में 15 सालों के लिए खुलता है नागरिक यदि चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकता है। इसमें निवेश करने की न्यूनतम धनराशि 500 रुपये से शुरू होती है।

EPF का पैसा कितने दिन में मिलता है ?

EPF निकासी के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 3 से 7 दिन के भीतर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।

PF कितना कटता है?

सामान्यत कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन का 12 प्रतिशत प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है।

पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें ?

EPFO की आधिकारक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर विजिट करके आप पेंशन निकालने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

मोबाइल से ऑनलाइन PF कैसे निकालें?

EPFO के द्वारा जारी Umang App के माध्यम से पीएफ निकासी के लिए आवेदन किया जा सकता है।

PF रिटायरमेंट पेंशन कब निकाल सकते हैं?

58 वर्ष की उम्र पार करने के पश्चात आप PF रिटायरमेंट पेंशन पाने के पात्र हो जाते हैं।

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