राजस्थान सरकार अपने राज्य के के सभी वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान लाई है। इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, तलाकशुदा / परित्यक्ता पेंशन और निराश्रित बुज़ुर्गों हेतु पेंशन इत्यादि हैं।
सामाजिक पेंशन योजना से समाज के विभिन्न वर्गों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है। ये आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं जिनमें से कुछ में केंद्र सरकार भी कुछ अंशदान करती है।
इस लेख से इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे जिनसे वो सभी पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाकर उनकी मुश्किलें आसान करते हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान
सामाजिक सुरक्षा योजना में आने वाली सभी पेंशन योजनाओं से राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का प्रयास किया है। इन योजनाओं में सरकार ने सभी जाति धर्म के लोगों को शामिल किया है। सभी लोगों को समान सुविधा मिलेगी। Rajssp में समाज के अलग-अलग वर्गों को फायदा पहुँचाने वाली विभिन्न योजनायें हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए सभी उम्मीदवारों को योजना में आवेदन करना होगा। इसके साथ ही जो पंजीकृत हैं उन्हें भी हर साल सामाजिक पेंशन का सत्यापन कराना होगा। अन्यथा उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये पेंशन राशि सभी लाभार्थियों को उनके बैंक खाते के माध्यम मिलेगी। सरकार द्वारा ये धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाली जाएगी।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हाईलाइट
योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
समबन्धित विभाग | सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | प्रदेश के सभी बुज़ुर्ग, विधवा, दिव्यांग व अन्य सभी जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता करना |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी बुज़ुर्ग, विधवा, दिव्यांगजन आदि |
आवेदन मोड | ऑनलाइन मोड से आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | RajSSP |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य
सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य के निसहाय और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। जो स्वयं अपने जीवन यापन हेतु भी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। ये आर्थिक सहायता प्रतिमाह एक निश्चित राशि की पेंशन के रूप में मिलेगी। जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और इसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर न रहे।
सरकार की तरफ से मिलने वाली वित्तीय सहायता से वो आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकते हैं। इससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में कुछ सुविधा हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि राज्य अपने बेसहारा, वृद्ध, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्त नागरिकों के आर्थिक सहायता, विकास और बेहतरी हेतु कदम उठाएगा। प्रदेश सरकार ने विकलांग नागरिको के लिए विकलांग पेंशन स्कीम लाभ दिया है।
इसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार राज्य के गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी जिसके लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की शुरुआत की गयी थी। समाज की बैहतरी के उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी।
सामाजिक पेंशन योजना के लाभ
- पेंशन योजनाओं से राज्य के सभी बुज़ुर्ग, दिव्यांग, विधवा महिलाएं व अन्य लोगों को लाभ होगा।
- इससे सभी पात्र लोगों की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- पेंशन के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता से सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी।
- इससे सरकार की कोशिश यही है की ऐसे सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को किसी पर निर्भर न रहना पड़े, वो आत्मनिर्भर बन सके और उनकी स्थिति पहले से बेहतर हो सके।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जरुरी पात्रताएँ
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए महिलाओं की उम्र 55 वर्ष या उस से अधिक और पुरुषों की उम्र 58 वर्ष या उस से अधिक हो।
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला की उम्र 18 वर्ष या उस से अधिक हो।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता कुछ इस प्रकार हैं –
- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40 प्रतिशत से ज्यादा हो।
- जो लोग प्राकृतिक रूप से बौने हों जिनकी हाइट 3 फ़ीट 6 इंच से कम हो।
- जो व्यक्ति हिजडापन से ग्रसित हों।
- लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना :
- महिला लाभार्थी की उम्र 55 वर्ष या उस से अधिक हो।
- पुरुष लाभार्थी की उम्र 58 वर्ष या उस से अधिक हो।
- लघु एवं सीमान्त कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्ध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31 अगस्त 2018 के अनुरूप है।
- अपनी पेंशन पासबुक देखें
- पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अपनी पात्रता जानें
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पात्रता जाँचना
अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में पात्रता की जांच करना चाहते हैं तो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। जिसे हम यहाँ बताने जा रहे हैं –
राजस्थान जनाधार की मदद से पात्रता जाँचना
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट / पोर्टल पर यहाँ क्लिक जाए।
- होम पेज पर दिख रहे विकल्पों में से “Eligibility Criteria” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में “Report” विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पेज में “check eligibility through janaadhar” पर क्लिक करें।
- अगले पेज में अपना जनाधार आईडी और कैप्चा कोड भरकर “चेक” बटन क्लिक करें।
- अब आप के सामने सम्बंधित जानकारी आ जाएगी।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पेंशन योजना से पात्रता जाँचना
- सबसे पहले राजस्थान सामाजिक सुरक्षा स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज पर दिए गए विकल्पों में से “एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में “रिपोर्ट” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में कुछ विकल्पों में से “चेक पेंशनर एलेजिबिलिटी थ्रो क्राइटेरिया” विकल्प क्लिक करना है।
- मिले फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी Gender, Age, Category, Marital Status इत्यादि भरे।
- अंत में आप को “चेक” बटन क्लिक कर दें।
- इसके बाद सम्बंधित जानकारी आप के सामने होगी।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास / स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग /विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (बैंक अकाउंट नंबर व IFSC code)
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा महिला के तलाक़ का प्रमाण पत्र
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ई-मित्र और SSOID में पंजीकरण करवाना होगा। पोर्टल में पंजीकरण के बाद आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत किसी भी योजना में आसानी से आवदेन कर सकते हैं –
- सबसे पहले अपने नज़दीकी सबडिविशनल ऑफिस (SDO) में जाएँ।
- SDO ऑफिस में जाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (जिसका आवेदन करना हो) का आवेदन पत्र ले लें।
- इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी भरें।
- जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- आवेदन पत्र को चेक आकरके “सब डिविशनल अफसर” के पास जमा कर दें।
- आवेदन पत्र की जानकारी की सम्बंधित अधिकारी जाँच करके सत्यापन करेंगे।
- सत्यापित होने के बाद आपकी पेंशन जल्द शुरू कर दी जाएगी।
लॉगिन की प्रक्रिया
- सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें।
- होम पेज में लॉगिन सेक्शन में जाकर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें।
- फिर “लॉगिन” विकल्प क्लिक करें।
- ऐसे आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
योजना में लाभार्थी सूची देखना
- सबसे पहले राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें।
- होम पेज में दिए गए विकल्पों में से “Report” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में “बेनेफिशरी रिपोर्ट” विकल्प क्लिक करें।
- अगले पेज में राजस्थान राज्य के जिलों के नाम की सूची आएगी।
- यहाँ आप दो तरह की लिस्ट देख सकते हैं जिसमे स्टेट पेंशन योजना और सेंटर पेंशन योजना की लिस्ट होगी। लिस्ट में सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तहत आने वाली विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची होगी।
- आप “डिस्ट्रिक्ट के नाम” पर क्लिक करें। यहाँ आप को ग्रामीण और शहरी क्षत्रों की लिस्ट दिखेगी। आप को अब ग्राम पंचायत और ग्राम का चुनाव करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने लाभार्थियों की पूरी लिस्ट खुल जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ऑनलाइन स्टेटस देखना
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज में “रिपोर्ट” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में “ऑनलाइन पेंशनर स्टेटस” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में “एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड” डालकर “चेक स्टेटस” पर क्लिक कर दें।
- अब आप के सामने पेंशन स्टेटस की जानकारी खुल जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में क्या सुविधा मिलती है ?
इस योजना के अंतरगत सभी बुज़ुर्गों, दिव्यांगों, विधवा महिलाओं और अन्य जरूरतमंदों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं शामिल हैं। अलग-अलग वर्गों के जरूरतमंदों को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कौन सी पेंशन स्कीमें आती हैं?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में : मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आदि आते हैं।
इस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची कैसे देखें ?
इसके लिए आप हमारे लेख में दी गयी जानकारी को देख सकते हैं। वहाँ हमने पूरी प्रक्रिया विस्तार से बतायी है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हेल्पलाइन नंबर क्या है?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हेल्पलाइन नम्बर 0141-5111007, 5111010, 2740637
है और साथ ही आप ईमेल आईडी ssp-rj[at]nic.in पर ईमेल भी कर सकते है।