हमारे देश में विकलांग जनों की एक बड़ी आबादी देखने को मिलती हैं। परन्तु बड़ी जनसंख्या के बीच में इनका अस्तित्व छिप जाता हैं। इस प्रकार के लोग कई मौकों पर बहुत अक्षम अनुभव करते हैं। इनकी स्थिति का सीधा प्रभाव आर्थिक स्थिति पर देखा जा सकता हैं। केंद्र और प्रदेशो की सरकार समय-समय पर इन समुदाय के लोगो के उत्थान के लिए विभिन्न सुविधा, आरक्षण एवं योजनाओं की घोषणा करती रहती हैं। राजस्थान की सरकार अपने स्तर पर राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से 750 से 1500 रुपए प्रति महीना देने का कार्य कर रही हैं। Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत भौतिक एवं मानसिक रूप से अक्षमता सह रहे व्यक्ति लाभान्वित होंगे। इस योजना से जुड़ने वाले नागरिको को अन्य लोगो पर अथवा भिक्षा का मोहताज़ नहीं रहना पड़ेगा।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष एवं सभी जाति-धर्म के लोगो को लाभान्वित करने का कार्य होगा। योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति बड़ी सरलता से कंप्यूटर अथवा मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया कर सकता हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक योजना को ले जाना हैं। योजना की पेंशन की धनराशि सीधे हस्तांतरण के द्वारा व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस लेख को ध्यानपूर्वक पड़ने के बाद राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की पात्रता, प्रमाण पत्र, लाभ एवं उद्देश्य से भली-भाँति परिचित हो जाएंगे।
यह भी देखें :- फ्री राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
लाभार्थी | राजस्थान के विकलांग नागरिक |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, राजस्थान |
उद्देश्य | विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता देना |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
पेंशन राशि | 750 से 1500 रुपए प्रति माह |
आधिकारिक वेबसाइट | http://ssp.rajasthan.gov.in |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य
भारत में संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रदेश सरकारों को निर्देश हैं कि वे अपने बढ़ें, बेसहारा, रोगी, विकलांग एवं अन्य अभाव ग्रसित नागरिकों को अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास सीमा के अनुसार सहायता दें। सामान्यता यह देखा जाता हैं कि हमारे देश के विकलांग लोग किसी से माँगकर अथवा अपने परिजनों पर आश्रित रहते हैं। परन्तु इस पेंशन योजना की सहायता राशि मिलने के बाद ये लोग भी अपना जीवन सामान्य लोगों की भांति व्यतीत कर सकेंगे। वर्तमान में तो विकलांग जन अपने और सामान्य लोगो में बहुत भिन्नता महसूस करते हैं। समाज में आश्रितों की तरह जीवन जीने वाले विकलांग जन भी अपनी सामाजिक स्थिति एवं भूमिका में रूपांतरण करेंगे।
विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- पेंशन योजना से जोड़ने वाले नागरिको के लिए यह एक कल्याणकारी एवं वरदानदायी योजना होगी।
- पेंशनभोगी विकलांग जन आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर अनुबह्व करेंगे।
- सामान्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर एवं समाज का एक हिस्सा बनेंगे।
- धनराशि से जीवन के खर्चो के साथ अन्य कार्य करके भविष्य उज्जवल कर सकेंगे।
- पेंशन को सीधे बैंक खाते में डाला जायेगा इससे उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे।
- योजना के अंतर्गत भौतिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के विकलांगो को लाभान्वित किया जायेगा।
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत धनराशि का वर्गीकरण
महिला | पुरुष | पेंशन राशि प्रति माह |
55 वर्ष के कम उम्र वाले लाभार्थी | 58 वर्ष के कम उम्र वाले लाभार्थी | 750 रुपए |
55 वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभार्थी | 58 से 75 वर्ष मध्य उम्र वाले लाभार्थी | 1000 रुपए |
– | 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभार्थी | 1250 रुपए |
सभी उम्र के कुष्ट रोग मुक्त लाभार्थी | सभी उम्र के कुष्ट रोग मुक्त लाभार्थी | 1500 रुपए |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- व्यक्ति को 40 प्रतिशत विकलांग होना हैं।
- जिन व्यक्तियो की ऊँचाई 3 फ़ीट 6 इंच से कम हैं, वे पात्र होंगे।
- मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
- हिजडापन से ग्रसित व्यक्ति भी योजना में पात्र होंगे।
- व्यक्ति के परिवार की सभी स्त्रोतों से आय 60,000 रुपए वार्षिक से अधिक ना हो।
- किसी अन्य प्रकार की सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी अपात्र होंगे।
- किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत होने पर पेंशन योजना के लिए अपात्र होंगे।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र
योजना के लिए पात्रता रखने वाले आवेदकों को कुछ प्रमाण पत्रों को प्रदर्शित करना होगा। सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। आवेदक को निम्न प्रमाण पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी –
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र
- व्यक्ति का आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पैनकार्ड (यदि हो)
- बैंक खाते की पासबुक का विवरण
- पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही पेंशन योजना से जुड़कर लाभ लेने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति इसकी आवेदन प्रक्रिया को सही प्रकार से समझ लें।
- सर्वप्रथम राजस्थान एक साइन इन का वेबपोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in ओपन कर लें।
- आपको वेबसाइट के होम पेज पर दायी ओर लॉगिन मेनू में “पंजीकरण” विकल्प को चुन लें।
- इसके बाद नए विंडो में आपको कई विकल्पों के अंतर्गत लॉगिन होने का विकल्प मिलेगा, इनमे से “जनाधार” विकल्प चुनना हैं।
- नयी विंडो वेबसाइट पर “IFMS RajSSP” विकल्प को चुन लें।
- इसके अगले वेब पेज पर “Countinue To Raj SSP” विकल्प को चुन लें।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर आने पर “Applicant Entry Request” विकल्प को चुन लें।
- आपको “जनआधार आईडी/ पंजीकरण संख्या” को टाइप करने के बाद “सर्च’ बटन बाबा देना हैं।
- नए विंडो में आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित होगी।
- आवेदक के नाम को चुनने पर एक नया मेनू मिलेगा, इसमें से “विशेष योजना” विकल्प को चुन लें।
- आपको स्क्रीन पर विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र मिलेगा।
- प्रपत्र के अंतर्गत सभी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, आवासीय पता आदि को डाल दें।
- सभी जानकारी टाइप करने के बाद मांगे जा रहे प्रमाण पत्रों को आपलोड कर दें।
- इन सभी चरणों को सही प्रकार से करने के बाद आवेदक का ऑनलाइन प्रपत्र [पूर्ण हो जायेगा।
ऑफलाइन माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन करना
जो व्यक्ति किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन ना कर पा रहे हो। वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से आवेदन प्रपत्र लाकर सभी जानकारी को भरे और मांगे जा रहे सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न कर दें। पूरी तरह से भरे आवेदन प्रपत्र को समाज कल्याण विभाग/उपखंड अधिकारी/ विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कर आये। इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेंगे।
विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति की जाँच करना
यदि कोई आवेदक योजना के लिए सफलता से आवेदन कर देता हैं तो उसको समय-समय पर आवेदन की स्थिति को देखते रहना चाहिए। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति को निम्न प्रकार से जाँचा जा सकता हैं –
- सबसे पाहे समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
- आपको लॉगिन मेनू में यूजर नेम एवं पासवर्ड को डालकर लॉगिन होना हैं।
- वेबसाइट के होम पेज पर “रिपोर्ट” विकल्प का चुनवा करें।
- आपको नए विंडो में “Pensioner Status Online” विकल्प को चुनें।
- नए पेज की मेनू में अपना आवेदन संख्या एवं कॅप्टचा कोड को टाइप करने के बाद “Show Status” बटन दबाएं।
- आपको स्क्रीन पर अपने आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची देखना
- सबसे पहले राजस्थान एसएसओ की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
- वेबसाइट पर उपयोगकर्ता मेनू में अपना यूजर नेम एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाये।
- वेबसाइट में प्रवेश के बाद होम पेज पर “Reports” विकल्प को चुने।
- नए विंडो में विभिन्न रिपोर्ट्स में “Beneficiary Report” विकल्प को चुन लें।
- ड्रापडाउन विकल्पों में अपना जिला, तहसील और ग्राम चुन लें।
- आपको स्क्रीन पर विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।
विकलांगता के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के लक्षण
यद्यपि विकलांगता का प्रतिशत सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में जाँच के बाद निर्धारित किया जाता हैं और इसका व्यक्ति को प्रमाण पत्र भी मिलता हैं। योजना में आवेदन के लिए निम्न वर्गीकरण के माध्यम से प्रमुख विकलांगजन को पहचान सकते हैं –
- आँखों से दिखाई ना देता हो।
- पैरों से चलने में अक्षम हो अथवा पैर कटे/ मुड़ें/ ख़राब हो।
- हाँथ कार्य ना करते हो, उंगलिया कट चुकी हो।
- बोलने के अंग ख़राब हो अथवा बोलने में परेशानी आती हो।
- आवाज ना सुनाई देती हो अथवा कान के अंग ख़राब हो गए हो।
विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित मुख्य प्रश्न
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या हैं?
राज्य के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियो को पेंशन योजना के माध्यम से 750 से 1500 रुपए प्रति माह धनराशि दी जानी हैं। लाभार्थी बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति को अपने प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन प्रपत्र भरना होगा।
आवेदन करने के लिए व्यक्ति को कितना विकलांग हों चाहिए?
व्यक्ति के पास 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र हो चाहिए जो की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी किया हो।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कहाँ भरे?
इस योजना का ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र राजस्थान SSO के वेबपोर्टल पर, ईमित्र एवं जन सुविधा केंद्र (CSC) में जाकर कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना में सफलतापूर्वक आवेदन होने के बाद योजना में चुनाव को कैसे जाने?
इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देंखे।
राजस्थान विकलांग पेंशन के सम्बंधित किसी शंका/समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
पेंशन योजना से सम्बंधित किसी समस्या या जानकारी के लिए 0141-2226627 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा rajssp2015@gmail.com पर ईमेल भेजें।