राजस्थान विकलांग पेंशन योजना फॉर्म कैसे भरे

विकलांग जनों की बड़ी आबादी देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने विकलांग पेंशन योजना से 750 से 1500 रुपए प्रति महीना दे रही हैं। योजना में भौतिक एवं मानसिक रूप से अक्षमता व्यक्ति लाभार्थी होंगे। इस योजना से जुड़ने वाले नागरिकों को अन्य लोगों पर या भिक्षा का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान विकलांग पेंशन स्कीम में सरकार ने विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद देनी है। सही पात्रता रखने वाले नागरिक आवेदन के बाद हर महीने पेंशन राशि पाने के अधिकारी होते है। धनराशि सीधे बैंक खाते में आएगी जिससे सभी को लाभ सुनिश्चित होगा और पैसो की सुरक्षा भी बढ़ेगी।

इस लेख को ध्यानपूर्वक पड़ने के बाद राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की पात्रता, प्रमाण पत्र, लाभ एवं उद्देश्य से भली-भाँति परिचित हो जाएंगे।

rajasthan viklang pension yojna - राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
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Table of Contents

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना

दिव्यांग पेंशन योजना में बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष एवं सभी जाति-धर्म के लोग लाभान्वित होंगे। उम्मीदवार बड़ी सरलता से कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना हैं। पेंशन राशि सीधे हस्तांतरण (DBT) से व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर आएगी।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन

योजना का नामविकलांग पेंशन योजना
सम्बंधित विभागसामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, राजस्थान
लाभार्थीराजस्थान के विकलांग नागरिक
उद्देश्यविकलांग लोगों को वित्तीय सहायता देना
आवेदन माध्यमऑनलाइन/ ऑफलाइन
पेंशन राशि750 से 1500 रुपए प्रति माह
आधिकारिक वेबसाइटhttp://ssp.rajasthan.gov.in

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य

संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रदेश सरकार को निर्देश हैं कि वे अपने बूढ़े, बेसहारा, रोगी, विकलांग एवं अन्य अभाव ग्रसित नागरिकों को अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास सीमा के अनुसार सहायता दें। हमारे देश के विकलांग लोग माँगकर अथवा अपने परिजनों पर आश्रित रहते हैं। पेंशन योजना की सहायता राशि मिलने से ये लोग भी अपना जीवन सामान्य लोगों की तरह से जी सकेंगे। समाज में जीने वाले विकलांग जन भी अपनी सामाजिक स्थिति एवं भूमिका में रूपांतरण करेंगे।

विकलांग पेंशन योजना के लाभ

  • नागरिको के लिए यह एक कल्याणकारी एवं वरदानदायी योजना होगी।
  • पेंशनभोगी विकलांग जन आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर होंगे।
  • आत्मनिर्भर एवं समाज का एक हिस्सा बनेंगे।
  • धनराशि से जीवन के खर्चो के साथ अन्य कार्य करके भविष्य उज्जवल कर सकेंगे।
  • पेंशन को सीधे बैंक खाते में डाला जायेगा इससे उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे।
  • योजना के अंतर्गत भौतिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के विकलांगो को लाभान्वित किया जायेगा।

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत धनराशि का वर्गीकरण

महिला पुरुषपेंशन राशि प्रति माह
55 वर्ष के कम उम्र वाले लाभार्थी 58 वर्ष के कम उम्र वाले लाभार्थी 750 रुपए
55 वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभार्थी58 से 75 वर्ष मध्य उम्र वाले लाभार्थी1,000 रुपए
75 वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभार्थी1,250 रुपए
सभी उम्र के कुष्ट रोग मुक्त लाभार्थीसभी उम्र के कुष्ट रोग मुक्त लाभार्थी1,500 रुपए

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में पात्रताएँ

  • राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी हो।
  • व्यक्ति 40 प्रतिशत विकलांग हो।
  • ऊँचाई 3 फ़ीट 6 इंच से कम वाले पात्र होंगे।
  • मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
  • हिजडापन से ग्रसित व्यक्ति भी योजना में पात्र होंगे।
  • परिवार की सभी स्त्रोतों से आय 60,000 रुपए वार्षिक से अधिक न हो।
  • अन्य प्रकार की सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी न हो।
  • सरकारी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति अपात्र होंगे।

विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र

  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति का आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पैनकार्ड (यदि हो)
  • बैंक खाते की पासबुक का विवरण
  • पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र
  • नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ

विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम राजस्थान एक साइन इन का वेबपोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in ओपन कर लें।
  • होम पेज पर दायी ओर लॉगिन मेनू में “पंजीकरण” विकल्प चुने।rajasthan viklang pension yojna - new user registration
  • नए विंडो में कई विकल्पों के अंतर्गत लॉगिन होने के विकल्प मिलेगा इनमे से “जनाधार” विकल्प चुने।
    rajasthan viklang pension yojna - choosing janadhaar option
  • नयी विंडो वेबसाइट पर “IFMS RajSSP” विकल्प चुने। rajasth - an viklang pension yojna - choosing ifms rajssp option
  • इसके अगले वेब पेज पर “Countinue To Raj SSP” विकल्प चुने।rajasthan viklang pension yojna - choosing rajssp option
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर आने पर “Applicant Entry Request” विकल्प चुने। rajasthan viklang pension yojna - choosing applicant entry request option
  • आपको “जनआधार आईडी/ पंजीकरण संख्या” को टाइप करके “सर्च’ बटन दबाए। rajasthan viklang pension yojna - janadhaar-enrollment id menu
  • नए विंडो में आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित होगी।
  • आवेदक के नाम को चुनने पर एक नया मेनू मिलेगा, इसमें से “विशेष योजना” विकल्प को चुन लें।rajasthan viklang pension yojna - choosing vishesh yojna option
  • विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र में सभी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, आवासीय पता आदि को डाले।
  • डिटेल्स देकर मांगे जा रहे “प्रमाण पत्र” आपलोड कर दें।

ऑफलाइन माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन करना

ऑफलाइन आवेदन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से आवेदन पत्र लाकर सभी जानकारी को भरे और मांगे गए सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर दें। तैयार आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग/ उपखंड अधिकारी/ विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कर आये। इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेंगे। rajasthan viklang pension yojna -offline application form

विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति की जाँच करना

  • सबसे पहले समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
  • लॉगिन मेनू में यूजर नेम एवं पासवर्ड को डालकर लॉगिन होना हैं।
  • होम पेज पर “रिपोर्ट” विकल्प का चुने।
  • नए विंडो में “Pensioner Status Online” विकल्प चुनें।
  • अपनी आवेदन संख्या एवं कैप्चा कोड को टाइप करके “Show Status” बटन दबाएं।
  • आपको स्क्रीन पर अपने आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।

विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची देखना

  • सबसे पहले राजस्थान एसएसओ की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
  • यूजर मेनू में अपना यूजर नेम एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन हो।
  • होम पेज पर “Reports” विकल्प चुने।
  • नए विंडो में विभिन्न रिपोर्ट्स में “Beneficiary Report” विकल्प को चुने।
  • ड्रापडाउन विकल्पों में अपना जिला, तहसील और ग्राम चुन लें।
  • आपको स्क्रीन पर विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।

विकलांगता के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के लक्षण

यद्यपि विकलांगता का प्रतिशत सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में जाँच के बाद निर्धारित किया जाता हैं और इसका व्यक्ति को प्रमाण पत्र भी मिलता हैं –

  • आँखों से दिखाई ना देता हो।
  • पैरों से चलने में अक्षम हो अथवा पैर कटे/ मुड़ें/ ख़राब हो।
  • हाँथ कार्य ना करते हो, उंगलिया कट चुकी हो।
  • बोलने के अंग ख़राब हो अथवा बोलने में परेशानी आती हो।
  • आवाज ना सुनाई देती हो अथवा कान के अंग ख़राब हो गए हो।

विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या हैं?

राज्य के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियो को पेंशन योजना से 750 से 1500 रुपए प्रति माह धनराशि मिलती हैं। इच्छुक व्यक्ति को अपने प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन प्रपत्र भरना होगा।

आवेदन करने के लिए व्यक्ति को कितना विकलांग हों चाहिए?

व्यक्ति के पास 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र हो चाहिए जो की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी किया हो।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कहाँ भरे?

इस योजना का ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र राजस्थान SSO के वेबपोर्टल पर, ईमित्र एवं जन सुविधा केंद्र (CSC) में जाकर कर सकते हैं।

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के बाद योजना में चुने जाने की स्थिति कैसे जाने?

इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देंखे।

राजस्थान विकलांग पेंशन में हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?

पेंशन योजना में किसी समस्या या जानकारी के लिए 0141-2226627 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा [email protected] पर ईमेल भेजें।

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