Sahara Yojana Himachal Pradesh – हिमाचल सरकार ने प्रदेश के आम नागरिकों को अच्छी सुविधाएँ देने के लिए विभिन्न योजनाओं को जारी किया है। इसी क्रम में अपने नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (HP Sahara Yojana) को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, पैरालिसिस मस्कुलर डिस्ट्राफी थैलेसीमिया, पार्किसंस, हिमोफिलिया, गुर्दे की समस्या इत्यादि के लिए निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी। योजना के अंतर्गत इन रोगो से पीड़ित नागरिको को 3,000 रूपये प्रति महीना देने का भी प्रावधान है। इस लेख के अंतर्गत आपको Sahara Yojana HP के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी जा रही है।

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हिमाचल प्रदेश सहारा योजना – Sahara Yojana HP
HP Sahara Yojana – हमारे देश में आज भी ऐसे कमज़ोर वर्ग के लोग है जो अपने इलाज़ के दौरान पैसे की समस्या से जूझते है। हिमाचल सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के निर्धन लोगों को घातक रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता देना चाहती है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बिमारी से पीड़ित है जिसमे स्थायी रूप से अक्षमता आ जाती है, तो वे भी योजना के कवर पाने के पात्र होंगे। Sahara Yojana HP में योजना की धनराशि के माध्यम से लोगों को घातक रोगों से लड़ते रहने के लिए सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जिससे चिकित्सा के दौरान कठिनाइयाँ कम होगी।
HP Sahara Yojana Details
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (Sahara Yojana HP) |
सम्बंधित विभाग | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एचपी |
उद्देश्य | घातक रोगों में आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | राज्य के बीमार नागरिक |
माध्यम | ऑफलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://sahara.hpsbys.in |
हिमाचल प्रदेश सहारा पेंशन योजना
Sahara Yojana HP – प्रदेश में अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बिमारियों के इलाज में बहुत समस्या से पीड़ित लोगों के लिए वश 2019 के बजट में Sahara Yojana HP का शुभारम्भ किया गया। इसके बाद स्वयं राज्य के मुख्यमंत्रीजी के माध्यम से 11 सितम्बर 2020 के दिन सहारा पेंशन योजना की शुरुआत होने की घोषणा की गयी। सीएम के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट पर भी योजना के लाभार्थियों की संख्या एवं योजना के मुख्य बिंदुओं को प्रचारित किया गया है। HP Sahara Yojana के प्रथम चरण में प्रदेश सरकार ने 12 संस्थानों को सम्मिलित किया था। वर्तमान समय तक योजना में शामिल 80 प्रतिशत लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है।
Sahara Yojana Himachal Pradesh – योजना की विशेषताएँ
- निर्धन एवं वंचित वर्ग की सहायता – प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग है जो विभिन्न बिमारियों से ग्रसित होने के साथ-साथ गरीबी से भी परेशान है। इसी कारण से योजना का शुभारम्भ करके पैसों की तंगी को दूर करके अपनी बीमारी का इलाज़ करने का अवसर दिया जा रहा है।
- आर्थिक सहायता – योजना में लाभार्थी बनाने के बाद रोगी को 3 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रति माह दी जानी है। इस कारण से व्यक्ति का इलाज सही प्रकार से सुनिश्चित हो सकेगा और निरंतर इलाज़ के बाद पूर्णरूप से सही होने की सम्भावना बढ़ेगी।
- अतिरिक्त सहायता – योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थी को सिर्फ पैसों की सहायता ही नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार लाभार्थी को सभी सामुदायिक अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने जा रही है। इस प्रकार की सहायता अभी तक सिर्फ आयुष्मान भारत एवं हिमकेयर योजनाओं में ही मिलती थी। परन्तु अब समाज के पिछड़े वर्ग के लोग अपने इलाज़ को और बेहतर ढंग से करवाने में समर्थ होंगे।
- प्रथम चरण के लाभार्थी – यह योजना (HP Sahara Yojana) कुछ चरणों के माध्यम से कार्यान्वित होगी। इसके पहले चरण में न्यूनतम 6 हज़ार नागरिकों को लाभार्थी बनाया जायेगा। इसमें यह ध्यान रखा जायेगा कि योजना की सूची में शामिल घातक बिमारियों से पीड़ित मरीज़ों को ही लाभार्थी बनायेगे।
- पहले चरण के संस्थान – योजना के पहले चरण में कुल 12 संस्थानों को सम्मिलित किया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध “इंदिरा गाँधी स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल” का नाम भी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के जिला अस्पतालों को भी जोड़ा जायेगा। इन सभी संस्थानों एवं अस्पतालों में योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकेगी।
- ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम – अपना इलाज करवाने वाले मरीज़ को आवश्यकता पड़ने पर रेफेरल देने के ली योनलिने मॉनिटरिंग की सुविधा भी रखी जाएगी।
- मोबाइल डाइगोनोस्टिक वाहन – प्रदेश में बहुत से रोगियों को सर्जरीकल कैंसर एवं स्तन कैंसर की समस्या है। इस प्रकार के मरीज़ो की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मोबाइल वैन की सुविधा दी जाएगी। यह वैन राजकीय चिकित्सा संस्थानों के साथ मरीज़ों के इलाज़ में सहायता करेगी।
- एचआईवी/ एड्स मरीज़ों की सहायता – प्रदेश में आंकड़ों को देखे तो एचआईवी/ एड्स से ग्रसित रोगियों की सख्या लगभग 4,200 आंकी जाती है। इस प्रकार के रोगियों को योजना में लाभार्थी बनाया जायेगा साथ ही प्रतिमाह 1,500 रुपयों की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
- हिमाचल सरकार वित्तपोषित योजना – Sahara Yojana HP योजना पूरी तरह प्रदेश सरकार के बजट के अंतर्गत आने वाली है। इस प्रकार से योजना में खर्च होने वाला 100 प्रतिशत बजट सरकार वहन करेगी। योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
HP Sahara Yojana में पात्रताएँ
- व्यक्ति को हिमाचल राज्य का मूल निवासी होना होगा।
- रोगी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से अधिक ना हो।
- प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिक आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- सरकारी पेंशनभोगी व्यक्ति योजना के लिए अपात्र है।
- आवेदक के पास अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- बीमार पेंशन योजना के लाभार्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- उम्मीदवार किसी भी आयु का हो सकता है।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना में जरुरी प्रमाण पत्र
हिमाचल प्रदेश के जो लोग Sahara Yojana Himachal Pradesh की पात्रताओं को पूरा करते है उनके लिए निम्न प्रमाण पत्रों को संलग्नित करना आवश्यक होगा –
- अपना आधार कार्ड
- व्यक्ति का मतदाता प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- बीमारी के इलाज़ का रिकॉर्ड
- आवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो
एचपी सहारा योजना की आवेदन प्रक्रिया
Sahara Yojana HP के अंतर्गत लाभार्थी बनने के इच्छुक व्यक्ति दो प्रकार से आवेदन कर सकते है। नीचे दोनों प्रकार से आवेदन करने के तरीकों का विस्तृत विवरण दिया जा रहा है, जो कि इस प्रकार से है –
1. स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में जाकर
प्रदेश में घातक रोगों से पीड़ित लोग व्यक्तिगत रूप से अपने समीप के “स्वास्थ्य विभाग कार्यालय” में जाकर Sahara Yojana HP में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। इसके बाद आपको आवेदन में माँगी जा रही सभी जानकारियों को सही प्रकार से भरना है। आवेदन के साथ अवश्य प्रमाण पत्रों को संलग्नित कर दें और अपने हस्ताक्षर करने के बाद समबन्धित कर्मचारी के पास जमा करवा दें। इस प्रकार से आवेदन एवं प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद आपको Sahara Yojana HP का लाभार्थी बना दिया जायेगा।
2. हिमाचल प्रदेश सहारा योजना की वेबसाइट से आवेदन
- सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर Sahara Yojana HP की आधिकारिक वेबसाइट https://cdn.s3waas.gov.in/s3b534ba68236ba543ae44b22bd110a1d6/uploads/2018/04/2018042587.pdf को ओपन कर लें।
- आपको नयी विंडो में Sahara Yojana Himachal Pradesh का आवेदन पत्र दिखाई देगा आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंट करना है।
- एक बार आवेदन पत्र को पूरा पढ़कर समझ लें।
- अब आपको आवेदन की सभी जानकारियों जैसे अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्म-तिथि, मोबाइल नंबर एवं सम्बंधित बीमारी इत्यादि को एक-एक करके दर्ज़ कर देना है।
- इसके बाद अपने भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी जरुरी प्रमाण पत्रों को संलग्न कर देना है।
- पूरी तरह से भरे एवं प्रमाण पत्रों के साथ संलग्नित आवेदन पत्र को अपने नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में जमा कर आये।
- विभाग आपके आवेदन एवं प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा और सत्यापन के बाद आपको Sahara Yojana Himachal Pradesh का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
सहारा पेंशन योजना में मुख्य बीमारियाँ
Sahara Yojana Himachal Pradesh Diseases List
बिमारियों के नाम | बिमारियों के नाम |
हेमोफिलिया | मस्क्युलर डाइस्ट्रफी |
तलशसेमिया | पारकिनसन |
किड्नी की बीमारी | पैरलिसिस |
लिवर फेल्यूर | कैंसर |
सहारा पेंशन योजना के लिए अभियान
हिमाचल सरकार ने सहारा पेंशन योजना को प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए एक सहारा योजना अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को अभियान के कार्यान्वन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह लोग योजना के कार्यकर्त्ता होंगे जो प्रदेश के लोगों को योजना की जानकारी देंगे एवं साथ में मरीज़ो को चिन्हिकृत करके उनका आवेदन पूर्ण करवाएंगे। अभियान को सफल एवं कारगार बनाने के लिए प्रति मरीज़ आवेदन करवाने पर कार्यकर्त्ता को 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
हिमाचल सहारा पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न
सहारा पेंशन योजना क्या है?
HP Sahara Yojana हिमाचल के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को घातक बिमारी के इलाज़ के लिए सरकार की ओर से आर्थिक एवं अन्य जरुरी सहायता पहुँचती है।
सहारा पेंशन योजना में कितनी बिमारियों की चिकित्सा होगी?
योजना (Sahara Yojana Himachal Pradesh) में लाभार्थी बनने के बाद कुल 12 प्रकार की घातक बिमारियों के इलाज़ में सहायता मिलेगी। जिसके लिए प्रत्येक मरीज़ को 3 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाएगी।
क्या अन्य राज्यों के नागरिक भी योजना के लाभार्थी होंगे?
नहीं, यह योजना सिर्फ हिमाचल राज्य के स्थाई निवासियों को ही लाभार्थी बनाएगी। अतः स्थाई निवासी प्रमाणित ना कर पाने पर योजना लिया जा सकेगा।
Sahara Yojana Helpline Number क्या है?
यदि हिमाचल प्रदेश के किसी नागरिक को योजना के सम्बन्ध में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वह Sahara Yojana Helpline Number 0177- 2629802 पर संपर्क कर सकता है।