हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन | HP Old Age Pension Yojana

समय बढ़ने के साथ ही व्यक्ति का रिटायरमेंट निश्चित होता है। इस दौरान स्वास्थ्य से जुडी कुछ समस्या होने लगती है। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर होने से व्यक्ति तनाव में आ जाता है। इसी बात को मध्यनज़र रखते हुए हिमाचल सरकार ने बुढ़ापा पेंशन स्कीम शुरू की है।

हिमचाल प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिक आयु के नागरिको को आर्थिक मदद देने के लिए हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिको को मिलेगा और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी को अधिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

इस लेख में हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन स्कीम के लाभ, जरुरी पात्रताएं एवं प्रमाण-पत्र एवं आवेदन प्रक्रियाओं की जानकारी देने का कार्य हो रहा है।

HP Old Age Pension Yojana - हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन
HP Old Age Pension Yojana

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हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना

हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा बनाई गयी का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मदद करना। व्यक्ति बिना किसी की मदद लिए आत्मनिर्भर रह सके और समय आने पर अपना ध्यान अच्छे से रख सकें। बुढ़ापा पेंशन योजना में सरकार वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देगी।

सरकार प्रत्येक महीने 1,300 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस आर्थिक मदद से वृद्ध व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे और अपने स्वास्थ का भी ध्यान रख सकेंगे। साथ ही अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। नौकरी कर चुके वृद्ध जन अपनी पीएफ पेंशन को निकालकर भी आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते है।

हिमाचल वृद्धजन पेंशन स्कीम हाईलाइट

योजना का नामहिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना
उद्देश्यवृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीहिमाचल प्रदेश के वृद्ध व्यक्ति
धनराशि750 -1300 रुपये प्रतिमाह
ऑफिसियल वेबसाइटhimachal.nic.in

हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना के लाभ

  • इसका लाभ प्रदेश के वृद्ध नागरिको को मिलेगा।
  • 60 वर्ष से 69 वर्ष तक के वृद्धजनों को 750 रूपये तक प्रतिमाह मिलते है।
  • 70 वर्ष से अधिक के उम्र के वृद्धजनों को 1,300 रूपये तक की धनराशि प्रतिमाह मिलती है।
  • पारिवारिक वार्षिक आय 35,000 या उससे कम होने पर वृद्धजनों को पेंशन मिलेगी।
  • वृद्धजनों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आयेगा।
  • पेंशन को जारी रखने के लिए वृद्धजनों को प्रत्येक साल ऑफिस में अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत कराना होगा।
  • वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

बुढ़ापा पेंशन योजना में आयु के अनुसार मिलने वाली धनराशि

उम्र 60 वर्ष से 69 वर्ष तक होने पर750 रूपये प्रतिमाह तक
उम्र 70 या अधिक होने पर1,300 रुपये प्रतिमाह

हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना की पात्रताएँ

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी हो।
  • आयु 60 साल से ऊपर हो।
  • अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण-पत्र जैसे – आयु प्रमाण-पत्र, बैंक खाते के दस्तावेज़ जमा करने है।
  • उम्र 60 वर्ष से कम होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
  • परिवार का वार्षिक आय 35 हजार से अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • बैंक खाते की पासबुक 
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • पहचान पत्र
  • पते का प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • लाइफ सेर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल/ फोन नंबर

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के रजिस्ट्रेशन करना

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट himachal.nic.in जाए।vridhaawastha pensn yojna official website
  • आवेदन पत्र डाउनलोड पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें।
  • आवेदन का प्रिंट लेकर पूछी गयी समस्त जानकारी को सही से भरे।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी डाक्यूमेंट्स को एक साथ अटैच करें।
  • आवेदक पत्र और डाक्यूमेंट्स को सम्बंधित कार्यालय में जमा कराये।

हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना एक ऐसी योजना हैं जो कि वृद्ध नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी कौन होंगे?

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के वृद्धजनों को मिलेगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना इस योजना में कितने तक की धनराशि जनता को मिलती है ?

योजना में 750 और 1,300 रूपये तक की पेंशन राशि नागरिको को मिलती है। 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन 60 से 69 साल तक के लाभार्थी को, 70 या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1,300 रूपये प्रतिमाह मिलते है।

हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना के लाभार्थी कौन नहीं होंगे?

हिमांचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष से कम लोगों को नहीं मिलेगा।

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