मित्रों नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लेबर मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम के बारे में जो की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में काम करने वाले श्रमिकों तथा मजदूरों कामगारों को आर्थिक एवं आवश्यक सहायता देने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों का एक श्रमिक कार्ड बनवाती है जो की केंद्र सरकार के ई-श्रम कार्ड जैसा ही होता है।
उत्तर प्रदेश द्वारा जारी LMIS (Labour management information system) पोर्टल पर श्रमिक ऑनलाइन प्रक्रिया से अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली अनेक सुविधाओं/योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा नागरिको को UPBOCW Renewal की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी और एक श्रमिक हैं तो उपरोक्त लेबर कार्ड बनवाने के लिए आपको उत्तर-प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) के वेब पोर्टल upbocw.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आगे आप इस आर्टिकल में जानेंगे की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, पात्रता और मांगे जाने वाले दस्तावेज के बारे में तो कृपया आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
क्या है UPBOCW योजना ?
Labour management information system (LMIS) उत्तर प्रदेश (UP) सरकार राज्य के कामगार मजदूर व श्रमिकों के LMIS पोर्टल के माध्यम से एक लेबर कार्ड बनवा रही है। आपको बता दें की केंद्र सरकार के ई-श्रम कार्ड योजना के तहत ही राज्य सरकार इस UPLMIS पोर्टल की शुरुआत की है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी लगभग 80 – 85 लाख लोग किसी न किसी असंगठित या प्राइवेट क्षेत्र में श्रमिक और मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं ।
श्रमिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की कमी, अनिश्चित कार्य समय, आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि बातों ने राज्य सरकार ने एक व्यापक राज्य स्तरीय केन्द्रीय कानून की कमी को महसूस किया इन्हीं सब समस्याओं के निदान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने UPBOCW की स्थापना (रोजगार एवं सेवा शर्तों के अधिनियम) के तहत मार्च 1996 में की। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यही है की असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की हितों की रक्षा और श्रमिकों को जन कल्याणकारी योजना/सुविधा का लाभ कैसे पहुंचाया जाये। यहाँ नीचे हम आपको UPBOCW बोर्ड के द्वारा मजदूरों के लिए किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों के बारे में बता रहे हैं –
- दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना।
- राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी उपाय और सुविधाओं में सुधार करना।
- राज्य के लाभार्थी श्रमिकों का सामूहिक बीमा करवाना तथा बीमे की प्रीमियम राशि का भुगतान करना।
- यदि कोई श्रमिक 60 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उन्हें मासिक पेंशन का भुगतान करना।
- श्रमिकों के बीमार होने पर चिकित्सा संबंधी व अन्य जरूरी सुविधा समय पर मुहैया करवाना।
- यदि श्रमिक कोई महिला है तो महिला के संतान होने पर जरूरी चिकित्सा सुविधा और योजना संबंधी लाभ का भुगतान करना ।
- यदि किसी मजदूर को स्वयं के घर निर्माण के लिए बैंक से ऋण व लोन को स्वीकृत करवाना ।
1 | पोर्टल का नाम | UPLMIS |
2 | राज्य | उत्तर प्रदेश |
3 | विभाग | उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग |
6 | लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक और प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कामगार मजदूर |
7 | आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
8 | BOCW की आधिकारिक वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
9 | LMIS की ऑफिसियल वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
10 | BOCW पोर्टल की शुरुआत | जनवरी 2015 |
11 | LMIS पोर्टल की शुरुआत | जून 2014 |
12 | BOCW का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-5412 |
13 | UPBOCW कार्यालय फोन नंबर | 0522-2723921 |
14 | कार्यालय का पता | 2 तल, ए एंड डी ब्लॉक, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ- 226010 (उत्तर प्रदेश), इंडिया |
15 | UPBOCW का व्हाट्सप्प नंबर | +91-9140876115 |
16 | पोर्टल का उद्देशय | उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक और प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कामगार मजदूरों का लेबर कार्ड बनाना और सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना |
17 | ऑफिसियल E – मेल ID | upbocboardlko@gmail.com |
UPBOCW के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली राज्य सरकार की अन्य योजनाएं
UPBOCW का पूरा नाम उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है जिसे Labour management information system (LMIS) के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित की गयी सभी प्रकार की श्रमिक श्रेणी की योजनाएं इस पोर्टल में उपलब्ध है जो की इस प्रकार से निम्नवत है।
1. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
योजना की पात्रता
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना श्रमिक महिला के दो प्रसवों तक ही मान्य है।
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत श्रमिक महिला के पहली और दूसरी संतान कन्या के रूप में होने पर भी योजना का लाभ दिया जाएगा ।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- राज्य के किसी राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
योजना का लाभ :
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत जिस श्रमिक महिला के पति पुरुष मजदूर पंजीकृत हैं तो उन्हें महिला श्रमिक के संतान होने पर राज्य सरकार की तरफ से एक मुश्त ₹6,000/- की धनराशि दी जाएगी ।
- महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव होने की स्थिति में 3 माह तक न्यूनतम वेतन ₹1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में दिए जाएंगे ।
- यदि श्रमिक महिला की पहली संतान एक पुत्र है तो राज्य सरकार महिला श्रमिक को ₹20,000/- तथा यदि संतान एक पुत्री है तो ₹25,000/- देगी ।
यह भी देखें :- (upbocw.in) यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट
2. संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
योजना की पात्रता :
- इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के 25 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कक्षा एक से उच्चतर शिक्षा तक के लिए राज्य सरकार की तरफ से छात्रवृति दी जाएगी ।
- श्रमिक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- श्रमिक के सिर्फ दो बच्चों के लिए छात्रवृति योजना मान्य होगी ।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पाॅलीटेक्निक/आई0टी0आई0/इंजीनियरिंग कालेजों/मेडिकल पाठ्यक्रमों/प्रबन्धन कालेजों में प्रवेश के लिए किये गये जमा शुल्क(Fees) की रसीद की छायाप्रति।
- आवेदक श्रमिक के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
योजना का लाभ :
- कक्षा 10 तथा कक्षा 12 में उत्तीर्ण छात्राओं को साइकिल दी जाएगी ।
- कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ₹150/- प्रतिमाह, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक ₹200/- प्रतिमाह, कक्षा 11 व कक्षा 12 तक ₹250/- प्रतिमाह राज्य सरकार की तरफ से श्रमिकों के बच्चों को दिए जाएंगे।
- उच्चस्तरीय शिक्षा में स्नातक के लिए ₹1,000/- , परास्नातक के लिए ₹2,000/- और इंजीनियरिंग व मेडिकल की शिक्षा हेतु ₹ 8,000/- प्रतिमाह तथा अनुसंधान व आगे की शिक्षा हेतु ₹12,000/- प्रतिमाह दिए जाएंगे ।
3. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
योजना की पात्रता :
- इस योजना के लिए वे सभी विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 5 से कक्षा 9 तक 55% या इससे अधिक / कक्षा 10 से कक्षा 12 तक 50 % या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो ।
- यदि विद्यार्थी किसी आई.टी.आई/ स्नातक/ या अन्य किसी व्यवासायिक प्रशिक्षण में 60 % या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होता है तो वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा ।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- बैंक खाते का विवरण
- अंकतालिका की छायाप्रति
- यदि किसी तकनीकी कोर्स में एडमिशन लिया है तो जमा फीस की रसीद की छायाप्रति
योजना का लाभ
- संबंधित कक्षा में अनुतीर्ण छात्र को योजना के तहत कोई छात्रवृति राशि देय नहीं होगी ।
- योजना में सरकार की तरफ निर्धारित कक्षा 6 से विद्यार्थी को छात्रवृति दी जाएगी ।
4. आवासीय विद्यालय योजना
योजना की पात्रता
- योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष है तो राज्य के आवासीय स्कूल में शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए पात्र हैं ।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- योजना में पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटोकापी
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र की फोटोकापी
योजना का लाभ
- जिन श्रमिक बच्चों की आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा निःशुुल्क आवासीय शिक्षा।
यह भी देखें :- यूपी वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कैसे करें
5. कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
योजना की पात्रता
- यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी आयु 18-35 के बीच होनी चाहिए ।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- योजना में पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटोकापी
- जिस प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लिया है उसके आवेदन पत्र की फोटोकापी ।
योजना का लाभ
- उ0प्र0 राज्य सरकार की तरफ से कौशल विकास मिशन द्वारा श्रमिक को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण के दौरान श्रमिक एक न्यूनतम वेतन धनराशि भी जाएगी ।
6. सौर उर्जा सहायता योजना :-
योजना की पात्रता
- योजना में जिन श्रमिकों के बच्चे कक्षा 9 से 12 तक के बीच स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा बिना बाधा के बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पैनल स्थापित किये जायेंगे।
- योजना में एक परिवार सिर्फ एक बार इस योजना का लाभ ले सकता है ।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- योजना में पंजीकृत होने का प्रमाण
- योजना में जमा होने वाले अंशदान ₹250/- का प्रमाण
- परिवार के पास बिजली का कनेक्शन ना होने का प्रमाण
योजना का लाभ
- योजना के अन्तर्गत श्रमिक के आवास पर 02 एल0ई0डी0 बल्ब, 01 डी0सी0 टेबल फैन, 01 सोलर पैनल, चार्जिंग कन्ट्रोलर, 01 मोबाइल चार्जर स्थापित किया जाएगा ।
- स्थापित किए गए यंत्रों की गारंटी 5 साल की होगी ।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना
7. कन्या विवाह अनुदान योजना :-
योजना की पात्रता
- पंजीकृत आवेदक श्रमिक के रूप 100 दिनों तक कार्य कर चुका हो
- योजना में कन्या की उम्र न्यूनतम 18 साल और लड़के की उम्र न्यूनतम 21 साल पूरी होनी चाहिए ।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज
- विवाह का प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की छाया प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र
- जमा अंशदान का प्रमाण
योजना का लाभ
- विवाह जोड़े का अपनी ही जाति में विवाह होने पर सरकार की तरफ से ₹55,000/- श्रमिक परिवार को दिए जाएंगे ।
- यदि विवाह जोड़ा इन्टर कास्ट मेरिज करता है तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से ₹61,000/- श्रमिक को दिए जाएंगे ।
8. आवास सहायता योजना :-
योजना की पात्रता
- श्रमिक परिवार के पास अपना स्वयं का मकान ना हो और मकान के लिए उसके पास पर्याप्त जमीन हो ।
- आवेदक श्रमिक पूरे जीवन में योजना का सिर्फ एक बार लाभ ले सकता है ।
- आवेदक श्रमिक का पंजीकरण 5 साल पुराना हो और उसकी अधिकतम उम्र 55 साल हो ।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मकान ना होने का स्वयं घोषित किया हुआ प्रमाण
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आवेदन फॉर्म की तीन फोटोकापी
योजना का लाभ
- लाभार्थी श्रमिक को राज्य सरकार नया घर खरीदने हेतु या बनाने हेतु ₹1,00,000/- देगी ।
- यदि लाभार्थी घर की मरम्मत करवाना चाहता है तो उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिक को ₹15,000/- अनुदान के रूप में देगी ।
- एक श्रमिक उपरोक्त दोनों विकल्प में से कोई एक के लिए आवेदन कर सकता है ।
9. शौचालय सहायता योजना
योजना की पात्रता
- आवेदक श्रमिक के घर में पहले से शौचालय की सुविधा नहीं होनी चाहिए ।
- श्रमिक का किसी देश के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में CBS ब्रांच में बैंक खाता होना चाहिए ।
- एक परिवार से सिर्फ एक शौचालय के लिए आवेदन किया जा सकता है ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- शौचालय ना होने का घोषित किया हुआ प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पंजीकृत होने का प्रमाण
योजना का लाभ :
- योजना में पात्र लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए राज्य सरकार दो किस्तों में ₹12,000/- देगी।
- किस्तों का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा ।
10. चिकित्सा सुविधा योजना
योजना की पात्रता :
- आवेदक मजदूर निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत किया हुआ होना चाहिए ।
- अंशदान जमा किया हुआ होना चाहिए ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- पंजीकरण पत्र की फोटोकापी
- बैंक पास बुक की फोटोकापी
- आधार कार्ड
योजना का लाभ :
- योजना में विवाहित श्रमिक परिवार को एक साल के लिए ₹3,000/- दिए जायेंगे ।
- अविवाहित श्रमिक परिवार को एक साल के लिए ₹2,000/- दिए जायेंगे ।
11. आपदा राहत सहायता योजना :
योजना की पात्रता :
- कोविड -19 बीमारी के दौरान बोर्ड के पोर्टल में पंजीकृत श्रमिक ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- बैंक खाता
- आधार कार्ड
योजना का लाभ :
- पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में सरकार द्वारा वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/तीन महीने के हिसाब से ₹1,000/- जमा किए जाएंगे ।
12. महात्मा गाँधी पेन्शन योजना :
योजना की पात्रता :
- आवेदक 60 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो।
- आवेदक श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो ।
- आवेदक श्रमिक राज्य या केंद्र की किसी पेंशन योजना में पंजीकृत ना हो ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- केंद्र या राज्य के किसी पेंशन योजना में पंजीकृत नहीं हूँ यह लिखा हुआ स्वयं का घोषित प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- आधार कार्ड
योजना का लाभ :
- योजना के लाभार्थी को प्रतिमाह ₹1,000/- पेंशन दी जाएगी ।
- लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशन लाभार्थी की पत्नी को दी जाएगी ।
- पेंशन में प्रतिवर्ष ₹50/- की वृद्धि की जाएगी ।
13. गम्भीर बीमारी सहायता योजना :
योजना की पात्रता :
- योजना में पंजीकृत श्रमिक पात्र है।
- योजना के अंतर्गत श्रमिक के परिवार से पत्नी व बच्चे (पुत्र /पुत्री) जो 21 वर्ष की आयु से कम हो ।
- आवेदक किसी भी राज्य या केंद्र योजना (जन आरोग्य योजना / आयुष्मान योजना ) के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- बीमारी संबंधी प्रमाण पत्र
- दवाई खरीदने का बिल
- पुत्र / पुत्री जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो परिवार पर आश्रित होने का प्रमाण
योजना का लाभ :
- राज्य सरकार श्रमिक के बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च को वहन करेगी।
- इस खर्चे की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
14. मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना :
योजना की पात्रता :
- पेंशन के लिए श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पेंशन लेने के लिए योग्य ना हो ।
- आवेदक श्रमिक 50% या इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए ।
- आवेदक बोर्ड पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पंजीकृत होने का प्रमाण
- बैंक खाता
योजना का लाभ
- लाभार्थी श्रमिक की दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थ होने पर जीवनकाल तक ₹1500-1250-1000 की पेन्शन दी जाएगी।
- स्थाई विकलांगता होने पर तीन लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगिता होने पर दो लाख रुपये दिए जायेगे ।
- श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर पाँच लाख रुपये दिए जायेगे । एक लाख रुपये बैंक खाते में तथा बाकी रकम फिक्स डिपाजिट कर दी जाएगी ।
15. अन्त्येष्टि सहायता योजना
योजना की पात्रता
- श्रमिक बोर्ड पोर्टल पर पंजीकृत हो और अंशदान मृत्यु की तिथि से प्रभावी हो ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- पंजीकरण प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता प्रमाण पत्र
- अंशदान जमा करने का प्रमाण
योजना का लाभ
- योजना के अंतर्गत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को राज्य सरकार की तरफ से ₹25,000/-दिए जाएंगे ।
यूपी राशन कार्ड सूची में अपना नाम ऑनलाइन कैसे देखें
क्या है UPLMIS पोर्टल ?
यूपीएलएमआईएस जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश लेबर मैनेजमेंट इनफॉर्मैशन सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के आधीन स्थापित बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी यह एक ऑनलाइन सरकारी वेब पोर्टल है । पोर्टल पर श्रमिक को अपना लेबर कार्ड बनवाने, नवीनीकरण और भी अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। यहाँ हम आपको UPLMIS में पंजीकृत होने के जो श्रमिक पात्र हैं उनकी सूची दी है ।
- वेल्डिंग का काम करने वाले कामगार/मजदूर
- बढ़ई या लकड़ी का काम करने वाले मजदूर
- कुआं खोदने वाले
- रोड रोलर चलने वाले या सड़क का काम करने वाले
- छप्पर या छत का कार्य करने वाले
- राजमिस्त्री का कम करने वाले
- पलंबर का काम करने वाले
- लोहार या लोहे का काम करने वाले
- इलेक्ट्रिशन/इलेक्ट्रिक का काम करने वाले
- सुरंग निर्माण का कार्य करने वाले
- टाइल्स का कार्य करने वाले
- मार्बल या पत्थर तोड़ने का काम करने वाले
- चट्टान का काम करने वाले
- चौकीदार व सिक्योरिटी का काम करने वाले
- सीमेंट, ईंट ढोने का काम करने वाले
- मकानों भवनों में अंदरूनी सजावट का काम करने वाले
- खिड़की, ग्रिल, दरवाजों आदि का काम करने वाले
- किचन का काम करने वाले
- ईंट भट्टों पर काम करने वाले
- मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का काम करने वाले
- चुना, पुताई आदि का काम करने वाले
- बांध, पुल का काम करने वाले
UPLMIS पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्रता
यदि आप भी एक उत्तर प्रदेश के निवासी और मजदूर/श्रमिक हैं तो आपको LMIS पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निम्न पात्रता पूर्ण करनी होगी –
- आवेदक श्रमिक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- आवेदक श्रमिक कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हुआ होना चाहिए।
UPLMIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
LMIS पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिक के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए –
- पासपोर्ट साइज़ दो फोटोग्राफ
- स्व-घोषित प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की फोटोकापी
- बैंक पास बुक की फोटोकापी
UPLMIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया
upbocw online registration 2023 को हमने नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया है –
- Step 1:- सबसे पहले आपको UPBOCW की ऑफिसियल वेबसाईट upbocw.in पर जाना है।
- इसके बाद होम पेज पर मौजूद “श्रमिक पंजीयन का आवेदन “ के लिंक पर क्लिक करें।
- Step 2:- इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक भरें और उसके बाद “आवेदन/संसोधन करें ” के बटन पर क्लिक करें ।
- Step 3:- बटन पर क्लिक करने ओपन हुए फॉर्म को भरें तथा फॉर्म को सबमिट करें । इस तरह से आपकी LMIS पोर्टल पर श्रमिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी ।
यूपीएलएमआईएस श्रमिक रजिस्ट्रेशन की स्थिति ऐसे चेक करें
आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा सभी श्रमिकों को अपने आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की इस्थिति देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जायें।
- होमपेज पर आपको श्रमिक पंजीयन की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए तीन विकल्प दिखाई देंगे -आधार कार्ड, आवेदन संख्या और पंजीयन संख्या। आप उपयुक्त विकल्प चुन ले।
- इसके बाद नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड कोड भर दे। अब सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दे।
- अब आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति शो होने लगेगी। इस प्रकार से आप ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते है।
यूपीएलएमआईएस पोर्टल में लॉगिन ऐसे करें
उत्तर प्रदेश के LMIS वेब पोर्टल पर लॉगिन होने की ऑनलाइन प्रक्रिया को हमने नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया है –
- Step 1:- सबसे पहले आपको UPLMIS की ऑफिसियल वेबसाईट uplmis.in पर जाना है।
- होमपेज पर आपको लॉग इन पैनल दिखाई देगा। इसमें आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल कर यूजर लॉगिन ऑप्शन को सिलेक्ट करें तथा लॉगिन के बटन पर क्लिक करें ।
- इस प्रकार से आप आधिकारिक पोर्टल की सहायता से लॉगिन के प्रोसेस को पूरा कर सकते है।
यूपीएलएमआईएस UPLMIS पोर्टल से संबंधित FAQs
UPLMIS क्या है ?
उत्तर प्रदेश LMIS एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है। जो श्रमिक उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक हैं वह पोर्टल पर पंजीकृत होकर अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं तथा राज्य की अन्य श्रमिक योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
UPLMIS पर यूजर लॉगिन कैसे करें ?
ऊपर दिये गये आर्टिकल की मदद से आप UPLMIS पर यूजर लॉगिन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है। साथ ही लेख में बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।
UPLMIS पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवायें ?
UPLMIS पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सम्बंधित संपूर्ण प्रक्रिया आपको ऊपर दिये गये लेख के माध्यम से बताई गयी है। इसकी सहायता से आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
UPBOCW क्या है ?
श्रमिकों को राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने UPBOCW की स्थापना (रोजगार एवं सेवा शर्तों के अधिनियम) के तहत मार्च 1996 में की। यह बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के श्रमविभाग के अधीन है ।
UPBOCW का हेल्प लाइन नंबर क्या है ?
UPBOCW का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5412 है।
UPLMIS की ऑफिसियल वेबसाईट क्या है ?
UPLMIS की ऑफिसियल वेबसाईट uplmis.in है।
UPBOCW की ऑफिसियल वेबसाईट क्या है ?
UPBOCW की ऑफिसियल वेबसाईट upbocw.in है।
UPLMIS तकनीकी सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर क्या है ?
तकनीकी सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर +91-9140876115 है।