यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन : Domicile Certificate Application Form

यूपी निवास प्रमाण पत्र-आज के समय में देश के प्रत्येक नागरिक के पास उनका निवास प्रमाण होना बहुत ही आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र जिसे हम Domicile Certificate के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में उपयोग होता है।

देश के नागरिक जिस भी राज्य में निवास कर रहें हैं, उनके राज्य की नागरिकता का प्रमाण वह अपने निवास प्रमाण पत्र द्वारा दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से नागरिक इसे बहुत से कार्य जैसे – सरकारी योजनाओं का लाभ व नौकरी हेतु आवेदन के लिए, विद्यालय व कॉलेज में एडमिशन और छात्रवृत्ति आदि लिए भी उपयोग में ला सकते है।

आज अपने आर्टिकल के माध्यम से हम आपको यूपी निवास प्रमाण पत्र / Residence Certificate हेतु आवेदन से जुडी जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं, इसके लिए जो आवेदक अपने निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना चाहते हैं वह लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन। UP Domicile Certificate Application Form
UP Domicile Certificate Application Form

Table of Contents

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन 2023

निवास प्रमाण पत्र Residence Certificate का उपयोग पहचान प्रमाणित करने के साथ-साथ बहुत से अन्य कार्यों में भी होता है। यह प्रमाण पत्र सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य के नागरिकों के लिए जारी किए जाते हैं।

जिससे आवेदक अपने राज्य व केंद्र द्वारा चलाई जा रही बहुत -सी योजनाओं और अपने सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को बनवाने हेतु राज्य की नागरिकता को प्रमाणित कर बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के नागरिकों को उनके निवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर प्रदान कर रही है। जिससे अब डिजिटल माध्यम से निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर आवेदक अपने समय की बचत कर सकेंगे।

उत्तरप्रदेश के वह सभी नागरिक जो राज्य के स्थाई निवासी है और उन्होंने अभी तक अपने यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया है। वह सभी अपने प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए अब आसानी से घर बैठे ही कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इसके लिए उन्हें बार-बार तहसील जाकर अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आप को यहाँ domicile certificate कैसे बनाया जाता है ?  इस बारे में जानकरी देंगे साथ ही यूपी डोमिसाइल प्रमाण से संबंधित लाभ, पात्रता, दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आदि , आवेदक यहाँ दी गई जानकारी को पढ़कर प्राप्त कर सकेंगे।

UP Domicile Certificate 2023: Details

आर्टिकल यूपी निवास प्रमाण पत्र
राज्य उत्तर प्रदेश
वर्ष 2023
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
लाभार्थी राज्य के सभी नागरिक
उद्देश्य नागरिकों की नागरिकता के प्रमाण हेतु निवास
प्रमाण पत्र जारी करना
आवेदन शुल्क मात्र 10 रूपये /-
आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in

(Domicile Certificate) निवास प्रमाण पत्र के लाभ

राज्य के जिन भी आवेदकों द्वारा निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) के लिए आवेदन किया गया है, उन्हें इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मिलने वाली बहुत सी सुविधाओं के लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • यूपी निवास प्रमाण पत्र नागरिक अपने प्रमाण पत्र का उपयोग अपने राज्य की नागरिकता प्रमाणिक करने के लिए कर सकेंगे, जिससे यह पता चल सकेगा की आप उसी राज्य के स्थाई निवासी हैं।
  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आवेदन के लिए नागरिक अब ऑनलाइन माध्यम ( निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई) से घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर नागरिक अपने समय व पैसे दोनों की बचत कर सकेंगे।
  • आवेदकों द्वारा निवास प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उसकी वैधता जिंदगी भर रहती है, परन्तु यदि आवेदक अपना निवास स्थान बदलकर किसी और राज्य में निवास करने लगते हैं तो इसकी वैधता खत्म हो जारी हैं।
  • राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी नागरिकों के पास उनका निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदक अपने प्रमाण पत्र का उपयोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों को बनवाने के लिए कर सकेंगे।
  • निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल आवेदक छात्रवृत्ति का लाभ, विद्यालय व कॉलेज में एडमिशन के लिए कर सकेंगे।

इसे भी देखें : (upbocw.in) यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

राज्य के वह नागरिक जो निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए सभी दस्तावेज़ होने आवश्यक हैं, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची दे रहे हैं।

1. आधार कार्ड 5. जन्म प्रमाण पत्र
2. पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी)6. हाई स्कूल (10th) और बारहवीं का प्रमाण पत्र
3. स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र 7. बैंक की पासबुक
4. राशन कार्ड8. पासपोर्ट साइज फोटो

e Sathi पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ

राज्य के आवेदकों के लिए सरकार द्वारा जारी e-Sathi पोर्टल पर निवास स्थान प्रमाण पत्र बनवाने के साथ-साथ बहुत से अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई है, पोर्टल पर प्रदान की गई सेवाओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाण पत्र
  • हैसियत प्रमाण पत्र
  • खतौनी की नकल
  • कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन
  • शादी व बिमारी के लिए आवेदन
  • विधवा पेंशन
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
  • दहेज़ प्रथाओं से पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता
  • नए राशन कार्ड के लिए आवेदन
  • मुख्यमंत्री कृषि सहायता योजना हेतु आवेदन

इसे भी पढ़े : BOR UP NIC IN Certificate Verification Online 2023- राजस्व परिषद यूपी

यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले E-Sathi पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई -साथी) के विकल्प पर जाकर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
    ई-साथी-पोर्टल-ऑफिसियल
  • इसके बाद अगले पेज पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र खुलकर आ जाएगा। यूपी-निवास-प्रमाण-पत्र-आवेदन-फॉर्म
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपकी लॉगिन आईडी, नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, जिला, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करके सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
    लॉगिन-फॉर्म
  • इसके बाद आपको आपके फ़ोन पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, आपको मोबाइल पर आए ओटीपी को OTP बॉक्स में दर्ज कर देना होगा।
  • जिसके माध्यम से आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को जेनरेट करना होगा, अब नए पेज में आपको लॉगिन करना होगा, इसके लिए आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट कर देना होगा।
  • अब अगले पेज पर आवेदन भरें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको निवास पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
    डोमिसाइल-रजिस्ट्रेशन-फॉर्म
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि बहुत ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको माँगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके सेव पर क्लिक कर देना होगा।
  • अब आपको सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करके नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • इस तरह आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आवेदन की स्थिति जानने की प्रक्रिया

राज्य के जिन भी नागरिकों द्वारा यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, वह अपने आवेदन स्थिति की जाँच भी पोर्टल पर कर सकेंगे, इसके लिए वह आवेदन स्थिति की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक को E-District पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ हमे पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन-स्टेटस-यूपी-निवास-प्रमाण-पत्र
  • अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। एप्लीकेशन-स्टेटस-ट्रैक
  • सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

लॉगिन विवरण चेक करने की प्रक्रिया

लॉगिन विवरण की जाँच करने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक को E-District पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • आपको यहाँ पहले लॉगिन करना होगा, इसके लिए आपको पहले अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन के विकल्प पर Click कर देना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको बहुत से विकल्प दिखाई देंगे जिनमे से आपको लॉगिन विवरण के विकल्प देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • लॉगिन विवरण के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन विवरण की पूरी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता, ज़िला मोबाइल नंबर, मेल आईडी आदि आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।

आवेदन का प्रिंटआउट निकालने की प्रक्रिया

आवेदक द्वारा निवास प्रमाण पत्र के लिए किए गए आवेदन का प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है, इसके लिए वह दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके अपने निवास प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले E-District पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ हमे पेज पर आपको लॉगिन आईडी दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • अब अगले पेज पर आपको आवेदन प्रिंट करें के विकल्प पर क्लिक करके, नए पेज में अपनी आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा, अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, आप अब मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं जिसका आप इसके बाद प्रिंट ऑउट निकलवा सकते हैं।

पासवर्ड रिसेट करने की प्रक्रिया

यदि आवेदक अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या उसे रिसेट करना चाहते हैं तो आप दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन फॉर्म में Forget Password के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर आपको यूजर नेम, यूजर की जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके रिसेट पासवर्ड के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। पासवर्ड-रिसेट-प्रक्रिया
  • इसके बाद आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना होगा।
  • अब आपको अपना नया पासवर्ड बनाकर सबमिट कर देना होगा, इस तरह आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा।

निवास प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया

आवेदक अपने निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन दी गई प्रक्रिया को पढ़कर कर सकते हैं।

  • सबसे पहलेआवेदक को E-District पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ हमे पेज पर आपको प्रमाण पत्र का सत्यापन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। सर्टिफिकेट-वेरिफिकेशन
  • अब अगले पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • जिसके बाद आप अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकेंगे।

मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

निवास प्रमाण बनवाने के लिए आवेदक ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले अपने क्षेत्र के सीएससी केंद्र /पब्लिक सर्विस केंद्र या तहसील में जाना होगा।
  • यहाँ से आपको निवास प्रमाण पत्र ( Residence Certificate) बनवाने हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, माता-पिता का नाम, ज़िला आदि दर्ज करके फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर देना होगा।
  • सारी जानकारी व दस्तावेजों को अटैच कर लेने के बाद आपको फॉर्म को कार्यालय में ही जमा करवा देना होगा।
  • इस तरह आपकी ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की पूरी तरह से जाँच हो जाने के बाद आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
  • यह प्रमाण पत्र आवेदन के 3 से 4 हफ्ते के मध्य बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आप इसे प्राप्त कर सकेंगे।

ई साथी मोबाइल एप्प डाउनलोड करने की प्रक्रिया

आवेदक अपने फ़ोन में ई साथी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे इसके लिए वह दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन करना होगा।
  • अब आपको सर्च बॉक्स में ई-साथी मोबाइल एप्प टाइप करके सर्च कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने मोबाइल ऐप खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको इनस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड हो जाएगा।
  • जिसे ओपन करके आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे।
निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया

आवेदक ऑनलाइन माध्यम से भी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इसके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए वह दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके या लिंक पर क्लिक करके भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक को E-District पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
  • यहाँ आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको ऊपर सेवाएँ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, यहाँ आपको बहुत से विभाग व उपलब्ध सेवाओं की सूची दिखाई देगी।
  • जिसमे से आपको राजस्व विभाग की सेवाओं में अधिवास प्रमाण पत्र के आगे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। निवास-प्रमाण-पत्र-आवेदन
  • इसके बाद आपके सामने निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।

यूपी निवास प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्न/उत्तर

निवास प्रमाण पत्र बनाना क्यों आवश्यक है ?

निवास प्रमाण पत्र बनाना देश के सभी राज्यों के नागरिकों को बनवाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र द्वारा ही आवेदक जिस राज्य में निवास कर रहें उन्हें वहाँ की नागरिकता के प्रमाण प्राप्त होता है। साथ ही डोमिसाइल प्रमाण के माध्यम से ही आवेदक अपने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

यूपी निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र होने से आवेदकों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं ?

निवास प्रमाण पत्र होने से आवेदक सभी सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, कॉलेज में एडमिशन आदि के साथ-साथ अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आय, जाति, जन्म, मृत्यु आदि दस्तावेजों को बनवाने के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।

डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु आवेदक की क्या मुख्य पात्रता होनी आवश्यक है ?

डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु राज्य के वह आवेदक जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हैं, वह सभी आवेदन के पात्र होंगे।

यूपी निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवेदक को कितना शुल्क देना होगा ?

यूपी निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवेदक को नेट बैंकिंग के माध्यम से 10 रूपये का शुल्क जमा करना होगा।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक इस प्रकार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं ?

जो आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं वह CSC केंद्र /पब्लिक सर्विस केंद्र या तहसील से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकेंगे।

Uttar Pradesh ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

यूपी ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऊपर लेख में प्रदान करवा दी गई है, जिसे पढ़कर आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या -क्या चाहिए?

निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस।

ई -साथी पोर्टल पर कौन -कौन सी सुविधाएं हैं ?

इस पोर्टल पर मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र , रोजगार पंजीकरण के लिए आवेदन, पेंशन आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी आदि सुविधाएं हैं, जिनका आप इसी पोर्टल के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर

निवास प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित किसी भी तरह की समस्या या जानकारी के लिए आवेदक इसके उत्तरप्रदेश ई-साथी हेल्पलाइन नंबर : 0522-2304706 पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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