“बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” इस योजना को एक और नाम “Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriage” से भी जाना जाता है। इस योजना में लाभार्थी को सरकार द्वारा ₹2,50,000/- की सहायता धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है।
यह योजना डॉ. भीमराव अंबेडकर फ़ाउंडेशन के द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की मदद से चलाई जा रही है। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा की हमारे समाज में आज भी इंटर कास्ट मैरिज करना आसान नहीं है। जो लोग भी Antarjatiya Vivah करते हैं उन्हें समाजिक और पारिवारिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान में हर एक नागरिक को यह अधिकार है की 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह अपनी इच्छानुसार अपने जाति या किसी अन्य से शादी कर सकता है।
वैसे तो परंपरागत रूप से, हिंदू संस्कृति में विवाह एक संस्कार था, लेकिन हिंदू विवाह के अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद यह एक कानून बना। डॉ अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्हीं के नाम पर चलाये जा रहे डॉ. भीमराव अंबेडकर फ़ाउंडेशन ये संस्था ऐसे लोगों की सहायता करती है जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं आईये जानते हैं इस योजना से जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में।
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
Dr. Ambedkar Foundation के चेयरमैन | Dr. Thaawarchand Gehlot |
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी | बिहार राज्य सरकार के द्वारा |
योजना का उद्देश्य | समाज में अंतरजातीय विवाह के प्रति लोगों की सोच बदलना और इस कारण हो रहे सामाजिक भेदभाव को खत्म करना |
आवेदन का माध्यम | योजना के लिए आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर ऑफलाइन माध्यम से किया जाना है। |
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता धनराशि | ₹2,50,000/- |
आवेदन फॉर्म PDF | यहाँ क्लिक करें |
ऑफिसियल ई – मेल ID : | [email protected] |
ऑफ़िस का पता | Dr. Ambedkar Foundation,15, Janpath, New Delhi-110 001 (India) |
हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर | 91-11-23320571 , 23320576 |
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क्या है बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana बिहार के लोगों के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विवाह कल्याणकारी योजना है जिसमें की अगर कोई नागरिक इंटरकास्ट मैरिज करता है तो राज्य सरकार द्वारा उसे सहायता प्रोत्साहन के रूप में ढाई लाख रूपये दिए जाएंगे। इस योजना के देखरेख का ज़िम्मा सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट मिनस्ट्री और डॉ भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन के हाथों में हैं।
पहले बिहार इंटरकास्ट विवाह योजना को कुछ ही वर्षों के लिए शुरू किया गया था परन्तु इस योजना की अपार सफलता के बाद इसे प्रतिवर्ष के लिए लागू कर दिया गया। इस योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन होता है और जो भी विवाहित जोड़ा इस योजना में रजिस्टर होता है उसे विवाह के समय सरकार द्वारा ₹25,000/- की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है।
योजना की पात्रताएं क्या है जानें
इस योजना से संबंधित पात्रताएं निम्लिखित प्रकार से हैं –
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए लाभार्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है तभी वह बिहार इंटरकास्ट योजना के लिए पात्र होंगे।
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत विवाहित जोड़े में से किसी एक को अनुसूचित जाति/जनजाति का होना जरूरी है। तभी वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- योजना में लड़की की विवाह योग्य उम्र कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में लड़के की विवाह योग्य उम्र कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- वर और वधु का विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर होना जरूरी है।
- यह योजना सिर्फ लाभार्थी के प्रथम विवाह के लिए ही मान्य है। दूसरे या अन्य विवाह के लिए यह योजना मान्य नहीं होगी।
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को विवाह होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
- लाभार्थी की वार्षिक आय ₹3,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उपरोक्त योजना में लाभार्थी को ₹10/- का नॉन – ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर को जमा करवाना अनिवार्य है। स्टैम्प पेपर जमा होने के बाद लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ₹1,50,000/- भेज दिए जाएंगे।
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में मिलने वाली सहायता राशि के ₹1,50,000/- देने के बाद बाकी बची हुई राशि को बैंक में 3 वर्षों के लिए फिक्स डिपाजिट किया जाएगा जिसका ब्याज लाभार्थी को देय होगा।
आवश्यक दस्तावेज़
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ की सूची निम्न प्रकार से है
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- विवाहित जोड़े का मैरिज सर्टिफिकेट
- बैंक खाते का विवरण
- पैन कार्ड
- विवाह की फोटोज
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- लाभार्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड ऐसे करें
- सबसे पहले आपको डॉ भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जाना है।
- इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर “Schemes” के लिंक पर क्लिक करना है।
- “Schemes” के लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा उस पेज पर दिए गए “Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriage” के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जायेगी। इस पीडीएफ फाइल में दिए गयी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है।
- इसके बाद आपको डीएम द्वारा सत्यापित फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा।
- अंत में इन फॉर्म को प्रिंट कर और भरकर इसके साथ संबंधित कागज़ात संलग्न कर संबंधित विभाग में जमा कराना है। इस तरह से आप इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana से जुड़े FAQs
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?
इस योजना के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर संबंधित विभाग में जमा करना होगा जिसके बारे में ऊपर हमने इस आर्टिकल में बताया है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करें ?
योजना के लिए फॉर्म आप डॉ फ़ाउंडेशन की वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in पर जाकर कर सकते हैं
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए दी जाने वाली सहायता धनराशि कितनी है?
योजना में विवाहित जोड़ों को ढाई लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
वर्तमान में Dr. Ambedkar Foundation के चेयरमैन कौन हैं ?
Dr. Ambedkar Foundation के चेयरमैन का नाम Dr. Thaawar Chand Gehlot है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए संपर्क कहाँ करें ?
इसके लिए आप Dr. Ambedkar Foundation के ईमेल ( [email protected] ) से या ऑफ़िस जाकर योजना के बारे में पूछ सकते हैं जिसका पता हमने ऊपर आर्टिकल में दिया है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए कौन पात्र है ?
बिहार इंटरकास्ट विवाह प्रोत्साहन योजना में यदि विवाहित जोड़े (वर या वधु ) में से कोई एक सदस्य SC/ST से संबंधित है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।