दोस्तों नमस्कार , स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में जहाँ पर हम आपको रोज़ सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग – अलग कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो हम आज ऐसे ही एक योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है “बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” इस योजना को एक और नाम “Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriage” से भी जाना जाता है। इस योजना में लाभार्थी को सरकार द्वारा ₹2,50,000/- की सहयता धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है।
यह योजना डॉ. भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा भारत सरकार के सामजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की मदद से चलाई जा रही है। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा की हमारे समाज में आज भी इंटर कास्ट मैरिज करना आसान नहीं है। जो लोग भी इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उन्हें समाजिक और पारिवारिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान में हर एक नागरिक को यह अधिकार है की 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद बालिग होने पर वह अपनीं इच्छानुसार अपने जाति या किसी अन्य से शादी कर सकता है। वैसे तो परंपरागत रूप से, हिंदू संस्कृति में विवाह एक संस्कार था, लेकिन हिंदू विवाह के अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद यह एक कानून बना। डॉ आंबेडकर ने दलितों और पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्हीं के नाम पर चलाये जा रहे डॉ. भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन ये संस्था ऐसे लोगों की सहायता करती है जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं आईये जानते हैं इस योजना से जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में

योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
Dr. Ambedkar Foundation के चेयरमैन | Dr. Thaawarchand Gehlot |
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी | बिहार राज्य सरकार के द्वारा |
योजना का उद्देश्य | समाज में अंतरजातीय विवाह के प्रति लोगों की सोच बदलना और इस कारण हो रहे सामजिक भेदभाव को खत्म करना |
आवेदन का माध्यम | योजना के लिए आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर ऑफलाइन माध्यम से किया जाना है। |
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहयता धनराशि | ₹2,50,000/- |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
ऑफिसियल ई – मेल ID : | dir.daf-msje@gov.in |
ऑफिस का पता | Dr. Ambedkar Foundation,15, Janpath, New Delhi-110 001 (India) |
हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर | 91-11-23320571 , 23320576 |
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क्या है बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
बिहार इंटरकास्ट विवाह योजना बिहार के लोगों के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विवाह कल्याणकारी योजना है जिसमें की अगर कोई नागरिक इंटरकास्ट मैरिज करता है तो राज्य सरकार द्वारा उसे सहायता प्रोत्साहन के रूप में ढाई लाख रूपये दिए जाएंगे। इस योजना के देखरेख का जिम्मा सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट मिनस्ट्री और डॉ भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन के चैयरमैन के हाथों में हैं आपको बता दें की पहले इस बिहार इंटरकास्ट विवाह योजना को कुछ ही वर्षों के लिए शुरू किया गया था परन्तु इस योजना की अपार सफलता के बाद इसे प्रतिवर्ष के लिए लागू कर दिया गया। इस योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन होता है और जो भी विवाहित जोड़ा इस योजना में रजिस्टर होता है उसे विवाह के समय सरकार द्वारा ₹25,000/- की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है।
योजना की पात्रताएं क्या है जानें
इस योजना से संबंधित पात्रताएं निम्लिखित प्रकार से हैं –
- इस योजना के लिए लाभार्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है तभी वह बिहार इंटरकास्ट योजना के लिए पात्र होंगे।
- योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े में से किसी एक को अनुसूचित जाति/जनजाति का होना जरूरी है। तभी वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- योजना में लड़की की विवाह योग्य उम्र कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- योजना में लड़के की विवाह योग्य उम्र कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- वर और वधु का विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर होना जरूरी है।
- यह योजना सिर्फ लाभार्थी के प्रथम विवाह के लिए ही मान्य है। दूसरे या अन्य विवाह के लिए यह योजना मान्य नहीं होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को विवाह होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
- लाभार्थी की वार्षिक आय ₹3,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उपरोक्त योजना में लाभार्थी को ₹10/- का नॉन – ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर को जमा करवाना अनिवार्य है। स्टाम्प पेपर जमा होने के बाद लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ₹1,50,000/- भेज दिए जाएंगे।
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में मिलने वाली सहायता राशि के ₹1,50,000/- देने के बाद बाकी बची हुई राशि को बैंक में 3 वर्षों के लिए फिक्स डिपाजिट किया जाएगा जिसका ब्याज लाभार्थी को देय होगा
आवश्यक दस्तावेज
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार से है
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- विवाहित जोड़े का मैरिज सर्टिफिकेट
- बैंक खाते का विवरण
- पैन कार्ड
- विवाह की फोटोज
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- लाभर्थी का एक्टिव मोबाइल नंबर
- लाभर्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
यदि आप भी बिहार इंटरकास्ट विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डॉ भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यहां हम आपको फॉर्म डाउनलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं –
- सबसे पहले आपको डॉ भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जाना है।
- इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर “Schemes” के लिंक पर क्लिक करना है।
- “Schemes” के लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा उस पेज पर दिए गए “Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriage” के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जायेगी। इस पीडीएफ फाइल में दिए गयी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है।
- इसके बाद आपको डीएम द्वारा सत्यापित फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा।
- अंत में इन फॉर्म्स को प्रिंट कर और भरकर इसके साथ सम्बंधित कागजात सलंग्न कर सम्बंधित विभाग में जमा कराना है। इस तरह से आप इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana से जुड़े FAQs
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?
इस योजना के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा जिसके बारे में ऊपर हमने इस आर्टिकल में बताया है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करें ?
योजना के लिए फॉर्म आप डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए दी जाने वाली सहायता धनराशि कितनी है ?
योजना में विवाहित जोड़ों को ढाई लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
वर्तमान में Dr. Ambedkar Foundation के चेयरमैन कौन हैं ?
Dr. Ambedkar Foundation के चेयरमैन का नाम Dr. Thaawar Chand Gehlot.
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए संपर्क कहाँ करें ?
इसके लिए आप Dr. Ambedkar Foundation के ईमेल ( dir.daf-msje@gov.in )से या ऑफिस जाकर योजना के बारे में पूछ सकते हैं जिसका पता हमने ऊपर आर्टिकल में दिया है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए कौन पात्र है ?
बिहार इंटरकास्ट विवाह प्रोत्साहन योजना में यदि विवाहित जोड़े (वर या वधु ) में से कोई एक सदस्य SC/ST से सम्बंधित है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।