राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश – Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP

उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना – आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य की एक ऐसी योजना के विषय में बताने जा रहें हैं जो राज्य के ऐसे परिवारों के लिए शुरू की गयी हैं जिनके घर का कुमाऊ मुखिया (महिला हो या पुरुष) की आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के पश्चात मृतक के परिवार जो घर के मुखिया पर ही आश्रित रहते हैं उनका भरण पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आय का कोई साधन नहीं बचता हैं। इसी दशा को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश की शुरुआत की हैं।

यहां हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश क्या हैं ? Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana का आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं ? उत्तर प्रदेश परिवार लाभ योजना का आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी ? और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फॉर्म कौन भर सकते हैं/राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना यूपी की पात्रता क्या है ? इन सभी सूचनाओं के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक बातएंगे।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश - Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश – Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और आप NBFS (National Family Benefit Scheme) के पात्र हैं और आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द ही आवेदन फॉर्म भरें और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करें। उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख से अंत तक जुड़े रहिये।

Table of Contents

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश क्या है ?

क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, NBFS (National Family Benefit Scheme) क्या हैं ? इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी थी। Rashtriya Parivaar Laabh Yojana का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के उन गरीब वर्ग के लोगो को दिया जायेगा जिनके परिवार के कुमाऊ/मुखिया (महिला या पुरुष) की मृत्यु हो जाती हैं और मृतक पर आश्रित रहने वालो का अन्य कोई सहारा नहीं बचता हैं। ऐसी स्थिति में मृतक व्यक्ति पर आश्रित रहने वाले लोगो की आर्थिक सहायता के तौर पर 30 हजार रुपए प्रदान किये जाते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा और आवेदन फॉर्म भी भरना होगा तभी उम्मीदवार इस योजना के तहत दिया जाने वाला लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2023 Overview

NFBS (National Family Benefit Scheme) के विषय में हम आपको कुछ जरूरी सूचनाओं से अवगत कराने जा रहें हैं ,जिनके बारे में हमने आपको नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहें हैं। आइये देखते हैं –

आर्टिकल का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
योजना का नाम Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के सभी नागरिक
सहायता राशि 30 हजार रूपये
वर्ष 2023
आवेदन मोड ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य क्या है ?

Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana शुरू करने का उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद करना हैं जिन परिवारों के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और जिनके पास आय कमाने का कोई साधन एवं माध्यम नहीं होता हैं। इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिवार को 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गयी हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करना हैं जिसके माध्यम से वह अपना कोई छोटा सा आय का साधन जुटा सके और आय कमा सके। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से नागरिकों को थोड़ा आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। योजना के अंतर्गत मिलने वाले सहायता राशि के तहत लाभार्थी परिवार अपने परिवार को मुश्किल समय में भरण पोषण की उचित व्यवस्था उपलब्ध कर सकता है।

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभ एवं विशेषताएं

क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या हैं ? हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से Rashtiya Parivaar Laabh Yojana के लाभों एवं विशेषताओं के बारे में बताने जा रहें हैं। आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़कर इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइये जानते हैं –

  1. नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत लाभार्थी को 30 हजार रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए जायेंगे।
  2. आवेदन के लगभग 45 दिन के बाद योजना अनुदान राशि लाभार्थी को प्रदान कर दी जाएगी।
  3. अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के खाते के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  4. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अनुदान की राशि एकमुश्त दी जाएगी।
  5. यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के नागरिको को दिया जायेगा।

(NFBS) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन की पात्रता

UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana का आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा कुछ आवश्यक पात्रता निर्धारित की है। जो उम्मीदवार इन निर्धारित पात्रता एवं शर्तों को पूरा करेगा वही Rashtriya Parivaar Laabh Yojana का आवेदन फॉर्म भरकर योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकता हैं। इन विशेष पात्रता के बारे में हमने आपको नीचे दी गयी जानकारी के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किया हैं। आइये देखते हैं-

  • जिनके परिवार का कुमाऊ व्यक्ति/मुखिया की मृत्यु हो गयी है वे परिवार इस योजना का आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • मुखिया (महिला या पुरुष) की उम्र 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम होनी चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति एवं उसके परिवार के समस्त आश्रित जन उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति एवं उसका परिवार के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों।
  • योजना का आवेदन मृतक मुखिया की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर ही किया जा सकता हैं।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक इस योजना का आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 56450 रू से अधिक न हो ।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 46080 रू से अधिक न हो।
  • उम्मीदवार का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुला होना चाहिए।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन हेतु प्रमुख दस्तावेज

National Family Benefit Scheme का आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार को कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। इन विशेष दस्तवेजो के आधार पर ही आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जिनके बारे में हमने आपको नीचे दी गयी जानकारी के माध्यम से सूचित किया हैं। आइये देखते हैं –

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. आयु प्रमाण पत्र
  4. मूल निवास प्रमाण पत्र
  5. आधार कार्ड (आवेदक का )
  6. फोटो (आवेदक की )
  7. फोटो (मृतक मुखिया की)
  8. बैंक पासबुक
  9. मोबाइल नंबर
  10. पहचान पत्र

आवेदन करने के लिए इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

[PDF] परिवार रजिस्टर की नकल फार्म

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संबंधित दिशा-निर्देश

यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के विषय में जानने के लिए आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ये दिशा-निर्देश निम्न प्रकार हैं –

  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में भरनी होंगी।
  • आवेदनाकर्ता किसी भी राष्ट्रीय स्तर के बैंक में खाता होना चाहिए।
  • तहसील द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, पंचायत या तहसील से जारी किया गया हो।
  • सभी दस्तावेज पीडीऍफ़ के रुओ में अपलोड करने होंगे जिनका साइज 20 केबी से अधिक न हों।
  • फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल कर सभी दस्तावेज संलग्न करें और तीन दिन के भीतर जिला कल्याण समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्ति की रसीद प्राप्त की जाएगी।

मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पंजीकरण कैसे करें ?

उम्मीदवार ध्यान दें अगर आप उत्तर प्रदेश परिवार लाभ योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। हम आपको UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana का पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं। उत्तर प्रदेश फैमिली बेनिफिट स्कीम का रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस निम्न प्रकार हैं –

स्टेप-1 सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नया पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं। जिसका यूआरएल नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से दिखाया गया हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

स्टेप-2 होम पेज खुल जायेगा

जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। उसके बाद होम पेज में आपको नया पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना हैं। जैसा आप नीचे दिए गए चित्र में माध्यम से आसानी से देख सकते हैं – Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP

स्टेप-3 पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा

जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जायेगा। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में आसानी से देख सकते हैं। फॉर्म में पूछे गए सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
rashtriya pariwar laabh yojana uttar pradesh

स्टेप-4 सूचना दर्ज करें

अब आपको पंजीकरण फॉर्म में दिए गए सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको जनपद और निवास का चयन करके एक फोटो ऐड करनी होगी। उसके बाद आपको आवेदन का विवरण, बैंक का विवरण और मृतक का विवरण फॉर्म में दर्ज करना होगा। फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लें।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश

स्टेप-5 दस्तावेज अपलोड करें

सभी जानकारी सूचनाएं दर्ज करने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज(Documents) ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। जैसे – मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर आदि। Mukhyamantri Pariwaarik Laabh yojana UP

स्टेप-6 कैप्चा कोड और डिक्लेरेशन

अब आपको फॉर्म में पहले से उपलब्ध कैप्चा कोड को दिए गए बॉक्स में दर्ज करना होगा। और उसके बाद आपको नीचे दिए गए डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

स्टेप-7 फॉर्म सबमिट करें

लास्ट में आपको सबसे नीचे दिए गए Submit form के बटन पर क्लिक कर देना हैं। इस प्रकार आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं। इसके बाद आपको एक पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें ?

उत्तर प्रदेश राज्य के जिन लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना का आवेदन फॉर्म भरा हैं। उसके बाद बाद वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यदि कोई भी लाभार्थी आवेदन आवेदन पत्र की स्थिति देखना चाहते हैं वेश हमारे द्वारा बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार आसानी से अपना आवेदन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइये देखते हैं –

  • मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए उम्मीदवार पहले आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं। इस आधिकारिक वेबसाइट का यूआरएल आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज आ जायेगा यहां आपको बहुत से विकल्प दिखाई देंगे।आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। आपको उस पेज में ड्राप बॉक्स में से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा। जैसा की नीचे दिये गए चित्र के माध्यम से दिखाया गया हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश
  • उसके बाद आपको आकउंट नंबर/रजिस्टर नंबर किसी भी एक के माध्यम का चयन करना हैं।
  • विकल्प का चयन करने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक कर देना हैं।
  • जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति विवरण आ जायेगा।
  • इस प्रकार आपकी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

जनपदवार लाभार्थियों की सूची कैसे देखें ?

जिन लाभार्थियों ने Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP का फॉर्म भरा हैं या वह अपने जनपद के उन लाभार्थियों का नाम सूची में देखना चाहते है जिनको अनुदान की राशि मिल चुकी हैं वे सभी उम्मीदवार हमारे द्वारा बतायी गयी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लाभार्थी लिस्ट जनपद वार देख सकते हैं। आइये देखते हैं नीचे दिए गए महत्वपूर्ण स्टेप्स के माध्यम से –

  • UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana की जनपदवार लाभार्थियों की सूची देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको विभिन्न प्रकार के विकल्प दिखाई देंगे। आपको जनपदवार लाभार्थियों का विवरण के विकल्प पर जाकर क्लिक करना होगा।
  • जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया हैं। यूपी पारिवारिक लाभ योजना
  • जैसे ही आप जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सूची खुल जाएगी। जैसा की नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • जनपदवार सूची खुलने के बाद आपको इसमें अपने जनपद के नाम पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने ग्राम और शहरी क्षेत्र की सूची आ जाएगी।
  • इस सूची में अपने क्षेत्र का चुनाव करके आप आसानी से UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana List में अपना नाम देख सकते हैं।
  • इस प्रकार आपकी जनपदवार लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं।
SDM लॉगिन कैसे करें ?

नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से हम आपको SDM लॉगिन करने की प्रक्रिया बता रहें है। इन स्टेप्स को फॉलो करके एसडीएम लॉगिन कर सकते है। ये स्टेप्स निम्न प्रकार है –

  • SDM लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है।
  • यहाँ आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एसडीएम लॉगिन फॉर्म खुल जाता है।
  • उसके बाद आपको फॉर्म में अधिकारी और जिला सेलेक्ट करना होगा।
  • और उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आपको एसडीएम लॉगिन करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है।

यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम यूपी का आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या हैं?

उत्तर प्रदेश नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का आवेदन करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जैसे – मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (आवेदक का ), फोटो (आवेदक की ), फोटो (मृतक मुखिया की), बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, आदि। इस दस्तावेजों के आधार पर आप आसानी से योजना हेतु फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का आवेदन फॉर्म कौन भर सकते हैं ?

यूपी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का आवेदन केवल वही कर सकते हैं जिनके परिवार के कुमाऊ मुखिया की मृत्यु हो गयी हैं और उनका कमाई का कोई साधन नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जनपदवार लिस्ट कैसे देख सकते हैं ?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जनपद वॉर लाभार्थी लिस्ट देखने के लिए समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं। होम पेज खुलेगा उसमे आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे आपको जनपद वार लाभर्थी सूची विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं उसके बाद आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी। आप अपने जनपद के नाम पर क्लिक करे और सूची देख सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी जाएगी ?

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 30 हजार रूपये एक मुश्त दिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन किस मोड में कर सकते हैं ?

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं।

NFBS का पूर्ण रूप क्या हैं ?

NFBS का पूर्ण रूप National Family Benefit Scheme हैं। इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती हैं।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की अनुदान राशि का भुगतान किस माध्यम से किया जायेगा ?

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अनुदान की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। अनुदान की राशि लाभार्थी को एकमुश्त प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार योजना का आवेदन फॉर्म किस कार्यालय में जमा करें ?

यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको जिला कल्याण समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा करने के बाद आपको प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी होगी।

हेल्पलाइन नंबर

हमने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana पंजीकरण करने से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराने का प्रयास किया हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से सहायता मिलेगी और आप सफलतापूर्वक राष्टीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपको उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से जुडी अन्य कोई भी सूचना चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं।

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