राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश – Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP

उत्तर प्रदेश में जिन परिवार के कुमाऊ मुखिया (महिला हो या पुरुष) की आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं। जो परिवार घर के मुखिया पर ही आश्रित हैं और उनका भरण पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय का कोई साधन नहीं बचता हैं। ऐसी दशा में सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश का लाभ उन परिवारों को मिलेगा।

परिवार के मुख्य सदस्य के देहांत के बाद आय की समस्या से परेशान परिवार यूपी सरकार की योजना से लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में NBFS के पात्र नागरिक जल्द ही आवेदन फॉर्म भरें और योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करें।

इस लेख में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश, आवेदन प्रक्रिया, जरुरी दस्तावेज, योजना के लाभ, पात्रताएँ इत्यादि सूचनाओं के विषय में विस्तारपूर्वक बताएँगे।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश - Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP
Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP

Table of Contents

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश क्या है ?

योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार के कुमाऊ/ मुखिया (महिला या पुरुष) की मृत्यु हो जाती हैं। मृतक पर आश्रित रहने वालो का अन्य कोई सहारा नहीं बचता हैं। ऐसी स्थिति में मृतक व्यक्ति पर आश्रित रहने वाले लोगो की आर्थिक सहायता के तौर पर 30 हजार रुपए मिलते हैं।

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हाईलाइट्स

लेख का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तरप्रदेश
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के सभी नागरिक
सहायता राशि 30 हजार रूपये
आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in

उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद करना हैं जिनके मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और अब उनके पास आय का कोई साधन एवं माध्यम नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिवार को 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की हैं।

यह योजना गरीब परिवारों को लाभ देगी जिससे वह अपना कोई छोटा-सा आय का साधन जुटा सकेंगे। इस योजना से मिलने वाली सहायता राशि से नागरिकों को थोड़ा आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। योजना के अंतर्गत मिलने वाले सहायता राशि के तहत लाभार्थी परिवार अपने परिवार को मुश्किल समय में भरण पोषण की उचित व्यवस्था उपलब्ध कर सकता है। यूपी सरकार के राष्ट्रीय परिवार योजना से जुड़कर भी नागरिक लाभान्वित हो सकते है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

  1. नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत लाभार्थी को 30 हजार रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए जायेंगे।
  2. आवेदन के लगभग 45 दिन के बाद योजना अनुदान राशि लाभार्थी को प्रदान कर दी जाएगी।
  3. अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में प्रदान की जाएगी।
  4. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अनुदान की राशि एकमुश्त दी जाएगी।
  5. यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के नागरिको को दिया जायेगा।

(NFBS) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन में जरुरी पात्रताएँ

  • जिन परिवार के कमाऊ व्यक्ति/ मुखिया की मृत्यु हो गयी है।
  • मुखिया (महिला या पुरुष) की उम्र 18 साल से अधिक एवं 60 साल से कम हो।
  • मृतक व्यक्ति एवं उसके परिवार के समस्त आश्रित जन उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी हो।
  • मृतक व्यक्ति एवं उसका परिवार के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों।
  • योजना का आवेदन मृतक मुखिया की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर ही किया जा सकता हैं।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 56,450 रू से अधिक न हो।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 46,080 रू से अधिक न हो।
  • उम्मीदवार का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में जरुरी दस्तावेज

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. आयु प्रमाण पत्र
  4. मूल निवास प्रमाण पत्र
  5. आधार कार्ड (आवेदक का )
  6. फोटो (आवेदक की )
  7. फोटो (मृतक मुखिया की)
  8. बैंक पासबुक
  9. मोबाइल नंबर
  10. पहचान पत्र
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित दिशा-निर्देश
  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में भरनी है।
  • आवेदनाकर्ता किसी भी राष्ट्रीय स्तर के बैंक में खाता हो।
  • तहसील द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, पंचायत या तहसील से जारी किया हो।
  • सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करने होंगे जिनका साइज 20 केबी से अधिक न हों।
  • फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल कर सभी दस्तावेज संलग्न करें और तीन दिन के भीतर जिला कल्याण समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पंजीकरण करना

सबसे पहले समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

होम पेज में “नया पंजीकरण” ऑप्शन पर क्लिक करें। Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana UP

मिले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
rashtriya pariwar laabh yojana uttar pradesh

सबसे पहले जनपद और निवास को चुनकर एक फोटो ऐड करें। उसके बाद आवेदन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और मृतक के डिटेल्स दर्ज करें।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश

सभी जानकारी दर्ज करने के बाद जरूरी दस्तावेज जैसे – मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर आदि अपलोड करें। Mukhyamantri Pariwaarik Laabh yojana UP

फॉर्म में उपलब्ध कैप्चा कोड को बॉक्स में दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए डिक्लेरेशन पर टिक करें। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

अंत में सबसे नीचे दिए गए “Submit form” बटन को क्लिक कर दे।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखना

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश
  • होम पेज में “आवेदन पत्र की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए पेज के ड्राप बॉक्स में अपना “डिस्ट्रिक्ट” चुने। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश
  • फिर “अकाउंट नंबर/ रजिस्टर नंबर” में से किसी भी एक माध्यम कोचुनकर “Search” बटन क्लिक करें।
  • आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

जनपदवार लाभार्थियों की सूची देखना

योजना का फॉर्म भरने वाले लाभार्थियों अपने जनपद के अनुदान राशि प्राप्त लाभार्थियों का नाम सूची में देख सकते है –

  • सबसे पहले समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज में “जनपदवार लाभार्थियों का विवरण” विकल्प क्लिक करें।यूपी पारिवारिक लाभ योजना
  • आपके सामने एक सूची खुलेगी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • जनपदवार सूची खुलने पर इसमें अपने “जनपद” को क्लिक करें।
  • आपके सामने “ग्राम और शहरी क्षेत्र” की सूची आ जाएगी।
  • इस सूची में अपने क्षेत्र को चुनकर आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।
  • इस प्रकार आपकी जनपदवार लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं।
SDM लॉगिन करना
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाए।
  • होम पेज में “ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन” लिंक पर क्लिक करें।
  • एसडीएम लॉगिन फॉर्म में “अधिकारी और जिला” सेलेक्ट करें।
  • फिर पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन” बटन क्लिक करें।
  • ऐसे एसडीएम लॉगिन प्रोसेस पूरी हो जाएगी।

यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम से जुड़े प्रश्न

यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में कौन आवेदन कर सकते हैं ?

यूपी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का आवेदन केवल वही कर सकते हैं जिनके परिवार के कुमाऊ मुखिया की मृत्यु हो गयी हैं और उनका कमाई का कोई साधन नहीं हैं।

यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में कितनी सहायता राशि दी जाएगी ?

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 30 हजार रूपये एक मुश्त दिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन किस मोड में कर सकते हैं ?

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की अनुदान राशि का भुगतान किस माध्यम से किया जायेगा ?

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अनुदान की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। अनुदान की राशि लाभार्थी को एकमुश्त प्रदान की जाएगी।

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