उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: जैसा की आजकल राज्य के कुछ प्रवासी नागरिक अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड वापिस आ चुके हैं और अभी भी वे नियमित आय का साधन की तलाश में है। उनके हित में सोचते हुए राज्य सरकार ने इस स्कीम (Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme) की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के तहत राज्य के सभी बेरोजगार प्रवासी नागरिकों को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा की गयी थी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
आपकी जानकारी के लिए ये बता दें की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की पहली बार शुरुआत वर्ष 2015 में की गयी थी। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते अपने राज्यों को वापस लौटे सभी प्रवासी नागरिकों के लिए इस योजना को फिर से शुरू किया गया। उत्तराखंड लोन स्कीम के माध्यम से सरकार सभी प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगी। इस योजना में उद्यमशील युवाओं, कुशल व अकुशल दस्तकारों और हस्तशिल्पियों, शिक्षित ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को इस के माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और साथ ही 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुडी कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने जा रहें है। जिनके विषय में आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है –
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड |
राज्य | उत्तराखंड |
पोर्टल का नाम | एम.एस.वाई उत्तराखंड पोर्टल |
उद्देश्य | राज्य के युवा और प्रवासी नागरिको को स्वरोजगार /व्यवसाय शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करना। |
लाभार्थी | प्रदेश के बेरोजगार युवा और बेरोजगार प्रवासी नागरिक |
लाभ | सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से नागरिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण व सब्सिडी प्रदान करना। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | msy.uk.gov.in |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। उत्तराखंड लोन स्कीम के तहत प्रवासी नागरिक जो कोविड-19 के चलते वापस आ चुके हैं और वो सभी इच्छुक नागरिक जो अपना लघु उद्यम या कोई स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं वो सभी इस योजना (Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme) का लाभ ले सकते हैं।
उत्तराखंड लोन स्कीम के माध्यम से राज्य के कुशल व अकुशल दस्तकार और हस्तशिल्पकर्ताओं, शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न बैंकों की सहायता से ऐसे सभी स्वरोजगार की शुरुआत करने वाले व्यक्तियों की मदद के लिए ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र युवक, युवतियाँ, महिला या पुरुष सभी आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत दो मुख्य क्षेत्रों में ये ऋण प्रदान करने की सुविधा दी है। इन क्षेत्रों के लिए सरकार ने अलग अलग ऋण की राशि सरकार ने तय की है। पहला है निर्माण कार्य या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरी है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर।
निर्माण कार्य (Manufacturing Sector): इसमें आप किसी नए वस्तु / प्रोडक्ट का निर्माण या उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र में आपको 25 लाख रूपए का ऋण आपको प्रदान किया जाएगा।
सेवा क्षेत्र (Service Sector): इसमें वो रोजगार आते हैं जिनमें आप लोगों को सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे की रेस्टोरेंट, इंस्टिट्यूट आदि। इस क्षेत्र के लिए आपको 10 लाख रुपयों का ऋण दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है।
साथ ही आपको ये बताते भी चलें की सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए ऋण के अलावा भी कुछ सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश सरकार ने सब्सिडी के लिए इसे दूरस्थ और मैदानी जिले के अनुसार तय किया गया है। जो कुछ इस प्रकार है :
- दूरस्थ जिलों में अपना नया स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- पर्वतीय जिलों में स्वरोजगार शुरू करने वाले व्यक्तियों को 20 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- मैदानी जिलों में स्वरोजगार स्थापित करने वाले उद्यमियों को 15 प्रतिशत की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
कृपया ध्यान दें कि आपको मिलने वाली सब्सिडी की राशि भी अधिकतम 6.5 लाख (विनिर्माण कार्य) तथा 2.5 लाख रूपए (सेवा और व्यावसायिक गतिविधि) तक की ही होगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के उद्देश्य
कोविड-19 के चलते न केवल बेरोजगार युवाओं के रोजगार के अवसर कम हुए हैं बल्कि वो प्रवासी नागरिक जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में थे, उनके भी रोजगार छीन गए। आज उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में वो सभी प्रवासी नागरिक अपने राज्य को लौट गए हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ज़रिये इन सभी लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
इस से ये लाभ होगा की आगे से किसी भी परिस्थिति में नागरिकों को रोजगार की खोज में अन्य प्रदेशों में न जाना पड़े। ये पलायन का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में इस स्कीम के माध्यम से पलायन को रोकना भी इसके उद्देश्य की श्रेणी में आ जाता है।
सरकार का उद्देश्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इस से न केवल उन्हें रोजगार मिलेगा अपितु वो अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में नए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और अपने ही राज्य में सभी को रोजगार मिल जाएगा। इस योजना (Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme) के माध्यम से शहरी व ग्रामीण इलाकों दोनों ही के लिए ऋण व सब्सिडी का प्रावधान है। जिस से रोजगार के लिए उन्हें अपने निवास स्थान के आस पास ही लघु उद्यम, सेवा या व्यवसाय आदि को खोलने में आसानी होगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभ व सम्बंधित तथ्य
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा जिससे वो अपना स्वयं का रोजगार प्रारम्भ कर सकें।
- इस योजना में सभी कुशल व अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्प, शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस में उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा अलग-अलग उद्यम स्थापना सम्बन्धी बजानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये विशेष व्यवस्था जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा संचालित की जाएगी।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड का लाभ सभी पात्र उत्तराखंड निवासी उठा सकते हैं।
- उत्तराखंड लोन स्कीम प्रदेश से पलायन रोकने के लिए भी काफी कारगर है। ऐसा इसलिए की सभी लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार मिल जाएगा तो कोई बाहर नहीं जाएगा।
- जो व्यक्ति अपना उद्योग लगाता है वो राज्य के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर खोलता है। इसीलिए सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- मार्जिन मनी वो रकम है जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के अंतर्गत लाभार्थी को अपने योगदान के तौर पर मार्जिन मनी बैंक में जमा करनी होगी।
- इस में सामान्य श्रेणी के आवेदकों को परियोजना की लागत का 10% जमा करना होगा।
- जो लाभार्थी विशेष जाति वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग महिलाएं और दिव्यांग आदि) से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें परियोजना की लागत का 5% जमा करवाना होगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड – जरुरी पात्रताएँ और शर्तें
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अगर आप भी लाभ पात्र बनना चाहते हैं तो आप भी इस उत्तराखंड लोन स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रदेश सरकार द्वारा तय की गयी कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। आगे हम इन्हीं शर्तों के बारे में बताने वाले हैं। कृपया आवेदन से पूर्व आप भी सभी पात्रता शर्तें जान लें।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति मूल रूप से उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए।
- जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो किसी भी बैंक द्वारा घोषित डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- उत्तराखंड लोन स्कीम के अंतर्गत वो उद्योग जो सेवा और व्यवसाय क्षेत्र से सम्बंधित हैं उनमें वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी किसी अन्य स्वरोजगार योजना में आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में लाभ न लिया हो। हालांकि वो व्यक्ति अपने रोजगार/ व्यवसाय के विस्तार हेतु इस योजना के अंतर्गत भी वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है की वो किसी बैंक का डिफाल्टर न हो।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किसी भी परिवार में से इस योजना का लाभ किसी एक सदस्य को ही मिल सकता है।
- इस योजना (मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड) में अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होने पर पात्र आवेदकों (लाभार्थियों) का चयन “पहले आएं पहले पाएं” के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता के बारे में भी विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में आवेदन करने के लिए आपको पात्रता शर्तें पूरी करने के साथ साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की जरुरत भी पड़ेगी। आप आवेदन से पूर्व इनके बारे में जान लें। हम अपने आर्टिकल में आगे सभी जरुरी दस्तावेज़ों की जानकारी दे रहे हैं।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो )
- परियोजना रिपोर्ट (विस्तृत )
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड की प्रति
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति ( प्रथम पृष्ठ )
- राशन कार्ड की प्रति
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो )
यह भी देखें :- उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन प्रक्रिया
अगर आप आवेदन हेतु पात्रता शर्तें पूरी करते हैं और इस से सम्बन्धित सभी दस्तावेज़ तैयार कर चुके हैं तो अब आप इस योजना (Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme) के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आप इस योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम और ऑनलाइन माध्यम दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम आपको आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://msy.uk.gov.in पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ आप के सामने एक डायलाग बॉक्स खुलेगा। इसमें दिए गये विकल्पों में से आपको पहले विकल्प मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ आप इस योजना से सम्बंधित सभी जानकारी देख सकते हैं। अब आवेदन करने से पूर्व आपको पंजीकरण करना होगा। यहाँ आप “पंजीकरण करें ” पर क्लिक कर दें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं की खाता बनाने के लिए आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल चुका है। यहाँ आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी।
- आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज़ करना होगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जायेगा, वह ओटीपी दर्ज करें।
- इसके अलावा ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड बनाना होगा। साथ ही अपना नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल्स, पता , जिला और स्थान और पिन कोड आदि जानकारी देनी होगी।
- सभी जानकारी पूरी भरने के बाद कोड वेरीफाई दर्ज करें और अंत में “पंजीकरण करें “ बे बटन पर क्लिक कर दें।
- आपका अकाउंट / खाता बन चुका है। अब आपको वापस होम पेज पर आना होगा।
- आपको यहाँ “आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें “ के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको अगले पेज पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भरना होगा। साथ ही आप कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा। आप नीचे दिए गए चित्र में फॉर्म का प्रारूप देख सकते है –
- आप को यह आवेदन 5 चरणों में भरना होगा।
- सबसे पहले आवेदक की जानकारी और अपने उद्योग से सम्बन्धी जानकारी विस्तार से भरनी होगी।
- दूसरे चरण में आपको बैंक का विवरण भरना होगा।
- तीसरे चरण में आपको डीपीआर और शपथ पत्र डाउनलोड करना होगा।
- अगले चरण में आपको समबन्धित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- और अंत में घोषणा वाले चरण को पूरा करके इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे।
इस तरह से आपकी उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है।
CM Pravasi Swarojgar Scheme से जुड़े प्रश्न
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड क्या है?
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। इस योजना के तहत प्रवासी नागरिक जो कोविड-19 के चलते वापस आ चुके हैं और वो सभी इच्छुक नागरिक जो अपना लघु उद्यम या कोई स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं वो सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के कुशल व अकुशल दस्तकार और हस्तशिल्पकर्ताओं, शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए क्या पात्रता है?
आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा जैसे की- आवेदन करने वाला व्यक्ति मूल रूप से उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए।
जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो किसी भी बैंक द्वारा घोषित डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
परिवार में से इस योजना का लाभ किसी एक सदस्य को ही मिल सकता है।
अन्य शर्तें जानने के लिए आप हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ें
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लिए क्या डाक्यूमेंट्स लगते है?
आपको उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स चाहिए जैसे कि-
मूल निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो)
परियोजना रिपोर्ट (विस्तृत)
पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड की प्रति
शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र
बैंक पासबुक की प्रति (प्रथम पृष्ठ)
राशन कार्ड की प्रति
दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निर्माण कार्य व सेवा क्षेत्र में मिलने वाली ऋण की राशि कितनी है?
निर्माण कार्य (manufacturing sector): इस क्षेत्र में आपको 25 लाख रूपए का ऋण प्रदान किया जाएगा।
सेवा क्षेत्र (service sector): इसमें वो रोजगार आते हैं जिनमें आप लोगों को सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे की रेस्टोरेंट, इंस्टिट्यूट आदि। इस क्षेत्र के लिए आपको 10 लाख रुपयों का ऋण दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
मुख्यमंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना का आवेदन कैसे करें?
आपको उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। जिसकी पूरी प्रक्रिया हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दी है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर 1800-270-1213 है। यदि आपको योजना से जुडी कोई समस्या या शिकायत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के लाभार्थी कौन होंगे?
योजना में प्रदेश के कुशल/ अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्प, शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगार नागरिक स्वरोजगार करने में लाभार्थी होंगे।
हेल्पलाइन नंबर
यहाँ इस आर्टिकल में हमने Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme in Hindi से सम्बंधित सभी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है या कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप यहाँ दिए गए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर 1800-270-1213 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अन्य समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।