उत्तर प्रदेश सरकार लेबर मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम से राज्य में काम करने वाले श्रमिकों-कामगारों को आर्थिक एवं आवश्यक मदद दे रही है। योजना के तहत प्रदेश सरकार मज़दूरों का एक श्रमिक कार्ड बनवाती है जो कि केंद्र सरकार के ई-श्रम कार्ड जैसा ही होता है।
LMIS (Labour management information system) पोर्टल पर श्रमिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली अनेक सुविधाओं/ योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही पोर्टल से सरकार नागरिकों को UPBOCW नवीनीकरण की सुविधा भी प्रदान की गयी है। इस लेख में यूपी श्रमिक कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जरूरी पात्रता एवं दस्तावेज के बारे में जानकारी दी जा रही है।
UPBOCW योजना क्या है?
केंद्र सरकार के ई-श्रम कार्ड योजना की तरह ही राज्य सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी लगभग 80-85 लाख नागरिक असंगठित या निजी क्षेत्र में श्रमिक मज़दूर हैं। श्रमिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की कमी, अनिश्चित कार्य समय, आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि बातों से राज्य सरकार को एक व्यापक राज्य स्तरीय केन्द्रीय कानून की कमी महसूस हुई है। इन समस्याओं के निदान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने UPBOCW की स्थापना (रोजगार एवं सेवा शर्तों के अधिनियम) के तहत मार्च 1996 में की।
इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की हितों की रक्षा और श्रमिकों को जन कल्याणकारी योजना/ सुविधा का लाभ पहुंचाया जाये।
लेबर मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (UPLMIS) डिटेल्स
पोर्टल का नाम | UPLMIS |
सम्बंधित विभाग | श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक और प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कामगार मजदूर |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का लेबर कार्ड बनाना और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना |
BOCW की आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
LMIS की ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
BOCW का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-5412 |
UPBOCW कार्यालय फोन नंबर | 0522-2723921 |
UPBOCW का व्हाट्सप्प नंबर | +91-9140876115 |
ऑफिसियल ईमेल आईडी | [email protected] |
UPBOCW बोर्ड के मजदूरों के लिए कल्याणकारी कार्य
- दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना।
- राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी उपाय और सुविधाओं में सुधार करना।
- राज्य के लाभार्थी श्रमिकों का सामूहिक बीमा करवाना तथा बीमे की प्रीमियम राशि का भुगतान करना।
- यदि कोई श्रमिक 60 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उन्हें मासिक पेंशन का भुगतान करना।
- श्रमिकों के बीमार होने पर चिकित्सा संबंधी व अन्य जरूरी सुविधा समय पर मुहैया करवाना।
- महिला श्रमिक के संतान होने पर जरूरी चिकित्सा सुविधा और योजना संबंधी लाभ का भुगतान करना।
- यदि किसी मज़दूर को स्वयं के घर निर्माण के लिए बैंक से ऋण व लोन को स्वीकृत करवाना ।
UPLMIS पोर्टल क्या है?
यूपीएलएमआईएस यानी उत्तर प्रदेश लेबर मैनेजमेंट इनफॉर्मैशन सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के आधीन स्थापित बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी यह एक ऑनलाइन सरकारी पोर्टल है। पोर्टल पर श्रमिक को अपना लेबर कार्ड बनवाने, नवीनीकरण और भी अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है।
यहाँ हम आपको UPLMIS में पंजीकृत होने के पात्र श्रमिकों की सूची दे रहे है –
- वेल्डिंग का काम करने वाले कामगार/ मज़दूर
- बढ़ई या लकड़ी का काम करने वाले मज़दूर
- कुआं खोदने वाले
- रोड रोलर चलने वाले या सड़क का काम करने वाले
- छप्पर या छत का कार्य करने वाले
- राजमिस्त्री का कम करने वाले
- पलंबर का काम करने वाले
- लोहार या लोहे का काम करने वाले
- इलेक्ट्रिशन/ इलेक्ट्रिक का काम करने वाले
- सुरंग निर्माण का कार्य करने वाले
- टाइल्स का कार्य करने वाले
- मार्बल या पत्थर तोड़ने का काम करने वाले
- चट्टान का काम करने वाले
- चौकीदार व सिक्योरिटी का काम करने वाले
- सीमेंट, ईंट ढोने का काम करने वाले
- मकानों भवनों में अंदरूनी सजावट का काम करने वाले
- खिड़की, ग्रिल, दरवाज़ों आदि का काम करने वाले
- किचन का काम करने वाले
- ईंट भट्टों पर काम करने वाले
- मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का काम करने वाले
- चुना, पुताई आदि का काम करने वाले
- बांध, पुल का काम करने वाले
UPLMIS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रताएँ
- आवेदक श्रमिक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक श्रमिक कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हुआ होना चाहिए।
UPLMIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरुरी दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज़ दो फोटो
- स्व-घोषित प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की फोटोकापी
- बैंक पास बुक की फोटोकापी
UPLMIS पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना
- Step 1:- सबसे पहले UPBOCW की ऑफिसियल वेबसाइट http://upbocw.in पर जाए।
- होम पेज में “श्रमिक पंजीयन का आवेदन “ लिंक पर क्लिक करें।
- Step 2:- मिले फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर “आवेदन/संसोधन करें” बटन पर क्लिक करें।
- Step 3:- मिले फॉर्म को भरकर सबमिट कर दे।
UPLMIS श्रमिक रजिस्ट्रेशन की स्थिति चेक करना
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाए।
- होमपेज में “श्रमिक पंजीयन की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज में पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए तीन विकल्प मिलेंगे – आधार कार्ड, आवेदन संख्या और पंजीयन संख्या। कोई एक उपयुक्त विकल्प चुन ले।
- इसके बाद नंबर दर्ज और कैप्चा कोड कोड भरकर “सर्च” बटन पर क्लिक कर दे।
- स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
यूपीएलएमआईएस पोर्टल में लॉगिन करना
- Step 1:- सबसे पहले UPLMIS की ऑफिसियल वेबसाईट uplmis.in पर जाए।
- होमपेज में लॉग इन पैनल में अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर “लॉगिन करें” बटन क्लिक करें ।
UPLMIS कार्यालय का पता
2 तल, ए एंड डी ब्लॉक, किसान मंडी
भवन, विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010 (उत्तर प्रदेश), भारत।
यूपीएलएमआईएस UPLMIS पोर्टल से जुड़े प्रश्न
UPLMIS क्या है ?
उत्तर प्रदेश LMIS एक ऑनलाइन पोर्टल है। उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकृत होकर अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं तथा राज्य की अन्य श्रमिक योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
UPLMIS पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवायें?
UPLMIS पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सम्बंधित संपूर्ण प्रक्रिया आपको ऊपर दिये गये लेख के माध्यम से बताई गयी है। इसकी सहायता से आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
UPBOCW क्या है ?
श्रमिकों को राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने UPBOCW की स्थापना (रोजगार एवं सेवा शर्तों के अधिनियम) के तहत मार्च 1996 में की। यह बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के श्रमविभाग के अधीन है ।
UPBOCW का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
UPBOCW का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5412 है।