Union Budget 2024: जाने अंतरिम बजट में टैक्स में छूट की उम्मीद? जानिए क्या है ताजा अपडेट

Union Budget 2024 : मोदी सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाने वाला है। देश के नागरिकों को उम्‍मीद है कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। हालांकि अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतरिम बजट 2024 में नई कर व्यवस्था के तहत टैक्‍स छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

Union Budget 2024: Union Budget 2024: जाने अंतरिम बजट में टैक्स में छूट की उम्मीद? जानिए क्या है ताजा अपडेट |
Union Budget 2024: Union Budget 2024: जाने अंतरिम बजट में टैक्स में छूट की उम्मीद? जानिए क्या है ताजा अपडेट

इससे पहले अटकलें थीं कि नए टैक्‍स रिजिम के तहत टैक्‍सपेयर्स के लिए वोट-ऑन-अकाउंट में पर्सनल इनकम टैक्‍स छूट (Income Tax Exemption) 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनियर अधिकारी ने बताया कि टैक्‍स में छूट देने का ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

टैक्‍स छूट सीमा 5 लाख से 7 लाख रुपये की गयी थी

आप सभी यह जानते है की पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नए डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स पयेर्स के लिए इनकम टैक्स में छूट दी थी। जिसमे उन्होंने इनकम टैक्स की सीमा को 5 लाख से बढाकर 7 लाख किया था। इसके साथ साथ मूल छूट सीमा में भी बढ़ोतरी की थी पहले 2.5 लाख रुपये थी जिसको बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई थी. वहीं केंद्र ने पारिवारिक पेंशन के लिए 15 हजार रुपये की कटौती भी लागू किया गया था।

सैलरी पाने वालों के लिए एलान किया था

पिछले वर्ष के बजट यानि के 2023 के बजट के दौरान वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए, नई टैक्‍स व्यवस्था के तहत मानक कटौती पेश किया गया था. पुरानी टैक्‍स व्यवस्था वर्तमान में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती पेश करती है।

नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था में क्या बदलाव है ? 

पिछले वर्ष के बजट 2023 के दौरान टैक्‍स स्‍लैब में भी बदलाव किया गया था। Income Tax Slab को 6 कर दिया गया है जबकि पहले यह 7 था। जिसके अंतर्गत अगर किसी व्‍यक्ति की वार्षिक आय 7 लाख रुपये से अधिक है तो छह टैक्‍स स्‍लैब के अंतर्गत उसे टैक्‍स भरना होगा। तीन लाख की आय पर उसे कोई भी कर नहीं भरना होगा। वहीं 3-6 लाख तक के लिए 5 फीसदी, 6-9 लाख सालाना इनकम पर 10 फीसदी, 9-12 लाख से ज्‍यादा पर 15 फीसदी, 12-15 लाख सालाना पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्‍यादा पर 30 फीसदी टैक्‍स भरना होगा. 

टीसीएस पर मिल सकती है छूट

गौरतलब है कि नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था चुनने वाले को HRA, LTA, 80सी, 80डी और अधिक सहित विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं  मिलता है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में, केंद्र सरकार विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 7 लाख रुपये तक के खर्च पर टीसीएस से छूट देने पर विचार कर रही है।

Leave a Comment

Join Telegram