एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है। वहीं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के बाद अब भारत की रैंक में सुधार होने से ऐसे 60 देश हैं जहाँ भारतीय वीजा मुक्त ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे देशों में जाने के लिए केवल पासपोर्ट की ही आवश्यकता होगी।
एक पासपोर्ट किसी भी भारतीय को विदेश यात्रा पर जाने में मदद करता है। सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया को भी दिया है। कोई भी भारतीय सामान्य प्रक्रिया से आवेदन करके 30 से 40 दिनों में पासपोर्ट प्राप्त कर सकते है।
इस लेख में विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट की पूरी जानकारी मिलेगा जिनके लिए पासपोर्ट का आवेदन कर सकेंगे।
पासपोर्ट के प्रकार
पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है जिसे भारत सरकार जारी करती है। यह अंतराष्ट्रीय यात्रा के लिए धारक की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। देश में नागरिकों को पासपोर्ट अलग-अलग रंग के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। पासपोर्ट के प्रकार के लिए पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत देश के मुख्य रूप से तीन प्रकार के पासपोर्ट है –
- Type P/Ordinary Passport (साधारण पासपोर्ट)
- Type S/Official Passport (आधिकारिक पासपोर्ट)
- Type D/Diplomat Passport (राजनयिक पासपोर्ट)
Type P/Ordinary Passport (साधारण पासपोर्ट)
Type P पासपोर्ट जिसे (Personal Passport) कहा जाता है। यह भारत की सामान्य आबादी के लिए जारी होता है। यह पासपोर्ट नीले रंग का होता है जो धारक की भारतीयता दर्शाता है। नीला पासपोर्ट विदेश में व्यवसाय या अवकाश यात्रा के लिए आम नागरिकों को जारी होने वाला आम पासपोर्ट है। जिसमे व्यवसाय, शैक्षिक, छुट्टी, पर्यटन और नौकरी शामिल है।
ऐसे पासपोर्ट विदेशी अधिकारियों को आम जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। पासपोर्ट में धारक व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान और पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और उससे जुडी कई जानकारी मौजूद रहती है। इस पासपोर्ट के जारी होने के बाद पासपोर्टधारक इसमें वीजा लगवाकर अन्य देश की यात्रा कर सकता है।
Type S/ Official Passport (आधिकारिक पासपोर्ट)
Type S पासपोर्ट जिसे (Service Passport) के नाम से भी जानते है। ये पासपोर्ट केवल भारत सरकार के अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस, और भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत लोगो को जारी होता है। ये सफ़ेद रंग का पासपोर्ट होता है जिसका उपयोग अधिकारी केवल आधिकारिक कार्यों की विदेशी यात्रा के दौरान करते हैं।
सफ़ेद पासपोर्ट ई-आव्रजन अधिकारियों के लिए सरकारी अधिकारीयों की पहचान करना और उनके अनुसार व्यवहार करने में मदद करता है। सफ़ेद पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह पासपोर्ट क्यों चाहिए, इसे बताने के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जिसके जारी होने पर पासपोर्टधारक को कुछ खास सुविधाएँ मिलती है।
Type D/Diplomat Passport (राजनयिक पासपोर्ट)
Type D पासपोर्ट जिसे (Diplomat Passport) कहते है। यह पासपोर्ट मैरून रंग का होता है जो केवल भारतीय राजनायिकों और सरकारी अधिकारियों को जारी किए जाते हैं। डिप्लोमेट पासपोर्ट सरकारी काम के लिए अंतराष्ट्रीय देशों की यात्रा करने वाले राजनयिकों और सरकारी अधिकारीयों को दिया जाता है। जहाँ वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मैरून पासपोर्ट धारकों के लिए विदेश की यात्रा की योजना बनाना आसान होता है। इसमें उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की वह कितने दिन विदेश में रहने का फैसला करते हैं। साथ ही मैरून पासपोर्ट से वह तेज आव्रजन प्रक्रिया का भी लाभ उठाते हैं।
ऑरेंज पासपोर्ट क्या है ?
भारत सरकार द्वारा देश के बहुसंख्यक आबादी के लिए ऑरेंज या नारंगी रंग के पासपोर्ट पेश करने का निर्णय वर्ष 2018 में किया गया था। इसके तहत ऑरेंज पासपोर्ट उन नागरिकों के लिए जारी करने की योजना बनाई गई है जिन्होंने 10 वीं कक्षा से आगे की शिक्षा पूरी नहीं की है।
यह लोग ईएसआर (इमीग्रेशन चेक आवश्यक) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिससे यह ऑरेंज पासपोर्ट का उपयोग यह विदेशी यात्रा के लिए कर सकेंगे। इस पासपोर्ट को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य अशिक्षित नागरिकों की विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा निश्चित करना है। यूपी पुलिस विभाग नागरिको को ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा दे रहा है।
देश के ईएसआर श्रेणी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें इमीग्रेशन अधिकारीयों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। हालांकि देश में केवल तीन ही पासपोर्ट जारी किए जाते हैं अभी चौथे पासपोर्ट को जल्द ही जारी करने पर विचार किया जा सकता है।
भारत में पासपोर्ट से जुड़े प्रश्न
एक पासपोर्ट बनाने में कितना खर्च आता है?
ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन की फीस 3,500 रुपए है। इसके अतिरिक्त 60 पेज पासपोर्ट बुकलेट के लिए 4,000 रुपए फीस देनी होगी।
पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते है?
पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहते है जिसका अर्थ – किसी चीज को बाहर भेजने वाला पत्र होता है।
पासपोर्ट कितने दिनों में बन जाता है?
सामान्य प्रक्रिया में एक पासपोर्ट के बनने में 30 से 40 दिनों में बनकर मिलता है। किन्तु इससे कम समय में बनवाने के लिए ‘तत्काल पासपोर्ट’ सेवा का लाभ ले सकते है।