भारत में कितने प्रकार के पासपोर्ट होते है? इनकी खाशियत -Types of Indian Passport in Hindi

Types of Indian Passport in Hindi :- दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं, की यदि हम एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो हमे पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है। वहीं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के बाद अब भारत की रैंक में सुधार होने से ऐसे 60 देश हैं, जहाँ आप वीजा मुक्त ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसे देशों में जाने के लिए आपको केवल पासपोर्ट की ही आवश्यकता होगी।

लेकिन क्या आप जानते हैं की भारत में कितने प्रकार के पासपोर्ट होते है (Types of Indian Passport) और इनका क्या महत्त्व होता है, यदि नहीं तो इस लेख के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके आधार पर आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

भारत में कितने प्रकार के पासपोर्ट होते है
भारत में कितने प्रकार के पासपोर्ट होते है

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जाने कितने प्रकार के पासपोर्ट होते है? Types of Indian Passport in Hindi

पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, यह अंतराष्ट्रीय यात्रा के लिए धारक की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। देश में पासपोर्ट नागरिकों अलग-अलग रंग के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। पासपोर्ट के प्रकार की बात करें तो पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत देश के मुख्य रूप से तीन प्रकार के पासपोर्ट है जो कुछ इस प्रकार है। Types of Indian Passport

  • Type P/Ordinary Passport (साधारण पासपोर्ट)
  • Type S/Official Passport (आधिकारिक पासपोर्ट)
  • Type D/Diplomat Passport (राजनयिक पासपोर्ट)

Type P/Ordinary Passport (साधारण पासपोर्ट)

Type P पासपोर्ट जिसे (Personal Passport) कहा जाता है, यह भारत की सामान्य आबादी के लिए जारी किया जाता है। यह पासपोर्ट नीला रंग का होता है जो धारक की भारतीयता को दर्शाता है। नीले रंग का पासपोर्ट विदेश में व्यवसाय या अवकाश यात्रा के लिए जाने वाले आम नागरिकों को जारी किया जाने वाला आम पासपोर्ट है, जिसमे व्यवसाय, शैक्षिक, छुट्टी, पर्यटन और नौकरी शामिल है।

इस प्रकार का पासपोर्ट विदेशी अधिकारियों को आम जनता और सरकारी अधिकारीयों के बीच अंतर करने में मदद करता है। पासपोर्ट में धारक व्यक्ति का नाम, इसकी डेट ऑफ़ बर्थ, बर्थ प्लेस का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और उससे जुडी कई और जानकारी मौजूद रहती है, इस पासपोर्ट के जारी होने के बाद पासपोर्ट धारक इसमें वीजा लगवाकर अन्य देश की यात्रा कर सकता है।

Type S/Official Passport (आधिकारिक पासपोर्ट)

Type S पासपोर्ट जिसे (Service Passport) के नाम से भी जाना जाता है, यह पासपोर्ट केवल भारत सरकार के अधिकारीयों जैसे आईएएस, आईपीएस, और भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत हैं उन्हें जारी किया जाता है। यह पासपोर्ट सफ़ेद रंग का होता है, जिसका उपयोग अधिकारी केवल अधिकारिक कार्यों के लिए विदेशी यात्रा के दौरान करते हैं, सफ़ेद पासपोर्ट इ आव्रजन अधिकारियों के लिए सरकारी अधिकारीयों की पहचान करना और उनके अनुसार व्यवहार करने में मदद करता है। सफ़ेद पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाली व्यक्ति को यह पासपोर्ट क्यों चाहिए इसे बताने के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसके जारी होने पर पासपोर्ट धारक को कुछ खास सुविधाएँ दी जाती है।

Type D/Diplomat Passport (राजनयिक पासपोर्ट)

Type D पासपोर्ट जिसे (Diplomat Passport) कहा जाता है, यह पासपोर्ट मैरून रंग का होता है, जो केवल भारतीय राजनयिकों और सरकारी अधिकारीयों को जारी किए जाते हैं। डिप्लोमेट पासपोर्ट सरकारी काम के लिए अंतराष्ट्रीय देशों की यात्रा करने वाले राजनयिकों और सरकारी अधिकारीयों को दिया जाता है, जहाँ वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैरून पासपोर्ट धारकों के लिए विदेश की यात्रा की योजना बनाना आसान होता है, इसके लिए उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की वह कितने दिन विदेश में रहने का फैसला करते हैं साथ ही मैरून पासपोर्ट के माध्यम से वह तेज आव्रजन प्रकारिया का भी लाभ उठा सकते हैं।

ऑरेंज पासपोर्ट क्या है ?

भारत सरकार द्वारा देश के बहुसंख्यक आबादी के लिए ऑरेंज या नारंगी रंग के पासपोर्ट पेश करने का निर्णय वर्ष 2018 में किया गया था। जिसके तहत ऑरेंज पासपोर्ट उन नागरिकों के लिए जारी किया करने की योजना बनाई गई है, जिन्होंने 10 वीं कक्षा से आगे की शिक्षा पूरी नहीं की है, यह लोग ईएसआर (इमीग्रेशन चेक आवश्यक) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिससे यह ऑरेंज पासपोर्ट का उपयोग यह विदेशी यात्रा के लिए कर सकेंगे। इस पासपोर्ट को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य अशिक्षित नागरिकों की विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा निश्चित करना है।

देश के ईएसआर श्रेणी के अंतर्गत आने जो भी व्यक्ति विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें इमीग्रेशन अधिकारीयों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। हालांकि देश में केवल तीन ही पासपोर्ट जारी किए जाते हैं अभी चौथे पासपोर्ट को जल्द ही जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

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