राजस्थान सरकार के श्रम कल्याण विभाग ने मजदूर कार्ड को राज्य में काम करने वाले नरेगा, भवन एवं अन्य संनिर्माण तथा और कई तरह के कार्य करने वाले मजदूरों के लिए लांच की है। इसके तहत यदि मजदूर अपना कार्य करते हुए सामान्य घायल या मर जाता है तो उसके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता मिलती है।
श्रमिक कार्ड को बनवाकर मजदूर इससे सम्बंधित कई योजनाओं का लाभ ले सकता है जैसे – निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना इत्यादि।
इस लेख में राजस्थान श्रमिक कार्ड के लिए पात्रताएँ, दस्तावेज और मिलने वाली सुविधा व लाभ के बारे में जानकारी देंगे।
![राजस्थान मजदूर कार्ड 2023 ऑनलाइन पंजीकरण - Rajasthan Srmik Card Registration 1 Rajasthan Srmik Card Registration - राजस्थान मजदूर कार्ड 2023 ऑनलाइन पंजीकरण](https://pmmodiyojanaonline.in/wp-content/uploads/2023/01/Rajasthan-Srmik-Card-Registration-1024x683.jpg)
राजस्थान मजदूर कार्ड
योजना का नाम | राजस्थान मजदूर कार्ड योजना |
लाभार्थी | राजस्थान के मजदूर नागरिक |
उद्देश्य | मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर राजस्थान सरकार से मिलने वाली सहायता राशि
श्रमिक के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर कार्य करने में असमर्थ होने एवं अस्पताल में भर्ती होने के रूप दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि नीचे बताई है। सरकार श्रमिक के भविष्य के लिए श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना का लाभ भी दे रही है।
क्रम संख्या | कार्य करने में असमर्थ होने की अवधि | सहायता राशि |
1 | कम से कम 3 दिन | ₹2,000 /- |
2 | 4 से 7 दिन | ₹4,000 /- |
3 | 8 से 14 दिन | ₹8,000 /- |
4 | 15 से 21 दिन | ₹12,000 /- |
5 | 22 से 29 दिन | ₹15,000 /- |
6 | 30 दिन या इससे अधिक होने पर | ₹20,000 /- |
- इस श्रमिक कार्ड योजना में इसके अलावा निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर सरकार द्वारा मजदूर के परिवार वालों को ₹2,00,000/- रुपयों की सहायता राशि देने के प्रावधान है।
राजस्थान श्रमिक कार्ड का आवेदन
- सबसे पहले राजस्थान श्रमिक विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://labour.rajasthan.gov.in पर जाए।
- होम पेज में “Download” लिंक क्लिक करें।
- फिर “Formats of schemes” लिंक क्लिक करें।
- आपको एक आवेदन-पत्र पीडीएफ प्रारूप में मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लें।
- फॉर्म का प्रिंट लेकर जरुरी जानकारियाँ जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, बैंक खाता नंबर इत्यादि को ध्यानपूर्वक भरें।
- तैयार फॉर्म को राजस्थान श्रमिक विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
- आवेदन प्रपत्र का डाउनलोड लिंक : यहाँ क्लिक करें
राजस्थान मजदूर कार्ड में जरुरी पात्रताएँ
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
- श्रमिक ने एक वर्ष के भीतर 90 दिनों तक नरेगा योजना में काम किया हो।
- वह पंजीकृत ठेकेदार के अंतर्गत कार्य करता हो।
- श्रमिक के परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक न हो।
राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना में जरुरी दस्तावेज़
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
- जन आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पहचान पत्र
- श्रमिक का जॉब कार्ड (यदि बना है तो)
- आवेदन प्रपत्र
- राशन कार्ड
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड (यह तब लागू है जब श्रमिक का जन आधार कार्ड ना बना हो )
राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना के अंतर्गत श्रमिकों की श्रेणी :
श्रमिक कार्ड बनाने से पहले देख लें कि आप सरकार द्वारा तय श्रमिक श्रेणी सूची में आते हैं या नहीं। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की एक श्रेणी सूची बनायी है। जो श्रमिक इस श्रेणीं की सूची में आता होगा वह श्रमिक कार्ड के लिए पात्र है। मजदूरों की श्रेणी सूची की लिस्ट नीचे दी है –
- राज मिस्त्री, हेल्पर
- बढ़ई
- लोहार
- अकुशल कारीगर
- भवन निर्माण कारीगर
- टाइल्स मिस्त्री
- इलेक्ट्रिशियन वर्कर
- गेट ग्रिल वेल्डिंग कारीगर
- मनरेगा में बागवानी और वानिकी को छोड़कर श्रमिक
- सीमेंट घोल मिक्सर
- कंक्रीट मिक्सर
- रोलर चालक
- केन्द्रित और लोहे का बांधने का काम करने वाले
- सड़क पुल आदि बनाने वाले कारीगर और सहायक।
- नरेगा में काम करने वाला मजदूर
राजस्थान श्रमिक कार्ड के अंतर्गत आने वाली योजनाएँ
- निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना
- निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
- शुभ शक्ति योजना
- निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
- प्रसूति सहायता योजना
राजस्थान श्रमिक कार्ड ऑनलाइन स्टेटस देखना
- सबसे पहले जन सूचना पोर्टल, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट http://jansoochna.rajasthan.gov.in/ पर जाएँ।
- होम पेज “योजना के लाभार्थी” लिंक क्लिक करें।
- फिर “श्रम एवं रोजगार विभाग” लिंक क्लिक करें।
- इसके बाद “श्रम कार्ड धारकों की जानकारी” लिंक पर क्लिक करें।
- अब “स्वयं के श्रमिक कार्ड का विवरण देंखें” लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे – रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर और जन आधार नंबर इन तीनों में से कोई एक संख्या डालकर “खोजें” बटन क्लिक करें।
- इसके बाद श्रमिक राशन कार्ड का स्टेटस कुछ इस तरह से दिखेगा जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं।
राजस्थान श्रमिक कार्ड से जुड़े प्रश्न
जन सूचना पोर्टल क्या है?
जन सूचना पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) के तहत जनता द्वारा माँगी गई जानकारी प्रदान करने का ऑनलाइन माध्यम है।
क्या जनसूचना पोर्टल की डिटेल्स में एसएसओ आईडी जरुरी है?
नहीं, जनसूचना पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने के लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता नहीं है।
श्रमिक कार्ड के लिए शुल्क कितना है ?
राजस्थान श्रमिक कार्ड ₹120/- में बनता है जो 5 वर्ष के लिए बनता है जिसके बाद कार्ड का नवीनीकरण करवाना होता है।
राजस्थान मजदूर कार्ड के लिए हेल्पलाइन नम्बर क्या है?
राजस्थान श्रमिक कार्ड से जुडी जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6127 पर संपर्क कर सकते है। या ईमेल आईडी [email protected]
[email protected] पर ईमेल भी भेज सकते है।