मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना को उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश की अल्पसंख्यक बेरोजगार महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योजना के शुरू होने से न केवल महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा।
उत्तराखंड सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए हर दिन कोई न कोई योजना का संचालन कर रही है। ऐसी ही एक योजना अल्पसंख्यकों की बेरोजगार महिलाओं और लड़कियों के लिए शुरू की गयी है।
उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशु सखी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को पशु पालन से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, और रोजगार भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा हुनर योजना को राज्य की महिलाओं और लड़कियों के लिए शुरू किया गया था, योजना का संचालन पुरे राज्य में किया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत मदरसों और अल्पसंख्यक स्कूलों को एक साथ जोड़ा जाएगा। और बेरोजगार महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तथा उसमे हुनरमंद होने के बाद स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
हुनर रोजगार योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को सिलाई, कड़ाई, बुनाई, कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि वह अपने पैरो पर खड़े हो और आत्मनिर्भर बन सकें।
उत्तराखंड राज्य के सभी मदरसों से लगभग 30 हज़ार महिलाओं और लड़कियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिससे उनको कुशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के साथ सरकार के द्वारा सभी वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रदेश का विकास किया जाएगा। यह योजना बेरोजगारों के लिए बहुत अधिक कारगर साबित होगी।
अभी तक योजना को देहरादून के 2 मदरसे में शुरू किया गया है, और आने वाले समय में योजना को पुरे उत्तराखंड के सभी मदरसों में शुरू किया जाएगा, और लगभग 3 हज़ार लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना |
प्रारम्भ | उत्तराखंड सरकार |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को निशुल्क प्रसिक्षण और रोजगार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
सम्बंधित विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण तथा वफ्फ विकास निगम |
मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और समाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को उनकी पहचान दिलवाना और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तथा जो महिलाएं और लड़कियाँ कम शिक्षा की वजह से बेरोजगारी का सामना कर रही है, उनको प्रशिक्षण देकर निपुण रोजगार देना है।
प्रदेश की जो महिलाएं आर्थिक तंगी की वजह से अपने हुनर को आगे नहीं ला पायी है, उनके लिए यह एक बहुत अच्छी पहल है। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओ और लड़कियों को आगे बढ़ने में यह योजना सहायता प्रदान करेगी।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे उनको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, और वो स्वयं के खर्चे खुद उठा पाएंगी।
हुनर रोजगार योजना के लाभ
- अल्पसंख्यक वर्ग को रोजगार दिया जाएगा।
- प्रदेश में बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।
- राज्य का विकास होगा, और अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।
- अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों को किसी के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
- महिलाओं और लड़कियों के हुनर को निखारा जाएगा, और समाज में एक नयी पहचान दी जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक बनाया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है, और अपने हुनर को निखार रही है।
- राज्य में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
मुख्यमंत्री हुनर योजना पात्रता
- आवेदक महिला उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिलाएं एवं लड़कियाँ बेरोजगार श्रेणी की होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- सभी वर्ग की महिलाएं योजना में आवेदन कर सकती है।
- महिलाओ की शिक्षा राजकीय स्कूलों और मदरसे से होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 3,50,000 रूपये होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में परिवार की आय 4,50,000 लाख रूपये होनी चाहिए।
रोजगार योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र ( अगर पढ़ाई की है )
मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना आवेदन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद नए पेज में आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें, और आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें।
- फॉर्म को पूरा भरने के बाद अंत में फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रकार से उत्तराखंड के स्थायी निवासी महिला रोजगार योजना में आवेदन कर सकती है।
मुख्यमंत्री हुनर रोजगार योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
हुनर रोजगार योजना किस प्रदेश से सम्बंधित है?
रोजगार योजना उत्तराखंड राज्य से सम्बंधित है।
योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
रोजगार योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य की अल्पसंखयक वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को दिया जाएगा।
हुनर योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
हुनर योजना को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा शुरू किया गया है।
योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?
हुनर योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गयी है।