मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को लाभान्वित करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का आरम्भ किया है, इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के उन सभी आर्थिक रूप से कमजोर व सीमान्त किसानो को योजना का लाभ प्रदान करेगी, जो किसी कारणवश दुर्घटना में आहत या विकलांगता का शिकार हो जाते हैं, ऐसे सभी किसानों को सरकार द्वारा चयनित अस्पतालों में उन्हें ढाई लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज करवाने के लिए बीमा प्रदान किया जाता है।

Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana का लाभ लेने हेतु आवेदक को योजना में आवेदन करना आवश्यक होगा, इसके लिए आवेदक किस प्रकार योजना में आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए उनकी क्या पात्रता और आवश्यक दस्तावेज उनके पास होने चाहिए, इसकी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में ऐसे करें-Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में ऐसे करें

यूपी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

दोस्तों जैसा की आप सब जानते हैं देश में बहुत से ऐसे किसान है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण किसी दुर्घटना या हादसे में आहत होने पर उनके पास इलाज करवाने तक के लिए पैसे नहीं होते, जिसके चलते समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण बहुत से नागरिकों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी किसानों की समस्या को खत्म करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से योजना में आवेदन करने वाले 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदेश के चयनित 56 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा प्रदान करवाती है।

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इसके लिए Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023 से जुड़े आवेदकों को सरकार द्वारा बीमा कार्ड भी जारी करवाए जाते है, जिसके माध्यम से आवेदक किसानों के परिवार को आवेदक की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता जैसी स्थिति में सहयोग प्रदान करने के लिए आवेदकों को 2.5 लाख रूपये तक के निशुल्क इलाज और 5 लाख रूपये तक का बीमा कवर की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana

योजना का नाममुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
शुरुआत की गईमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
साल2023
आवेदन करने की प्रक्रियाऑनलाइन/ ऑफलाइन दोनों
योजना के लाभार्थीराज्य के किसान
उद्देश्यकिसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://balrampur.nic.in

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 आवेदन

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानो को ही योजना क लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए राज्य के गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले, गरीब वर्ग के छोटे व सीमान्त किसान जिनके परिवार की वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम है, वह सभी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आसानी से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर अपने समय की बचत कर सकेंगे।

आवेदकों को Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana के अंतर्गत में दिए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ विकलांगता होने की स्थिति में कृतम अंग लगवाने के लिए भी 1 लाख रूपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसके लिए किसानों को निर्धारित अस्पतालों में किसी तरह का शुल्क नहीं देना पडेगा।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को आरम्भ करने के मुख्य उद्देश्य दुर्घटना या विकलांगता से पीड़ित किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, क्योंकि बहुत से किसान जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती या उनके पास किसी तरह का चिकित्सा संबंधी बीमा कवर नहीं होता और ना ही इलाज के लिए पैसे होते हैं जिससे वह अपना इलाज करवाने में असमर्थ होते हैं, ऐसे सभी किसानो के भविष्य को सुरक्षित रखने और उन्हें निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत छोटे व कमजोर वर्ग के किसानों को योजना का लाभ प्रदान करती है, जिससे यह किसान व इनके परिवार दुर्घटना या किसी बिमारी जैसी गंभीर स्थिति में बिना किसी आर्थिक समस्या के बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदक लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

  • किसान UP Kisan Sarvhit Bima Scheme का लाभ सरकार द्वारा राज्य के कमजोर वर्ग व सीमान्त किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रदान किया जाएगा।
  • योजना में आवेदक किसानों को किसी दुर्घटना में आहत होने पर सरकार द्वारा चयनित अस्पतालों में 2.5 लाख रूपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
  • आवेदक किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • सरकार द्वारा आवेदक किसानों के लिए बीमा कार्ड जारी किए जाएँगे, जिसका इस्तेमाल वह इलाज करवाने व बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे।
  • UP Kisan Sarvhit Bima Scheme के तहत प्रदेश में चुने गए 56 अस्पतालों जैसे जिला मेमोरियल अस्पताल या एसएन मेडिकल कॉलेज आदि में चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक नागरिक को दुर्घटना के कारण विकलांगता की स्थिति होने पर एक लाख रूपये की सहायता कृत्रिम अंग लगवाने के लिए प्रदान की जाएँगी।
  • उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2023 के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ आवेदकों को कैशलेस सुविधा के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
  • प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके आवेदक योजना से जुडी जानकारी व दुर्घटना होने की स्थिति में चिकित्सा व एम्बुलेंस की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।
  • Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana में घर के कमाऊ मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता की दशा होने पर 5 लाख रूपये तक की सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की ये हैं पात्रता

योजना में आवेदन हेतु इसकी कुछ पात्रताएँ निर्धारित की गई है, जिन्हे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए योजना से जुडी पात्रता की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

  • किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
  • योजना में केवल बीपीएल वर्ग, छोटे व सीमान्त किसान ही आवेदन के पात्र होंगे।
  • आवेदनकर्ता किसान के परिवार की वार्षिक आय यदि 75000 रूपये या इससे कम है तो ही आवेदन के पात्र माने जाएँगे।
  • आवेदक लाभार्थी यदि राज्य के बाहर किसी दुर्घटना में आहत हुए हैं या दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी उन्हें उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2023 का लाभ दिया जाएगा।
  • योजना में केवल 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान ही आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदक किसान का बैंक में खाता होना अनिवार्य है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए इन सभी पात्रताओं की आवश्यकता होती है।

योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2023 में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दास्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी इसके लिए आवेदक सभी दस्तावेजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

1. आवेदक का आधारकार्ड7. परिवार रजिस्टर नक़ल
2. पहचान पत्र (पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)8. राशन कार्ड
3. निवास प्रमाण पत्र9. मोबाइल नंबर
4. आय प्रमाण पत्र10. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
5. आयु प्रमाण पत्र11. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
6. मृत्यु हो जाने पर (Death Certificate)12. बैंक की पासबुक

अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज हैं तो आप मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन कर सकते है

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ जानें

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, वह दी गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना आवेदन कर सकेंगे।

  • आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट balrampur.nic.in पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको योजनाएं का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। मुख्यमंत्री-किसान-एवं-सर्वहित-बीमा-योजना
  • अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।किसान-एवं-सर्वहित-बीमा-योजना
  • इसके बाद आपको आवेदन कैसे करें के नीचे देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। किसान-सर्वहित-बीमा-पंजीकरण
  • देखें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन/क्लेम फॉर्म पीडीएफ खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आवेदक को अलग-अलग स्थिति अनुसार योजना के लिए क्लेम पत्र भरना होगा।
  • पहला क्लेम प्रपत्र :-
    • किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनवाने से पहले यदि परिवार में कमाऊ मुखिया/पिता की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आवेदन फॉर्म भरा जाएगा।
  • दूसरा क्लेम प्रपत्र :-
    • दुर्घटना में परिवार के मुखिया किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनवाने से पहले विकलांग हो जाने पर।
  • तीसरा क्लेम प्रपत्र :-
    • बीमा योजना कार्ड बनवाने से पहले गैर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भरा जाने वाला आवेदन फॉर्म।
  • चौथा क्लेम प्रपत्र :-
    • किसान बीमा केयर कार्ड बनाने के बाद दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाने पर।
  • पाँचवा क्लेम प्रपत्र :-
    • आवेदक द्वारा किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद , मुखिया के विकलांग होने के मामले में।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म के पीडीएफ ( मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना फॉर्म pdf ) को डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर आपको सभी जानकारी फॉर्म में दर्ज करनी होगी साथ ही माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
  • अब आपको अपने फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवा देना होगा, इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana का आरम्भ क्यों की गई है ?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को दुर्घटना में आहत हो जाना या विकलांगता जैसी स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana का आरम्भ किया गया है।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट balrampur.nic.in है।

CM Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा क्या लाभ प्रदान किए जाएँगे ?

योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर एके साथ राज्य के 56 निजी चयनित अस्पतालों में 2.5 लाख रूपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक किसान की वार्षिक आय कितनी निर्धारित की गई है ?

राज्य के जिन किसानों के परिवार की वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम है, वह सभी योजना में आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से किसान योजना में आवेदन कर सकेंगे ?

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के स्थाई निवासी किसान जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

योजना में आवेदक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकेंगे, जिसकी प्रक्रिया ऊपर लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी गई है।

Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana Apply के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे ?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष तक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए।
आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र , मोबाइल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु हो जाने की स्थिति में), विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट, परिवार वितरण प्रमाण पत्र , लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी।

हेल्पलाइन नंबर

योजना में आवेदन से संबंधित किसी तरह की समस्या या जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक इसके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर:1520, 180030701520 पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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