MP Labour Card Status Check 2023 | मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड स्टेटस चेक कैसे करे?

MP Labour Card के लिये पंजीकरण करवा चुके मध्य प्रदेश राज्य के श्रमिक (Labour)अब अपने मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड की स्थिति (MP Labour Card Status) के विवरण का स्टेटस आनलाई माध्यम से चेक कर सकते हैं। यह लिस्ट मध्य प्रदेश राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य में निवास करते हैं और मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं तो आप अपने श्रमिक कार्ड की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.

MP Labour Card Status Check 2023 | मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड स्टेटस चेक कैसे करे?
MP Labour Card Status Check 2023 | मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड स्टेटस चेक कैसे करे?

MP Labour Card Status कैसे चेक करें?

  1. MP Labour Card Status जानने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य श्रम मंत्रालय के द्वारा विकसित श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाईट (labour.mponline.gov.in) पर विजिट करें।
  2. इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज में सबसे दांयी ओर Track Application का विकल्प दिखाई देगा.
  3. Track Application के विकल्प का चयन करें।
  4. अब अपना एप्लिकेशन नम्बर बाक्स में दर्ज करें।
  5. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें।
  6. सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  7. आपके एमपी श्रमिक कार्ड एप्लिकेशन (MP Labour Card Status) की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेगी।

MP Labour Card क्या है ?

MP Labour Card मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में योजित श्रमिकों के पहचान पत्र के रूप में बनाया जाता है। इसका उपयोग करके राज्य के श्रमिक राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं जैसे चिकित्सा संबंधित, बेटी के विवाह संबंधित तथा बच्चों शिक्षा से संबंधित योजना के अंतर्गत पंजीकरण करके लाभ उठा सकते हैं।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (MP Building & Other Construction Workers Welfare Board) द्वारा सार्वजनिक अथवा असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है। मण्डल द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। मण्डल द्वारा श्रमिक सेवा पोर्टल (labour.mponline.gov.in) के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाईट (labour.mponline.gov.in) पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार वर्तमान समय तक मण्डल के अंतर्गत लगभग 13 लाख 72 हजार निर्माण श्रमिक, श्रमिक सेवा पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में निवास कर रहे श्रमिक, चाहे वह किसी भी असंगठित क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हों, को लाभ पंहुचाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (MPBOCWWB) की स्थापना की गयी है। प्रदेश सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा गठित इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभ पंहुचाना है। इसमें श्रमिक का बीमा, चिकित्सीय सुविधा तथा पुत्री की शादी का खर्च आदि लाभ प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम में मध्य प्रदेश राज्य में एक Labour Commissioner को नियुक्त किया गया है।

MP Labour Card के लिए क्या पात्रता है ?

मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल (MP Labour Card) में पंजीकृत होने के लिये सम्बन्धित श्रमिक का मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है साथ ही श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्षों से कम होनी चाहिये। पंजीकरण का पात्र बनने हेतु श्रमिक को बीते 1 साल में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य से संबंधित कार्य में अपनी सेवायें देना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। यदि आप भी इन वर्गों में आते हैं तो आप आप MP Labour Card के लिए पात्र हैं. वर्गीकृत सूची इस प्रकार है-

मैकेनिककारपेंटर
फिटरगोताखोर श्रमिक
प्लंबरलकडी काटने वाले श्रमिक
वेल्डिंग करने वाले श्रमिकमुख्य मजदूर
कुएं खोदने वाले श्रमिकलोहार
पेंटरमिस्त्री
इलेक्ट्रीशियनकारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले श्रमिक
पंप आपरेटरपत्थर तोडने वाले श्रमिक
चौकीदारभवन निर्माण कार्य में लगा हुआ श्रमिक
सडक निर्माण में लगे श्रमिकचैक डैम के निर्माण में लगे श्रमिक
बांध निर्माण में लगे श्रमिक
खान अधिनियम के अधीन आने वाले श्रमिक

MP Labour Card के लिए पंजीकरण कैसे करायें?

श्रमिक कार्ड में पंजीकरण (MP Labour Card Registration) के लिये आप मध्य प्रदेश श्रम मंत्रालय द्वारा विकसित किये गये श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाईट (labour.mponline.gov.in) पर विजिट करके आवेदन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिये आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निकाय सक्षम अधिकारी होते हैं।

निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सक्षम अधिकारी आपके आवेदन की पुष्टि करते हैं तथा आपको आवेदन पत्र प्रमाणित कर देते हैं। साथ ही आपको अपने पिछले 1 साल में किये गये कम से कम 90 दिनों के कार्य की सत्यता को स्व प्रमाणित करके उसकी पुष्टि करनी होती है। इसके पश्चात आप चाहें तो अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र से मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड के लिये पंजीकरण करवा सकते हैं। आप स्वयं भी अपने पूरे दस्तावेजों के साथ श्रमिक कार्ड के लिये आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

MP Labour Card के लिए आवश्यक दस्तावेज

श्रमिक कार्ड के पंजीकरण से पूर्व अपने कुछ दस्तावेजों की जांच कर लें। पंजीकरण हेतु आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन (जो की आपको सम्बंधित कार्यालय से प्राप्त होगा)
  • राशन कार्ड की प्रति
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण
  • आवेदक की 02 पासपोर्ट साईज फोटो ग्राफ
  • व्यक्तिगत आईडी (आधार कार्ड/वोटर आईडी/लाइसेंस /बिजली का बिल/राशन कार्ड)
  • 90 दिन कार्य किये जाने के संबंध में प्रमाण (स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित) Self Attested.
  • आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र

MP Labour Card क्या है?

मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड (MP Labour Card) राज्य के असंगठित क्षेत्र मजदूरों/श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिया जाता है।

मध्य प्रदेश श्रमिक कार्ड किसे मिलता है ?

राज्य के असंगठित क्षेत्र मजदूरों/श्रमिकों को श्रमिक कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

MP Labour Card के लिए पंजीकरण कैसे करायें?

मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाईट (labour.mponline.gov.in) पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

MP Labour Card के लिए क्या शर्तें हैं ?

श्रमिक का मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है साथ ही श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्षों से कम होनी चाहिये। पंजीकरण का पात्र बनने हेतु श्रमिक को बीते 1 साल में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य से संबंधित कार्य में अपनी सेवायें देना अनिवार्य है।

श्रमिक कार्ड में कितना पैसा मिलता है ?

श्रमिक कार्ड में मजदूर को दुर्घटना या अपंगता की स्थिति में बीमा का लाभ मिलता है तथा बेटी के विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

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