महाराष्ट्र राज्य में Right To Education (RTE) के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटो पर गरीब बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। बच्चे के माता-पिता को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के बाद से राज्यों में निजी विद्यालयों को अपनी प्रत्येक कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों में निर्धन समुदाय के बच्चों को प्रवेश देना होगा। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में विद्यालय की पहली से आठवीं कक्षा तक फ्री और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान हैं।
इस लेख में महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन के द्वारा वंचित समुदाय के बच्चो को विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और उससे सम्बंधित विभिन्न जानकारियों दी जा रही है।
महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन
आरटीई प्रवेश 2024-25 में यह जान लेना चाहिए कि आरटीई का अर्थ ‘राइट टू एजुकेशन’ होता हैं। इसका अर्थ हैं – शिक्षा का मौलिक अधिकार। केंद्र सरकार के द्वारा भारत के सभी बच्चों को शिक्षा में अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किया गया हैं। इस नियमानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को आरक्षण के तहत एडमिशन मिलेगा।
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महाराष्ट्र आरटीई प्रवेश हाईलाइट
योजना का नाम | महाराष्ट्र आरटीई प्रवेश |
विभाग का नाम | स्कूल शिक्षा एवं सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार |
लाभार्थी | राज्य के निर्धन बच्चे |
कक्षाएँ | कक्षा पहली से बाहरवीं तक |
आवदेन माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | student.maharashtra.gov.in |
महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन के लाभ एवं विशेषता
- राज्य के प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में शिक्षा अधिनियम, 2009 से 25 प्रतिशत सीट आरक्षित होती हैं।
- इस सीटों पर समाज के वित्तीय रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चो को प्रवेश मिलता हैं।
- लाभार्थी बनने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख तक ही होनी चाहिए।
- योग्य माता-पिता को किसी भी विद्यालय अथवा सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं हैं।
- आरटीई प्रवेश 2024-25 में आवदेन के लिए सम्बंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करना है।
- इस सभी प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन से व्यक्ति के धन और समय की व्यर्थ हानि नहीं होती हैं।
- पात्रता रखने वाले आवेदकों को अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन करना होगा।
- आवदेन के समय चुने गए सभी पांच या कम विद्यालयों का आवंटन मिल सकता हैं।
- विद्यालय से 1 किमी के दायरे में निवास करने वाले आवेदकों को वरीयता दी जायगी। उसके बाद 2-3 किमी के दायरे के निवासी पर विचार होगा।
- महाराष्ट्र में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्कूली शिक्षा और खेल विभाग, महाराष्ट्र विभाग आधिकारिक रूप से जिम्मेवार हैं।
- महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन से कक्षा एक से बाहरवीं में 25 प्रतिशत सीटों पर बच्चों को प्रवेश मिलेगा।
- महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन से समाज में शैक्षिक असमानता दूर करके अच्छी शिक्षा देकर राज्य की साक्षरता दर सुधरेगी।
- योजना के द्वारा राज्य के प्रत्येक बच्चे तक अच्छी शिक्षा का मूल अधिकार सुनिश्चित होगा।
महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन में 25% के लिए प्रवेश प्रक्रिया
पहला चरण (विद्यालय) –
योग्य विद्यालय के निम्नलिखित विवरण भरें और इसके बाद चयन के लिए विद्यालय को प्राप्त करने के लिए क्लस्टर अथवा URC प्रमुख से चुनाव के लिए उपलब्ध विद्यालय की अनुमति प्राप्त करें
- विद्यालय से संपर्क
- प्रवेश की वैध आयुसीमा
- कुल क्षमता (आरटीई 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए)
- GOOGLE मानचित्र के अनुसार सही विद्यालय स्थान
दूसरा भाग (बच्चा) –
- आवदेन संख्या को सिस्टम में पंजीकृत करें।
- आवेदन संख्या और पासवर्ड आपको अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।
- बच्चे और माता-पिता के डिटेल्स डालें।
- अपने घर से 1 किमी और 1 से 3 किमी दूरी की सीमा के अंतर्गत विद्यालयों की सूची सही गणना से तैयार करें।
- आवश्यक मानकों का चुनाव करें।
- मांगे जा रहे प्रमाण पत्रों को अपलोड करें।
- आवदेन को सुनिश्चित कर दें।
- इसके बाद मुद्रित आवेदन पत्र को जरुरी प्रमाण पत्रों के साथ दिए गए हेल्प डेस्क पर लेकर जाए।
तीसरा भाग (लॉटरी) –
- जिस विद्यालयों की रिक्ति सीट अधिक होंगी और आवेदकों की संख्या कम, वे सभी आवेदकों को सीटें आवंटित करेंगे।
- लॉटरी प्रणाली का इस्तेमाल कम रिक्त सीटों वाले विद्यालय करेंगे।
- जिला प्रसाशन (शिक्षा अधिकारी), ज़िले के बेसिक द्वारा निकली और तैयार की जायगी।
- चयन सूची को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायगा।
- माता-पिता लॉगिन करके सूची देख सकेंगे और प्रवेश पत्र को प्रिंट करेंगे।
- विद्यालय आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके माता-पिता के बच्चो को प्रवेश देंगे।
महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन आवदेन में जरुरी पात्रताएँ
- छात्र एक निर्धन परिवार से सम्बंधित हो।
- छात्र की आयु 6 से 14 वर्ष के मध्य हो।
- परिवार महाराष्ट्र में निवास करता हो।
- बेघर, अनाथ, प्रवासी परिवार के बच्चे आवेदन के पात्र होंगे।
- परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक न हो।
महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन में जरुरी प्रमाण-पत्र
- माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड।
- बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण।
- नवीनतम पासपोर्ट फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र।
- भारतीय राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र।
- दिव्यांश प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
- यदि बच्चे को कोई विशेष चिकित्सा सुविधा हो तो प्रमाण पत्र।
- बेघर प्रवासी श्रमिक के बच्चो के लिए एक हलफनामा।
- अनाथ बच्चा होने पर माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- महाराष्ट्र आरटीई में आवदेन की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के दूसरे और अंतिम सप्ताह के मध्य रहती हैं।
महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन में ऑनलाइन आवदेन करना
- सबसे पहले महाराष्ट्र आरटीई प्रवेश की आधिकारिक वेबसाइट rte25admission.maharashtra.gov.in पर जाए।
- होम पेज में “Online Application” विकल्प को चुनें।
- अब आपके सामने Login पेज ओपन हो जायेगा, जहां पर आपको Application number, Password और कैप्चा कोड दर्ज करके Login के विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
- लॉगिन होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म को भरकर अपनी विस्तृत जाकारियाँ फॉर्म में भरे।
- ऑनलाइन फॉर्म में बच्चे का नाम, माता-पिता का नाम, आवसीय पता, जन्म तिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर इत्यादि भरें।
- आवेदन को जाँचकर मांगे जा रहे प्रमाण पत्रों को अपलोड करके फॉर्म “सब्मिट” कर दें।
- सफलतापूर्वक भरें गए आवेदनफॉर्म का प्रिंट आउट ले कर सुरक्षित रखे।
महाराष्ट्र आरटीई से जुड़े प्रश्न एवं उत्तर
महाराष्ट्र आरटीई के लिए किस समय पर आवेदन होते हैं?
महाराष्ट्र राज्य में आरटीई के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया को मार्च से अप्रैल के अंत तक किया जाता हैं।
क्या आरटीई में किसी बच्चे को निष्काषित या अनुत्तीर्ण करेंगे?
आरटीई के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न कर पाने वाले बच्चो को प्रवेश मिलता हैं। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न होने तक बच्चे को नहीं रोका जायगा। न ही निकालेंगे और न ही निष्कासित करेंगे।
महाराष्ट्र आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के समय कितना शुल्क देना होगा?
आरटीई 25 प्रतिशत की ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई शुल्क का प्रावधान नहीं हैं। चूँकि ये निर्धन बच्चो के प्रवेश की सरकारी प्रक्रिया हैं।
महाराष्ट्र आरटीई में आवेदन करने के बाद प्रवेश की क्या गारंटी हैं?
विद्यालय की कुल क्षमता की 25 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश मिल सकता हैं। प्रवेश के लिए लॉटरी की व्यवस्था होती हैं अतः शत प्रतिशत प्रवेश को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हैं।