हमारे देश में एक विधवा का जीवन बहुत संघर्षों से भरा होता है। परन्तु सरकार हमेशा इनके उत्थान के कार्यों को करती रहती है। इसी क्रम में गुजरात सरकार की विधवा सहाय योजना भी है जिसमें विधवा महिलाओं को प्रति माह कुछ पैसे पेंशन के रूप में दिए जाते है। इन पैसो से विधवा महिलाएँ अपना जीवन सही प्रकार व्यतीत कर सकती है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं को ही इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनाया जायेगा। ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના के द्वारा उन महिलाओं को पेंशन मिलेगी जिनका पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर में कोई सम्बन्धी आय नहीं प्राप्त करता है।
कुछ वर्ष पहले इस योजना को गंगा स्वरूप योजना के नाम से जाना जाता था परन्तु वर्तमान समय में इसका नाम ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत उन्ही महिलाओ को लाभ मिलेगा जो एक विधवा के रूप के अपना जीवन बिता रही हो। राज्य सरकार हमेशा ही वंचित समुदाय के लोगों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएँ लाती रहती है। इसी प्रकार से विधवा पेंशन योजना से राज्य की विधवा महिलाओं को सहायता मिलेगी। यद्यपि एक आवेदन करने वाली महिला सभी जरुरी प्रमाण पत्र एवं सम्बंधित योग्यताएँ पूरी करती हो। इन सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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Gujarat Vidhva Sahay Yojana Registration
लेख का नाम | ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના |
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, गुजरात |
उद्देश्य | निर्धन विधवाओं को आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | राज्य की निर्धन विधवाएँ |
श्रेणी | सरकारी योजना |
माध्यम | ऑनलाइन |
आवेदन शुल्क | 20 रुपए |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.gujarat.gov.in/ |
गुजरात विधवा पेंशन योजना
गुजरात राज्य के वंचित समाज की विधवा महिला को अपना पंजीकरण करवाने के बाद 1250 रुपए प्रति महीना पेंशन राशि मिलेगी। प्रदेश की कोई भी बेसहारा विधवा महिला या उसको क बार जानने वाले सम्बन्धी योजना की जानकारी लेने के बाद आवेदन का तरीका जान सकते है। एक बार सही प्रकार से पंजीकरण होने के बाद उमीदवार महिला के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण (DBT) से पेंशन की धनराशि पहुँचती रहेगी। सभी लोग यह जानते है कि पति की मृत्यु के बाद एक महिला के लिए घर एवं बाहर के कार्यों को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही इस प्रकार की विपदा आने पर महिला अपने जीवन में भारी निराशा एवं भय का शिकार हो जाती है। परन्तु अब राज्य सरकार अपनी विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं के साथ खड़ी है।
विधवा सहाय योजना के लिए पात्रताएँ
- आवेदक महिला को गुजरात राज्य की स्थाई निवासी होना चाहिए।
- विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- महिला के पास एक बैंक खाता हो जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- यह योजना केवल निर्धन समुदाय की विधवा महिला को लाभार्थी बनाएगी।
- विधवा महिला की आय काउचित साधन ना हो और ना ही घर पर कोई कमाने
- विधवा एवं परित्यक्त निर्धन महिलाएँ ही आवेदन कर सकती है।
- विधवा होने के बाद दूसरा विवाह करने वाली महिलाएँ योजना में पात्र नहीं होंगी।
- योजना के लिए आवेदन करने वाली विधवा महिला की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1,50,000 तक होनी चाहिए।
विधवा सहाय योजना में आवेदन के लिए प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना के लिए सही पात्रता रखने वाली महिलाओं को अपने प्रमाण पत्रों के माध्यम योग्यता को सत्यापित करवाना होता है। इसके लिए नीचे बिंदुओं के माध्यम से आवश्यक प्रमाण पत्रों को बताया गया है –
- विधवा महिला का आयु प्रमाण (जन्म-प्रमाण पत्र, हाई स्कूल प्रमाण, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, कोई सरकारी आईडी आदि)
- उपर्युक्त कोई भी प्रमाण पत्र ना होने पर सरकारी/सिविल अस्पताल के चिकित्सक से आयु प्रमाण पत्र ले सकते है।
- आवेदक महिला का आधार कार्ड।
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
- आवास पते का प्रमाण।
- एक शपथ पत्र एफिडेविड।
- महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- महिला के बैंक के खाता पासबुक।
- राशन कार्ड।
- महिला का बीपीएल कार्ड (यदि हो तो)।
गुजरात विधवा सहाय योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम अपने ब्राउज़र पर योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://bharuch.gujarat.gov.in/ को ओपन कर लें।
- वेबसाइट की होम मेनू पर E-citizen विकल्प के अंर्गत “जन सुविधा केंद्र विकल्प” को चुन लें।
- एक नए वेब पेज पर नीचे बायीं ओर “social security” विकल्प को क्लिक करें।
- इस विकल्प के सामने आपको “विधवा सहाय पेंशन योजना” का विकल्प मिलेगा, इसको चुन लें।
- नए वेब पेज में आवेदन पत्र विकल्प को चुन लें।
- आपको एक पीडीएफ रूप में आवेदन फॉर्म का प्रारूप प्राप्त होगा।
- इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लें।
- आवेदन पत्र की सभी जानकारियों को सही प्रकार से भरें।
- यदि आवेदक “क्या आपके पास जाति या वरिष्ठ नागरिक का प्रमाण पत्र है” फॉर्म में दिए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे है तब आपको अपने कार्यालय में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- यदि आप प्रश्न “क्या फॉर्म में जावब पंच नामु की आवश्यकता है” तब आवेदक को अपने साथ दो लोगों को कार्यालय में ले जाना होगा।
- इसके बाद अंत में कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करके स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लें।
जन सेवा केंद्र से विधवा सहाय पेंशन के लिए आवेदन
- सबसे पहले सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को साथ लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाए।
- अपनी योजना से सम्बंधित आवेदन प्रपत्र को प्राप्त करें।
- आवेदन प्रपत्र में सभी जरुरी जानकारी भर दें।
- सही प्रकार से भरे गए आवेदन प्रपत्र में माँगे जा रहे प्रमाण पत्रों को संलग्न कर दें।
- यदि आपने आवेदन प्रपत्र में प्रश्नो के उत्तर “नहीं” में दिए है तो आपको इसके सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा।
- यदि आप आवेदन प्रपत्र में “हाँ” विकल्प को चुनते है तो आपको अपने साथ कार्यालय में दो लोगों को लाना होगा।
- जिन आवेदक महिलाओं के पास वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र है वे अपना आवेदन सीधे ही कार्यालय में जमा कर सकते है।
गुजरात विधवा सहाय योजना के मुख्य बिन्दु
- योजना के लिए चुनी जाने वाली विधवा महिला को प्रति माह 1250 रुपए पेंशन राशि मिलेगी।
- पेंशन की धनराशि को डीबीटी प्रक्रिया (सीधा बैंक हस्तांतरण) के माध्यम से पहुँचाया जायेगा।
- गुजरात राज्य के 33 जिलों की 3.70 लाख महिलाओं को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
- विधवा पेंशन धनराशि को सीधे हस्तांतरण करने के लिए मुख्यमंत्रीजी ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वेबपोर्टल भी शुरू किया है।
- वर्तमान समय में राज्य के मुख्यमंत्रीजी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय मापदण्ड को दुगना कर दिया है।
- अपने प्रारंभिक समय की लाभार्थी संख्या (1.64 लाख) से बढ़कर लाभार्थी संख्या (3.70 लाख) हो चुकी है।
- जिन विधवा महिलाओं के छोटे बच्चे है वे भी आवेदन कर सकती है।
ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના सम्बन्धी प्रश्न
गुजरात विधवा सहाय योजना क्या है?
यह गुजरात सरकार के द्वारा राज्य के वंचित समुदाय की विधवा महिलाओं को आर्थिक पेंशन देने की योजना है।
विधवा पेंशन योजना में कितनी धनराशि मिलेगी?
आवेदन के बाद पात्र महिला को 1250 रुपए प्रति माह पेंशन बैंक खाते में प्राप्त होगी।
विधवा पेंशन स्कीम के लिए कैसे आवेदन करें?
आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करके कार्यालय में जमा करके कर सकते है। इसके अतिरिक्त सीधे सम्बंधित कार्यालय में प्रमाण पत्रों को ले जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
पेंशन योजना में लाभार्थियों की आयु सीमा क्या है?
आवेदन करने के लिए विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।