उत्तराखंड सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसरों बढ़ाने व बेरोज़गारो को रोजगार देने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना से सरकार राज्य के प्रवासी श्रमिकों, किसानों व बेरोजगार युवाओं को खेती के लिए उनकी कृषि भूमि पर 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा लगवाने की सुविधा प्रदान करेगी।
जिससे राज्य में ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो सकेगा जिसे राज्य सरकार खरीदेगी। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। योजना में सरकार द्वारा प्रदेश के 10,000 नागरिकों को सोलर पैनल का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन करना जरुरी होगा।
इस लेख में आपको उत्तराखंड सरकार की विशेष मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना, लाभ, उद्देश्य, जरुरी पात्रताएँ एवं प्रमाण-पत्र और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
देश के ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से युवा बेरोजगार है जिसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में रोजगार व कृषि के बेहतर साधन न होना है। किसान खेती नहीं कर पाते और उनकी कृषि भूमि बंजर हो रही है। कोरोना से प्रवासी श्रमिक और युवा राज्य लौटे है उनके पास भी रोजगार नहीं हैं।
इसी समस्या को कम करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुरू की है। जिसमे सरकार राज्य के नागरिकों को रोजगार देने के लिए उनकी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा पैनल लगवा रही है। इसलिए जिन किसानों या बेरोजगार युवाओं के पास अपनी बंजर भूमि है वे उसमे 25 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयत्र लगवा सकेंगे।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में नागरिकों को 25 किलोवाट सौर ऊर्जा पैनल खेतों में लगवाने के लिए 300 वर्ग मीटर कृषि भूमि की जरूरत होगी। जिसमे पूरे 10 लाख रूपये तक का खर्च संभावित रूप से लगेगा। इसके लिए आवेदक को सरकार से यंत्र लगवाने के लिए 15 लाख रूपये तक ऋण 8% ब्याज दर पर सहकारी बैंकों से उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके भुगतान के लिए इन्हे 15 वर्षों का समय मिलेगा जिससे किसान समय रहते अपना ऋण पूरा कर सकेंगे। इस 25 कि0वॉ0 सौर ऊर्जा पैनल से प्रतिवर्ष कुल 1,520 यूनिट/ किलोवाट की दर से 38 हजार/ यूनिट विद्युत उत्पादित होगी। जिसे UPCL (उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) खरीदेगा। इससे किसान प्रतिमाह 10 से 15 हजार रूपये तक अर्जित कर सकेंगे।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी श्रमिक, किसान व बेरोजगार युवा |
उद्देश्य | राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://msy.uk.gov.in |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के उद्देश्य
उत्तराखण्ड सरकार का मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों बढ़ाना है। इसलिए सरकार कोरोना से बेरोजगार हुए नागरिकों, श्रमिकों व किसानों को उनकी भूमि पर सोलर पैनल स्थापित कर बेहतर आय अर्जित करने की सुविधा देगी।
जिससे राज्य में इन सोलर पैनल से विद्युत का उत्पादित होगी। इसके लिए किसानों को लगाए गए पैनल के लिए हर महीने पैदा होने वाली बिजली से 15,000 रूपये तक की अच्छी आय मिल सकेगी।
राज्य में बंजर जमीन वाले बेरोजगार नागरिक को इसका ख़ास लाभ मिलेगा। इससे इनकी आर्थिक समस्याएँ भी कम होगी साथ ही योजना से नागरिकों को अपने राज्य में ही रोजगार मिल सकेगा। उन्हें नौकरी की तलाश में अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगी। उत्तराखंड सरकार सौर ऊर्जा से चलित उत्तराखंड सोलर वाटर हीटर योजना भी कार्यान्वित कर रही है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभ
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से राज्य के सभी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं, किसानों और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।
- इस योजना का कार्यन्वयन उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा होगा।
- नागरिकों को उनकी बंजर जमीन पर 25 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा लगवाने की सुविधा होगी।
- सीएम सौर स्वरोजगार योजना में सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य के 10 हजार नागरिकों को लाभान्वित करना है।
- सौर ऊर्जा पैनल से उत्त्पन्न होने वाली बिजली को विद्युत विभाग खरीदेगा जिसके लिए किसानों को प्रत्येक यूनिट पर साढ़े चार रूपये मिलेंगे।
- नागरिकों को सौर ऊर्जा संयत्र खरीदने के लिए सहकारी बैंकों से 15 लाख रूपये तक का ऋण 8% ब्याज दर पर मिलेगा।
- सोलर प्लांट खरीदने के लिए कुल लागत का 70% अंश राज्य व सरकारी बैंकों से और बची हुई राशि लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में प्राप्त होगी।
- राज्य के नागरिक सौर प्लांट लगवाकर प्रतिमाह 15 हजार रूपये तक आय पा सकेंगे।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से नागरिक अपने राज्य में ही रोजगार पाकर बेरोजगारी से उभरेगा और राज्य में पलायन जैसी समस्या खत्म होगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की पात्रताएँ
- योजना में राज्य के स्थाई निवासी किसान, बेरोजगार युवा व प्रवासी श्रमिक आवेदन के पात्र होंगे।
- राज्य के 18 वर्ष या अधिक आयु के नागरिक ही पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता के पास उनकी खुद की कृषि भूमि या फिर लीज पर ली गई कृषि भूमि के दस्तावेज होने जरुरी है।
- आवेदनकर्ता केवल एक ही ऊर्जा पैनल के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन हतु आवेदक की कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गयी है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक में खाता हो।
उत्तराखंड सौर स्वरोजगार योजना में जरुरी दस्तावेज
1. निवास प्रमाण पत्र | 5. आय प्रमाण पत्र |
2. पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड) | 6. कृषि भूमि के दस्तावेज |
3. आयु प्रमाण पत्र | 7. बैंक पासबुक |
4. पासपोर्ट साइज फोटो | 8. मोबाइल नंबर |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज में पंजीकरण करें विकल्प क्लिक करें।
- मिले फॉर्म मे सभी जानकारियाँ जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, नाम, पैनकार्ड, आधार कार्ड आदि को ध्यानपूर्वक भरें।
- जानकरी दर्ज़ करके “पंजीकरण करें” बटन क्लिक करें।
- होम पेज में “आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें” विकल्प क्लिक करें।
- आपके सामने लॉगिन फॉर्म में ईमेल, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन” विकल्प क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म मे पूछी गई सभी जानकरियाँ भरकर सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करके “Submit” विकल्प क्लिक करें।
- इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
विभागीय/ बैंक लॉगिन करना
- सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज में ऑनलाइन आवेदन लिंक मे विभागीय/बैंक लॉगिन करें विकल्प क्लिक करें।
- मिले लॉगिन फॉर्म मे अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन करें” बटन क्लिक करें।
- इस तरह आपका विभागीय लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करना
- सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन लिंक मे “आवेदन का प्रारूप” विकल्प क्लिक करें।
- आपके सामने आवेदन का प्रारूप पीडीएफ खुलेगा जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़े प्रश्न
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना का लाभ किन नागरिकों को मिलेगा ?
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना से राज्य के किसान, प्रवासी श्रमिक, बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना में आवेदन के लिए आवेदक की स्वयं की कृषि भूमि होनी जरुरी है ?
जी नहीं, योजना में आवेदन के लिए जिन आवेदकों की स्वयं की कृषि भूमि है उनके अलावा भी जो लीज कर भूमि लेकर खेती कर रहें हैं वह भी आवेदन के पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना में आवेदनकर्ता की भूमि पर कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा ?
आवेदनकर्ता की भूमि पर 25 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा पैनल लगवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना में सोलर पैनल खरीदने के लिए कितना ऋण प्राप्त हो सकेगा ?
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना में आवेदन के लिए सोलर पैनल की खरीद हेतु सहकारी बैंकों से 15 लाख रूपये का आर्थिक ऋण प्राप्त हो सकेगा।
हेल्पलाइन नंबर
योजना से सबंधित किसी प्रकार की समस्या या जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक इसके हेल्पलाइन नम्बर लिस्ट में दिए गए नम्बरों पर संपर्क कर सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। होम पेज पर आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर लिस्ट प्रदान की गई होगी जिनमे से आप अपने परियोजना कार्यालय का पता करके उसके हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।