श्रमिक वर्ग को अनेक प्रकार के रोजगार देने के लिए श्रमिक सरकार ने राज्य के श्रमिकों/ मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया हैं। श्रमिक पंजीकरण की सुविधा प्रत्येक राज्य के श्रमिक वर्ग को दी जा रही हैं। आप अपने राज्य के श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट में पंजीकरण करा सकते हैं।
आप भी अपना लेबर कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण से श्रमिको की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वेबसाइट पर श्रमिक कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के साथ ही आवेदन स्टेटस देखने की भी सुविधा है।
इस लेख से आपको श्रमिक पंजीकरण, इसके उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेज और मजदूर रजिस्ट्रेशन क्या हैं इत्यादि की जानकारी दे रहे है।
श्रमिक पंजीकरण करना
सरकार ने सभी राज्यों के श्रमिक पंजीकरण के लिए अलग पोर्टल बनाये हैं जिससे प्रत्येक राज्य के श्रमिक अपने लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। निर्धारित पात्रता एवं शर्तों पूरी करने वाले श्रमिक ही मजदूर कार्ड/ श्रमिक कार्ड/ लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। श्रमिक कार्ड धारक नागरिक ऑनलाइन ही श्रमिक कार्ड के वेरिफाई होने की जानकारी ले सकते है।
लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन हाईलाइट
आर्टिकल का नाम | श्रमिक पंजीकरण कैसे करें |
शुरू की गयी | राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी कौन होंगे | श्रमिक वर्ग |
क्या उद्देश्य हैं | रोजगार प्रदान करना |
आवेदन करने का मोड | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
मजदूर रजिस्ट्रशन के उद्देश्य
बहुत से लोग मजदूरी करके अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण करते हैं और अपने घर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जुटे रहते हैं। सरकार राज्य के वंचित वर्ग के नागरिको को श्रमिक पंजीकरण से मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण का अवसर देना चाहती है। श्रमिक कार्ड से वे सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। देश के हर राज्य के श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड पंजीकरण किये जा रहें हैं।
श्रमिक कार्ड के लाभ
- श्रमिकों को 100 दिन के रोजगार दिवस की गारंटी मिलती हैं।
- श्रमिकों को सरकार से संचालित योजनाओं का लाभ मिलता हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- श्रमिकों के बच्चो को छात्रवृत्ति प्राप्त होंगी।
- राज्य का प्रत्येक श्रमिक नागरिक पंजीकरण कर सकता हैं।
- मजदूर रजिस्ट्रेशन से श्रमिकों के परिवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सहायता मिलती हैं।
- बच्चो की शिक्षा के लिए ऋण भी प्रदान किया जाता हैं।
श्रमिक कार्ड पंजीकरण में जरुरी पात्रताएँ
- उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 60 साल के बीच हो।
- 1 साल में 90 दिन कार्य करने वाले श्रमिक पंजीकरण करा सकते हैं।
- परिवार से केवल एक की व्यक्ति श्रमिक कार्ड आवेदन करा हैं।
- आवेदक राज्य का मूल रूप से स्थायी निवासी हो।
लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन में पात्र आवेदक
- निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
- हथौड़ा चलाने वाले
- पुताई करने वाले
- चट्टान तोड़ने वाले
- सीमेंट एवं ईंट ढोने का काम करने वाले
- चूना बनाने का काम करने वाले
- मोची का
- पत्थर तोड़ने वाले
- बांध प्रबंधक ,भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले
- ईंट भट्टों पर ईंट का निर्माण करने वाले
- कुआ खोदने वाले
- लेखाकार का काम करने वाले
- छप्पर बनाने वाले
- बढ़ई का कार्य करने वाले
- राजमिस्त्री
- सड़क निर्माण करने वाले
- लौहार
- बिल्डिंग निर्माण कार्य करने वाले
- प्लम्बर
- वेल्डिंग का काम कर्म वाले
- कारखाने में काम करने वाले
- बिजली का काम करने वाले
- खिड़की ग्रिल एवं दरवाज़ों की गढ़ाई और स्थापना करने वाले
मजदूर पंजीकरण में जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड (छायाप्रति)
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक (छायाप्रति)
- स्व घोषणा पत्र
श्रमिकों के लिए उपलब्ध योजनाओं की लिस्ट देखना
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज की मेन्यू में “योजनाएं” विकल्प से एक सूची में “समस्त योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने वेबसाइट पर उपलब्ध श्रमिकों के लिए शुरू की गयी समस्त योजनाएं आ जाएँगी।
- ऐसे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त योजनाएं देख सकते हैं।
केंद्र सरकार के श्रमिक पोर्टल पर मजदूरों से संबंधित आंकड़ें एवं डाटा
क्रम संख्या | श्रमिक से संबंधित | आंकड़ें एवं डाटा |
1 | प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PMSYM) के लिए पंजीकृत श्रमिकों के संख्या | 46,56,296 |
3 | प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के कुल लाभार्थियों की संख्या | 1,21,69,960 |
4 | राष्ट्रिय करियर सर्विस (NCS) के तहत दी गयी जॉब्स | 99,71,733 |
5 | मिनिमम वेजस | ₹176/- |
6 | EPFO Payroll Data | 77,08,375 |
7 | आधार लिंक EPFO | 10,72,86,392 |
8 | EPFO JEEVAN PRAMAAN के लाभर्थियों की संख्या | 2,88,05,361 |
9 | EPFO UAN ALLOTTED | 17,76,98,654 |
10 | eShram पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक | 27,10,83,256 |
मजदूरी कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण करना
ध्यान दें प्रत्येक राज्य के श्रमिक पंजीकरण के लिए अलग-अलग वेबसाइट निर्धारित हैं। आप अपने राज्य की श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं –
उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधारकार्ड
- आवेदक के परिवार रजिस्टर की नकल
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति
- राशन कार्ड
- आवेदक का एक्टिव मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- श्रमिक के आय का प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑफलाइन पंजीकरण करना
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://upbocw.in/ पर जाए।
- होम पेज आ पर आपको “नया क्या हैं” विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पेज मे “पंजीयन फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करके जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करके नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय में जमा करें।
हरियाणा श्रमिक कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिक का आधार कार्ड / पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ
- बैंक पास बुक
- श्रमिक का जोबकार्ड (यदि लागु हो तो )
- राशन कार्ड
- आवेदन फॉर्म
- श्रमिक का किसी ठेकेदार अंतर्गत 90 दिन का कार्य करने का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाणपत्र
हरियाणा श्रमिक कार्ड पंजीकरण करना
- हरियाणा श्रमिक कार्ड के आधिकारिक पोर्टल http://hrylabour.gov.in पर जाए।
- होम पेज पर “लॉगिन डैशबोर्ड ” मिलेगा पुराने उपयोगकर्ता को “डायरेक्ट लॉगिन” करना है और यदि लॉगिन आईडी नहीं बनी हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी।
- ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम प्रधान के पास जाए और यदि शहरी क्षेत्र से है तो नगर पालिका से सम्पर्क कर और उन्हें श्रमिक पंजीकरण की सूचना दें।
- पंजीकरण के लिए सभी दस्तावेज साथ ले जाए इसके बाद आपको सीएससी सेंटर, ग्राम प्रधान या नगर पालिका से यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा।
- इसके बाद आप आईडी लॉगिन कर सकते हैं – लॉगिन करने के लिए यूजर टाइप सेलेस्ट करें, यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करे और कैप्चा कोड भरकर “लॉगिन” बटन क्लिक करें।
- ऐसी सफलतापूर्वक पंजीकरण करके आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
पंजाब श्रमिक कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- बीपीएल राशन कार्ड
पंजाब श्रमिक कार्ड पंजीकरण करना
- सबसे पहले पंजाब श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://pblabour.gov.in पर जाये।
- होम पेज पर “क्रिएट न्यू अकाउंट” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपको मिले फॉर्म में सभी सूचनाएं दर्ज करके “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
- इसके बाद आप लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं।
राजस्थान श्रमिक कार्ड पंजीकरण में जरुरी दस्तावेज
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रति
- सालाना आय प्रमाण पत्र
- भामाशाह कार्ड
- आधार कार्ड
राजस्थान श्रमिक कार्ड पंजीकरण करना
- सबसे पहले आपको राजस्थान जन सूचना पोर्टल की वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज पर आपको “श्रमिक पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करना हैं।
- उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड करना है।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जरूरी जानकारियाँ भर दें।
- फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज अटैच कर दें।
- अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय में फॉर्म को जमा कर दे।
उत्तराखंड श्रमिक कार्ड में जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक के परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- जमा शुल्क रसीद
- श्रमिक का एक्टिव मोबाइल नंबर
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण करना
- सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर में जाएँ।
- वहाँ आपको अपना श्रमिक पंजीकरण करने की सूचना देनी है।
- सीएससी सेंटर एजेंट से अपना पंजीकरण फॉर्म भरा ले।
- उसके बाद आपको फॉर्म के साथ अटैच होने वाले जरूरी दस्तावेज एजेंट को देने होंगे।
- आपके सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न किया जायेगा।
- इस प्रकार आपकी पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
बिहार के श्रमिक कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- श्रमिक जिस ठेकेदार के यहां काम करता हो उसका प्रमाण
- जॉब कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- श्रमिक की बैंक पासबुक
- श्रमिक का एक्टिव मोबाइल नंबर
बिहार श्रमिक पंजीकरण करना
- सबसे पहले बिहार श्रम संसाधन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- फिर “श्रम पंजीकरण” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- मिले फॉर्म में सभी सूचनाएं दर्ज करके “ओटीपी भेजें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी का सत्यापन करके “रजिस्टर करें” बटन पर क्लिक कर दे।
- इस प्रकार आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं।
दिल्ली के श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन में जरुरी दस्तावेज
- मजदूर का आधार कार्ड
- पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
- बैंक पास बुक
- राशन कार्ड
- मजदूर का मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- मजदूर के परिवार में जितने भी सदस्य है उनकी पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- नरेगा जॉब कार्ड अगर आपके राज्य में लागू है तो
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
दिल्ली श्रमिक कार्ड का ऑनलाइन पंजीकरण करना
- सबसे पहले श्रम विभाग, दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर “Online Registration” लिंक पर क्लिक करें।
- आपको एक फॉर्म A का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसमे अपना नाम, पता, श्रेणी, मोबाइल नंबर, व्यवसाय आदि की जानकारी भरें।
- फॉर्म को भरने के बाद “Continue” बटन क्लिक करें और संबंधित दस्तावेजों अपलोड करके “Submit” बटन क्लिक कर करें।
- आपका श्रमिक कार्ड पोस्ट से आपके पते पर पहुंचेगा। या आप श्रमिक विभाग के कार्यालय में जाकर अपना श्रमिक कार्ड ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश श्रमिक पोर्टल से श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना
- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाएँ।
- होम पेज पर श्रमिक सर्टिफिकेट सेक्शन में “डाउनलोड करें” लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज में अपने आधार नंबर या श्रमिक कार्ड पंजीकरण नंबर की सहायता से सर्च करें।
- नंबर की जानकारी दर्ज करके “Search” बटन पर क्लिक करें।
- आपका श्रमिक सर्टिफिकेट एक पीडीऍफ़ फाइल में डाउनलोड होगा जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं।
श्रम विभाग में शिकायत करना
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज पर “ग्रीवांस” विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पेज में “add new grievance” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने ग्रीवांस दर्ज करने हेतु फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करें जैसे – ग्रीवांस किसे भेजे, ग्रीवांस का प्रकार, नाम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, ग्रीवांस, दस्तावेज आदि।
- फॉर्म में दिया गया कोड बॉक्स में दर्ज करके “सबमिट” बटन क्लिक कर दे।
- इस प्रकार आपका ग्रीवांस/ शिकायत दर्ज हो जाएगी।
ग्रीवांस/ शिकायत स्थिति देखना
- सबसे पहले श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये।
- होम पेज की मेन्यू में “ग्रीवांस/शिकायत” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज में “ग्रीवांस नंबर दर्ज करने” के ऑप्शन पर अपनी शिकायत संख्या दर्ज करके उसके “GO” बटन पर क्लिक करें।
- आपके ग्रीवांस की स्थिति स्क्रीन पर होगी।
पंजीकरण संख्या का सत्यापन करना
- सबसे पहले श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज की मेन्यू में “नया क्या हैं” विकल्प पर जाने पर एक सूची खुलेगी उसमें “पंजीकरण संख्या का सत्यापन” विकल्प को चुने।
- नए पेज मे “पंजीकरण संख्या सत्यापित करने” लिंक पर क्लिक करें।
- आपके सामने “कन्फर्मेशन मैसेज” आने पर “OK” बटन क्लिक करना है।
- आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म होगा जिसमें अपना एक्ट सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर देना है।
- फिर “सबमिट” बटन क्लिक कर दें।
- सबमिट करने के बाद आप अपनी पंजीकरण संख्या वेरीफाई कर सकते हैं।
श्रमिक कार्ड नवीनीकरण करना
- सबसे पहले श्रमिक विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाए।
- होम पेज पर मेन्यू में “श्रमिक” विकल्प पर जाए।
- मिली सूची में “नवीनीकरण का आवेदन एवं स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
- मिले फॉर्म में आपको अपनी “पंजीयन संख्या” दर्ज करके “सर्च” बटन क्लिक करें।
श्रमिक पंजीकरण कैसे करें संबंधी कुछ प्रश्न और उत्तर
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में पंजीकरण कैसे करते है?
यूपी राज्य के मजदूरी कार्ड/ श्रमिक कार्ड/ लेबर कार्ड का पंजीकरण करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
मजदूरी कार्ड से क्या लाभ हैं?
मजदूरी कार्ड से श्रमिक/ मजदूर वर्ग के लोगो को 100 दिन के कार्यदिवस की गारंटी दी जाती हैं।
श्रमिक कार्ड पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं?
प्रत्येक राज्य के लिए श्रमिक कार्ड पंजीकरण की सुविधा दी गयी हैं। सभी श्रमिक अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या सीएससी सेंटर के माध्यम से श्रमिक पंजीकरण करा सकते हैं।
लेबर कार्ड का आवेदन कौन कर सकते हैं?
जिन लोगो ने 12 महीने में कम से कम 90 दिन काम किया हो ऐसे लोग लेबर कार्ड के पंजीकरण का आवेदन कर सकते हैं।
एक परिवार के कितने व्यक्ति श्रमिक कार्ड बना सकते हैं?
परिवार का केवल एक की व्यक्ति श्रमिक कार्ड/ लेबर कार्ड/ मजदूरी कार्ड का आवेदन कर सकता हैं।
केंद्र सरकार की श्रमिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
केंद्र सरकार की श्रमिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://labour.gov.in/ है।
ई श्रम मानधन योजना के तहत दी जान पेंशन के लिए सहयता राशि कितनी है?
ई श्रम मानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन के रूप में 3,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.