केंद्र एवं राज्य सरकार समय समय पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिको के लिए कल्याणकारी योजनाएँ शुरू करती रहती है। इन्ही योजनाओं में से यूपी असंगठित कामगार योजना भी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। यूपी सरकार ने अपने प्रदेश के असंगठित क्षेत्रो में कार्य करने वाले कामगारों का पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। इस योजना में सभी असंगठित श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते है। इस लेख के अंतर्गत आपको यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन जुडी विभिन्न जानकारी जैसे उद्देश्य, पात्रताएँ, विशेषताएँ, स्थिति इत्यादि की जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
लेख का विषय | यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन |
कार्यान्वक इकाई | उत्तर प्रदेश सरकार |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओ का लाभ देना |
लाभार्थी | प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | upssb.in/Hi_Home.aspx |
असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन 2023
यूपी सरकार ने यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रशन की ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर सकते है। इस पंजीकरण को सभी श्रमिक स्वयं करेंगे अथवा कॉमन सर्विस सेण्टर से भी कर सकते है। ये रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लाभार्थी श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस पोर्टल पर करीबन 45 प्रकार के श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाने का मौका मिलेगा। अपना पंजीकरण करने के लिए श्रमिक को 60 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। इन शुल्क में 10 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस एवं 10 रुपए प्रति वर्ष की दर से अंशदान सम्मिलित रहेगा। इस पोर्टल पर वही श्रमिक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे जिनकी सलाना इनकम 1,80,000 से कम होगी।
रजिस्ट्रेशन के बाद इन योजनाओं का लाभ मिलेगा
योजना में रजिस्टर सभी श्रमिकों को सरकार दो प्रमुख योजनाओं का लाभार्थी बनाएगी जिनमे से एक है मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री जन आयोग्य योजना। पहली योजना में लाभार्थी श्रमिक का देहांत होने अथवा अपंग हो जाने पर अधिकतम 2 लाख रुपयों तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। दूसरी जन आरोग्य योजना में श्रमिक एवं उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का नकद रहित उपचार मिल सकेगा। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की है वो सभी जितना जल्द हो सके अपना पंजीकरण इस पोर्टल पर कर लें। जो भी किसान इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करने की इच्छा रखते है उनके पास अपनी ढाई एकड़ से कम जमीन हो।
रजिस्टर होने वाले श्रमिकों की श्रेणियाँ
घरेलू कामगार | दर्जी |
सूत रंगाई | माली |
नाव चालक | बुनकर |
कूड़ा बीनने वाले | नाई |
ठेला चलाने वाले | चरवाहा |
कांच उत्पादन श्रमिक | कुली |
फल सब्जी बेचने वाले | मोची |
ढोल एवं बाजा बजाने वाले | रिक्शा चालक |
टेंट हाउस एवं केटरिंग के श्रमिक | ऑटो चालक |
टांगा बैल गाड़ी श्रमिक | दूध धोने वाले |
अगरबत्ती कुटीर उद्योग के श्रमिक | जनरेटर उठाने वाले |
फूल विक्रेता फुटपाथ व्यापारी | कपड़े धोने वाले श्रमिक |
साइकिल व मोटरसाइकिल मिस्त्री | दरी कंबल जरी श्रमिक |
चिकन मीट शॉप और पोल्ट्री फार्म के श्रमिक इत्यादि | चूड़ी निर्माण करने वाले |
कढ़ाई बुनाई श्रमिक |
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन में पात्रताएँ
- श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो
- वह श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो।
- उम्मीदवार श्रमिक की सलाना आय 1,80,000 से कम हो।
- ESC और PF से श्रमिक का circulation हो।
- उम्मीदवार किसान के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन हो।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन में जरुरी प्रमाण-पत्र
योजना में निर्धारित की गयी योग्यता को रखने वाले श्रमिकों को कुछ प्रमाण-पत्रों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है, जैसे कि
- श्रमिक और उस पर निर्भर लोगो के आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी
- नवीनतम फोटो एवं माता का नाम
- शिक्षा के प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर
कामगार रजिस्ट्रेशन में जरुरी दिशा-निर्देश
- आवेदक श्रमिक को अधिकतम 50 केबी तक साइज़ का अपना नवीनतम फोटो अपलोड करना है।
- आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भरना है और अधिकतम 200 केबी आकार की इमेज में अपलोड करना है।
- अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाते के विवरण देते समय इन्हे अपने पास अवश्य रखें।
- ओटीपी एवं पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए अपने पास मोबाइल फ़ोन जरूर रखें।
- अपने परिवार के विवरण को नॉमिनी के लिए अवश्य रखें।
- अपने सभी जानकारी को सही प्रकार से दर्ज़ करना है ताकि आप योजना में सही पात्र लाभार्थी बने।
- आवेदन एक लिए आपने 60 रुपए के आवेदन शुल्क का ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से भुगतान करना है।
- शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट होने पर आपका प्रमाण-पत्र उसी समय View Application से डाउनलोड हो जायेगा।
- UPSSB में पंजीकरण करने के लिए आपका UPBOCW में पंजीरकण नहीं होना जरुरी है, अन्यथा ऐसे उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- यदि आप ऑफलाइन माध्यम से अपना शुल्क देने है तो आपका प्रमाण-पत्र 48 से 72 घण्टे में ही View Application से डाउनलोड हो सकेगा।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
यूपी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले वे सभी श्रमिक जिनके पास योजना की निर्धारित योग्यता एवं जरूरी प्रमाण-पत्र है वे नीचे बताई गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके अपना आवेदन कर सकते है-
Total Time:
पोर्टल ओपन करना
सबसे पहले आपने यूपी असंगठित कामगार सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल http://upssb.in/Hi_Home.aspxको ओपन करना है।
‘कामगार पंजीकरण’ विकल्प चुनना

पोर्टल के होम पेज पर आपने “कामगार पंजीकरण” विकल्प को चुनकर प्रदर्शित निर्देशों को पढ़ना है।
‘नया श्रमिक पंजीकरण’ विकल्प चुनना

नए वेब पेज पर आपने “नया श्रमिक पंजीकरण” विकल्प को चुनना है।
कार्य प्रकृति चुनना

आपको नए वेब पेज में अपने काम की प्रकृति का चुनाव करना है।
‘अग्रसर करना’ विकल्प को चुने
अब आपने “अग्रसर करना” विकल्प को चुनना है।
‘Yes’ विकल्प चुनना
अगले वेब पेज पर आपने “Yes” विकल्प को चुन लेना है। जिससे आपको योजना का ऑनलाइन आवदेन पत्र मिल जायेगा।
फॉर्म को भरना
आपको फॉर्म में मांगी जाने वाली सभी जानकारियों आधार संख्या, आवेदन या रजिस्ट्रेशन नंबर, मंडल, जिला, मोबाइल नंबर इत्यादि को सही प्रकार से दर्ज़ कर देना है।
‘आवेदन/ संशोधन करें’ विकल्प चुने
अपना आवेदन फॉर्म भर लेने के बाद आपने “आवेदन/ संशोधन करें” विकल्प को चुनना है। इसके बाद आपका पोर्टल पर पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगी।
श्रमिक के लिए सहमति पत्र डाउनलोड करना
- सबसे पहले आपने योजना के पोर्टल के लिंक https://upssb.in/pdf/ApplicationFormHindi.pdfको ओपन करना है।
- आप चाहे तो होम पेज पर कामगार पंजीकरण विकल्प चुनने पर आने वाले निर्देशों में “Declaration Form” विकल्प ो क्लिक करके अपना फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
- डाउनलोड होने वाले फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें।
- इस प्रकार से आपका डिक्लेरेशन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा।
यूपी असंगठित कामगार पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपने यूपी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल को ओपन करना है।
- पोर्टल के होम पेज पर अपने “कामगार पंजीकरण” विकल्प को चुनना है।
- अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन प्रक्रिया को पूर्ण कर लें।
- आप पोर्टल पर लॉगिन हो जायेंगे।
पोर्टल में डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपने यूपी असंगठित कामगार सामजिक सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल को ओपन करना है।
- पोर्टल के होम पेज पर आपने “विभागीय लोगइन” विकल्प ओके चुनना है।
- लॉगिन बॉक्स में आपने अपना यूजर नेम एवं पासवर्ड दर्ज़ करना है।
- डिटेल्स देने के बाद आपको “Login” बटन को दबाना है।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन के लाभ एवं विशेषताऍं
- यह योजना यूपी सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गयी है।
- श्रमिक का रजिस्ट्रेशन सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर होना है।
- कोई भी श्रमिक स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
- इस योजना के लाभार्थी श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- करीबन 45 क्षेत्रो के श्रमिक इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते है।
- सभी श्रमिकों को योजना में पंजीकरण करने के लिए 60 रूपये पंजीकरण शुल्क देना होगा।
- योजना में सिर्फ उन श्रमिकों का पंजीकरण होगा जिनकी सलाना इनकम 1 लाख 80 हजार से अधिक नहीं है।
- सभी रजिस्टर्ड श्रमिक दो योजनाओं का लाभ ले सकेंगे – मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना।
- सरकार ने सभी असंगठित श्रमिकों से शीघ्र ही अपना पंजीकरण करवा लेने की अपील की है।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रश्न
यूपी असंगठित कामगार पोर्टल पर पंजीकरण की जरुरत क्यों है?
कामगार पोर्टल पर पंजीकरण की जरुरत इस लिए है चूँकि इसके बाद ही कोई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी बन सकता है।
यूपी असंगठित श्रमिक अपना पंजीकरण कहाँ करें?
उत्तर प्रदेश के असंगठित श्रमिक सरकार द्वारा तैयार की गयी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन करके पंजीकरण कर सकते है।
यूपी असंगठित कामगार पंजीकरण की जानकारी लेने का संपर्क नंबर क्या है?
जो भी श्रमिक फ़ोन के माध्यम से योजना की जानकारी लेना चाहते हो उन्हें फ़ोन नंबर 0522-2977711 पर संपर्क करना है।
योजना के कार्यालय का पता क्या है?
कमरा नंबर – 752, 753, 754 7वीं मंजिल, इंदिरा भवन, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिनकोड – 226001