SSPY: old age pension up, vridha pension, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, sspy up

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिको के लिए उत्तर प्रदेश पेंशन योजना को शुरू की है जिसमे प्रदेश की बुजुर्ग महिला पुरुष को सरकार आर्थिक मदद देगी। सरकार प्रत्येक महीने वृद्ध महिला पुरुष को 500 रूपये तक की आर्थिक मदद करेगी।

पेंशन योजना से वृद्ध नागरिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इस योजना में वृद्ध महिलाएँ, वृद्ध पुरुष, दिव्यांगजन व कुष्ठजन महिलाओ व पुरुषो को लाभ मिलता है। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सभी आवेदनकर्ताओं को योजना के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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एसएसपीवाई क्या है?

SSPY का पूरा नाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारम्भ किया है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के वृद्ध महिलाओ पुरुषो को दिव्यांग जन व कुष्ठजन वृद्ध, विधवा महिलाओ को पेंशन के रूप में प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगी।

राज्य के वह सभी नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन कर सकते है जो इसके लिए पात्र है। एसबीआई बैंक ने भी लाइफ सरल पेंशन योजना शुरू की है।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना डिटेल्स

योजना का नामSSPY पेंशन योजना
सम्बंधित विभागसमाज कल्याण डिपार्टमेंट
लाभ के इच्छुकउत्तरप्रदेश के वृद्ध नागरिक
आर्थिक सहायता500 रुपये प्रतिमाह
ऑफिसियल वेबसाइटsspy-up.gov.in

वृद्धावस्था पेंशन योजना के उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिला, वृद्धजनों की आर्थिक मदद देगी जिससे वृद्धजनों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वृद्ध महिला पुरुष को किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़ेगा और उनको आर्थिक मंदी से भी ना जूझना पड़ेगा। यूपी पेंशन योजना में अब उन सभी वृद्ध नागरिकों को पेंशन मिलेगी जो पेंशन योजना के पात्र है।

ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लाभ

  • वृद्धावस्था पेंशन से जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • स्कीम में वृद्धजनों की आर्थिक मदद की जायेगी।
  • वृद्धजनो को 500 रूपये प्रत्येक महीने मिलेंगे।
  • वृद्ध महिला पुरुष दोनों को योजना का लाभ मिलेगा।
  • वृद्धजनों को किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना से जनता का जीवन स्तर उच्च होगा।
  • योजना में 3 तरह की कैटेगरी है जिसका लाभ वृद्ध महिला एवं पुरुष को मिलेगा। साथ ही विकलांग, दिव्यांग, वृद्ध महिला पुरुष को विधवा निराश्रित महिला को भी योजना का लाभ मिलेगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में जरुरी प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र
  • रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • पति का डेथ सर्टिफिकेट
  • हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट

उतर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में जरुरी पात्रताएँ

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • गाँव में रहने वाले की इनकम वार्षिक 46,080 रूपये हो।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन का लाभ ना लेता हो।
  • शहरी के आवेदक की वार्षिक इनकम 56,460 हो।

एसएसपीवाई ओल्ड पेंशन योजना में आवेदन करना

  • सबसे पहले ऑफिसियल साइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx में जाए।
  • होम पेज पर “वृद्धस्वस्था पेंशन” विकल्प क्लिक करें।
  • फिर “ऑनलाइन आवेदन” ऑप्शन क्लिक करें।
  • नए पेज में कुछ जानकारियाँ जैसे नाम, पता, केटेगरी आदि को ध्यानपूर्वक भरें। aavedan keise kren vridhawastha pension yojna
  • पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो और सर्टिफिकेट को अपलोड करें।
  • इसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करे।
  • कैप्चा कोड दर्ज करके “सब्मिट” ऑप्शन क्लिक करें।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवदेन की प्रक्रिया पूरी होती है।

विकलांग वृद्धजन आवदेन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप ऑफिसियल साइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx में जाए।
  • होम पेज पर “दिव्यांग से कुष्ठावस्था पेंशन योजना” ऑप्शन क्लिक करें।
  • अब “ऑनलाइन आवेदन करे” विकल्प क्लिक करें।
  • मिले फार्म मे कुछ जानकारियाँ दर्ज करें।
  • फिर कलर्ड फोटो, हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, उम्र सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी “अपलोड” करें।
  • कैप्चा कोड दर्ज करके “सब्मिट” ऑप्शन क्लिक करें।

विधवा, निराश्रित वृद्धजन महिलाए पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना

  • सबसे पहले ऑफिसियल साइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx में जाए।
  • होम पेज पर “निराश्रित पेंशन” ऑप्शन क्लिक करें।
  • अब “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प क्लिक करें।old pension nirashrit aavedan keise kren
  • पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
  • कलर्ड फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, पति का डेथ सर्टिफिकेट, ऐज सर्टिफिकेट आदि डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी “अपलोड” करें।
  • अंत में कैप्चा कोड दर्ज करके “सब्मिट” ऑप्शन क्लिक करें।

SSPY यूपी पेंशन योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो तो उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।
  • निराश्रित महिला पेंशन में पति के मृत्यु के बाद महिला 18 वर्ष से 65 वर्ष उम्र के बीच में आवेदन कर सकती है। उसकी वार्षिक आय 2 लाख होनी चाहिए।
  • दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन 40 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक विकलांग हो और कम से कम आयु 18 वर्ष या हो।
  • कुष्ठावस्था पेंशन के लिए आवेदक 18 वर्ष से अधिक हो और वह 1 प्रतिशत या अधिक क्षतिग्रस्त हो।

वृद्धावस्था पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल साइट http://sspy-up.gov.in/EnglishPages/index_en.aspx में जाए।
  • होम पेज पर “वृद्धावस्था पेंशन” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब “एप्लीकेशन स्टेटस” विकल्प पर क्लिक करें। old pension aplication status keise cheack kren
  • मिले फार्म मे कुछ जानकारियाँ जैसे सेलेक्ट पेंशन स्कीम का नाम, रजिस्टर आईडी रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • ओटीपी, कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन” ऑप्शन क्लिक करें।
  • “आवेदन की स्थिति” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब नए पेज मे “एप्लीकेशन नंबर” दर्ज करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वृद्धावस्था पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जायेगा।

नोट – इसी प्रकार विकलांग वृद्धजन विडो, निराश्रित वृद्धजन महिलाएँ एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते है।

SSPY का फीडबैक देना

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in में जाए।
  • होम पेज में “सहायता” ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • नये पेज पर “फीडबैक” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • जरुरी जानकारी ध्यानपूर्वक भरकर कैप्चा कोड दर्ज करके “सेंड फीडबैक” ऑप्शन क्लिक करें। old pension scheme feedbeck
  • फीडबैक की प्रक्रिया पूरी होती है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना पोर्टल से जुड़े प्रश्न

वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है ?

वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके माध्यम से वृद्धजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

यूपी पेंशन योजना का लाभ किन-किन लोगो को मिलेगा?

उत्तर प्रदेश के वृद्ध महिला वृद्ध व्यक्ति विकलांग वृद्ध महिला पुरुष को विधवा वृद्ध महिला को भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

यूपी पेंशन योजना में कितने रूपये की आर्थिक मदद मिलती है ?

उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी पेंशन स्कीम में 500 रूपये तक की आर्थिक मदद मिलती है।

विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन दोनों का लाभ ले सकते है ?

जी हां, एक बार में वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन दोनों में आवेदन कर सकते है। विडो के लिए ऐज 18-65 वर्ष बीच है जबकि वृद्धजनों के लिए व्यक्ति की ऐज 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में हेल्पलाइन नम्बर क्या है?

वृद्धावस्था पेंशन योजना निराश्रित पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नम्बर 18004190001 पर संपर्क करें। और ईमेल आईडी [email protected] पर ईमेल भी का सकते है।

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