सभी के लिए राशन कार्ड बहुत जरूरी दस्तावेज है इसकी जरुरत समय-समय पर पड़ती है। राशन कार्ड से नागरिक को खाद्य सामाग्री सस्ते से सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती है जिससे जनता को आर्थिक मदद मिल जाती है।
कई बार राशन कार्ड धारक को कार्ड में से किसी सदस्य के नाम को हटवाने की भी जरुरत पड़ जाती है। राशन कार्ड से नाम हटवाने की भी कुछ विधियाँ है जोकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते है। इस प्रकार से सरकार ने नागरिको की सुविधा को ध्यान में रखकर राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया भी रखी है।
इस लेख में राशन कार्ड से नाम हटाने की आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन मोड पर करने के विषय में जानकारी दी जा रही है।
राशन कार्ड से नाम हटाने के मुख्य कारण
- लड़की की शादी होने पर – अगर लड़की का विवाह हो जाता है तो आप इस स्थिति में अपनी लड़की का नाम राशन कार्ड से रिमूव कर सकते है। जिससे लड़की अपना नाम अपने पति के राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ सके।
- डेथ होने पर – यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आप राशन कार्ड से नाम रिमूव कर सकते है।
- अभिभावक से अलग होने पर – यदि बच्चा माता-पिता से अलगाव के कारण उनके साथ नहीं रहना चाहता तो इस स्थिति में राशन कार्ड से अपना नाम रिमूव करवा सकता है। जिससे वह नए राशन में अपना नाम जोड़ सके।
- ट्रांसफर होने पर – किसी अन्य जगह पर ट्रांसफर हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप राशन कार्ड से नाम हटवा सकते है।
राशन कार्ड से ऑनलाइन नाम हटाना
लेख का विषय | राशन कार्ड से नाम हटाना |
सम्बंधित विभाग | खाद्य नागरिक आपूर्ति डिपार्टमेंट |
उद्देश्य | ऑनलाइन सुविधा |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | NFSA |
राशन कार्ड से नाम हटाये | डाउनलोड करें (एप्लीकेशन पीडीएफ दिल्ली ) |
राशन कार्ड से नाम हटाने के आवेदन में जरुरी दस्तावेज़
- लड़की की मैरिज होने पर मैरिज सर्टिफिकेट
- किसी की मृत्यु होने पर डैथ सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड मुख्य सदस्य की पासपोर्ट साइज फोटो
- अभिभावक से अलग होने पर एफिडेवेट,
- ट्रांसफर होने पर ट्रांसफर लेटर
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड में नाम हटाने के लिए आवेदन करना
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों है। राशन कार्ड से नाम हटवाने का ऑनलाइन प्रोसेस फ़ूड एंड सप्लाई वेबसाइट परउपलब्ध है। राशन कार्ड से नाम हटवाने का ऑनलाइन प्रोसस कुछ राज्य जैसे उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्य में है। उदाहरण के लिए दिल्ली में राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया देखे –
राशन कार्ड से ऑनलाइन नाम हटाना
- सबसे पहले ई डिस्ट्रिक दिल्ली की ऑफिसियल साइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ में जाए।
- होम पेज में “रजिस्टर यूजर लॉगिन” क्लिक करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
- फिर “अप्लाई फॉर सर्विस” ऑप्शन क्लिक करें।
- अब “डिपार्टमेंट फ़ूड एन्ड सप्लाई” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदक “मेंबर डिलिसियन” ऑप्शन क्लिक करके “एक्ज़िटिंग राशन कार्ड” ऑप्शन क्लिक करें।
- राशन कार्ड से जिसका नाम हटाना है उसका राशन कार्ड का नंबर दर्ज करके “कंटीन्यू” ऑप्शन क्लिक करें।
- नए पेज मे आपके राशन कार्ड से सम्बंधित जानकारी ओपन हो जायेगी।
- राशन कार्ड से हटाए जाने वाले नाम के आगे राइट टिक करके “कंटीन्यू सबमिट” ऑप्शन पर क्लिक करके “फाइनल सब्मिट” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दे।
- फार्म का प्रीवियु ओपन हो जायेगा “फाइनल सब्मिट” क्लिक करें।
- रजिस्टर मोबाइल नम्बर पर मिले ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करें।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए ऑफलाइन आवदेन करना
- सबसे पहले आपको राशन कार्ड की दुकान या सम्बंधित कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र लेना है।
- अब आपसे आवेदन पत्र में कुछ जानकारी जैसे राशन कार्ड संख्या, अभिभावक का नाम, मुखिया का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आदि को ध्यानपूर्वक भरें।
- मांगे गए डॉक्युमेंट्स को फार्म के साथ संलग्न कर दे।
- फार्म को सम्बंधित कार्यालय में निर्धारित फीस के साथ जमा कर दें।
- आपकी राशन कार्ड से नाम हटवाने की आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है।
इस प्रकार आप आवदेन कर सकते है अगर आप भी आवेदन करना चाहते है तो आप भी इस तरह आवेदन कर सकते है।
नोट – दिल्ली राशन कार्ड में नाम हटवाने लिए पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे। राशन कार्ड धारक नागरिक सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड बनाने के नए नियमों को भी जान लें।
राशन कार्ड से नाम हटाने से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
राशन कार्ड क्या होता है ?
राशन कार्ड एक जरूरी डॉक्युमेंट होता है इसकी माध्यम से जनता को खाद्य समाग्री कम कीमत पर सस्ते दामों में उपलब्ध होती है।
राशन कार्ड कितने प्रकार के होते है ?
देश के नागरिको की आर्थिक स्थिति के अनुसार राशन कार्ड 3 प्रकार के होते है – एपीएल, बीपीएल, एएवाई।
आवेदक राशन कार्ड से अपना नाम किन दशाओं में हट सकता है ?
लड़की का विवाह होने पर, किसी की डेथ होने पर, अभिभावक से अलग होने पर, ट्रांसफर होने पर आवेदक राशन कार्ड से नाम हटवा सकता है।
आवेदन फार्म कहाँ से मिलेगा ?
आवेदनकर्ता को आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म इससे सम्बंधित कार्यालय या राशन की शॉप पर मिलेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हेल्पलाइन नंबर 01123070637, 01123070642 और हेल्प डेस्क नम्बर – 1967 है। नागरिक अपनी बात ईमेल आईडी min-food@nic.in पर लिखकर भी भेज सकते है।