मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था में सहायता देने के लिए प्रसूति सहायता योजना शुरू की है। योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक की पत्नी और पंजीक़त श्रमिक महिलाएं आवेदन करके ले सकते है। उम्मीदवारों को योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरकर प्राप्त होगा।
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक सरकारी योजना है जिसमें श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलती है। साथ ही उन्हें पोषित आहार भोजन हेतु आर्थिक सहायता मिलती है। राज्य के पात्र नागरिक योजना का लाभ ले सकते है।
इस लेख में आपको प्रसूति सहायता योजना, पात्रताएँ, जरुरी दस्तावेज, योजना के लाभ एवं उद्देश्य, सहायता राशि, आवेदन प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे।
प्रसूति सहायता योजना 2023
योजना का शुभारम्भ 1 अप्रैल 2018 को किया गया था। एमपी सरकार से असंगठित क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को 16,000 रूपये मिलेगे। यह लाभ केवल पंजीकृत महिलाओं को मिलेगा। कमजोर वर्ग की महिलाएँ एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली श्रमिक महिलाओं ही लाभान्वित होगी। मध्य प्रदेश के श्रमिक श्रम सेव पोरल पर श्रमिक कार्ड पंजीकरण कर सकते है।
योजना की राशि से महिलाओं को गर्भावस्था में खान-पान की सुविधा एवं देखभाल मिल सकेगी।मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों महिलाएँ लाभार्थी होंगी। लाभार्थी महिलाओं को 16 हजार रूपए तक की राशि का लाभ होगा।योजना में लाभार्थी के गर्भ अवस्था से बच्चे के टीकाकरण तक सभी सुविधाएँ महिलाओं को उपलब्ध होगी। महिलाएं प्राप्त राशि से अपने लिए पोषित आहार ले सकेगी।
Prasuti Sahayata Scheme Overview
आर्टिकल का नाम | प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन |
उद्देश्य | गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | गर्भवती महिला वर्ग |
सहायता राशि | 16000 |
आवेदन मोड | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://labour.mp.gov.in |
एमपी प्रसूति सहायता योजना के उद्देश्य
सरकार बीपीएल परिवारों और असंगठित श्रमिक गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देना चाहती है। महिलाएं गर्भावस्था में काम नहीं कर सकती है और ऐसी स्थिति में उनके खान-पान, सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। सहायता राशि गर्भावस्था की अंतिम जांच और शिशु का जन्म होने के पश्चात टीकाकरण के समय तक दी जाती है।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लाभ
- राशि का भुगतान महिला के बैंक खाते में होगा।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की श्रमिक और गर्भवती महिला लाभार्थी होंगी।
- योजना के अंतर्गत 16,000 रुपए प्रदान किये जाते है।
- पंजीकृत श्रमिक या उसकी पत्नी योजना का लाभ ले सकते है।
- पहली किस्त में 4,000 रुपए दिए जाते है।
- दूसरी किस्त में 14,000 रूपये दिए जाते है।
प्रसूति सहायता योजना में पात्रता एवं योग्यता
- महिला मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी रूप से निवास हो।
- महिला की उम्र 18 साल से कम न हो।
- महिला का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो।
- पंजीकृत श्रमिक महिलाएं एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी आवेदन की पात्र होंगी।
- केवल दो प्रसव के लिए योजना का आवेदन कर सकते है।
- आवेदक महिला का बैंक खाता आधार से लिंक हो।
एमपी प्रसूति सहायता योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मजदूरी कार्ड
- गर्भवती प्रमाण पत्र
- डिलीवरी संबंधी दस्तावेज
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करना
ध्यान दें आपको योजना का आवेदन प्रसूति से 6 सप्ताह पूर्व करना होगा। यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आप डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद आवेदन कर सकते है।
- उम्मीदवार पहले अपने नजदीकी के लोक सेवा केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जाएँ।
- यहाँ प्रसूति सहायता योजना आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं दर्ज करें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन को उसी जगह जमा करा दें जहाँ से प्राप्त किया था।
- जमा करने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना की किस्तों का भुगतान
4 हजार रूपये की पहली क़िस्त गर्भावस्था की अंतिम जाँच के समय मिलती है। दूसरी किस्त शिशु के जन्म के पश्चात/ टीकाकरण होने पर मिलती हैं। किस्तों का भुगतान करने की प्रक्रिया की सारणी निम्न प्रकार से है –
क्रम संख्या | किस्त | कब दी जाएगी | भुगतान राशि |
1 | पहली | गर्भावस्था के अंतिम जाँच के समय | 4,000 |
2 | दूसरी | शिशु के जन्म के पश्चात/टीकाकरण होने पर (जीरो डोज,ओपीडी,एचबीवी वेक्सीनेशन) | 12,000 |
से सम्बंधित कुछ प्रश्न
एमपी प्रसूति सहायता योजना का आवेदन कैसे कर सकते है ?
प्रसूति सहायता योजना एमपी का आवेदन आप ऑफलाइन मोड में कर सकते है। इसके लिए अभी कोई ऑनलाइन प्रोसेस जारी नहीं की गयी है।
एमपी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है ?
प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 16,000 रूपये प्रदान किये जाते है।
क्या एमपी प्रसूति योजना में श्रमिक या श्रमिक महिला का पंजीकृत होना अनिवार्य है ?
जी हां, अगर आप इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो आवेदक श्रमिक पंजीकृत हों या श्रमिक महिला पंजीकृत होनी चाहिए।
क्या योजना आवेदन करने के लिए महिला का बैंक में खाता होना अनिवार्य है ?
जी हाँ, प्रसूति सहायता योजना का आवेदन करने के लिए लाभार्थी महिला का बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि सहायता राशि का भुगतान केवल आवेदक महिला के खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।