पैन (PAN) कार्ड को विस्तृत रूप में “परमानेंट अकाउंट नंबर” के नाम से जाना जाता हैं। यह एक विशिष्ठ प्रकार का पहचान पत्र होता हैं, जिसे किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन में आवश्यक माना जाता हैं। देश भर में पैन कार्ड के आवेदन के लिए 8 अप्रैल 2012 से आईटीडी द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्रारूप में ही आवेदन देना अनिवार्य हैं। भारतीय आवेदक को सिर्फ संशोधित प्रपत्र 49ए में ही अपने “नए पैन के लिए आवेदन” करना होगा। विदेशी आवेदक के लिए नए अधिसूचना प्रपत्र 49एए में “नए पैन के लिए आवेदन” करना हैं। देश में एक ओर जहाँ नागरिको से सम्बंधित बहुत से कार्य वेबपोर्टलों से हो रहे हैं, उसी क्रम में पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध हैं।
भारत में पैन कार्ड अधिनियम, 1961 के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड आयकर विभाग की निगरानी में पैन कार्ड जारी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी वार्षिक आय पर आयकर देने के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य हैं। पैन संबधी अधिक अनिवार्य शर्तों को वर्ष 1996 से कड़ाई से मान्य किया गया हैं। इसकी शुरुआत पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों से हुई और वर्तमान समय में व्यक्ति एवं व्यावसायिक संघठन (निर्यात व्यवसाय सहित) के लिए पैन नम्बर रखना अनिवार्य कर दिया गया हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी अथवा व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ा हैं तो Pan Card Kaise Banaye से सम्बंधित जानकारी पाने के लिए लेख को ध्यान से पढ़ें।
यह भी देखें :- आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करें
पैन कार्ड के प्रारूप की जानकारी
एक भारतीय पैन कार्ड में 10 अंको वाला अल्फानुमेरिकल नंबर होता हैं, जिसे भारतीय आयकर विभाग प्रदान करता हैं।, इसके पहले पाँच अक्षर अंग्रेजी वर्ण से और अंतिम चार अक्षर अंग्रेजी संख्यात्मक रूप में दर्ज़ होते हैं। कार्ड में अंकित पैन नंबर के सभी अक्षर एक निश्चित अर्थ रखते हैं, जो की इस प्रकार से हैं –
- पहले तीन अक्षरों में एक अल्फबेटिक पंक्ति होती हैं जो A से लेकर Z तक के अक्षरों का प्रयोग होता हैं। जैसे कि AXT अथवा DRT इस प्रकार से कोई भी तीन अक्षरों को जोड़कर तैयार होते हैं।
- चौथे अक्षर में कार्ड धारक की स्थित की जानकारी मिलती हैं, यह कार्ड का सबसे आवश्यक अक्षर हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्थिति के बारे में पता चलता हैं। ये चौथा अक्षर अधिकतर पैन धारक के नंबर पर अक्षर “P” रहता हैं जिसका अर्थ “Person” हैं। इस चौथे अक्षर के लिए नौ अन्य अक्षर भी प्रयुक्त होते हैं।
- पांचवा अक्षर में पैन कार्ड व्यक्तिगत होगा तो कार्डधारक के उपनाम अथवा अंतिम नाम का पहला अक्षर का प्रयोग होगा जैसे Sunil kumar नाम होने पर K अक्षर प्रयुक्त होगा।
- यदि पैनकार्ड किसी संस्था, संस्थान, कंपनी, राजकीय संस्थान इत्यादि का होगा तो उनके पहले नाम का पहला अक्षर प्रयुक्त होगा जैसे Rajamohan Capital PVT LTD के लिए अक्षर R प्रयोग होगा।
- कार्ड में छः से नौ अक्षर के लिए 0001 से 9999 तक के आकस्मिक चार अक्षर प्रयुक्त होते हैं।
- पैन का दसवाँ अक्षर वर्णमाला का जाँच अंक हैं जो पहले नौ अंको के द्वारा एक समीकरण से बनाया जाता हैं।
साथ ही इसमें सबसे ऊपर आयकर विभाग का नाम होता हैं, इसके ठीक नीचे कार्ड धारक का नाम होता हैं, इसके नीचे व्यक्ति के पिता का नाम और अंत में कार्ड धारक की जन्म-तिथि अंकित रहती हैं। कार्ड में सबसे नीचे बायीं तरफ व्यक्ति के हस्ताक्षर का फोटो होता हैं और कार्ड के दायी तरफ कार्ड धारक का पासपोर्ट आकार का फोटो स्थित रहता हैं।
लेख का विषय | ऑनलाइन पैनकार्ड पंजीकरण |
सम्बंधित विभाग | भारतीय आयकर विभाग |
लाभार्थी | व्यवसाय एवं नौकरी पेशा लोग |
आवेदन माध्यम | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
श्रेणी | सरकारी सेवा |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.incometax.gov.in |
पैन कार्ड की आवश्यकता
- पैन कार्ड में कार्ड धारक का नाम, हस्ताक्षर और फोटो अंकित होता हैं, अतः इसका प्रयोग पहचान पत्र के रूप में करते हैं।
- व्यक्ति को अपना आयकर भरने में इसको देना होता हैं, बिना पैन के आयकर अधिक मात्रा में देना पड़ सकता हैं।
- किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी लेनदेन में पैन नंबर संलग्न करने पर आयकर विभाग उस व्यक्ति के द्वारा किये गए पैसे के हस्तनांतरण की जानकारी जुटाता हैं। इससे आयकर चोरी की रोकथाम होती हैं।
- आयकर को सिर्फ आयकर भरने के लिए ही प्रयुक्त नहीं किया जाता अपितु किसी अधिक मात्रा में पैसों की लेनदेन में भी पैनकार्ड का वर्णन जरुरी होता हैं।
- सरकारी अथवा निजी नौकरियाँ करने वाले लोगो को सर्वाधिक पैन कार्ड की आवश्यकता होती हैं, चूँकि इसकी सहायता से उन्हें आयकर देने में सुविधा होती हैं।
- वर्तमान समय में सभी सरकारी एवं निजी बैंकों में आधार संख्या के साथ पैन कार्ड को संलग्न करना अनिवार्य हो गया हैं।
- घर अथवा संपत्ति की खरीद अथवा बेच होने पर पैन कार्ड का विवरण देना आवश्यक होता हैं।
- किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी गाडी की खरीद पर भी पैन कार्ड की जानकारी देना आवश्यक होता हैं।
- यदि कोई NRI व्यक्ति भारत में अपना व्यापार करने के लिए संपत्ति खरीदना चाहता हैं तो पैन कार्ड होने पर संपत्ति खरीद में सुविधा होती हैं।
पैन कार्ड के लिए पात्रताएँ
किसी भी व्यक्ति को धारा 139 (1) के अंतर्गत पैन रखने के लिए निम्न मानदंडों को पूरा करना होता हैं –
- जिन व्यक्तियों की आय आयकर स्लैब के शुरूआती बिंदु से ज्यादा हो गयी हो। इस नियम से अंतर्गत वे लोग भी सम्मिलित होंगे जो माता-पिता और अन्य लोगो की तरफ से कर योग्य आय हो, साथ ही एक अवयस्क बच्चे की आमदनी भी सम्मिलित हैं।
- किसी भी व्यवसाय को करते हुए पांच लाख से अधिक की आय प्राप्त करने पर।
- खैराती संस्था जिसको धारा 139(ए) के अंतर्गत आयकर देना हो।
- जिस व्यक्ति को टीडीएस एकत्र होने के बाद भुगतान प्राप्त होता हैं।
- आयात-निर्यात कोड प्राप्त आयातक और निर्यातक।
- जिस व्यक्ति को सेवा आय कर का भुगतान करना हो अथवा वो उसका एजेंट हो।
- जो व्यक्ति नियम 57AE के अंतर्गत चालान बनता हो।
- वे लोग जो केंद्र के बिक्री कर अधिनियम अथवा प्रदेश/ केंद्र शासित प्रदेश के बिक्री कर नियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
पैन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र
यदि कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता हैं तो उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि निम्न प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध हो। आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति A4 आकार वाले पेज पर होनी होगी। इस सभी प्रमाण पत्रों को अपने हस्ताक्षर के द्वारा सत्यापित करना होगा –
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र (इसके लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक)।
- पहचान पत्र (जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड में से कोई एक)।
- आवासीय पते का प्रमाण (इसके लिए बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, टेलीफोन का बिल इत्यादि में से कोई एक)।
- 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोज।
पैन कार्ड के आवेदन के लिए नयी श्रृंखला
निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत नए पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकेगा –
- कंपनी का दो या अधिक कंपनियों में विभक्त होने पर
- फर्म के कानूनों में परिवर्तन (साझेदारों में बदलाव)
- नए हिन्दू अविभाजित परिवार का बनना
- अविभाजित हिन्दू परिवार का एक या अधिक अविभाज्य परिवार में विभाजन
पैन कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड के लिए मांगी जा रही पात्रता के साथ सभी प्रमाण पत्रों को रखता हैं तो वह बहुत ही सरलता के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेगा। इसके लिए उपर्युक्त व्यक्ति को नीचे दिए चरणों को पूरा करना होगा। ऑनलाइन आवदेन में मांगे जा सही विवरण भरे और सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड कर दें। आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के 15 दिनों के अंदर ही पैन कार्ड का वितरण शुरू हो जाता हैं। पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से हैं –
- सर्वप्रथम अपने वेब ब्राउज़र पर भारतीय आयकर विभाग की www.tin-nsdl.com आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें।
- वेब पोर्टल के नीचे की ओर “क्विक लिंक” सेक्शन के अंतर्गत “online PAN services” विकल्प को चुने।
- इस विकल्प के अंतर्गत आपको एक ड्राप-डाउन सूची में “Apply for PAN online” विकल्प को क्लिक कर लें।
- आपको वेब पेज पर Apply Online के अंतर्गत पैन से संबधित जानकारी मिलेगी और इनमे कुछ लाल रंग के विकल्पों में से “Apply” विकल्प को चुनना होगा।
- आपको एक विस्तृत ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होगा इसमें चरणबद्ध तरीके से सभी जाकारियों जैसे कि न्यू पैन -इण्डियन सिटीजन, इंडिविजुअल, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि आदि को प्रविष्ट कर दें, और “सबमिट” बटन दबा दें।
- आपको अपने स्क्रीन पर एक टोकन संख्या के साथ स्वीकृति सन्देश मिलेगा, इसके नीचे “Countinue with PAN Application Form” बटन को दबा देना हैं।
- आपको अगले वेब पेज पर अपने प्रमाण पत्रों को डालने के लिए तीन विकल्प मिलेंगे। इसमें से दूसरे विकल्प “submit scanned images through e-sign” को चुनना हैं।
- अब आपको अपने हस्ताक्षर और फोटो को अपलोड करना हैं।
- आपको अपने आधार संख्या के अंतिम चार अंको को टाइप करना होगा, इसके साथ ही अपना नाम, लिंग, जन्म तिथि, पंजीकरण संख्या भी टाइप कर दें।
- बाकी बची हुई जानकारी में अपने माता-पिता का नाम भी भर कर “नेक्स्ट” बटन दबा दें।
- नए विंडो में अपनी “सोर्स ऑफ इनकम” के लिए सही विकल्प को चुने।
- इसके बाद आपने पैन कार्ड विभाग के लिए पत्राचार के विकल्प के रूप में अपने “कार्यालय” अथवा “घर के पते” में से एक को चुनकर आगे की विस्तृत जानकारी देनी हैं।
- अगले वेब पेज पर आपको अपना एरिया कोड, एरिया प्रकार, एओ संख्या, रेंज कोड आदि को टाइप करें। नीचे के बॉक्सों में पते से संबधित और अधिक जानकारी भरने के बाद “next” बटन को दबा दें।
- डिक्लरेशन में नाम, जगह और तिथि को भर दें, साथ ही अपने फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्रों को अपलोड करके “सब्मिट” बटन दबाएं।
- अगले वेब पेज पर आप देखेंगे कि प्रपत्र सफलतापूर्वक सब्मिट हो गया हैं इसे कन्फर्म करें। अपने आधार के पहले आठ अंकों को टाइप करके “प्रोसेस” बटन दबा दें।
- अगले वेब पेज पर शुल्क भुगतान के लिए अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनना हैं।
- कोई एक विकल्प चुनने के बाद नीचे की शर्तो को स्वीकृति दें और “प्रोसीड टू पेमेंट” विकल्प को चुन लें।
- आपको नए विंडो में पेमेंट के विभिन्न विकल्प प्राप्त होंगे, इनमे से किसी एक का चुनाव कर लें।
- शुल्क के भुगतान का ट्रांसक्शन पूर्ण होने पर आपको “ओटीपी सत्यापन” पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी संख्या को सही क्रम में टाइप करके “सब्मिट” बटन दबा दें।
- अगले वेबपेज पर आपको “countinue with e-sign” विकल्प को चुनना हैं।
- नयी मेनू में अपनी आधार संख्या को टाइप करें। दी गयी शर्तों को पढ़ कर स्वीकृति देकर “sent OTP” बटन दबा दें।
- मोबाइल पर आये ओटीपी को सत्यापित करने के बाद आपका आवेदन ई-साइन हो जायेगा।
- आप अपनी सुविधा के लिए आवेदन डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- आवेदन स्वीकृति के एक महीने के अंदर ही आपको पैन कार्ड प्राप्त हो जायेगा।
ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन करना
जो व्यक्ति किन्ही कारणों अथवा किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस करने पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से हैं –
- सर्वप्रथम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से पीडीएफ रूप में आवेदन प्रपत्र को A4 आकर से पेज प्रिंट कर लें।
- पीडीएफ आवेदन प्रपत्र का लिंक – Form_49A.PDF
- आवदेन प्रपत्र में दिए गए स्थान पर अपने दो पासपोर्ट आकार के फोटो चिपका दें, इसके अंतर्गत आपको दोनों फोटो को स्वयं सत्यापित करते हुए नीचे से प्रपत्र और फोटो पर हस्ताक्षर कर दें।
- मांगी जा रही सभी जानकारी को आवेदन प्रपत्र में अच्छे से लिखे।
- आवेदन प्रपत्र को भरने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए।
- यह बात ध्यान में रखे कि आवेदन केवल काले बॉल पेन से ही भरें।
- एक बार प्रपत्र पूरी तरह से भरने के बाद जाँच ले और सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न कर दें।
- इस प्रकार से तैयार आवेदन प्रपत्र को निर्धारित शुल्क के साथ पैनकार्ड कार्यालय में जमा कर दें।
- आपको एक पावती दी जाएगी इसकी सहायता से आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।
- आपको अपना तैयार पैन कार्ड अपने घर पर प्राप्त हो जायेगा।
इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन विधि
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in को ओपन कर लें।
- वेब पोर्टल के होम पेज पर “क्विक लिंक्स” सेक्शन में “इंस्टेंट ई-पैन” विकल्प को चुनना हैं।
- आपको एक नई विंडो में पैन सम्बंधित कुछ निर्देश मिलेंगे, इनको पढ़ने के बाद “Get New PAN” विकल्प को चुने।
- ऐसा करने के बाद एक बॉक्स में अपना 12 अंको वाला आधार संख्या टाइप करनी होगी।
- आधार नंबर भरने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस पेज में आपको सबसे नीचे आकरके चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके आधार से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी आया होगा उसे भरें और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके आधार कार्ड की जानकारी सामने आ जाएगी , साडी जानकारी चेक करने के बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करें।
- अब आपका पैन कार्ड तैयार है इस आप 10 मिनट के बाद डाउनलोड कर सकते हैं।
इंस्टेंट पैनकार्ड का विवरण
वर्ष 2020 में आयकर विभाग की वेबसाइट पर प्रमाण पत्र रहित ई-पैन कार्ड की प्रक्रिया को वित्तमंत्री सीतारमण ने शुरू किया था। इसमें सिर्फ आधार कार्ड एवं पंजीकृत मोबाइल के ओटीपी की सहायता से ही आवेदन हो सकेगा।
इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए मुख्य बिन्दु
- आवदेक की आयु 18 वर्ष अथवा अधिक होनी चाहिए।
- सक्रीय मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत आधार कार्ड होना अनिवार्य हैं।
- आधार में जन्म तिथि, नाम, आदि जानकारी सही हो।
- व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
- यदि पहले से ही पैन कार्ड उपलब्ध हैं अथवा आवेदन किया हो तो दूसरी बार आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- पहले से पैन कार्ड होने पर आवेदन करने पर 10 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान हैं।
- यह पैन कंपनियों, ट्रस्टों के लिए नहीं हैं।
पैन कार्ड स्वीकृति संख्या क्या हैं, और कैसे प्राप्त करें?
जैसे ही कोई आवेदन पैन कार्ड के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर देता हैं तो उसको एक विशेष 15 संख्या का कोड दिया जाता हैं। इस नंबर को पैन कार्ड स्वीकृति संख्या कहते हैं और इसका प्रयोग करके आवेदक अपने पैनकार्ड जनरेशन और संशोधन की स्थिति की जाँच पड़ताल कर सकता है। आवेदन करने के एक माह बाद से इस संख्या की सहायता से आवेदक अपना ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकता हैं। यह कार्य NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर आवदेन करने के बाद नया/संशोधित पैन कार्ड जारी होने के बाद ही हो सकेगा।
पैन कार्ड की स्थिति ट्रैक करना
एक बार आवेदक सफलतापूर्वक आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर दे तो पैन की आवेदन स्थिति, प्रोसेसिंग स्थिति, डिलीवरी स्थिति इत्यादि को सरलता से ऑनलाइन देखा जा सकता हैं
यदि आप पैन कार्ड के लिए UTI के माध्यम से आवेदन करते हैं तो एक दस अंको वाला UTI कूपन संख्या प्राप्त करेंगे। इस नंबर की सहायता से पैन कार्ड की स्थिति को देख सकते हैं।
यदि आवेदक ने NSDL और UTI के माध्यम से आवेदन किया हैं तो वह आवेदन करने के सात दिनों के बाद से ही पैन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर से पैन कार्ड स्थिति देखना
सबसे पहले अपने पंजीकृत मोबाइल से एसएमएस बॉक्स में NSDLPAN टाइप करना होगा और एक स्पेस के बाद अपना 15 अंकीय “Aknolwdgement Number” को टाइप करना हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट मैसेज को 57575 नंबर पर भेज देना हैं। आपके द्वारा मोबाइल एसएमएस भेजने के कुछ ही सेकंडों के भीतर ही आपको पैन कार्ड की स्थिति का एसएमएस मिलेगा।
पैन कार्ड की जानकारियों में परिवर्तन करना
यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड के विवरणों में कोई परिवर्तन करना चाहता हैं तो वे निम्न बिंदुओं के अनुसार परिवर्तन कर सकेंगे –
- सर्वप्रथम अपने ब्राउज़र पर ई-गवर्नेंस की आधिकारिक वेब साइट ओपन कर लें।
- होम मेनू पर “सेवा” विकल्प की सबमेनु में “पैन” अनुभाग को चुन लें।
- इसमें “पैन डाटा में बदलाव अथवा सुधार” के अंतर्गत “लागु करें” विकल्प को चुने।
- आवेदक एक नए विंडो में ई-साइन के द्वारा छवियों को स्कैन करेगा।
- आवसीय पता और संपर्क की जानकारी सहित अन्य जानकारी शुद्धता के साथ भरनी होगी।
- सभी सम्बंधित प्रमाण पत्रों को अपलोड कर दें जैसे कि आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, पहचान प्रमाण इत्यादि।
- घोषणा को क्लिक करने के बाद “सब्मिट” बटन दबा दें।
- इसके बाद उपयोगकर्ता को पेमेंट के पेज पर पहुँचाया जायेगा जिसके अंतर्गत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग की सहायता से भुगतान देना होगा।
- एक बार सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने पर अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें।
- रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेने के बाद इसे सही स्थान पर चिपकाने के बाद दो नवीनतम आकार पासपोर्ट फोटो के साथ एनएसडीेएल ई-गवर्नेंस कार्यालय को डाक द्वारा भेज दें। रिसिप्ट के साथ अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों को भी संलग्नित कर दें।
- इस प्रक्रिया को 15-20 दिन में पूर्ण होने में लगेंगे और एक बार पैन डाटा में परिवर्तन या संधोधन के आवेदन करने के बाद नया कार्ड आवश्यक संशोधन के साथ प्राप्त होगा।
व्यावसायिक क्रियाकलापों में पैन कार्ड का महत्त्व
- बैंक में खाता खोलने के लिए
- धन राशि निकलने अथवा जमा करने में
- विभिन्न सरकारी एवं निजी ऋण लेने में
- अपना आयकर जमा करने में
- किस होटल का 25 हज़ार से अधिक का बिल जमा करने में
- डाक घर से बचत खाते में 50 हज़ार से अधिक धन राशि जमा करने में
- एक लाख से अधिक की सिक्युरिटी को खरीदने में
- 50 हज़ार से अधिक रुपयों की म्यूच्यूअल फण्ड इकाई की खरीद करने में
- किसी कंपनी के बांड और डिबेंचर को खरीदने में
- डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने में
निम्न तथ्यों की सुचना विभाग को देनी हैं
- व्यक्ति की मृत्यु होने पर
- व्यापार बंद करने पर
- फर्म भंग होने की दशा में
- हिन्दू संयुक्त परिवार के विभाजन पर
- कंपनी समाप्त या बंद होने पर
- कंपनी के विलयन, सम्मेलन अथवा अधिग्रहण की दशा में
पैन कार्ड का ऑनलाइन विवरण प्राप्त करना
नाम और जन्म तिथि की सहायता से
- सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
- वेबसाइट की होम मेनू पर “क्विक लिंक” के अंतर्गत “नो योर पैन” विकल्प को चुने।
- दिए गए मेनू में अपना नाम, उपनाम, मध्यनाम, लिंग, स्थिति, जन्म-तिथि, मोबाइल नंबर आदि को प्रविष्ट कर दें।
- अगले चरण में आपको अपने पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- सही प्रकार से ओटीपी नंबर को टाइप करने के बाद “validation” बटन को दबा दें।
- अगले मेनू में अपने पिता का नाम टाइप करने के बाद “सब्मिट” बटन दबा दें।
- आपको स्क्रीन पर अपना पैन नंबर और सम्बंधित जानकारियाँ दिखेगी जिसके अंतर्गत स्थिति टिप्पणी, क्षेत्राधिकार इत्यादि भी मौजूद रहेगा।
पैन कार्ड नंबर की सहायता से
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
- वेब साइट के होम मेनू में “Register Yourself” विकल्प को चुनकर “पैन नंबर” दर्ज़ करें।
- सभी आवश्यक विवरणों को सही प्रकार से भरकर “सब्मिट” बटन को दबा दें।
- आपको अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर आपके खाते के सक्रियन का एक लिंक मिल जायेगा।
- व्यक्ति को “मेरा खाता” विकल्प पर जाएं।
- वेब साइट के “प्रोफाइल सेटिंग” विकल्प के अंतर्गत “पैन विवरण” विकल्प को चुन लें।
- आपको स्क्रीन पर पैन कार्ड का सभी विवरण दिखाई देगा, इसमें उपयोगकर्ता का नाम, पता, अधिकार क्षेत्र, क्षेत्र कोड आदि होंगे।
पैन कार्ड से आवासीय पता खोजना
व्यक्ति के पैनकार्ड पर उसके आवास के विषय में कोई जानकारी अंकित नहीं होती हैं। पैन कार्ड में नाम, फोटो, हस्ताक्षर, जन्म-तिथि आदि विवरण ही अंकित रहता हैं। यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड के माध्यम से अपने पते का विवरण लेना चाहता हैं तो निम्न बिंदुओं की सहायता से कर सकता हैं –
- आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें।
- वेबसाइट पर पंजीकृत उपयोगकर्ता विकल्प को चुन लें।
- अपने से सम्बंधित सभी आवश्यक विवरणों को दाल दें।
- वेब साइट की होम मेनू पर “प्रोफाइल सेटिंग” विकल्प के अंतर्गत “पैन विवरण” विकल्प को चुन लें।
- अगले चरण में “पता” विकल्प को चुने और पैनकार्ड धारक को अपने आवास संख्या, देश, पिन कोड, राज्य आदि की जानकारी को देख सकेंगे।
आवेदक के ‘करने’ योग्य बिंदु
- पैन आवंटन का आवेदन करते समय “फॉर्म 49AA” को ही प्रयोग में लाये।
- आवेदन को काले बाल पेन से अंग्रेजी भाषा में ही भरें।
- नवीनतम रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी बाई 2.5 सेमी) ही प्रयोग करें।
- अपने हस्ताक्षर को बॉक्स के अंदर तक सीमित रखे।
- यदि आवेदक बाये अंगूठे का निशान लगाना चाहता हैं तो आधिकारिक मुहर एवं मुहर के अनुसार न्यायाधीश अथवा नोटरी पब्लिक/ राजपत्रिक अफसर से सत्यापित हुआ अंगूठे का निशान प्रयोग करें।
- आवेदन में सही एओ कोड दें।
- व्यक्ति को आयकर नियम, 1962 के नियम 114 (4) के अंतर्गत अपने प्रमाण पत्र के अनुसार पहचान विवरण और आवासीय पता देना हैं। साथ ही दोनों के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करना हैं।
- आवेदन के कालम 14 में प्रतिनिधि का उल्लेख अवश्य करे।
- अपना पता देते समय लैंडमार्क के साथ पूर्ण पता लिखे।
- आवेदन प्रपत्र में दूरभाष नंबर और ई-मेल आईडी का विवरण अवश्य दें।
आवेदक के ‘न करने’ योग्य बिंदु
- आवेदन प्रपत्र में काट-पिट अथवा ओवर लेखन ना करें।
- फोटो को आलपिन या स्टेपल से ना जोड़ें।
- बॉक्स के बाहर हस्ताक्षर को ना जाने दें।
- आवेदक से सम्बन्ध ना रखे वाले पहचान प्रमाण और पता प्रमाण ना दें।
- बॉक्स में हस्ताक्षर के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी ना दे (जैसे तारीख, पद, पद का नाम इत्यादि)
- महिला आवेदक अपने पति का नाम का उल्लेख पिता के कालम में ना करें।
- अपने नाम को प्रमाण पत्र के अनुसार दें इसको संक्षिप्त ना करें।
- यदि आपके पास पहले से ही पैन हैं तो नए के लिए आवेदन ना करे अपितु पहले में ही संशोधन करवा लें।
पैन कार्ड से सम्बंधित कुछ प्रश्न
कोई व्यक्ति पैन कार्ड की स्थिति को कैसे जाने?
विभाग के वेब पोर्टल ई-फाइलिंग, टिन-एनएसडीएल अथवा यूआईआईटीएसएल पर जाकर अपने पैन कार्ड की स्थिति देख सकते हैं।
पैन कार्ड आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कोई शुल्क देना होता हैं?
पैन कार्ड की स्थिति की जाँच करना निःशुल्क होती हैं, आवदेक बिना कोई अतिरिक्त पैसे दिए पैन स्थिति की जाँच कर सकता हैं।
क्या आयकर देते समय पैन का विवरण देना आवश्यक हैं?
वर्ष 2019 के केंद्रीय बजट के बाद से जिन भी व्यक्तियों के पास पैन कार्ड नहीं हैं, वे शीघ्र ही अपने आधार नंबर की सहायता से आयकर भुगतान कर सकेंगे।
पैन कार्ड कितने दिनों में पहुंच जाता हैं?
पैन कार्ड के आवेदन के बाद अधिकतम 45 दिनों के अंदर ही पैनकार्ड व्यक्ति के पास पहुंच जाता हैं, कई बार इससे कम समय में भी पैन कार्ड पहुंच जाता हैं।
भारत के बाहर के नागरिको को कितने पैसे देने होंगे?
देश के बाहर के नागरिको को पैन कार्ड के लिए 1020 रुपए देने होंगे, इसके अंतर्गत 93 आवेदन शुल्क और 771 रुपए जीएसटी देना होगा।
ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन से सम्बंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
यदि किसी आवेदक को पैन कार्ड से सम्बंधित अन्य समस्या का उत्तर लेना हो तो 020-27218080 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।