हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के अविवाहित नागरिको को हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन स्कीम का लाभ मिलने जा रहा है। इस स्कीम की घोषणा राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के कालमपुरा गाँव में अपने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान की है। विधुर पेंशन स्कीम के अंतर्गत राज्य के विधुर नागरिको को प्रत्येक माह पेंशन राशि दी जाएगी।
इस लेख में हरियाणा विधुर पेंशन योजना की पेंशन राशि, लाभ लेने की प्रक्रिया एवं अन्य जरुरी जानकारी दी जाएगी।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना
हरियाणा सरकार अपने नागरिको को वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन स्कीम का लाभ दे रही है। इन्ही में से विधुर पेंशन योजना भी है जिसका लाभ राज्य में रहने वाले अविवाहित नागरिको को मिलेगा। पेंशन योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जानकारी दी है कि स्कीम में 45 से 60 साल के महिला एवं पुरुष नागरिको को प्रत्येक महीना पेंशन राशि के रूप में आर्थिक मदद मिलेगी।
अविवाहित विधुर पेंशन स्कीम डिटेल्स
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना |
लाभार्थी | अविवाहित पुरुष एवं स्त्री |
उद्देश्य | लाभार्थी को पेंशन राशि देना |
आवेदन | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हरियाणा विधुर पेंशन योजना के उद्देश्य
हरियाणा राज्य की सरकार पेंशन योजना का लाभ देकर राज्य के अविवाहित नागरिको को आर्थिक मदद देगी। पेंशन की राशि को पाकर लाभार्थी जीवन में आत्मनिर्भर एवं मजबूत बन सकेंगे। राशि मिलने के बाद लाभार्थी को अपने जीवन यापन एवं अन्य दैनिक जरूरतों के लिए किसी अन्य व्यक्ति का मोहताज़ नहीं रहना पड़ेगा।
राज्य के जो भी लोग अधिक आयु होने पर कार्य नहीं कर पा रहे है और यहाँ-वहाँ भटकने को मजबूर है। ऐसे लोग पेंशन योजना के लाभार्थी बनकर अपने जीवन को सही स्थिति में ला सकेंगे। हरियाणा सरकार राज्य के वृद्ध नागरिको को वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे रही है।
विधुर पेंशन योजना की पेंशन राशि
सीएम खट्टर ने बताया है कि इस पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 2,750 रुपए की पेंशन राशि हर महीने दी जाएगी। साथ ही एक माह के भीतर ही इस पेंशन राशि देने के लिए सरकार द्वारा निर्णय भी ले लिया जायेगा।
विधुर पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- इस स्कीम का सीधा लाभ प्रदेश के अविवाहित महिला एवं पुरुषो को प्राप्त होगा।
- राज्य के सिर्फ 45 से 60 वर्ष आयु के ही महिला एवं पुरुष इस स्कीम के लाभार्थी होंगे।
- सरकार की ओर से राज्य के करीबन 1.25 लाख नागरिको को पेंशन मिलेगी।
- लाभार्थी को 3000 रुपए की पेंशन के रूप में आर्थिक मदद मिलेगी जोकि सीधे ही व्यक्ति के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी।
- प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में माह की पहली तारीख में पेंशन राशि आ जाएगी।
- पेंशन राशि मिलने के बाद राज्य के अविवाहित महिला एवं पुरुष नागरिको के जीवन में काफी सुधार होगा।
- स्कीम के लाभार्थी पहले की तरह अपनी जरूरतों के लिए अन्यों पर निर्भर नहीं रहेंगे।
विधुर पेंशन योजना में जरुरी पात्रताएँ
- हरियाणा के स्थायी नागरिक हो।
- अविवाहित महिला एवं पुरुष ही लाभार्थी होंगे।
- शादी के बाद विधवा या विधुर हो चुके नागरिक पात्र होंगे।
- उम्र 45 से 60 वर्ष के मध्य हो।
- वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो।
- आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता हो।
विधुर पेंशन योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- आय का प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता डिटेल्स
- नवीनतम पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नम्बर
विधुर पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले विधुर पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाए।
- होम पेज में “वेलफेयर स्कीम” विकल्प को चुने।
- अगले पेज में “अप्लाई फॉर पेंशन स्कीम” विकल्प को चुने।
- नए पेज में “अनमैरिड पेंशन योजना” विकल्प को चुन लें।
- अगले पेज में पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
- इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेना है।
- आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारियो को सही से दर्ज़ करने के बाद जरुरी प्रमाण-पत्र संलग्न कर दें।
- इस प्रकार से तैयार आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा कर दें।
- योजना का आवेदन हो जाने के बाद जरुरी डिटेल्स मोबाइल नम्बर एवं ईमेल पर प्राप्त हो जाएगी।
विधुर पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले अंत्योदय भवन, सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या अटल सेवा केंद्र में जाए।
- यहाँ पर अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें।
- कर्मचारी से आपको एक डाउनलोड फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा।
- इस फॉर्म में जरुरी डिटेल्स दर्ज़ करके मांगे गए प्रमाण-पत्रों को संलग्न कर दें।
- आवेदन फॉर्म के साथ निश्चित शुल्क को भी जमा कर दें।
- इस प्रकार से तैयार फॉर्म को जमा करके रसीद प्राप्त कर लें।
- मिली रसीद को भविष्य के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखना है।
- ऐसे हरियाणा विधुर पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न
हरियाणा विधुर पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के 45 से 60 वर्ष आयु के महिला एवं पुरुषो को हर महीने 2,750 पेंशन राशि का लाभ देने वाली योजना शुरू हुई है।
हरियाणा विधुर पेंशन योजना में कैसे आवेदन करें?
सभी पात्रताएँ एवं प्रमाण-पत्र रखने वाले नागरिक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
हरियाणा विधुर पेंशन योजना में हेल्पलाइन नम्बर क्या है?
योजना में समस्या होने पर हेल्पलाइन नम्बर 0172-2715090 एवं 1800-2000-023 पर संपर्क कर सकते है।