हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप इसके लिये ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। पुलिस चरित्र प्रमाण-पत्र में नागरिक के आपराधिक संलिप्तता होने एवं ना होने का वर्णन होता है। किसी राज्य में किरायेदारों का स्थानीय पुलिस से भौतिक सत्यापन करवाकर “पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट” बनाना जरुरी है।हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन तथा डाउनलोड की प्रक्रिया हो सकेगी।
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है?
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि चरित्र प्रमाण पत्र की तरह भी कार्य करता है जिसे राज्य पुलिस विभाग जारी करता है। यह एक सरकारी और आधिकारिक दस्तावेज है जिससे व्यक्ति के व्यवहार एवं चरित्र की जानकारी मिलती है। जैसे व्यक्ति की आपराधिक कार्यों में संलिप्तता, उसका स्थानीय स्तर पर आचरण, गैर-कानूनी गतिविधि तथा आपराधिक इतिहास इत्यादि।
स्थानीय पुलिस प्रशासन आवेदक की सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित करता है और जानकारी की उचित पुष्टि के बाद ही पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हेतु आवेदन स्थानीय पुलिस प्रशासन स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। यह सर्टिफिकेट विभिन्न सेवाओं में जरूरी दस्तावेज की तरह काम आता है। प्राईवेट संस्थानों अथवा सरकारी नौकरी में अभ्यर्थी से अंतिम चयन से पहले यह सर्टिफिकेट माँगते है। यदि कोई व्यक्ति रोजगार, व्यवसाय या अन्य उद्देश्य से देश से बाहर जाता है तो पासपोर्ट-वीजा में भी इसे देना होता है।
हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता
- सरकारी कॉलेज में एडमिशन के वक्त
- सरकारी नौकरी या प्राइवेट कम्पनी में।
- पासपोर्ट तथा वीजा बनवाने में।
- मकान किराये पर लेते वक्त।
- जन सेवा केंद्र (CSC Centre) खोलने में।
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
हरियाणा पुलिस प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले आपको हरियाणा राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट haryanapolice.gov.in पर विजिट करना है।
- होमपेज में “Citizen Services” सेक्शन में से तीसरे विकल्प “Police Clearence Certificate” को चुने।
- नए पेज में “Create Citizen Log In” विकल्प को चुनकर नए फार्म में अपेक्षित विवरण प्रविष्ट करें।
- यदि Family ID नहीं है तो आप “No Family ID” विकल्प चुनकर आधार कार्ड डिटेल्स से फार्म भरेंगे।
- हरियाणा में फैमिली आईडी की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है।
- आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वीजा, आर्म्स लाईसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अब अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे पिता का नाम, मोबाईल नम्बर, निवास का पता, जन्मतिथि, आधार नंबर आदि भरें।
- इसके बाद अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करें और दो सुरक्षा सवालों के विकल्पों को चुने।
- इस पेज पर लॉगिन करने के लिए तथा सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड करने में आपको इनकी जरुरत होगी।
- अब चुने गए सुरक्षा सवालों के उत्तर के विकल्प चुनकर कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” विकल्प क्लिक करें।
- आपको एक OTP का वेरिफिकेशन करना है।
- अब दुबारा हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जायें।
- होमपेज पर अपनी “लॉगिन आईडी और पासवर्ड” से लाग-इन हो जाए।
- लाग-इन होकर नये पेज में Verification Service सेक्शन में “Character Certificate Request” विकल्प चुनना है।
- अब स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जिसमें माँगे गए डिटेल्स भरने है।
- साथ ही आवेदक करने के उद्देश्य को बताना होगा जैसे पासपोर्ट के लिये, सरकारी नियुक्ति के लिये अथवा सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में प्रवेश पाने के लिये इत्यादि।
- मांगे डिटेल्स देकर आवेदनकर्ता को अपने दस्तावेज अपलोड करने के विकल्प से दस्तावेज अपलोड करके “Submit” विकल्प चुनना है।
- आवश्यक शुल्क के भुगतान के पेज में डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से शुल्क का भुगतान करना है। (नेट बैंकिंग तथा यूपीआई से भुगतान की सुविधा है)
- भुगतान प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदक का हरियाणा पुलिस प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा।
- आवेदक इस प्रक्रिया की रसीद को “डाउनलोड या प्रिंट” कर सकते है।
हरियाणा पुलिस प्रमाण-पत्र ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन माध्यम से भी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को अपने वास्तविक दस्तावेजों के साथ नजदीक के पुलिस स्टेशन में आवेदन करना होता है।
ऑफलाइन आवेदन में जरुरी प्रमाण-पत्र
- आवेदक शहरी क्षेत्र का है तो स्थानीय वार्ड मेंबर या पार्षद द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। (ऑफलाइन आवेदन में)
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के लिए ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। (ऑफलाइन आवेदन में)
हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना
- सबसे पहले आवेदक को हरियाणा राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट http://haryanapolice.gov.in विजिट करें।
- होम पेज पर Citizen Log In सेक्शन में अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर और लाग इन के विकल्प का चयन करें।
- लॉगिन होने ही नये पेज के मीनू सेक्शन में “Verification Services” विकल्प चुनकर “Search and View Character Certificate” विकल्प चुनना है।
- क्लिक करते ही आवेदन के डिटेल्स स्क्रीन पर होगी जैसे कि आवेदन क्रमांक, नाम, आवेदन तिथि, आवेदन का स्तर आदि।
- इस पेज के अंत में एक विकल्प Action का भी होगा जिसके नीचे “Generate Report” विकल्प को चुनना है।
- यदि पुलिस ने वेरिफिकेशन की पुष्टि कर दी है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ओपन हो जायेगा।
- आप इसे आसानी से “डाउनलोड अथवा प्रिंट” कर सकते हैं।
- यदि पुलिस सत्यापन पूर्ण नहीं हुआ है तो इसके डिटेल्स स्क्रीन पर होंगे।
- आप आवेदन स्टेटस डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते है।
हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से सम्बंधित प्रश्न-उत्तर
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है?
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक सरकारी तथा आधिकारिक दस्तावेज होता है जो कि व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक आचरण तथा आपराधिक इतिहास को देखते हुये स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रमाणित कर जारी किया जाता है।
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आवेदन कौन कर सकता है?
ऐसा कोई भी नागरिक जो कि सम्बन्धित राज्य में निवास कर रहा हो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिये आवेदन कर सकता है।
हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सेर्टिफिकेट शुल्क का भुगतान कैसे करें?
आवेदक सुविधा के अनुसार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग तथा UPI से भुगतान कर सकते है।