हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आज के दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि आप हरियाणा राज्य में निवास करते हैं तो आप Haryana Police Verification Certificate के लिये आनलाईन तथा आफलाईन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन कर चुके आवेदक अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आनलाईन डाउनलोड भी कर सकते हैं। Online Apply करने के लिये और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिये आप हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट haryanapolice.gov.in पर विजिट कर आवेदन तथा डाउनलोड की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।

Police Verification Certificate क्या होता है?
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि चरित्र प्रमाण पत्र की तरह भी कार्य करता है, एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे राज्य पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। Police Verification Certificate एक सरकारी तथा आधिकारिक (आफिशियल) दस्तावेज है। यह सर्टिफिकेट व्यक्ति के व्यवहार तथा उसके चरित्र के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देता है जैसे कि व्यक्ति की आपराधिक कार्यों में संलिप्तता, व्यक्ति का उसके स्थानीय स्तर पर आचरण तथा उसकी गैर कानूनी गतिविधि तथा आपराधिक इतिहास आदि। स्थानीय पुलिस प्रशासन आवेदक व्यक्ति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित करता है और प्राप्त जानकारी की उचित प्रकार से पुष्टि करने के पश्चात ही आवेदक का Police Verification Certificate हेतु आवेदन स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है।
हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट विभिन्न सेवाओं में एक जरूरी दस्तावेज के रूप में काम में आता है। प्राईवेट संस्थानों या फिर सरकारी नौकरी में योग्य अभ्यर्थी के अंतिम चयन से पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। यदि कोई व्यक्ति रोजगार, व्यवसाय या अन्य उद्देश्य से देश से बाहर जाना चाहता है तो पासपोर्ट तथा वीजा से सम्बन्धित कार्यवाही के लिये भी Police Verification Certificate की मांग की जाती है। किसी भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में निवासरत किरायेदारों का मकान मालिक द्वारा स्थानीय पुलिस के द्वारा भौतिक सत्यापन करवाकर उनका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना कानूनी रूप से आवश्यक है।
हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आश्यकता कहाँ है?
विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों में Police Verification Certificate की आवश्यकता होती है जैसे-
- सरकारी कॉलेज में एडमिशन के वक्त
- सरकारी नौकरी या प्राइवेट कम्पनी में नौकरी लगने के दौरान।
- पासपोर्ट तथा वीजा से सम्बंधित दस्तावेज बनवाने के लिए।
- मकान किराये पर लेते वक्त
- जन सेवा केंद्र (CSC Centre) खोलने के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है।
Haryana Police Verification Online Apply- ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हरियाणा राज्य में निवासरत व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से Police Verification Certificate के लिये आवेदन (Apply) कर सकते हैं। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा यह सुविधा हरियाणा में निवास करने वाले सभी नागरिकों को प्रदान की गयी है. ऑनलाइन माध्यम से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पाने के इच्छुक आवेदक इस प्रक्रिया के अनुसार अपने आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं-
- Haryana Police Verification सर्टिफिकेट के लिये आवेदन करने के लिये सबसे पहले आवेदक को हरियाणा राज्य पुलिस की आधिकारिक (Official) वेबसाईट haryanapolice.gov.in पर विजिट करना होगा।
- हरियाणा राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट को ओपन करने पर वेबसाईट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- वेबसाईट के होम पेज पर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, इन विकल्पों में से पेज के ऊपर बायीं ओर Citizen Services के सेक्शन में जायें।
- Citizen Services के सेक्शन में ऊपर से तीसरे विकल्प Police Clearence Certificate के विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा। इस नये पेज पर Create Citizen Log In के विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद आपके विवरण के लिये नया फार्म ओपन होगा। इस फार्म में अपेक्षित विवरण प्रविष्ट करें।
- यदि आपके पास Family ID नहीं है तो आप No Family ID के विकल्प का चयन करके आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से भी फार्म को भर सकते हैं। अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड के अतिरिक्त पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वीजा, आर्म्स लाईसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड के माध्यम से भी Haryana Police Verification के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इसके बाद आवेदक अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे पिता का नाम, मोबाईल नम्बर, वर्तमान निवास का पता, जन्मतिथि आधार नंबर आदि सही रूप में भरें।
- अब अपनी Log in Id और पासवर्ड क्रिऐट करें और दो Security Question के विकल्पों का चयन करें। (अपनी Log in Id और पासवर्ड को सुरक्षित रखें, इस पेज पर Log in करने के लिए तथा अपने Police Verification Certificate को डाउनलोड करने के लिए आपको इस Log in Id और पासवर्ड की आवश्यकता होगी)
- अब चुने गए Security Question के उत्तर का विकल्प चुने।
- इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दर्ज करें और Submit के विकल्प पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप Submit पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा दर्ज किये गये मोबाईल नम्बर पर एक OTP प्राप्त होगा । इस ओटीपी को वेरिफिकेशन के लिये दर्ज करें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो जाने के बाद वापिस से Haryana Police की आधिकारिक (Official) वेबसाइट के होम पेज (haryanapolice.gov.in) पर आ जायें।
- होम पेज पर आकर आपके द्वारा पूर्व में दर्ज की गयी लाॅग इन आईडी और पासवर्ड द्वारा लाग इन करना है।
- लाग इन करते ही स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा। इस नये पेज में Verification Service के सेक्शन में Character Certificate Request के विकल्प का चयन करना है।
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आवेदनकर्ता से मांगा गया सारा विवरण आवेदनकर्ता को भरना है। साथ ही आवेदनकर्ता किस उद्देश्य से Haryana Police Verification Certificate के लिये आवेदन कर रहा है यह भी आवेदक को बताना होगा। जैसे पासपोर्ट के लिये, सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये अथवा सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में प्रवेश पाने के लिये इत्यादि।
- मांगे गये अभीष्ट विवरण को भरने के बाद आवेदनकर्ता को अपने दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प प्रदान किया जायेगा। मांगे गये दस्तावेज अपलोड करें और यह सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अंत में Submit के विकल्प का चयन करें।
- Submit पर क्लिक करते ही आवेदक को आवश्यक शुल्क के भुगतान के लिये नया पेज ओपन हो जायेगा।
- आवेदक डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकता है। यह पोर्टल नेट बैंकिंग तथा यूपीआई से भुगतान करने की सुविधा भी आवेदक को प्रदान करता है।
- भुगतान की प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत आवेदक का Haryana Police Verification Certificate के लिये आनलाईन आवेदन पूर्ण हो जायेगा। आवेदक द्वारा इस प्रक्रिया की रसीद को डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है।
आवेदक ऑफलाइन माध्यम से भी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए Apply कर सकते हैं . इसके लिए आवेदक को अपने वास्तविक (Original) दस्तावेजों सहित नजदीदकी पुलिस स्टेशन जाकर आवेदन करना होता है.
हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आनलाईन डाउनलोड
Haryana Police Verification Certificate के लिये आवेदन कर चुके आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जानने और Haryana Police Verification Certificate Online Download करने के लिये हरियाणा राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट haryanapolice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिये सबसे पहले आवेदक को हरियाणा राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट haryanapolice.gov.in विजिट करें।
- विजिट करते ही वेबसाईट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- होम पेज पर दिख रहे Citizen Log In के सेक्शन में जाकर अपनी लाग इन आईडी और पासवर्ड डालें, जो कि आवेदन करते समय आवेदक के द्वारा डाला गया हो।
- इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और लाग इन के विकल्प का चयन करें।
- लाग इन करते ही एक नया पेज ओपन होगा। नये पेज के मीनू सेक्शन में जाकर Verification Services के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद Search and View Character Certificate के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके द्वारा किये गये आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेगी। जैसे कि आपका हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन आवेदन का आवेदन क्रमांक, आपका नाम, आवेदन करने की तिथि, आपका आवेदन किस स्तर पर है आदि।
- इस पेज के अंत में एक विकल्प Action का भी दर्शित होगा।
- Action विकल्प के नीचे Generate Report का विकल्प दिया जायेगा। इस विकल्प का चयन करना है।
- इसके बाद यदि पुलिस के द्वारा आपके वेरिफिकेशन की सफलतापूर्वक पुष्टि कर ली गयी है तो आपका हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ओपन हो जायेगा।
- अब आप इसे आसानी से डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं।
- यदि किसी कारण से पुलिस द्वारा सत्यापन पूर्ण नहीं हुआ है तो इसकी जानकारी भी आपकी स्क्रीन पर दर्शित की जाती है। आवेदक के द्वारा आवेदन की स्थिति का विवरण भी प्राप्त किया जा सकता है।
Haryana Police Verification Certificate Apply के लिए आवश्यक दस्तावेज
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिये आवेदन करने से पूर्व इन दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें। इन दस्तावेजों की आवश्यकता आवेदन की प्रक्रिया में पड़ सकती है-
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का पैन कार्ड
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का वोटर आई डी कार्ड
- आवेदक का राशन कार्ड
- आवेदक की पासपोर्ट साईज फोटो ग्राफ
- यदि आवेदक शहरी क्षेत्र में निवास करता है तो स्थानीय वार्ड मेंबर या पार्षद द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। (ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए)
- यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तो ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। (ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए)
हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से सम्बंधित प्रश्न
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है?
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक सरकारी तथा आधिकारिक दस्तावेज होता है जो कि व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक आचरण तथा आपराधिक इतिहास को देखते हुये स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रमाणित कर जारी किया जाता है।
Police Verification Certificate के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
ऐसा कोई भी नागरिक जो कि सम्बन्धित राज्य में निवास कर रहा हो, Police Verification Certificate के लिये आवेदन कर सकता है।
Haryana Police Verification Certificate के लिए ऑनलाइन Apply कैसे करें?
हरियाणा राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट (haryanapolice.gov.in) पर विजिट करके Haryana Police Verification Certificate के लिये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफलाइन कैसे बनायें?
आफलाईन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिये अपने व्यक्तिगत तथा आवासीय विवरण के दस्तावेजों तथा पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ अपने नजदीकी पुलिस चौकी या पुलिस थाने में सम्पर्क करें।
Haryana Police Verification Certificate के लिए शुल्क का भुगतान कैसे करें?
आवेदक के द्वारा उपलब्ध सुविधा के अनुसार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग तथा UPI के द्वारा भुगतान किया जा सकता है।
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहां पर पड़ती है?
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट विभिन्न सेवाओं में एक जरूरी दस्तावेज के रूप में काम में आता है। प्राईवेट संस्थानों या फिर सरकारी नौकरी में, पासपोर्ट तथा वीजा से सम्बन्धित कार्यवाही के लिये और किरायेदारों के भौतिक सत्यापन करवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है.
क्या किरायेदारों के लिये पुलिस सत्यापन कानूनी रूप से आवश्यक है?
मकान मालिक के लिये किरायेदार का पुलिस सत्यापन करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि कोई मकान मालिक अपने किरायेदार का पुलिस सत्यापन नहीं करवाता है तो उसके विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही ऐसे मकान मालिक से कानूनन जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है।