सही शिक्षा से ही बच्चों की ग्रोथ होती है और वे आगे बढ़ते है साथ ही वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होना अनिवार्य भी है। बहुत से बच्चे बुद्धिमान होने पर भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते है। ये बच्चे काफी हद तक सामान्य बच्चो से पिछड़ जाते है और उनको कही भी रोजगार नहीं मिलता है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के सामान्य श्रेणी (EWS Certificate) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्ववस्था की है।
इस लेख में आपको ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन, जरुरी योग्यता एवं दस्तावेज़ों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी।
![EWS Certificate: EWS प्रमाण पत्र आवेदन 2024 – Apply Online EWS Certificate form pdf Hindi 1 EWS Certificate: EWS प्रमाण पत्र आवेदन 2024 – Apply Online EWS Certificate form pdf Hindi](https://pmmodiyojanaonline.in/wp-content/uploads/2023/10/Apply-Online-EWS-Certificate-form-pdf-Hindi-1024x683.webp)
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट की जानकारी
समय के साथ प्रतियोगिता ज्यादा मुश्किल हो रही है और बच्चे प्रयास करने पर भी कॉम्पटीशन नहीं निकाल पा रहे है। जिससे व्यक्ति को समय से रोजगार नहीं मिलता है। भविष्य में उनको काफी परेशानी होती है। अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को ईडब्लूएस सेटिफिकेट का लाभ मिलेगा और सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग के गरीब उम्मीदवारों को भी जगह मिलेगी। भारत सरकार ने इंटर्नशिप योजना के माध्यम से नए छात्रों को अवसर देने की शुरुआत की है।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट फॉर्म हिंदी में
लेख का विषय | ईडब्लूएस सर्टिफिकेट |
सम्बंधित विभाग | राजस्व डिपार्टमेंट |
आरक्षण | 10 प्रतिशत |
लाभार्थी | सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | services.india.gov.in |
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के उद्देश्य
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को आरक्षण देना है जिससे वे भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सकते है। सरकार का उद्देश्य छात्र-छात्राओं के मनोबल को बढ़ाना है जिससे उच्च स्तर पर पहुँचकर वह अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सके और अपने सपनो को साकार कर सके।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के लाभ
- इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोग इस योजना का लाभ ले सकते है।
- इससे लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त होगा जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा।
- प्रमाण पत्र से सामान्य वर्ग के लोगो को शिक्षा में छूट मिलेगी।
- रोजगार मिलने के पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।
- ईडब्लूएस सर्टिफिकेट से उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है और उम्र में 5 वर्ष की छूट मिलती है।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के लिए जरुरी प्रमाण-पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- पहचान प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण-पत्र
- एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
- फ़ोन नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट
- राशन कार्ड
- सेल्फ डिक्लयरेशन सर्टिफिकेट
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के लिए जरुरी पात्रताएँ
- शहरी क्षेत्र के लोगो के पास 200 वर्ग गज से कम आवासीय जमीन हो।
- सलाना आय 8 लाख रुपए या उससे कम हो।
- सर्टिफिकेट का लाभ सिर्फ जनरल श्रेणी के लोगो को मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम आवासीय जमीन हो।
- गाँव या पहाड़ी क्षेत्रों में घर 10 वर्ग फ़ीट से कम हो।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना
- सबसे पहले ईडब्लूएस सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म को इस लिंक से डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म में मांगी गयी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरे।
- फिर मांगे गए डॉक्युमेंट्स को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फिर इससे सम्बंधित कार्यालय कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार उप-विभाग अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर के पास फॉर्म को सबमिट कराना होगा।
- अधिकारी द्वारा पूरी प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद आपका ईडब्लूएस सर्टिफिकेट मिल जायेगा।
नोट :- अगर आप ईडब्लूएस सर्टिफिकेट से सम्बंधित कोई भी जानकारी पाना चाहते हो या आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही हो या शिकायत दर्ज करना चाहते है। तो आप इसके ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है और अन्य जानकारी आसानीपूर्वक प्राप्त कर सकते है।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट से जुड़े प्रश्न
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट क्या है ?
ई डव्लू एस सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट है जिसमे लोगो को 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट को किस श्रेणी के लोग बना सकते है ?
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सामान्य वर्ग के लोग आवेदन कर सकते है।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनाने में वार्षिक पारिवारिक आय कितना होनी चाहिए ?
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए परिवार का वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम होना चाहिए।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट आवेदन को कहाँ सबमिट किया जाता है ?
आवेदन करने के बाद फॉर्म को कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार उप विभाग अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर के पास सबमिट कराना होता है।