छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी पेंशन योजनाएं चलाई जा रहीं है। इन पेंशन योजनाओं के द्वारा राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकलांग, वृद्ध और विधवाओं को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पेंशन के माध्यम से नागरिक अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सकेंगे और साथ ही आत्मनिर्भर भी बनेंगे। यहाँ हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 क्या है ? इसका आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? Chhattisgarh Pension Yojana का आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? पेंशन योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? और कितनी पेंशन दी जाती है इसके विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराएँगे।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन 2023
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना जैसा कि हमने आपको लेख की शुरुआत में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सी पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। लगभग 7 प्रकार की पेंशन योजना छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। आपको बता दें कि इस पेंशन योजना का कार्यभार छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है। पेंशन राशि का कुछ भाग केंद्र सरकार द्वारा और कुछ भाग राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाता है।
Chhattisgarh Pension Yojana के तहत 350 रूपये से 650 रूपये तक पात्र एवं लाभार्थी नागरिकों को बतौर पेंशन दिए जाते है। जिसका भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करके किया जाता है। छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार एवं इच्छुक नागरिकों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और आवेदन फॉर्म भरकर पेंशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। Pension Yojana का आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रक्रिया को अपना सकते है।
Chhattisgarh Pension Yojana 2023 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको Chhattisgarh Pension Yojana 2023 से जुडी मुख्य सूचनाओं से अवगत कराने जा रहें है। आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से इन विशेष सूचनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
आर्टिकल का नाम | छत्तीसगढ़ पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन |
साल | 2023 |
राज्य का नाम | Chhattisgarh |
स्कीम | छत्तीसगढ़ पेंशन योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
पेंशन राशि | 350 रूपये से 500 |
आवेदन मोड | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sw.cg.gov.in |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के उद्देश्य
Chhattisgarh Pension Yojana छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गयी है तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पेंशन योजना को इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन के रूप में हर महीने कुछ सहायता राशि दी जा सके। पेंशन की राशि 350 रूपये से लेकर 650 रूपये मात्र होगी। पेंशन मिलने से इन सभी नागरिकों को जीवन यापन करने में सहायता मिलेगी और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकेंगे। साथ ही राज्य के विकलांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और विधवा महिला किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं होंगे और वे सभी आत्मनिर्भर बनेंगे।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गयी पेंशन योजनाएं मूलतः आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए शुरू कीगयी है।
- chhatisgarh pension yojana से जो भी निराश्रित और गरीब लोग हैं उनकी मदद होती है।
- छत्तीसगढ़ पेंशन योजना में 350 रूपए की आर्थिक सहायता से लेकर 500 रूपए तक की मासिक धनराशि प्रदान की जाती है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 7 तरह की पेंशन योजनाएं हैं। जिनके माध्यम से मिलने वाली धनराशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के सभी पात्र लोग सशक्त होंगे और साथ ही आत्मनिर्भर जी सकेंगे।
- छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन की सुविधा है।
- chhatisgarh pension yojana के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
Chhattisgarh Pension के प्रकार
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छत्तीसगढ़ पेंशन योजना संचालित की जाती है जिनके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देने जा रहें है। इन पेंशन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana का लाभ राज्य की उन समस्त विधवा महिलाओं को दिया जायेगा जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आती है। इस Vidhwa Pension Yojana के तहत महिलाओं को हर महीने 350 रूपये मात्र पेंशन दी जाएगी जिसके माध्यम से महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आर्थिक मदद मिलेगी।
इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना
Indira Gandhi Vridha Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के ऐसे सभी वृद्ध नागरिकों को जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते है उन्हें हर महीने Vridha Pension Yojana दी जाएगी। 60 साल से 80 साल के बीच की उम्र वाले नागरिकों को हर महीने 350 रूपये पेंशन दी जाएगी और 80 साल और इससे अधिक उम्र वाले नागरिकों को हर महीने 650 रूपये पेंशन दी जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा सहायता योजना
Samajik Suraksha Sahayata Yojana के अंतर्गत निःशक्तजन और बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत हर महीने लाभार्थी नागरिकों को 350 रूपये दिए जायेंगे। यह पेंशन योजना निःशक्तजन और बौने नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ राज्य से समस्त पात्र नागरिक उठा सकते है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना
Indira Gandhi Rashtriya Nihshaktjan Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग या विकलांग नागरिकों को पेंशन दी जाएगी। जिन व्यक्तियों की विकलांगता प्रतिशत 80 या इससे ज्यादा है वे इस योजना हेतु पात्र होंगे। केवल 18 साल से 79 साल के बीच की उम्र वाले विकलांग नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों को प्रति माह 500 रूपये पेंशन दी जाएगी।
CG Pension Yojana आवेदन हेतु पात्रता
वे इच्छुक नागरिक जो विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं में से किसी भी पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म भरना चाहते है उन्हें योजना हेतु निर्धारित की गयी पात्रता को पूरा करना होगा। नीचे दी गयी सारणी में सभी पेंशन योजनाओं की पात्रता संबंधित जानकारी दी गयी है। इन पात्रता को ध्यानपूर्वक पढ़ें ये निम्न प्रकार है –
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का नाम | पात्रता |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | आवेदनकर्ता महिला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी रूप से रहने वाली होनी चाहिए। आवेदक महिला बीपीएल रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो। |
इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना | आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी रूप से निवास करते हों। वृद्ध नागरिक की उम्र काम से कम 60 साल या उससे अधिक हो। आवेदक वृद्ध नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहें हो। |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना | इस योजना के आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ में स्थायी रूप से रहने वाले विकलांग व्यक्ति पात्र होंगे। आवेदक बीपीएल रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हों। आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से 79 साल के बीच होनी चाहिए। |
मुख्यमंत्री पेंशन योजना | मुख्यमंत्री पेंशन योजना के पात्र केवल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी रूप से रहने वाले हो। 18 साल से अधिक की उम्र की विधवा महिलाएं या विवाह के बाद परित्यक्त महिलाएं। इस योजना के अंतर्गत 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के वृद्ध नागरिक भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | बौने व्यक्ति इस योजना आवेदन हेतु पात्र होंगे। 18 साल की उम्र या इससे अधिक उम्र के निःशक्त व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र होंगे। आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने निवासी है। |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को Chhattisgarh Vridha, Vidhwa, Viklaang Pension Yojana 2023 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से सूचित करने जा रहें है। ये दस्तावेज निम्न प्रकार है –
वृद्धा पेंशन के लिए
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
विधवा पेंशन के लिए
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
निःशक्तजन/दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना के लिए
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
Chhattisgarh Pension Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि
लाभार्थी ध्यान दें यहाँ हम आपको Chhattisgarh Pension Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि के विषय में सूचना प्रदान करने जा रहें है। आपको बता दें कि पेंशन राशि का कुछ भाग राज्य सरकार द्वारा और कुछ भाग केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
स्कीम का नाम | आयु वर्ग | प्रतिमाह देय पेंशन राशि |
इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना | 60 साल से 80 साल 80 साल और इससे अधिक उम्र | 350 रूपये/- 650 रूपये/- |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 40 साल से 79 साल | 350 रूपये/- |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | 18 साल और इससे अधिक उम्र | 350 रूपये/- |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना | 18 साल से 79 साल | 500 रूपये/- |
मुख्यमंत्री पेंशन योजना | 60 साल या इससे अधिक | 350 रूपये/- |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करें ?
राज्य के वे नागरिक जो छत्तीसगढ़ विधवा, विकलांग या वृद्धा पेंशन योजना के लिए समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के माध्यम से आवेदन चाहते है वे हमारे द्वारा बतायी गई प्रक्रिया को अपना सकते है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- उम्मीदवार Chhattisgarh Pension Yojana 2023 का आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग में जाएँ।
- वहां जाकर सबसे पहले अधिकारी से छत्तीसगढ़ पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म लें।
- उसके बाद फॉर्म में दिए गए सभी विकल्प ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी सूचना सही सही भरें।
- अब आपको योजना से सम्बंधित मांगे गए सभी दस्तावेज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न कर देने है।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरने और दस्तावेज जोड़ने के बाद एक बाद फॉर्म की जांच कर लें।
- उसके बाद आपको फॉर्म तैयार करके समाज कल्याण विभाग में ही जमा करा देना है।
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
दिव्यांजन पंजीकरण कैसे करें ?
यहाँ हम दिव्यांजन आवेदकों को ऑफिसियल वेबसाइट पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बता जा रहें है। दिव्यांगजन पंजीकरण करने की निम्न प्रकार है –
- दिव्यांगजन पंजीयन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको दिव्यांजन पंजीयन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने दिव्यांगजन पंजीयन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
- फॉर्म में आपको व्यक्तिगत परिचय, आवेदक का पता, सम्पर्क विवरण, डिसएबिलिटी विवरण,और डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, आवेदक किस क्षेत्र में रुचि रखता है, आदि जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद आवेदन का फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें।
- अब आपको घोषणा पर टिक करके सत्यापित करने हेतु दिया गया कैप्चा कोड भरें।
- उसके बाद आपको रजिस्टर करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दे दिया जायेगा।
- इस तरह आपका दिव्यांगजन पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
स्थिति एवं पावती कैसे प्राप्त करें ?
आवेदक अपने आवेदन की स्थिति चेक करने और अकनॉलिजमेंट रिसीप्ट लेने के लिए हमारे द्वारा बतायी गयी प्रक्रिया अपना सकते है। स्थिति एवं पावती कैसे प्राप्त करें इसकी प्रोसेस हम आपको आसान से स्टेप्स द्वारा बताने जा रहें है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले उम्मीदवार स्थिति जानने और पावती प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने छत्तीसगढ़ सरकार की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- इसी पेज पर आपको स्थिति और पावती प्राप्त करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलेगा जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
उम्मीदवार ध्यान दें अगर आपके मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुए है तो आप ट्रांसजेक्शन आईडी का प्रयोग करके एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते है। - डिटेल्स भरने के बाद आपको search के बटन पर क्लिक कर देना है।
- उसके बाद आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी।
लॉगिन कैसे करें ?
आवेदकों को छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए हमारे द्वारा बतायी गई प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसके बारे में आप नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते है। लॉगिन करने की प्रोसेस निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले उम्मीदवार लॉगिन करने के लिए sw.cg.gov.in आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
- अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
- होम पेज पर ही आपको लॉगिन करें का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा जैसा की नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- लॉगिन करने के लिए आपको फॉर्म में यूजर प्रकार का चयन करके अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और कैप्चा कोड भरकर और उसके बाद Login Here के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह से आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
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छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से जुडी संबंधित प्रश्न और उत्तर
Chhattisgarh Pension Yojana से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट sw.cg.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप पेंशन योजना से जुडी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
सीजी विधवा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ?
आपको विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेज होने चाहिए जैसे – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आदि।
इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए क्या पात्रता निर्धारित है ?
आपको इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना के लिए निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा जैसे –
आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी रूप से निवास करते हों।
वृद्ध नागरिक की उम्र काम से कम 60 साल या उससे अधिक हो।
आवेदक वृद्ध नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहें हो।
छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रूपये पेंशन के रूप में दिए जायेंगे ?
विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 350 रूपये दिए जाते है।
इंदिरा गाँधी विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?
आपको इंदिरा गाँधी विकलांग पेंशन योजना अप्लाई करने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जैसे –
आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
विकलांगता प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर, आदि
सामाजिक सुरक्षा सहायता योजना क्या है ?
इस पेंशन योजना के अंतर्गत निःशक्तजन और बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत हर महीने लाभार्थी नागरिकों को 350 रूपये दिए जायेंगे। यह पेंशन योजना निःशक्तजन और बौने नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ राज्य से समस्त पात्र नागरिक उठा सकते है।
इंदिरा गाँधी निःशक्तजन पेंशन योजना क्या है ?
इस योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग या विकलांग नागरिकों को पेंशन दी जाएगी। जिन व्यक्तियों की विकलांगता प्रतिशत 80 या इससे ज्यादा है वे इस योजना हेतु पात्र होंगे। केवल 18 साल से 79 साल के बीच की उम्र वाले विकलांग नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों को प्रति माह 500 रूपये पेंशन दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?
सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ। जिसका लिंक हमने आपको अपने इस लेख में भी उपलब्ध कराया हैं। उसके बाद होम पेज पर लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन डैशबोर्ड खुलेगा उसमें लॉगिन डिटेल्स भरें और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
यदि आपको योजना से जुडी किसी प्रकार की समस्या या शिकायत है तो इस आप हेल्पलाइन नंबर 0771-4257801 पर सम्पर्क करके अपनी समस्या या शिकायत को दूर कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि हमने आपको इस लेख में छत्तीसगढ़ विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म और इस टॉपिक से जुडी अनेक जानकारी उपलब्ध कराई है। लेकिन फिर भी आपको इन जानकारियों के अलावा अन्य कोई भी सूचना चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जायेगा। यदि आपको योजना से जुडी किसी प्रकार की समस्या या शिकायत है तो इस आप हेल्पलाइन नंबर 0771-4257801 पर सम्पर्क कर सकते है। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।