बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म | Bihar Divyang Vivah Protsahan

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना – बिहार की सरकार के द्वारा राज्य के छात्रों के लिए अनेको प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, ऐसी ही एक योजना बिहार की राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी है, बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा गरीब तथा जिन युवकों की आर्थिक स्थिति ख़राब होती है, उनकी सहायता की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग बालक और बालिका के विवाह के दौरान आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म | Bihar Divyang Vivah Protsahan
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना | Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana

आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, तथा योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक बातों को जानने के लिए हमारे लेख को अंत तक जरूर देखें।

Table of Contents

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana की शुरूआत बिहार के मुख़्यमंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा की गयी है। योजना के अंतर्गत 40% दिव्यांग बालक, बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा, विकलांग बालक बालिका की वित्तीय सहायता की जाएगी। योजना के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा विवाह हेतु 1 लाख रूपये की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। राज्य के विकलांग पुरुष और विकलांग महिला का प्रोत्साहन बढ़ेगा, सरकार के द्वारा दी जा रही राशि से विकलांग लोगो को शादी के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा, सरकार के द्वारा विवाह के लिए दी जाने वाली राशि सीधे उम्मीदवार के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जायेंगे।

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Key Points

योजना का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म |
Bihar Divyang Vivah Protsahan
योजना का प्रारम्भ मुख़्यमंत्री नितीश कुमार यादव जी
राज्य बिहार बिहार
योजना की घोषणा 2016 में
वर्ष 2023
योजना का उद्देश्य विवाह के लिए गरीब और असहाय दिव्यांगों की आर्थिक सहायता करना
लाभार्थी 40% दिव्यांग महिला और पुरुष
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
दी जाने वाली राशि 1 लाख रूपये
विभाग समाज कल्याण विभाग
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म | Bihar Divyang Vivah Protsahan


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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना उद्देश्य

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, विकलांग पुरुष तथा महिला के विवाह के समय आर्थिक सहायता करना, जिससे उनको अधिक दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़ें, इसलिए योजना के माध्यम से दिव्यांगों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए 1 लाख रूपये की राशि विवाह के लिए प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ केवल दिव्यांगो और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।

आर्थिक सहायता के माध्यम से दिव्यांग लोगो का मनोबल मजबूत किया जायेगाा, जिससे उनका प्रोत्साह भी बढ़ेगा, और एक तरह से उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जायेगा, जिससे दिव्यांग लोग अपने विवाह के समय किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें, तथा उनको किसी के अधीन न रहना पड़ें।

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Benefits and Features

बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के लाभ तथा विषेशताएं कुछ इस प्रकार से है।

  • Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत सरकार के द्वारा दिव्यांग महिला और पुरुष को विवाह के समय 1 लाख रूपये की राशि दी जाएगी।
  • बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आरम्भ विकलांग पुरुष तथा स्त्री के विवाह के लिए तथा उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया गया है।
  • योजना का आरम्भ बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा किया गया है।
  • योजना के अतिरिक्त मिलने वाले लाभ से राज्य के सभी दिव्यांग नागरिक जो आर्थिक रूप से असक्षम है, वो अपना विवाह करने में पूर्ण रूप से सक्षम बन पाएंगे।
  • Divyang Vivah Protsahan Yojana का लाभ राज्य के दिव्यांगों को ही प्राप्त हो पायेगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त होने से राज्य के दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
  • Vivah Protsahan Yojana दिव्यांग दम्पति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को प्राप्त करने के लिए केवल 2 वर्ष के भीतर ही आवेदन कर सकता है।
  • योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि उम्मीदवार के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आएगी।
  • Protsahan Yojana का सञ्चालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता व मापदंड

बिहार सरकार के द्वारा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता व मापदंड निर्धारित किये गए है, अगर आप उन सभी पात्रता के योग्य है, तो आप भी योजना में आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

  • योजना में आवेदन करने वाले इच्छुक लाभार्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • आवेदन सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति ही कर सकते है।
  • आवेदन करने वाले उम्मीदवार की दिव्यांगता कम से कम 40% से अधिक होनी चाहिए, उसके बाद ही आवेदक को योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • आवेदनकर्ता के पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए।
  • अगर आवेदक के द्वारा किसी भी अन्य योजना या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी भी अन्य योजना का लाभ लिया जा रहा है, तो उसको योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • अगर किसी व्यक्ति की पहले से कोई शादी हो रखी है, और वह दूसरी या तीसरी शादी करने के लिए आवेदन करेगा, तो उसको योजना का लाभ बिलकुल नहीं दिया जायेगा।
  • आवेदनकर्ता के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होने बहुत आवश्यक है।

विवाह प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज़

दिव्यांग विवाह योजना में आवेदन करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेज भी मांगे जायेंगे, उन दस्तावेजों की सूची यहाँ पर नीचे दी गयी है।

  • पुरुष और महिला का आधार कार्ड
  • सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र
  • शादी का निमन्त्र कार्ड
  • बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खता संख्या
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • शादी के वक्त दम्पति की फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र

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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

जो भी इच्छुक उम्मीदवार योजना का लाभ उठाना चाहते है, उनको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, हमारे द्वारा बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो करके उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।

  • Divyang Vivah Protsahan Yojana में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को अपने किसी निजी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना होगा।
  • कार्यालय में जाकर उम्मीदवार को वहाँ के किसी भी कर्मचारी से बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना फॉर्म के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करनी है, और फॉर्म प्राप्त करना है।
  • इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज कर दें, तथा फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म में अटैच कर दें।
  • फॉर्म पूरा भरने के बाद आप एक बार चेक कर लें, आपके द्वारा दर्ज की गयी जानकारी सही है, या गलत।
  • अब आपको फॉर्म को वही पर जमा करवाना होगा, जहाँ से फॉर्म लिया गया था।
  • इसके बाद आपके द्वारा जमा किये गए फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
  • आवेदन फॉर्म सत्यापित होने के बाद सरकार के द्वारा अनुदान राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी।
  • इस प्रकार से आप Divyang Vivah Protsahan Yojana में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana क्या है ?

योजना के अंतर्गत 40% दिव्यांग बालक, बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा, विकलांग बालक बालिका की वित्तीय सहायता की जाएगी, योजना के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा विवाह हेतु 1 लाख रूपये की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी।

योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा ?

योजना का लाभ सिर्फ बिहार के दिव्यांग लोगों को प्राप्त होगा।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान की जाने वाली राशि कितनी है ?

दिव्यांग विवाह योजना के अंतर्गत अनुदान दी जाने वाली कुल राशि 1 लाख रूपये है।

विकलांग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उम्मीदवार को धनराशि कैसे प्राप्त होगी ?

योजना में आवेदन करने के बाद उम्मीदवार को राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगी।

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