बिहार सरकार हर साल प्रदेश के विधार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति प्रदान करती है। इस योजना के लाभार्थी छात्रों को छात्रवृति के माध्यम से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। Post Matric Scholarship योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करना होता है। छात्रवृति की आवेदन प्रक्रिया को सभी आवेदक छात्र अपने घर से ही ऑनलाइन कर सकेंगे। प्रदेश के वंचित समुदाय जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करके शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। योजना में रेगुलर माध्यम से कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने वाले छात्रों को स्कोलरशिप की सुविधा मिलेगी।
योजना का नाम | बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप |
सम्बंधित विभाग | शिक्षा विभाग, बिहार |
उद्देश्य | शैक्षिक छात्रवृति प्रदान करना |
लाभार्थी | बिहार के वंचित समुदाय के छात्र |
माध्यम | ऑनलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://pmsonline.bih.nic.in/ |
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
योजना के अंतर्गत केंद्र एवं प्रदेश सरकारे स्कॉलरशिप की राशि को प्रदान करने वाले है। बिहार प्रदेश में निवास करने वाले विभिन्न एससी एवं एसटी वर्ग के छात्रों को अपनी शिक्षा को जारी करने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ दिया जा रहा है। सभी पात्र छात्र बड़ी आसानी से सरकार की इस छात्रवृति योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। कुछ वंचित प्रकार के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। NIC के द्वारा स्कोलरशिप पोर्टल को बनाने के बाद यह इंतजार भी समाप्त हो गया है। पिछले तीन वर्षो यानी 2019, 20 एवं 21 की रुकी हुई छात्रवृति भी प्रदान की जाने वाली है। इस प्रकार से सरकार की पहल से निर्धन समुदाय के छात्रों को स्कोलरशिप मिल सकेगी।
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के उद्देश्य
बिहार सरकार का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को शुरू करना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश एक होनहार वंचित समुदाय के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का है। विशेषकर प्रदेश के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ बैकवर्ड क्लास एवं ईबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि प्रदान करके उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना है। किसी भी छात्र को प्रदेश में योजना की जानकारी लेने एवं आवदेन करने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए सरकार ने छात्रवृति का पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के साथ लाभार्थी छात्रों के बैंक खाते में सीधे ही छात्रवृति की लाभ राशि DBT मोड़ से पहुँचने वाली है। इस प्रकार से योजना की छात्रवृति को पाकर छात्र अपनी कक्षा 10 के बाद की पढ़ाई जारी करके उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो पाएंगे।
छात्रवृति योजना का संचालन
पहले समय तक छात्रवृति योजना को एनपीएस 2 पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है। किन्तु अब छात्रों को अधिक सुविधा देने के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा एनआईसी, बिहार से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट को तैयार किया है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार छात्रों को अधिक सुविधा देने के लिए स्मार्टफोन मोबाइल ऐप को भी तैयार करके जारी कर दिया है। स्कोलरशिप पोर्टल पर मिलने वाली लगभग सभी सुविधाएँ मोबाइल ऐप पर प्राप्त हो सकेगी। ऐप से ही छात्र अपना पंजीकरण भी कर सकेंगे। योजना में चुने गए लाभार्थी छात्रों को DBT माध्यम से लाभ राशि मिलेगी।
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जरुरी तथ्य
- ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति सिर्फ बिहार राज्य के वंचित समुदाय एससी, एसटी, बीसी एवं ईबीसी वर्ग के छात्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- सभी उम्मीदवार छात्रों को छात्रवृति योजना के पोर्टल पर आवेदन करना जरुरी होगा।
- सभी उम्मीदवार छात्रों को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसार तय किये विज्ञापन के मापदंडों से ही आवेदन करना होगा।
- एक आवेदक छात्र को अपने हर एक शैक्षिक वर्ष के लिए एक बार ही छात्रवृति की राशि मिलेगी।
- छात्रवृति का आवेदन पत्र भरते समय छात्रों को मोबाइल पर ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होगी।
- उम्मीदवार छात्र के बैंक से जुड़े डिटेल्स के बदलाव होने अथवा कोई गलती हो जाने पर आवेदक के लॉगिन करने के बाद दुबारा पोर्टल पर त्रुटि निराकरण के विवरण अपलोड होंगे।
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की पात्रताएँ
- उम्मीदवार छात्र बिहार प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
- छात्र ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
- वह उम्मीदवार आरक्षित वर्ग यानी एससी, एसटी, बीसी एवं ईबीसी केटेगरी से सम्बंधित हो।
- उम्मीदवार के परिवार की सलाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- वंचित वर्ग के एक परिवार के सिर्फ दो ही बालको को योजना का लाभ मिलेगा किन्तु बालिकाओं के विषय में यह नियम नहीं होगा।
- अपने स्तर से कक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे स्तर में जाने पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसे बीए के बाद एमए में प्रवेश लेने पर छात्रवृति मिलेगी अन्य पाठ्यक्रम के लिए नहीं।
- छात्रवृति योजना में बालक एवं बालिका दोनों को लाभार्थी बनाया जायेगा।
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा बैंक खाते की पासबुक
- आवास प्रमाण-पत्र
- बोनाफाइड प्रमाण-पत्र
- शुल्क की रसीद
- जाति प्रमाण-पत्र
- सलाना आय का प्रमाण-पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर
- नवीनतम पासपोर्ट फोटो और हस्ताक्षर
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया
- यह पोस्ट मैट्रिक पोर्टल सिर्फ बिहार के आरक्षित छात्रों (बीसी, ईबीसी, एससी एवं एसटी) के लिए ही कार्यान्विता है।
- पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर शिक्षा विभाग, बिहार के द्वारा दिए छात्रवृति के विज्ञापन के अनुसार ही आवेदन करना होगा।
- सबसे पहले आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट http://pmsonline.bih.nic.in/ को ओपन करना है।
- आवेदन शुरू करने से पहले छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र का बैंक खाता एक्टिव है और छात्र के अपने नाम है।
- पोर्टल पर आपने सबसे पहले अपना पंजीकरण करना है।
- इसके बाद आपने अपनी जाति वर्ग के अनुसार “SC & ST Students Click Here To Apply” एवं “BC & EBC Students Click Here To Apply” विकल्प को चुनना है।
- नए वेब पेज में आपने “New Students Registration” विकल्प को चुनकर सभी जानकारियों को दर्ज़ करके “Submit” बटन को दबाना है।
- आपको अपना पंजीकरण सफलतापूर्वक होने के बाद एक “यूजर आईडी एवं पासवर्ड” प्राप्त होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। इस फॉर्म में आपको सभी जानकारियों को सही प्रकार से दर्ज़ करना है।
- सभी विवरण देने के बाद आपने मांगे जाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है।
- ये दोनों काम कर लेने के बाद आपको भरे गए आवेदन फॉर्म का भविष्य के लिए प्रिंट आउट ले लेना है।
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बोनाफाइड प्रमाण-पत्र का प्रारूप
इससे छात्र यह प्रमाण देगा कि उक्त छात्र अब रोल नंबर – ……. शैक्षिक सत्र 2022-23 की इंटरमीडिएट कला संकाय का दूसरे साल का विद्यार्थी है। वह अ ब स कॉलेज का एक वास्तविक छात्र है। वो एक भरोसेमंद मेहनती एवं अच्छे नैतिक चरित्र का छात्र है।
छात्रवृति योजना में संस्थानों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- प्रदेश के एवं बाहरी प्रदेशों के संस्थानों और उनके कोर्सों का पंजीकरण पोस्ट मैट्रिक पोर्टल पर होना जरुरी होगा।
- इस कार्य के अंतर्गत पोर्टल पर दी जाने वाली विभिन्न जानकरियों को संस्थान के द्वारा दिया जायेगा। सभी डिटेल्स को सही प्रकार एवं स्वछता से दर्ज़ करते हुए संस्थान पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे।
- संस्थान के पंजीकरण के लिए AISHE कोड, U DISE कोड अथवा PR कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संस्थान की मान्यता अथवा सम्बंधता के प्रमाण-पत्र, संचालित होने वाले कोर्सों की मान्यता के प्रमाण-पत्र/ स्वीकृति पत्र और संस्थान के TAN नंबर की जरुरत होगी।
- अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान संस्थान द्वारा दर्ज़ मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड की जानकारी प्राप्त होगी।
- इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते है।
- अपनी यूजेर आईडी एवं पासवर्ड की गोपनीयता कायम रखने की जिम्मेदारी संस्थान की ही होगी।
- संस्थान से अपेक्षा रहेगी कि वह अपने किसी अधिकारी को योजना के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त करें और उनके मोबाइल नंबरम नाम एवं ईमेल आईडी के विवरण पोर्टल पर दर्ज़ करें।
- सस्थान द्वारा पोर्टल पर दर्ज़ किये जा रहे विवरण एवं दस्तावेज़ों की वैधता का दायित्व उन पर ही होगा। इनके सम्बन्ध में कोई त्रुटि एवं छेड़खानी होने पर संस्थान स्वयं उत्तराधिकारी होंगे।
- संस्थानों के प्रमाण-पत्र एवं अभिलेखों को प्रदेश सरकार की समिति को समय-समय पर प्रस्तुत किया जायेगा।
- बिहार सरकार संस्थान की किसी भी गैर-क़ानूनी गतिविधि पर कार्यवाही कर सकती है।
आवेदक से जुड़े जरुरी बिंदु
- अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लेने के बाद आवेदक छात्र को लॉगिन होने के बाद “एप्लाइड स्कॉलरशिप डिटेल्स” को प्राप्त करना है। इसके अनुसार उम्मीदवार को अपने व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे मोबाइल वेरिफिकेशन और बैंक खाते की डिटेल्स इत्यादि को दर्ज़ करना अनिवार्य है।
- डिटेल्स देते समय अपने कॉलेज के कोर्स एवं सर्टिफिकेट की जानकारी सही देना जरुरी होगा।
- ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्टार मार्क वाले फील्ड को दर्ज़ करना अनिवार्य है और खाली छोड़ देने पर फॉर्म अंतिम सब्मिशन नहीं हो पायेगा।
- एक बार अंतिम रूप से फॉर्म के सब्मिट होने के बाद फॉर्म में कोई जानकारी बदली नहीं जा सकेगी।
- किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आवेदक को अपने द्वारा दर्ज़ किये विवरण को “प्रीव्यू” के माध्यम से चेक कर लेना होगा।
- अपने फॉर्म के प्रीव्यू को देख लेने के बाद ही आप अंतिम रूप से फॉर्म को सब्मिट कर सकेंगे। अपने आवेदक को सही प्रकार से जाँच लेने के बाद ही आपको अपने फॉर्म को अंतिम रूप से सब्मिट करना है।
आवेदन एवं संस्थान का थर्ड पार्टी एजेंसी सत्यापन
प्रदेश सरकार द्वारा चुनी गई थर्ड पार्टी (TPA) के द्वारा आवेदन एवं संस्थान का वेरिफिकेशन होगा। थर्ड पार्टी के चयनित होने से पहले तक पहले से मान्य व्यवस्था का ही पालन होगा। पहले की व्यवस्था के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी की ओर से निर्मित की गयी समिति ही आवेदन और संस्थान का सत्यापन पूर्ण करेगी।
बिहार राज्य में संस्थान – जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)
- योजना से जुड़े संस्थान के आवेदन सम्बंधित जिले के ADPC/ APO (SSA द्वारा चुने पदाधिकारी) के लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित हो सकेंगे।
- SSA एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा तय किये समिति को SSA द्वारा नामित किये आवेदक संस्थानों के ऑनलाइन आवेदन मिल सकेंगे।
- सत्यापन कार्य के लिए तैयार की गयी समिति को मोबाइल ऐप से संस्थान में जाकर आवेदन के सत्यापन का अधिकार होगा। साथ ही वे मोबाइल ऐप से ही जानकारियों को अपलोड भी कर सकेंगे।
बिहार के बाहर संस्थान – जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)
- प्रदेश के बाहरी संस्थानों के छात्रों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने पर उनका सत्यापन थर्ड पार्टी एजेंसी के चुनाव के पूर्ण होने तक पहले की प्रक्रिया से होंगे।
- प्रदेश स्तर से विभिन्न प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेशो में स्थित संस्थानों के वेरिफिकेशन के लिए टीम के गठन के निर्देश सभी जनपदों को दिए जाएंगे।
- इसके अनुसार ही SSA एवं जिला कल्याण पदाधिकारी से तय की गयी संयुक्त टीम ही संस्थानो का वेरिफिकेशन करेगी।
- सत्यापन कार्य के लिए गठित की गई समिति PMSP के लिए मोबाइल ऐप होगा जिसके द्वारा संस्थान में जाकर आवेदन का वेरिफिकेशन करना है। साथ ही प्राप्त विवरणों को मोबाइल ऐप से ही अपलोड करना है।
संस्थानों का आवेदनों का सत्यापन
- सभी सम्बंधित संस्थानों के नोडल अधिकारी को लॉगिन पोर्टल से उम्मीदवारों द्वारा भरे गए आवेदनों की जानकारी मिल जाएगी।
- संस्थान के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे 15 दिनों के समय में इन सभी पंजीकृत आवेदनों का सत्यापन एवं अनुमोदित करें।
- आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर समय में इसकी सुचना पहुँचाई जाएगी। इसका सुधारीकरण आवेदक द्वारा ऑनलाइन ही किया जायेगा।
छात्रवृति की स्वीकृति
- सबसे पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में मिले आवेदन पत्रों के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) के लेवल पर ही विभिन्न कोर्स से जुड़े नए एवं नए होने वाले एप्लीकेशन की भिन्न-भिन्न लिस्ट तैयार होगी।
- इस चरण के बाद लिस्टेड किये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी आवेदन पत्रों एवं उनकी लिस्ट को जिला छात्रवृति समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे।
- इस लिस्ट में सबसे पहले नवीनीकरण वाले आवेदनों को स्वीकृति मिलेगी।
- इन आवेदनों की स्वीकृति के बाद नए आवेदनों को स्वीकृत किया जायेगा।
- तय की गयी आवेदन प्राप्ति अंतिम तिथि के 1 महीने के भीतर ही छात्रवृति को स्वीकृति दी जाएगी।
- स्कॉलरशिप के आवेदन पत्रों के चयन, वेरिफिकेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह की अनियमितता होने पर जिला छात्रवृति समिति विशेषकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (SSA) ही जिम्मेदार होंगे।
छात्रवृति दर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से तय किये दिशा-निर्देशों के अनिसार ही पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार से समय-समय पर तय संकल्पो में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत छात्रवृति एवं अनुरक्षण भत्ते की राशि मिलेगी।
छात्रवृति की आवेदन एवं एप्रूवल प्रक्रिया
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए प्रदेश सरकार ने PMSP पोर्टल को तैयार किया है। पोर्टल पर सभी संस्थानों का रजिस्ट्रेशन, छात्र आवेदन, आवेदन एवं संस्थान की जाँच और स्कॉलरशिप की स्वीकृति एवं पेमेंट की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना है। चुने गए छात्रों को छात्रवृति का भुगतान डीबीटी माध्यम से सीधे बैंक खाते में होना है।
छात्रवृति का भुगतान
- जिला छात्रवृति समितिक की स्वीकृति एवं शिफारिश के अनुसार मुख्यालय लेवल से जनपदों से स्वीकृत आवेदनों की पेमेन्ट प्रक्रिया के अनुसार PFMS/ CFMS के द्वारा किया जायेगा।
- PMSP के अंतर्गत विभिन्न जनपदों से स्वीकृत एवं सिफारिश किये आवेदन मुख्यालय स्तर पर पेमेंट के लिए तैयार की गयी DBT कोष के नोडल पदाधिकारी के लॉगिन में मिलेंगे।
- नोडल पदाधिकारी DBT कोष से DSC के प्रयोग से NIC की मदद से जनपदों से अनुमोदित एवं शिफारिश कए विद्यार्थियों एवं स्कोलरशिप की राशि के आधार पर PFMS/ CFMS से लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित होंगे।
उपयोगिता प्रमाण पत्र
नोडल पदाधिकारी DBT कोषांग PFMS पोर्टल के द्वारा पेमेंट हुई धनराशि का उपयोगिता सर्टिफिकेट विहिप आवेदन में बनाकर हस्ताक्षर कॉपी अकाउंट सेक्शन को को दिए जायेंगे। अकाउंट सेक्शन से सक्षम प्राधिकार के स्वीकृत होने के बाद पोर्टल गजेनेरेट हुआ ‘उपयोगिता प्रमाण-पत्र’ इससे जुड़े विभाग को दिया जायेगा।
निदेशालय स्तर पर DBT कोषांग
- निदेशालय स्तर पर पोस्ट मैट्रिक स्तर की स्कॉलरशिप के सही प्रकार से लागू होने के लिए एक कोषांग की स्थापना होगी। इसलिए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति होगी।
- ये कोषांग विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार बजट जारी करने की कार्यवाही करेंगे।
- इन पर योजना से जुड़े अलग-अलग विभागों जैसे पिछड़ा वर्ग , अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग (बिहार), एनआईसी, बीपीएसएम, बीईपी इत्यादि से तालमेल रखने का दायित्व रहेगा।
- स्कोलरशिप स्कीम से जुड़े खर्च की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने का काम अकाउंट सेक्शन एवं DBT कोषांग की रहेगी। इस काम से जुड़े बैंक एवं एनआईसी के द्वारा मदद दी जाएगी।
पोर्टल/ डैशबोर्ड/ प्रशिक्षण/ तकनीकी मदद
- DBT कोषांग के ओर से समयांतराल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल एवं प्रदेश स्तर पर ट्रेनिंग की सहूलियत होगी। इस प्रशिक्षण में अलग-अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से पोर्टल एवं छात्रवृति स्कीम की जानकारी प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कीम की समय-समय पर छानबीन हेतु NIC के माध्यम से डैशबोर्ड एवं लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करवाया जायेगा।
- यूजर्स के प्रयोग एवं स्वीकृति के लिए FAQ (हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न) को NIC के बनाये पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
- पोर्टल से जुडी विद्यार्थियों की कंप्लेंट/ गलती के समाधान के लिए प्रदेश स्तर पर शिकायत निवारण पदाधिकारी नामांकित ह करने के साथ शिकायत निवारण केंद्र को भी बनाया जायेगा। और इसका फ़ोन नंबर भी पोर्टल पर दर्ज़ होगा।
- डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रभारी पदाधिकारी MIS SSA, पोर्टल संचालित करने के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। प्रदेश स्तरीय IT मैनेजर नोडल पदाधिकारी नामांकित होंगे। IT मैनेजर और सभी MIS प्रभारियों को इस पोर्टल से तकनीकी मामलो को NIC की मदद से हल करना है। साथ ही यूजर एजेंसी एवं छात्र/ संस्थान/ TPA/ मेकर/ चेकर/ एप्रोवर को प्रशिक्षित करेंगे।
- नोडल पदाधिकारी, DBT कोषांग इन स्कीमों से जुडी जानकारियों को जरुरत होने पर केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे।
- पोर्टल का एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) लिंक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को प्रदान करके की कार्यवाही NIC करेगा।
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सम्बंधित प्रश्न
बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए आवेदन कैसे कर सकते है?
सभी पात्र विद्यार्थियों को योजना के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनाने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आवेदन करते समय सही जानकारी एवं दस्तावेज दर्ज़ करने होंगे।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लाभार्थी के लिए बैंक खाता अनिवार्य है?
जी हाँ, योजना में लाभार्थी छात्र को डीबीटी माध्यम से सीधे बैंक खाते में छात्रवृति की प्रोत्साहन राशि पहुँचाने के प्रावधान है। अतः आवेदक छात्र को आवेदन करने के समय अपना आधार लिंक बैंक खाता देना जरुरी होगा।
बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति में कितनी प्रोत्साहन राशि मिल रही है?
दस वर्षों के एसोसिएट डिग्री में प्रति कोर्स प्रोत्साहन राशि 2000 रुपए, क्रेडिट धारक एवं डिग्री धारियों के लिए प्रोत्साहन राशि 5000 रुपए, पोस्टग्रैजुएशन की डिग्री वालो के लिए 5000 रुपए, ट्रेड अथवा डिग्री धारको के लिए 5000 रुपए एवं आईटीआई प्रमाण-पत्र धारियों के लिए 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
बिहार में छात्र अपनी छात्रवृति की स्थिति को कैसे देख सकते है?
ई कल्याण पोर्टल पर उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति को देख सकता है। ग्रेजुएशन के छात्र सीएम कन्या उत्थान योजना के आधिकारिक वेब पेज पर जाकर आवेदन की स्थिति देखनी है।
बिहार स्कॉलरशिप में पैसा कैसे मिलता है?
एक बार सफलतापूर्वक अशी आवेदन कर देने के बाद किसी भी छात्र को बिना विलम्ब के छात्रवृति मिल जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार इस स्कीम में 60 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार एवं 40 प्रतिशत भाग प्रदेश सरकार वहन करेगी।