उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों को स्वतः स्वरोजगार खोलने के लिए 20 हज़ार रूपये से लेकर 7 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार के द्वारा समय समय पर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अनेको योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिससे प्रदेश में रोजगार बढे और बेरोजगारी की दर में कमी आये।
इसी प्रकार की एक और योजना को उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना।
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के युवाओं को दिया जाएगा, और प्रदेश के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जो नागरिक खुद का रोजगार खोलना चाहते है, और आर्थिक तंगी की वजह से स्वरोजगार नहीं कर पाए है।
उनको स्वतः रोजगार करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। योजना के शुरू होने से राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। और इसके साथ में प्रशिक्षित बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनेगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लोग खुद का रोजगार शुरू कर सकें, इसलिए योजना को शुरू किया गया है। उत्तराखंड के इच्छुक लोग रोजगार पाने के लिए उत्तराखंड रोजगार पंजीयन पर आवेदन कर सकते है।
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना
उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वर्त्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा योजना को शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से प्रदेश के लोग खुद का रोजगार करने में सक्षम बनेंगे।
इच्छुक लाभार्थी स्वरोजगार करने के लिए बैंक के माध्यम से 20 हज़ार से 7 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते है, और यह पैसा बैंक के द्वारा डीबीटी के माध्यम से आवेदक के खाते में भेजा जाएगा।
सरकार द्वारा दिए गए इस ऋण पर सिर्फ 4% का ही ब्याज लिया जाएगा, और इसके साथ ही में 25% मार्जिन मणि पर ऋण लिया जाएगा।
उम्मीदवार योजना के अंतर्गत मिलने वाले पैसे से एक अच्छा और विस्तृत व्यवसाय स्थापित कर सकता है, और अगर किसी व्यक्ति में बहुत अच्छा कौशल है, तो वो अपने कौशल को लोगों तक पहुंचा सकता है, अपना रोजगार स्थापित करके।
राज्य के शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, और इसके साथ में उनके भविष्य को भी बेहतर बनाया जाएगा।
अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना मुख्य बिंदु
योजना का नाम | अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना |
प्रारम्भ | उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी |
लाभार्थी | राज्य के sc वर्ग के लोग |
उद्देश्य | स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना |
आवेदन प्रक्रिया | जल्द जारी की जाएगी |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना उद्देश्य
योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम करना तथा लोगो को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना जिससे राज्य में रोजगार की संख्या बढ़ेगी और बेरोजगारी में कमी आएगी।
योजना के तहत SC युवाओं को खुद का बिज़नेस करने के लिए सरकारी ऋण भी दिया जाएगा। इसके अलावा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के जीवन में सुधार आएगा तथा प्रदेश के शिक्षित युवा आत्मनिर्भर बनेगा।
योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगों को लोन प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की पूंजी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी गवाह की जरूरत है।
अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत रोजगार की सूची
- बैंड पार्टी
- शादी के कार्ड बनाना
- मिठाई की दुकान
- मधुमखी पालन
- साइकिल की दुकान
- चमड़े की दुकान
- इलेक्ट्रिक शॉप
- फ़ास्ट फुड की दुकान
- रिपेयरिंग की दुकान
- नाई की दुकान
- बैकरी
- स्कूल ड्राइविंग
- बांस के फर्नीचर बनाना
- बकरी, मुर्गी पालन
- स्टेशनरी की दुकान
- चमड़े की दुकान
- सीमेंट ब्लॉक मेन्युफैक्चर
- किराना स्टोर
- कपड़ो का व्यापार
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना के लाभ
- सरकार द्वारा दिए गए लोन पर सिर्फ 4% का ब्याज ही दिया जाएगा।
- बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 20 हज़ार से लेकर 7 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा।
- आवेदक का सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाएगा।
- योजना का लाभ SC वर्ग के लोगों को ही दिया जाएगा।
- योजना का सञ्चालन पुरे राज्य में किया जा रहा है।
- राज्य के इच्छुक नागरिक अपनी पसंद के रोजगार को सेलेक्ट कर लोन के लिए आवेदन कर सकते है।
- गरीब वर्ग के नागरिको को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- स्वरोजगार स्थापित करने से राज्य के लोग और लोगों को भी रोजगार प्रदान करेंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार की संख्या बढ़ेगी।
- राज्य का विकास होगा, और राज्य की स्थिति में भी सुधार आयेगा।
- योजना के अंतर्गत लोन प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है।
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना पात्रता
- योजना में आवेदन करने वाला आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- SC वर्ग के लोगो को योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
- आवेदक का बीपीएल राशन कार्ड धारक होना आवश्यक है।
- उम्मीदवार का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
- योजना का लाभ एक परिवार के किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा।
- अगर आवेदक यातायात का बिज़नेस करना चाहता है, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी के बैंक के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, और उम्मीदवार डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट फोटो
- बीपीएल राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आय प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना आवेदन प्रक्रिया
उत्तराखंड राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी योजना में आवेदन करना चाहते है, उनको अभी कुछ समय का और इंतजार करना होगा। क्यूंकि राज्य सरकार के द्वारा अभी सिर्फ योजना की घोषणा की गयी है।
सरकार के द्वारा योजना से सम्बंधित कोई भी वेबसाइट या पोर्टल लांच नहीं किया है, जैसे ही सरकार के द्वारा कोई भी पोर्टल लांच किया जाएगा। हम अपने लेख के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। ‘
योजना की अपडेटस को जानने के लिए हमारे लेख को समय समय पर पढ़ते रहें।
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
योजना को उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा लांच किया गया है।
रोजगार योजना का लाभ किसे दिया जाएगा ?
योजना का लाभ राज्य के SC वर्ग के लोगों को दिया जाएगा।
स्वरोजगार योजना के तहत कितने रूपये का ऋण दिया जाएगा ?
योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 20 हज़ार रूपये से लेकर 7 लाख रूपये का ऋण दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण पर कितना ब्याज लिया जाएगा ?
स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाले ऋण पर सरकार के द्वारा 4% का ब्याज लिया जाएगा।