केंद्र एवं राज्य सरकारे असंगठित क्षेत्रों के कामगारो के लिए कल्याणकारी योजनाएँ लाती है। यूपी असंगठित कामगार योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करना है।
यूपी सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्रो के कामगारों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। योजना में सभी असंगठित श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करके विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते है।
इस लेख के अंतर्गत आपको यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन जुडी जानकारी जैसे उद्देश्य, पात्रताएँ, विशेषताएँ, आवेदन स्थिति इत्यादि की जानकारी जाएगी।
असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन
यूपी असंगठित कामगार योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रशन प्रक्रिया शुरू है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है। सभी श्रमिक रजिस्ट्रेशन स्वयं करेंगे या कॉमन सर्विस सेण्टर से भी कर सकते है। रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
करीबन 45 प्रकार के श्रमिकों को अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में श्रमिक को 60 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। फीस में 10 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 10 रुपए प्रति वर्ष की दर से अंशदान शामिल रहेगा।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन 2023: ऑनलाइन आवेदन
लेख का विषय | यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओ का लाभ देना |
लाभार्थी | प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://upssb.in/Hi_Home.aspx |
रजिस्ट्रेशन के बाद इन योजनाओं का लाभ मिलेगा
योजना में रजिस्टर श्रमिकों को दो प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलेगा – मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री जन आयोग्य योजना। पहली योजना में लाभार्थी श्रमिक का देहांत होने अथवा अपंग होने पर अधिकतम 2 लाख रुपयों तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
दूसरी जन आरोग्य योजना में श्रमिक एवं उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। सरकार ने श्रमिकों से जल्दी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अपील की है। जो किसान इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उनके पास अपनी ढाई एकड़ से कम जमीन हो। यूपी सरकार ने अपना काम करने के इच्छुक लोगो के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है।
रजिस्टर होने वाले श्रमिकों की श्रेणियाँ
घरेलू कामगार | दर्जी |
सूत रंगाई | माली |
नाव चालक | बुनकर |
कूड़ा बीनने वाले | नाई |
ठेला चलाने वाले | चरवाहा |
कांच उत्पादन श्रमिक | कुली |
फल सब्जी बेचने वाले | मोची |
ढोल एवं बाजा बजाने वाले | रिक्शा चालक |
टेंट हाउस एवं केटरिंग के श्रमिक | ऑटो चालक |
टांगा बैल गाड़ी श्रमिक | दूध धोने वाले |
अगरबत्ती कुटीर उद्योग के श्रमिक | जनरेटर उठाने वाले |
फूल विक्रेता फुटपाथ व्यापारी | कपड़े धोने वाले श्रमिक |
साइकिल व मोटरसाइकिल मिस्त्री | दरी कंबल जरी श्रमिक |
चिकन मीट शॉप और पोल्ट्री फार्म के श्रमिक इत्यादि | चूड़ी निर्माण करने वाले |
कढ़ाई बुनाई श्रमिक |
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन में पात्रताएँ
- श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
- असंगठित क्षेत्र में श्रमिक हो।
- श्रमिक की सलाना आय 1,80,000 से कम हो।
- ESC और PF से श्रमिक का circulation हो।
- किसान आवेदक के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन हो।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन में जरुरी प्रमाण-पत्र
- श्रमिक और उस पर निर्भर लोगो के आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी
- नवीनतम फोटो एवं माता का नाम
- शिक्षा के प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर
कामगार रजिस्ट्रेशन में जरुरी दिशा-निर्देश
- आवेदक को अधिकतम 50 केबी साइज़ का नवीनतम फोटो अपलोड करना है।
- आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भरना है और अधिकतम 200 केबी आकार की इमेज अपलोड करनी है।
- अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाते डिटेल्स देते समय इन्हे पास रखें।
- ओटीपी एवं पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए अपने पास मोबाइल फ़ोन जरूर रखें।
- अपने परिवार के डिटेल्स को नॉमिनी के लिए अवश्य रखें।
- सभी डिटेल्स को सही से दर्ज़ करें ।
- आवेदन में 60 रुपए के आवेदन शुल्क को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भुगतान करना है।
- शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट होने पर आपका प्रमाण-पत्र उसी समय View Application से डाउनलोड हो जायेगा।
- UPSSB में पंजीकरण के लिए आपका UPBOCW में पंजीरकण नहीं होना जरुरी है अन्यथा रजिस्ट्रेशन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- ऑफलाइन शुल्क देने है तो आपका प्रमाण-पत्र 48 से 72 घण्टे में ही View Application से डाउनलोड हो सकेगा।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
यूपी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले वे सभी श्रमिक जिनके पास योजना की निर्धारित योग्यता एवं जरूरी प्रमाण-पत्र है वे नीचे बताई गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके अपना आवेदन कर सकते है-
Total Time:
पोर्टल ओपन करना
सबसे पहले आपने यूपी असंगठित कामगार सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल http://upssb.in/Hi_Home.aspxको ओपन करना है।
‘कामगार पंजीकरण’ विकल्प चुनना
होम पेज पर “कामगार पंजीकरण” विकल्प चुनकर प्रदर्शित निर्देशों को पढ़ना है।
‘नया श्रमिक पंजीकरण’ विकल्प चुनना
नए वेब पेज पर आपने “नया श्रमिक पंजीकरण” विकल्प चुनना है।
कार्य प्रकृति चुनना
नए वेब पेज में अपने “काम की प्रकृति” का चुनाव करें।
‘अग्रसर करना’ विकल्प को चुने
अब “अग्रसर करना” विकल्प को चुने।
‘Yes’ विकल्प चुनना
अगले पेज पर “Yes” विकल्प चुने जिससे आपको योजना का ऑनलाइन आवदेन पत्र मिलेगा।
फॉर्म को भरना
आपको फॉर्म में मांगी जाने वाली सभी जानकारियों आधार संख्या, आवेदन या रजिस्ट्रेशन नंबर, मंडल, जिला, मोबाइल नंबर इत्यादि को सही प्रकार से दर्ज़ कर देना है।
‘आवेदन/ संशोधन करें’ विकल्प चुने
आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपने “आवेदन/ संशोधन करें” विकल्प चुनना है। इसके बाद आपका पोर्टल पर पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगी।
श्रमिक के लिए सहमति पत्र डाउनलोड करना
- सबसे पहले आपने पोर्टल के लिंक https://upssb.in/pdf/ApplicationFormHindi.pdf को ओपन करना है।
- होम पेज पर “कामगार पंजीकरण” विकल्प चुनकर मिले निर्देशों में “Declaration Form” विकल्प पर क्लिक करके अपना फॉर्म प्राप्त करना है।
- डाउनलोड होने वाले फॉर्म का प्रिंट आउट लें।
यूपी असंगठित कामगार पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपने यूपी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल को ओपन करें।
- होम पेज पर “कामगार पंजीकरण” विकल्प चुने।
- यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें।
- आप पोर्टल पर लॉगिन हो जायेंगे।
पोर्टल में डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपने यूपी असंगठित कामगार सामजिक सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल को ओपन करना है।
- होम पेज पर “विभागीय लोगइन” विकल्प चुने।
- अपना यूजर नेम एवं पासवर्ड दर्ज़ करके “Login” बटन दबाए।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन के लाभ एवं विशेषताऍं
- यह योजना यूपी सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की है।
- श्रमिक का रजिस्ट्रेशन सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर होगा।
- कोई भी श्रमिक स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
- इस योजना में श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
- करीबन 45 क्षेत्रो के श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते है।
- श्रमिकों को 60 रूपये पंजीकरण शुल्क देना होगा।
- योजना में सिर्फ उन श्रमिकों का पंजीकरण होगा जिनकी सलाना इनकम 1 लाख 80 हजार से अधिक नहीं है।
- रजिस्टर्ड श्रमिक को दो योजनाओं का लाभ मिलेगा – मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना।
- सरकार ने सभी असंगठित श्रमिकों से शीघ्र रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रश्न
यूपी असंगठित कामगार पोर्टल पर पंजीकरण की जरुरत क्यों है?
कामगार पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही कोई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी बन सकता है।
यूपी असंगठित श्रमिक अपना पंजीकरण कहाँ करें?
उत्तर प्रदेश के असंगठित श्रमिक सरकार द्वारा तैयार की गयी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन करके पंजीकरण कर सकते है।
यूपी असंगठित कामगार पंजीकरण की जानकारी लेने का संपर्क नंबर क्या है?
जो भी श्रमिक फ़ोन के माध्यम से योजना की जानकारी लेना चाहते हो उन्हें फ़ोन नंबर 0522-2977711 पर संपर्क करना है।
यूपी असंगठित कामगार योजना के कार्यालय का पता क्या है?
कमरा नंबर – 752, 753, 754, 7वीं मंजिल, इंदिरा भवन, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001 ।