उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य नागरिको की खाद्य पूर्ति के लिए यूपी राशन कार्ड 2024 आवेदन की सुविधा दी जा रही हैं। यूपी राशन कार्ड 2024 के माध्यम से राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के नागरिको को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। हम आपको बातएंगे कि यूपी राशन कार्ड क्या हैं ? यूपी राशन कार्ड आवेदन करने की पात्रता क्या हैं ?
इस लेख में उत्तर प्रदेश राशन कार्ड का आवेदन करने के किन आवश्यक दस्तावेज, यूपी राशन कार्ड की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जरूरी जानकारियों के विषय में बताया जायेगा।
यूपी राशन कार्ड क्या है?
प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगो को प्रदान किये जाते हैं। यह कार्ड तीन प्रकार के होते हैं – एपीएल, बीपीएल और एएवाई। इनका वितरण वर्ग के आधार पर होता हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राशन कार्ड धारको को उचित मूल्य की दुकान से सरकार कम दर पर खाद्य सामग्री देती हैं।
इस राशन कार्ड को नागरिक अपनी पहचान के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। राशन कार्ड किसी भी व्यक्ति की पहचान का एक सत्य प्रमाण होता हैं। यूपी सरकार शादी अनुदान योजना में प्रदेश के गरीब परिवार की बेटियों की शादी में 51,000 रुपए का अनुदान देगी।
यूपी राशन कार्ड हाईलाइट
लेख का नाम | यूपी राशन कार्ड 2024 |
सम्बंधित विभाग | खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | नागरिको की खाद्य आपूर्ति |
लाभार्थी | राज्य में समस्त नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | fcs.up.gov.in |
यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिको को राशन कार्ड पर कम/ रियायती दरों पर दिए जाने वाले खाद्य सामग्री/ राशन की सुविधा देना हैं। इससे नागरिको को कुछ राहत मिल सकेगी। बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों के बच्चों को इस राशन कार्ड से छात्रवृत्ति आदि की सुविधा भी मिलती हैं।
राज्य के सभी नागरिक सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। सरकार द्वारा राशन कार्ड आवेदन की सुविधा ऑनलाइन करने से नागरिको को काफी सहायता मिली हैं क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने से नागरिको के समय की बचत हो जाती हैं और उन्हें अधिक व्यय भी वहन नहीं करना पड़ता हैं।
राशन कार्ड के प्रकार
राज्य सरकार द्वारा नागरिको को वर्गों के आधार पर राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। उत्तर प्रदेश राशन कार्ड का वितरण उनकी आय के आधार पर किया जाता है। ये राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं –
- APL राशन कार्ड – एपीएल राशन कार्ड उन नागरिको को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहें हैं। एपीएल राशन कार्ड धारको को प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 15 किलो राशन मिलता है।
- BPL राशन कार्ड – बीपीएल राशन कार्ड राज्य के उन लोगो को प्रदान किये जाते हैं वे लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में बीपीएल राशन कार्ड धारको को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रति माह 25 किलो राशन दिया जाता हैं।
- AAY राशन कार्ड – एएवाई (अन्तोदय) राशन कार्ड राज्य के उन लोगो को दिया जाता हैं जो निम्न वर्ग में आते हैं और इस राशनकार्ड धारकों को प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 35 किलो राशन मिलता हैं।
राशन कार्ड ऑनलाइन योजना के लाभ और विशेषताएँ
- स्कूल में प्रवेश के समय आप यूपी राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- विद्यार्थी छात्रवृत्ति का आवेदन करने के लिए भी राशन कार्ड का उपयोग करते हैं।
- सरकारी नौकरी में कुछ छूट के लिए भी आप उत्तर प्रदेश राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- यूपी राशन कार्ड आर्थिक स्थिति और आय के आधार पर बनाये जाते हैं।
- लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान से रियायती दरों पर खाद्य सामग्री ले सकते हैं।
- नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज बनाने में भी कर सकते हैं।
- राज्य के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोग सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली खाद्य वस्तुओं को खरीद सकते हैं जैसे; गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन, आदि।
यूपी राशन आपूर्ति से सम्बंधित जानकारी
कुल राशन कार्ड | 3.59 करोड़ |
लाभार्थी | 14.78 करोड़ |
लाभार्थी आधार सीडिंग (वेलिडेशन) | 14.62 करोड़ |
उचित दर विक्रेता | 79711 |
राशन वितरण | 6.82 लाख मी० टन |
आवेदन में जरुरी पात्रता
- परिवार का मुखिया या व्यस्क व्यक्ति ही राशन कार्ड के के लिए आवेदन कर सकता हैं।
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से अधिक हो।
- आवेदनकर्ता के पास आधारकार्ड होना अनिवार्य है।
- नव विवाहित जोड़े राशन कार्ड के लिए आवेदन के पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहा हों।
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो।
आवेदन में जरुरी दस्तावेज
- परिवार के मुखिया की दो पासस्पोर्ट साइज फोटो
- परिवार के मुखिया के बैंक पास बुक के पहले पेज की कॉपी
- मुखिया के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय विवरण
- परिवार के सभी सदस्यों की आधार कार्ड संख्या
- बिजली का बिल या गैस कनेक्शन की स्थिति
यूपी राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in में जाए।
- होम पेज की मेन्यू में “डाउनलोड फॉर्म” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने फॉर्म डाउनलोड करने के दो विकल्प “राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र ग्रामीण क्षेत्र हेतु / नगरीय क्षेत्र हेतु” आएंगे इनमे से अपनी आवश्यकतानुसार सेवा को चुनना है।
- स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आएगा।
- आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फाइल प्रारूप में डाउनलोड करने के “सेव” विकल्प पर क्लिक करना है।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न कर दें।
- तैयार फॉर्म को अपने नजदीकी खाद्य सुरक्षा विभाग में जमा कर दे।
- ऐसे ऑफलाइन राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर जाएं।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज आ जायेगा।
- ऊपर दिए गए “ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
- सामने ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन टाइप को चुने।
- उसके बाद ई-डिस्ट्रिक्ट द्वारा दिए गए यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन” बटन क्लिक कर दें।
- नए पेज मे विभिन्न सेवाओं के ऑप्शन में से इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट सर्विसेज अनुभाग में “Apply For Integrated Services” विकल्प को क्लिक करें।
- आपके सामने Integrated Services के बहुत से डिपार्टमेंट आ जायेंगे जिसमे “Food and Civil Supplies (Ration Card)” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर खाद्य एवं रसद विभाग के पेज मे “NFSA” विकल्प क्लिक करें।
- आपको राशन कार्ड आवेदन, संशोधन और प्रिंट के विकल्प मिलेंगे जिसमे नया प्रविष्टि (गृहस्थी) को चुने।
- नए पेज में अपने जिले और क्षेत्र को चुनकर “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज में अपना आय प्रमाण पत्र विवरण जैसे – एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी भरकर “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक कर दें।
- मिले आवेदन फॉर्म में अपने बेसिक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और बैंक डिटेल्स दर्ज करके “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक कर दें।
- राशन कार्ड नंबर जेनेरेट होगा और इसको सेव करके या लिखकर सुरक्षित रख सकते हैं।
- फिर “प्रिंट करें” विकल्प पर जाकर आवेदन फॉर्म को फाइनल लॉक कर दे।
- अब “पावती रसीद” विकल्प पर जाकर राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद एक स्लिप आएगी जिसे प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना हैं।
यूपी राशन कार्ड पात्रता सूची देखना
- सबसे पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://fcs.up.gov.in में जाए।
- होम पेज में “राशन कार्ड पात्रता सूची” विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की पात्रता सूची आ जाएगी।
- इस सूची में आपको अपने जिले नाम पर क्लिक करें।
- नए पेज में जिले के नगर और क्षेत्र की सूची खुलेगी।
- जिस क्षेत्र से हो उस क्षेत्र को चुने।
- सामने जिले के सभी ग्राम पंचायत की लिस्ट आएगी।
- इसके बाद अपनी ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर दुकानदार, राशन कार्ड, लाभार्थी, अन्तोदय राशन कार्ड संबंधी समस्त जानकारी आएगी।
- राशन कार्ड लिस्ट में नाम देखने के लिए “राशन कार्ड संख्या” पर क्लिक करें।
- सूची में अपना नाम ढूंढ़कर राशन कार्ड के सारी डिटेल्स देखने के लिए अपनी डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या क्लिक करें।
- आपके सामने राशन कार्ड सम्पूर्ण विवरण होंगे।
यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना
- सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://fcs.up.gov.in पर जाएं।
- होम पेज में दिए गए “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजे” विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एक फॉर्म आ जायेगा।
- राशन कार्ड पात्रता सूची देखने के दो विकल्प मिलेंगे – राशन कार्ड संख्या से खोजे और राशन कार्ड विवरण से खोजें। अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प चुने।
- पूछी गयी जानकारी फॉर्म में दर्ज करके “खोजें” बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज में राशन कार्ड में दर्ज डिटेल्स आ जायेंगे।
- इस डिटेल्स को चेक करें जैसे – सदस्यों के नाम और संख्या आदि।
- इसके बाद राशन कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पर वितरित खाद्य पदार्थ एवं मूल्य
- गेहूं
- चावल
- चीनी
- केरोसिन
क्रम संख्या | खाद्यान्न | एपीएल राशन कार्ड | बीपीएल राशन कार्ड | अंत्योदय राशन कार्ड |
1 | चावल | 8.30(ग्रेड ए) | ||
2 | 7.95 (सामान्य) | 5.65 | 3.00 | |
3 | गेहूं | 6.10 | 4.15 | 2.00 |
4 | मोटा अनाज | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
राशन कार्ड संशोधन में जरुरी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (यदि किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना हैं तो)
- प्रमाण पत्र (गलत जानकारी से संबंधित प्रमाण पत्र )
- आवेदन विभागीय प्रपत्र ख
- जन्म प्रमाण पत्र
यूपी राशन कार्ड में संशोधन करना
- संशोधन करने के लिए अपने ब्लॉक, आरटीपीएस कार्यालय या जिला आपूर्ति अधिकारी के पास जाए।
- वहाँ से राशन कार्ड करेक्शन फॉर्म ले।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म तैयार करके जहाँ से फॉर्म लिया है वहीं जमा कर दें।
- फॉर्म अपडेट होने के बाद राशन कार्ड में डिटेल्स सही हो जाएँगी।
- ऐसे राशन कार्ड संशोधन प्रक्रिया हो जाती हैं।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करना
- अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पर ओपन करें।
- गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सर्च बार में “APURTI APP” टाइप करके सर्च बटन दबाए।
- स्क्रीन में “आपूर्ति ऐप” के आइकन आएंगे।
- सबसे ऊपर वाले ऐप के आइकन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन में सामने ऐप “इनस्टॉल” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपूर्ति ऐप डाउनलोड हो जाएगी।
- सामने ऐप ओपन करने के ऑप्शन आएगा।
- अब इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूपी राशन कार्ड शिकायत दर्ज करना
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://fcs.up.gov.in में जाए।
- होम पेज में “ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें” लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर कॉल सेंटर लॉगिन डैशबोर्ड में नीचे दिए गए “शिकायत दर्ज करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- शिकायत फॉर्म में शिकायतकर्ता का परिचय और शिकायत का विवरण दोनों प्रकार की जानकारी दर्ज करें।
- फिर कोड को बॉक्स में भरकर “दर्ज करें” बटन पर क्लिक कर दें।
शिकायत की स्थिति देखना
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://fcs.up.gov.in पर जाए।
- होम पेज में “ऑनलाइन शिकायत दर्ज करे” लिंक पर क्लिक करें।
- कॉल सेंटर लॉगिन डैशबोर्ड में नीचे दिए गए “शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें” पर क्लिक करें।
- मिले फॉर्म में अपना शिकायत नंबर दर्ज करें।
- फिर “प्रदर्शित करें” बटन पर क्लिक कर दे।
- आपकी शिकायत की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी।
यूपी राशन कार्ड से जुड़े प्रश्न
राशन कार्ड जारी होने की जानकारी किस माध्यम से दी जाती है?
राशन कार्ड जारी होने की जानकारी आवेदनकर्ता को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाती हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रकार के राशन कार्ड बनाये जाते हैं ?
राज्य में तीन प्रकार के राशन कार्ड – APL, BPL और AAY ये राशन कार्ड आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं।
राशन कार्ड के आवेदन के कितने समय बाद कार्यवाही के प्रावधान हैं ?
नए राशन कार्ड के आवेदन या फिर पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन के बाद 30 दिन के भीतर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान हैं।
यूपी राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है ?
आप उत्तर प्रदेश की खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें। इसके बाद फॉर्म को भरें और सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ जोड़ें और संबंधित विभाग में जमा करवा दें।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से संबंधित हेल्पलाइन 1800 1800 150 है। इस नंबर पर सम्पर्क करके आप यूपी राशन कार्ड से जुडी जानकारी प्राप्त कर सकते है।