रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल मध्य प्रदेश :- मित्रों नमस्कार, आज हम आर्टिकल में जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो ये की मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री “श्री शिवराज सिंह चौहाण जी” के नेतृत्व में राज्य सरकार शासन के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए इन्टरनेट वेब आधारित ई – गवर्नेंस सेवा के तहत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल का नाम है “Revenue Case Management System”। इस पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक राज्य के राजस्व न्यायालयों, जिला न्यायालयों में केस रजिस्टर, सुनवाई, केस का फैसला आदि प्रक्रियाओं की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल सेवा का लाभ लेने राज्य के नागरिकों को RCMS की आधिकारिक वेबसाईट rcms.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आगे आर्टिकल में आप पोर्टल से संबंधित सभी ऑनलाइन प्रक्रियाओं के बारे में जान पाएंगे। प्रक्रियाओं से संबंधित पूर्ण जानकारी के लिए कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ना जारी रखें ।
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क्या है मध्य प्रदेश का RCMS पोर्टल ?
भारत के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख राजस्व आयुक्त विभाग के द्वारा राज्य के जिला न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों के मामलों के जल्द से जल्द निपटारे हेतु विकसित किया गया पोर्टल “आर.सी.एम्.एस” राज्य की एक ई – गवर्नेंस सेवा है। इस सेवा के राज्य में शुरू होने से न्यायालयों के मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है। पोर्टल पर आप राज्य की विभिन्न सेवाएँ जैसे – भूलेख पंजीकरण, भूमि का सीमांकन , कलेक्टर न्यायालय मामले, बी.पी.एल. आवेदन, भूमि के लिए नामान्तरण, दाखिला खारिज, जमीन बंटवारा, आवासीय पट्टे इत्यादि का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति व न्यायायिक मामलों की स्थिति की जानकारी ले सकता है। पोर्टल पर रजिस्टर मामलों का निराकरण “लोक सेवा अधिनियम” के तहत एक समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
क्रम संख्या | RCMS पोर्टल से संबंधित | पोर्टल की जानकारी |
1 | पोर्टल की शुरुआत कब हुई | 01 October 2016 |
2 | पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया | मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा |
3 | ई – गवर्नेंस सेवा RCMS के लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक |
4 | पोर्टल पर आवेदन के समय लिया जाने वाला शुल्क | ₹100/- |
5 | वर्तमान में अभी तक RCMS पोर्टल पर कुल पंजीकृत मामले | 1,16,56,988 |
6 | वर्तमान में अभी तक RCMS पोर्टल पर कुल निराकृत(निपटारित) मामले | 1,08,18,065 |
7 | वर्तमान में अभी तक RCMS पोर्टल पर पंजीकृत कुल विचाराधीन मामले | 8,43,820 |
8 | पोर्टल राज्य सरकार अधिकृत आधिकारिक वेबसाईट | rcms.mp.gov.in |
9 | पोर्टल का आधिकारिक whatsapp नंबर | 9407299468 |
10 | शिकायत/समस्या व सुझाव हेतु ऑफिसियल ई – मेल आईडी | prirevcom@mp.gov.in |
11 | पोर्टल के प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय का पता : | कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश 220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल पिनकोड – 462001 |
12 | पोर्टल का उद्देश्य | मध्य प्रदेश के राजस्व न्यायालय मामलों और सवाओं को ऑनलाइन व पारदर्शी माध्यम से राज्य के नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाना |
RCMS पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ :
RCMS पोर्टल पर जाकर आवेदक राज्य के विभिन्न प्रकार के मामलों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकता है जिसके लिये पोर्टल कई प्रकार की सेवाईं उपलब्ध हैं इन सेवाओं की सूची हमने आपको नीचे दी है –
1. नामान्तरण सेवा :
RCMS पोर्टल पर उपलब्ध नामांतरण सेवा के अंतर्गत राज्य के नागरिक तहसील /नजूल न्यायालय में अपनी जमीन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता नामांतरण सेवा के तहत नीचे दी जा रही सूची में विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन कर सकता है। नामांतरण सेवा के लिए समय सीमा राज्य सरकार की तरफ से 30 दिन निर्धारित की गई है।
आवेदन करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
क्रम संख्या | नजूल भूमि के हस्तांतरण/नामान्तरण हेतु आवेदन से संबंधित | सेवा की जानकारी | सेवा संबंधित लिंक्स |
1 | फौती नामांतरण सभी वारिसों के हक के आधार पर | यदि भूमि खातेदार(जमीन का मालिक) की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद खातेदार के वैध वारिसों का नाम राज्य के राजस्व रिकार्ड में लिखा जाता है। और अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
2 | फौती नामांतरण कुछ वारिसों के हक त्याग के साथ-साथ | भूमि खातेदार की मृत्यु हो जाने पर यदि जिन वैध वारिसों ने अपना हक त्याग दिया है उन्हें छोड़कर बाकी बचे हुए वैध वारिसों का नाम राज्य के राजस्व रिकार्ड में लिखा जाता है। और अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
3 | फौती नामांतरण वसीयत के आधार पर | यदि भूमि खातेदार अपनी मृत्यु से पहले कोई वसीयतनामा बनवाता है तो खातेदार की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर वारिस का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा। और अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
4 | पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर | भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर खरीदार के नाम का नामांतरण और अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
5 | पंजीकृत दान पत्र के आधार पर | भूमि खातेदार का अपनी स्वयं की इच्छा से भूमि का दान किए जाने पर। और अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं । | यहाँ क्लिक करें |
6 | पंजीकृत भूमि विनिमय पत्र के आधार पर | भूमि को बेचने के लिए बनाए गए कागजों के आधार पर भूमि की अदला – बदली और अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
7 | व्यवहार न्यायालय के डिक्री के आधार पर | भूमि खातेदार द्वारा अपनी भूमि किसी अन्य के नाम किए जाने के नाम पर। और अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
8 | नाबालिग से बालिग होने पर | भूमि खातेदार की 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर। अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
9 | बटाई/बंधक दर्ज करने हेतु | बैंक से लोन लिए जाने के बाद खातेदार की जमीन पर बैंक के द्वारा कब्जा। अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
10 | बटाई/बंधक विमुक्त करने हेतु | बैंक से लोन लिए जाने के बाद खातेदार की जमीन को बैंक के द्वारा मुक्त किए जाने पर। अधिक जानकारी दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। | यहाँ क्लिक करें |
2. बँटवारा सेवा :
RCMS पोर्टल पर उपलब्ध बँटवारा सेवा के अंतर्गत राज्य के नागरिक अपनी जमीन बंटवारे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । इस सेवा के अंतर्गत आप खाते के विभाजन और भूमि के विभाजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बँटवारा सेवा के लिए भी समय सीमा राज्य सरकार की तरफ से 30 दिन निर्धारित की गई है ।
आवेदन करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
3. व्यपवर्तन सूचना सेवा :
RCMS पोर्टल पर उपलब्ध व्यपवर्तन सूचना सेवा के अंतर्गत राज्य के नागरिक अपनी जमीन के नक्शे व भू – लेख से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राज्य सरकार ने भू – लेख के लिए एक अलग वेब पोर्टल mpbhulekh.gov.in शुरू किया है । आवेदनकर्ता भूमि के व्यपवर्तन के लिए राज्य के उपखंड न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं ।
आवेदन करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
4. भू – आवंटन सेवा :
RCMS पोर्टल पर उपलब्ध भू – आवंटन सेवा के अंतर्गत राज्य के नागरिक सरकारी जमीन के आवंटन हेतु कलेक्टर न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं ।
आवेदन करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
5. धारणाधिकार सेवा :
RCMS पोर्टल पर उपलब्ध धारणाधिकार सेवा के अंतर्गत राज्य के नागरिक भूमि स्वामी के लिए अधिकार पत्र व स्थायी पट्टे (जिसकी समय सीमा 30 वर्ष है ) के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
6. भूमि सीमांकन सेवा :
RCMS पोर्टल पर उपलब्ध भूमि सीमांकन सेवा के अंतर्गत राज्य के नागरिक अपनी भूमि की चकबंदी और आवासीय जमीन सीमाओं का निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
7. राहत हेतु :
मध्य प्रदेश के परिपत्र R.B.C के नियम -6(4) के अनुसार यदि कोई जन हानी हुई है तो उसकी राहत राशि के लिए आवेदनकर्ता तहसील न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
आवेदन करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
8. भूमि के आवासीय पट्टे हेतु :
RCMS पोर्टल पर उपलब्ध आवासीय पट्टे की सेवा के अंतर्गत आवेदनकर्ता सरकारी जमीन पर पट्टे हेतु आवेदन कर सकता है।
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9. बी.पी.एल. आवेदन :
बी.पी.एल. आवेदन सुविधा के तहत राज्य के नागरिक अपना नाम राज्य की बी.पी.एल. राशन कार्ड की सूची में जोड़ने के लिए राज्य के उपखंड अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं।
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10. अन्य विषय (अपील, अभिलेख दुरुस्ती , सीमांकन, रास्ता विवाद) हेतु आवेदन :
राज्य में वृक्ष काटने की अनुमति, रास्ते का विवाद, भू लेख में संसोधन आदि अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करता न्यायालय में अपील व आवेदन कर सकता है।
आवेदन करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
RCMS के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :
उपरोक्त बताई गई सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको RCMS की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना होगा। यहाँ हम आपको पोर्टल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं।
- Step 1:- सर्व प्रथम अपने मोबाईल/कंप्युटर के ब्राउजर के एड्रैस बार बॉक्स में rcms.mp.gov.in को टाइप करें और इंटर को प्रैश करें। जिसके बाद आप RCMS की ऑफिसियल वेबसाईट पर पहुँच जाएंगे। जिसका होम पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा ।
- Step 2:- इसके बाद आपको वेबसाईट के होम पेज पर “आवेदन “का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें। यहाँ नीचे हमने उन सभी सेवाओं की सूची को दिखाया है जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- Step 3:- यदि आप उपरोक्त दिखाई गई किसी भी ऑनलाइन सर्विस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तो आपको दिखाई गई सूची में किसी एक के लिंक पर क्लिक करना होगा उदाहरण के लिए हम “नामांतरण ” के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपको बता रहे हैं ।
- Step 4:- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा । यहाँ आप विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम ” पंजीकृत दान पत्र के आधार पर “ की आवेदन प्रक्रिया बता रहे हैं। यदि आप अपनी भूमि स्वेच्छा से किसी व्यक्ति/संस्था को दान करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर आप कर सकते हैं ।
- Step 5:- लिंक पर क्लिक करने के एक नया फॉर्म आपके सामने खुलेगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरकर आगे बढ़ें।
- Step 6:- अंत में फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर फॉर्म का प्रिन्ट निकाल कर फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। इस तरह से आप पोर्टल की किसी भी ऑनलाइन सर्विस के लिए आवेदन कर पाएंगे।
RCMS पर लॉगिन की प्रक्रिया :
RCMS पोर्टल पर लॉगिन के तीन विकल्प हैं जो इस प्रकार निम्नलिखित हैं –
- रेवेन्यू कोर्ट यूजर लॉगिन :- यह लॉगिन विकल्प केवल राजस्व न्यायालय/आर.अई./पटवारी/एस.एल.आर/ए.एस.एल.आर के उपयोग के लिए है। यदि आप राजस्व न्यायालय के कर्मचारी हैं तो इस विकल्प का उपयोग कर RCMS पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
- पी.आर.सी / कंसल्टेंट लॉग इन :- यह लॉगिन विकल्प केवल प्रमुख सचिव/सचिव/पी.आर.सी/सम्भागीय कन्सल्टेंट/डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस मैनेजर के उपयोग के लिए है । यदि आप इनमें से कोई हैं तो आप पोर्टल इस लॉगिन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
- राजस्व मण्डल लॉगिन :- यह लॉगिन विकल्प मध्य प्रदेश के अन्य विभागों के एम.आई.एस. यूजर के उपयोग के लिए है।
RCMS पोर्टल से आदेश कैसे डाउनलोड करें :
यदि आप RCMS की वेबसाईट से आदेश डाउनलोड करना चाहते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो कीजिए –
- Step 1:- सबसे पहले RCMS की आधिकारिक वेबसाईट पर जाईए और वेबसाईट के होम पेज पर “आदेश डाउनलोड ” का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए।
- Step 2:- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। पेज पर मौजूद फॉर्म की जानकारी को भरें। आप इन तीनों में से “प्रकरण क्रमांक तथा आदेश दिनांक वार” , “आवेदन क्रमांक अथवा मोबाइल क्रमांक वार” , “ग्राम तथा विषय वार” किसी एक का चयन कर “खोजें” के बटन पर क्लिक करें।
- Step 3:- बटन पर क्लिक करते ही आदेश डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप RCMS पोर्टल से आदेश को डाउनलोड कर पाएंगे।
RCMS पोर्टल पर शुल्क भुगतान की स्थिति कैसे देखें :
RCMS पोर्टल पर शुल्क भुगतान की स्थिति देखने की प्रक्रिया इस प्रकार निम्नलिखित है –
- Step 1:- सबसे पहले RCMS की आधिकारिक वेबसाईट पर जाईए और वेबसाईट के होम पेज पर “आवेदन “ मेनू के अंदर “शुल्क भुगतान की स्थिति “का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए।
- Step 2:- लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा यहाँ अपना “आवेन क्रमांक” या “CRN नंबर डालकर “ दोनों में से एक को डालकर “submit “ के बटन पर क्लिक करें ।
- Step 3:- सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके शुल्क भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी। इस तरह से आप अपने शुल्क भुगतान की स्थिति देख सकते हैं ।
RCMS पोर्टल पर आवेदन की स्थिति कैसे देखें :
RCMS पोर्टल पर आवेदन की वर्तमान स्थिति देखने की प्रक्रिया इस प्रकार निम्नलिखित है –
- Step 1:- सबसे पहले RCMS की आधिकारिक वेबसाईट पर जाईए और वेबसाईट के होम पेज पर “सर्च ” मेनू के अंदर “आवेदन की वर्तमान स्थिति “ का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए ।
- Step 2:- इसके बाद एक ने पेज ओपन होगा इस पेज पर अपना आवेदन क्रमांक नंबर /LSK ID/ रजिस्ट्री नंबर डालकर “submit ” के बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आप अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे ।
RCMS पोर्टल पर सार्वजनिक वाद सूची कैसे देखें ?
RCMS पोर्टल पर सार्वजनिक वाद सूची देखने की प्रक्रिया इस प्रकार निम्नलिखित है –
- Step 1:- सबसे पहले RCMS की आधिकारिक वेबसाईट पर जाईए और वेबसाईट के होम पेज पर “सार्वजनिक वाद सूची “ का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए।
- Step 2:– इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा नए पेज “जिला ” , “न्यायलय का प्रकार ” , “न्यायलय चुनें ” , “सुनवाई की तारेख ” इन सभी डिटेल्स को भरें ।
- Step 3 :- अंत आपके स्क्रीन पर सार्वजनिक वाद सूची दिख जाएगी। इस तरह से आप सार्वजनिक वाद सूची को डाउनलोड कर पाएंगे।
m-RCMS एप क्या हैं ?
मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख राजस्व आयुक्त विभाग के द्वारा नागरिकों के लिए m – RCMS एप को बनाया गया है। इस एप की सहायता से नागरिक न्यायायिक मामले का विवरण, मामले में लगी सुनवाई की दिनांक, आदेश की कॉपी इत्यादि को देख सकते हैं। इस एप पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ आप केंद्र सरकार के उमंग एप और राज्य सरकार के एम.पी. एप पर भी ले सकते हैं। m – RCMS एप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ।
m-RCMS एप डाउनलोड करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
उमंग एप डाउनलोड करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
एमपी एप डाउनलोड करने का लिंक : यहाँ क्लिक करें
RCMS पोर्टल के व्हाट्सप्प नंबर पर नागरिक को मिलने वाली सुविधाएँ
यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक हैं और आपने RCMS पोर्टल का व्हाट्सअप नंबर 9407299468अपने फोन में सेव किया है तो RCMS पोर्टल पर आवेदन के पश्चात आप निम्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे –
- पोर्टल पर किए गए आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में
- आदेश की कॉपी को डाउनलोड करना
- शुल्क भुगतान से जुडी जानकारी
- चालान की जानकरी को प्राप्त करना
आशा करते हैं हमारे इस आर्टिकल ने आपके RCMS से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया होगा। फिर आपकी RCMS पोर्टल से संबंधित कोई शंका रह गई हो तो आप कमेन्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद
एमपी RCMS पोर्टल से जुड़े FAQs :
RCMS की ऑफिसियल वेबसाईट rcms.mp.gov.in है।
मध्य प्रदेश की भूलेख की ऑफिसियल वेबसाईट mpbhulekh.gov.in है।
केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भूमि से संबंधित लेखों व नक्शों का डिजिटलाइजेशन राज्य की सभी भूमि नक्शों का सैटलाइट मैप तैयार करके डिजिटल कंप्युटरिकरण कर डेटा को भूलेख की वेबसाईट अपलोड किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया भूमि का व्यपवर्तन या डायवर्तन कहलाती है। आप अपनी भूमि के व्यपवर्तन के लिए राज्य के उपखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
एम – आर सी एम एस एप RCMS वेब पोर्टल का मोबाईल प्रारूप है जिसे राज्य का कोई भी नागरिक अपने मोबाईल पर आसानी से एक्सेस कर सकता है और संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ।
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की नई पहल जारी किया गया व्हाट्सप्प नंबर 9407299468 है ।
rcms के वेब पोर्टल पर जाकर आदेश डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा । ओपन हुए फॉर्म संबंधित जानकारी को भर खोजें के बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप आदेश की प्रति को RCMS वेब पोर्टल से डाउनलोड कर पाएँगे।
RCMS की वेबसाईट पर सार्वजनिक वाद सूची देखने का पूरा प्रोसेस हमने ऊपर आर्टिकल में बताया है। आप आर्टिकल में पढ़ कर सार्वजनिक वाद सूची की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
RCMS के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में उपरोक्त आर्टिकल में बताया है । उपरोक्त प्रोसेस को पढ़कर आप RCMS की सेवाओं के लिए आवेदन कर पाएँगे ।
आवेदनकर्ता से RCMS पर ऑनलाइन सेवाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क ₹100/- है ।
नहीं ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है वह भी पोर्टल की संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन कर सकता है।
पोर्टल पर भूमि व्यपवर्तन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवशयकता होगी –
1 पहचान प्रमाण पत्र
2 पते का प्रमाण (एड्रैस प्रूफ)
3 डायवर्जन की स्केच कॉपी
ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है परंतु उपखंड अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर आवेदन पर कार्य करना शासन की तरफ से सुनिश्चित है।
आयुक्त भू अभिलेख की ऑफिसियल वेबसाईट क्या है rcms.mponline.gov.in है ।