योजना के बीपीएल राशन कार्ड धारक, अन्तोदय परिवार की कन्याए, आस्था कार्ड परिवार की कन्याएं, तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा विधवा कन्याओं को राजस्थान सरकार द्वारा 41000 रूपये की आर्थिक सहायता की जाएगी।
राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की बेटियों के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। योजना के माध्यम से बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
जिससे बेटियों के विवाह में अड़चन न आये तो आइये जानते है, कन्यादान योजना क्या है, इसके क्या लाभ है, तथा आवेदन प्रक्रिया क्या है।
राजस्थान सरकार ने श्रमिक और गरीब वर्ग के परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक और योजना राजस्थान शुभ शक्ति योजना को शुरू किया गया है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना को शुरू किया गया है, योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी लड़कियों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और आय का भी कोई साधन नहीं है, उन सभी परिवारों की लड़कियों को योजना का लाभ दिया जायेगा।
कन्यादान योजना मुख्य – बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
प्रारम्भ | राजस्थान की सरकार के द्वारा |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ के इच्छुक | राजस्थान की बेटियाँ |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | jankalyan.rajasthan.gov.in |
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य
का मुख्य उद्देश्य है राज्य की उन सभी बालिकाओं को विवाह हेतु सहायता प्रदान करना जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है। विवाह हेतु बालिकाओं को सरकार द्वारा 41 हजार रूपये की सहायता राशि वितरण की जाएगी।
18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ वितरण किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत उन सभी बालिकाओं को अब विवाह में होने वाले खर्च के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आर्थिक सहायता के अंतर्गत दी जाए वाली राशि 10000 हज़ार से लेकर 51000 हज़ार रूपये होगी।
कन्यादान स्कीम के लाभ
- राज्य की निर्धन वर्ग की बेटियों के लिए शुरू की गयी है।
- सरकार द्वारा 10000 रुपए से लेकर 51000 रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत एपीएल, बीपीएल, विधवा महिलाओ, पालनहार महिला खिलाड़ी को लाभ दिया जाएगा।
- माता पिता को अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ेगा।
- अनुदान राशि DBT के माध्यम से उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार को लाभ दिया जाएगा।
कन्याओं को दी जाने वाली अनुदान राशि
केटेगिरी | अनुदान राशि |
अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष की उम्र से अधिक लड़कियो की आर्थिक सहायता | लड़कियों को 31000 हज़ार की राशि दी जाती है, अगर लड़की ने 10 वीं कक्षा पास की है, कन्या को एक्स्ट्रा 10000 रुपये तक की धनराशि अगर कन्या द्वारा ग्रेजुएटेड पास हो तो, उसे 20000 एक्स्ट्रा धनराशि दी जाती है । |
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक कन्याओ की शादी पर आर्थिक सहायता | लड़की को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।अगर लड़की 10 वीं कक्षा पास है, तो लड़की को एक्स्ट्रा 10000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी, एवं लड़की ग्रेजुएटेड पास हो तो है, तो उसे 20000 एक्स्ट्रा धन राशि दी जाती है । |
महिला प्लेयर के खुद के विवाह पर | कन्या को ₹21000 की धनराशि दी जाएगी। अगर कन्या ने 10 वीं कक्षा पास की है, कन्या को एक्स्ट्रा 10000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी, अगर कन्या ग्रेजुएटेड पास हो, तो उसे 20000 एक्स्ट्रा धन राशिदी जाती है । |
विवाह योग्यजन 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की शादी पर आर्थिक सहायता | लाभार्थी को 21000 की धनराशि दी जाएगी, अगर लड़की ने 10 वीं कक्षा पास की है, तो कन्या को एक्स्ट्रा 10000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी, अगर कन्या ग्रेजुएटेड पास हो तो है, तो उसे 20000 एक्स्ट्रा धनराशि दी जाती है । |
पालनहार में लाभार्थी वह कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की है, उनके विवाह पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता | लाभार्थी को 21000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी, अगर कन्या ने 10 वीं कक्षा पास की है, तो लड़की को एक्स्ट्रा 10000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी, अगर कन्या ग्रेजुएटेड पास हो तो उसे 20000 एक्स्ट्रा धनराशि दी जाती है। |
मिनोरिटी वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं की शादी पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता | लाभार्थी को 31000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी, अगर लड़की ने 10 वीं कक्षा पास की है। तो कन्या को एक्स्ट्रा 10000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी, अगर लड़की ग्रेजुएटेड पास हो, तो उसे 20000 रूपये एक्स्ट्रा धन राशि दी जाती है । |
सहयोग एवं उपहार योजना में SC,ST मिनोरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर बाकी बचे हुए सभी वर्ग BPL APL ,AAY परिवार आस्था कार्ड धारक परिवार विडो की महिला 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के विवाह पर आर्थिक सहायता | कन्या को 21000 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी, अगर लड़की ने 10 वीं कक्षा पास की है। तो लड़की को एक्स्ट्रा 10000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी अगर लड़की ग्रेजुएटेड पास हो, तो उसे 20000 रूपये एक्स्ट्रा धन राशि दी जाती है । |
कन्यादान योजना के मुख्य बिंदु
- योजना की कार्यान्वयन क्रिया समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमिटी गठित की जाएगी।
- कन्यादान स्कीम का लाभ लेने के लिए एक निर्धारित फॉर्म में एप्लीकेशन पत्र सब्मिट करना होगा।
- यह एप्लीकेशन शादी की तारीख से 1 महीने पहले या शादी के तारीख के 6 महीने बाद डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा।
- मॉनिटरिंग कमिटी के माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंतराल में एप्लीकेशन का सोल्यूशन किया जाएगा।
- आवेदन शहरी क्षेत्रों मे हो या ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- कास्ट सर्टिफिकेट
- बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- अगर महिला विधवा है पति का डेथ सर्टिफिकेट का फोटोकोपी
- यदि विधवा महिला पालनहार दिव्यांग है, इनकम सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी
- एजुकेशन एबिलिटी मार्कशीट / प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- मैरिज सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी
- भामाशाह कार्ड ,जन-आधार,की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- वोटर आईडी की फोटोकॉपी
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पात्रता एवं मापदंड
- राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियाँ आवेदन की पात्र होंगी।
- एक परिवार की दो कन्याओ को लाभ दिया जाएगा।
- अगर माता पिता दोनों की डेथ हो गयी हो, और उनके प्रोटेक्शन करने वाली विडो हो उस स्थिति में बेटियां इस योजना की पात्र है।
- जो महिला विडो हो और विवाह न किया हो, ऐसी महिलाओ की बेटी भी इस योजना की पात्र है।
- अगर फैमिली में 25 वर्ष या उससे अधिक ऐज का कोई काम करने वाला मेंबर नहीं है, तो वह भी इस योजना पात्र है।
- 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को लाभ नहीं दिया जाएगा।
राजस्थान कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी नजदीकी ई – मित्र मे जाना होगा।
- अब आपको इस योजना से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी।
- अब आपसे जो भी जानकारी मागी जाए सभी जानकारी को ई – मित्र डायरेक्टर को दे।
- योजना के अंतर्गत मागे गए दस्तावेज़ को डायरेक्टर को दे।
- जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर सकें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपनी रिफ्रेंस आईडी ले ले।
- रिफरेंस आईडी के माध्यम से आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते है।
- इस प्रकार से उम्मीदवार की आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से सम्बंधित प्रश्न / उत्तर
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है
योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब घर की लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, और उनके विवाह के लिए उनको धनराशि भी दी जायेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
आधिकारिक वेबसाइट – jankalyan.rajasthan.gov.in
योजना के तहत कितने रूपये की राशि उम्मीदवार कन्या को दी जायेगी ?
18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को 31000 हज़ार रूपये से लेकर 51000 रूपये तक की राशि दी जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दूसरे राज्य की लड़कियां आवेदन कर सकती है ?
नहीं कन्यादान योजना में सिर्फ राजस्थान राज्य की लड़कियां ही आवेदन कर सकती है, इनके अतिरिक्त किसी को भी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आप योजना से सम्बंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 पर कॉल कर अपने सारे संदेह क्लियर कर सकते है।
ईमेल – [email protected]
विभाग – समाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग