किसी भी समाज में विकास कार्यों में शिक्षा मौलिक भूमिका निभाती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही सभ्य एवं विकसित समाज की नींव होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार बिहार छात्रावास अनुदान योजना को शुरू कर रही है। इसके माध्यम से प्रदेश के युवकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना बिहार राज्य के पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के छात्रों को निशुल्क आवास एवं अनुदान देगी। इस प्रकार की योजना को लाने का मूल कारण प्रदेश की अशिक्षित दर में कमी लाना है। इसक प्रकार से भविष्य में बिहार राज्य एक शिक्षित प्रदेश के रूप में विकसित होगा।

बिहार छात्रावास अनुदान योजना
बिहार राज्य का पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इन वर्गों से सम्बंधित छात्र-छात्राओं के लिए बिहार छात्रावास अनुदान योजना को संचालित करता है। यह योजना लाभार्थी छात्रों को निशुल्क छात्रावास की सुविधा देती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी छात्र को 1000 रुपए प्रतिमाह और 15 किलो खदान भी निःशुल्क दिया जाता है। छात्र-छात्राओं को यह सभी सुविधाएँ सभी जनपदों में स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में मिलेगी। इस लेख के अंतर्गत आपको बिहार छात्रावास अनुदान योजना की जानकारी मिलेगी और इसकी पात्रता एवं संबधित प्रमाण पत्रों की भी जानकारी मिलेगी।
योजना का नाम | बिहार छात्रावास अनुदान योजना |
सम्बंधित विभाग | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
उद्देश्य | निःशुल्क छात्रावास, 1 हज़ार रुपए छात्रवृत्ति एवं 15 किलो खदान |
माध्यम | ऑफलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | ekalyan.bih.nic.in |
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बिहार छात्रावास अनुदान योजना उद्देश्य
Chhatravas Anudan Yojana का प्रथम उद्देश्य बिहार राज्य के पिछड़े एवं आरी पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को निशुल्क छात्रावास की सुविधा देना है। जिससे वह अपनी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा को बीच में नहीं छोड़ेंगे और शिक्षा को निरंतर प्राप्त करते रहे। इस प्रकार की सहायता मिलने के बाद बच्चे आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करके भविष्य में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान समय में जनता के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से बहुत सी कल्याणकारी योजनाएँ कार्यान्वित है। परन्तु यह योजना छात्रों के लिए है जिससे उनके माध्यम से देश का भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा।
बिहार छात्रावास योजना के लिए पात्रताएँ
- आवेदक छात्र बिहार राज्य का स्थाई निवासी हो।
- सिर्फ पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राएँ ही योजना के लाभार्थी होंगे।
- छात्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा हो।
- छात्र को उसी जिले के लिए आवेदन करना है जिसका वह निवासी हो।
आवश्यक प्रमाण पत्र
- छात्र का आधार कार्ड
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- छात्रावास में रैगिंग ना करने का शपथ पत्र
- अपने संस्थान में नामांकन की रशीद
- बैंक खाते का विवरण
- नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोज
बिहार छात्रावास अनुदान योजना की आवेदन प्रक्रिया
- बिहार छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनने के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
- सबसे पहले छात्र यह जानकारी प्राप्त करें कि उसके जनपद के छात्रवासों में पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए सीटें रिक्त है अथवा नहीं।
- यदि कोई सीट रिक्त मिलती है तो आपको अपने जिले के विकास आयुक्त जिला, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक के पास जाना होगा।
- वहाँ जाकर आवेदन करने से आपको योजना का लाभार्थी बनाया जायेगा।
बिहार छात्रावास अनुदान योजना के जिलों की सूची
अररिया | सहरसा | नालंदा |
गया | पूर्वी चंपारण | औरंगाबाद |
जमुई | रोहतास | मुंगेर |
बेगुसराय | अरवल | गोपालगंज |
मधुबनी | कटिहार | भागलपुर |
मधेपुरा | भोजपुर | मुजफ्फरपुर |
पूर्णिया | बक्सर | |
सुपौल | किशनगंज |
बिहार छात्रावास अनुदान योजना सम्बंधित प्रश्न
बिहार छात्रावास योजना में आवेदन कैसे करें?
कोई भी छात्र योजना का लाभार्थी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेगा। इसके लिए सम्बंधित कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरकर सभी प्रमाण पत्र संलग्न करके जमा कर दें।
क्या सभी कक्षा के छात्र योजना के लाभार्थी होंगे?
बिहार राज्य के विद्यालयों में 11वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्र ही आवेदन कर सकते है।
छात्रावास अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है?
सरकार प्रदेश के वंचित वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है जिससे प्रदेश की अशिक्षित दर को कम किया जा सके।