झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023: डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना – रोज़गार सृजन की योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं जायेंगे। योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी युवा नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जायेगा। इसके लिए झारखण्ड सरकार नागरिकों को स्वरोजगार को स्थापित करने हेतु ऋण सहायता प्रदान करेगी। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे। अतः मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को पूरा पढ़े।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana - झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

Table of Contents

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना– के अंतर्गत राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रूपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। ऋण राशि को नागरिक व्यवसाय शुरू करने हेतु कम ब्याज में प्राप्त कर सकते है। यह युवाओं को रोजगार के नए नए साधन की उत्त्पत्ति के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गयी है।

18 वर्ष से 45 वर्ष तक के नागरिक योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके स्वरोजगार को स्थापित करने में सहायक होंगे। Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के माध्यम से राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की दर को कम किया जायेगा। कल्याण विभाग झारखण्ड लोन से युवाओं के द्वारा व्यवसाय की स्थापना किये जाने के बाद राज्य के अन्य नागरिकों को रोजगार के नए नए साधन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023

योजना का नामझारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
योजना लागू की गयी झारखंड सरकार के अंतर्गत
लाभार्थीसखी मंडल की महिलाएं ,एसटी,एससी ,अल्पसंख्यक एवं अन्य
पिछड़ा वर्ग ,और विकलांग जन नागरिक
उद्देश्यराज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए नागरिकों
को व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण सहायता राशि प्रदान करना
वर्ष 2023
लाभ रोजगार के नए साधनों की उत्पत्ति
ऋण की राशि25 लाख रुपए तक
अनुदान40% या फिर 5 लाख रुपए
आवेदक नागरिक की आयु सीमा18 से 45 वर्ष
आवेदन का प्रकारऑफलाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhand.gov.in
Mukhyamantri-Rojgar-Srijan-Yojana

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड के उद्देश्य

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए नागरिकों को लोन राशि प्रदान करना जिससे नागरिक अपने हुनर के आधार अपने व्यवसाय की स्थापना करके एक अच्छी आमदनी को प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते है। इस योजना के माध्यम से उन सभी नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारन वह अपने लिए स्वरोजगार स्थापित नहीं कर पा रहें है। कल्याण विभाग झारखण्ड लोन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सखी मंडल से संबंधित सभी नागरिकों को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। नागरिकों को बेरोजगारी जैसी समस्याओं से मुक्त करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

रोजगार सृजन योजना अपडेट

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर उनसे एम्स देवघर में अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रखने के लिए सिफारिश की है। उन्होंने कहा की महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप की जानकारी के लिए बता दें की एम्स देवघर में 90 प्रतिशत सुरक्षाकर्मी झारखण्ड राज्य से बाहर के ही हैं। जिसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिफारिश की है।

यह भी देखें :- झारखण्ड बेरोजगारी भत्ता

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana– कल्याण विभाग झारखण्ड लोन में नागरिकों को बिना किसी गारंटी के 50 हजार रूपए तक का लोन प्रदान किया जायेगा। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा सखि मंडल की दीदियां इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि को प्राप्त कर सकते है। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नागरिकों को सरकार के माध्यम से 40% का अनुदान दिया जायेगा। जो लगभग 5 लाख रूपए के बराबर होगा।

इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहें नागरिकों को एक विशेष सहायता प्रदान की गयी जिसमें वह अपने लिए रोजगार स्थापित करके अन्य लोगो को भी काम दे सकते है। 5 लाख रूपए से कम आय वाले परिवार के युवा नागरिक झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण सहायता राशि को प्राप्त कर सकते है। साथ ही युवाओं को Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से वाहन लेने हेतु भी सुविधाएँ प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 आवेदन हेतु कार्यालय विवरण

Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए झारखण्ड सरकार के द्वारा निम्न विभागों को चयनित किया गया है इन कार्यालयों में जाकर नागरिक कल्याण विभाग झारखण्ड लोन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

क्र संख्या कार्यालय का नाम
1 झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
Jharkhand State Backward Classes Finance and Development Corporation
2 जिला कल्याण पदाधिकारी
District Welfare Officer
3 झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
Jharkhand State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation
4 राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
State minority finance and development corporation
5 झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation

झारखण्ड बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन पंजीकरण

रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी

झारखंड रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत राज्य के निम्न श्रेणी वाले नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए चयनित किया गया है। आप यहाँ दी गयी सूची के माध्यम से देख सकते है की कौन लोग Rojgar Srijan Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते है।

क्र संख्या लाभार्थी श्रेणी
1 सखी मंडल की दीदियां
2 पिछड़ा वर्ग
3 अनुसूचित जाति
4 अल्पसंख्यक वर्ग
5 अनुसूचित जनजाति
6 दिव्यांगजन

रोजगार सृजन योजना के लाभ

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से नागरिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया गया है।
  • इस कर्ज पर सरकार 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान देने की सहायता नागरिकों को प्रदान करेगी।
  • जिन नागरिकों के द्वारा 50 हजार रूपए तक का लोन लिया जायेगा उन्हें Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की अवस्था वाले वह नागरिक जो अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते है लेकिन आर्थिक स्थिति निर्बल होने के कारण वह अपने लिए स्वरोजगार की स्थापना नहीं कर पाते है ऐसे नागरिकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा।
  • जिन नागरिकों के परिवार की सालाना आय 5 लाख रूपए से कम है वह नागरिक वह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से ऋण प्राप्त करने में लाभान्वित होंगे।

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की विशेषताएं

  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग एवं सखी मंडल की महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
  • Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत सरकार न सिर्फ युवाओं को सस्ते दर पर कर्ज देगी बल्कि इसमें 40 फीसदी अनुदान भी देगी।
  • इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक का अनुदान भी मिलेगा।
  • इस योजना (Rojgar Srijan Yojana) के तहत बेरोजगार युवाओं को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।
  • इस स्कीम के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने का प्रयास होगा।
  • प्रदेश के नौजवान के साथ-साथ सखी-मण्डल की दीदीयां भी लाभार्थी बन पायेगी।
  • निम्न श्रेणी से संबंधित लोगो का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड को राज्य स्तर पर लागू किया गया है।

Rojgar Srijan Yojana 2023 हेतु पात्रता

इस योजना के लाभार्थी बनाने के लिए सरकार ने कुछ पत्राताएँ भी तय की है। सभी उम्मीदवारो को mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand की निम्न पात्रताओं को पूर्ण करना होगा –

  • झारखंड राज्य के मूल निवासी नागरिक ही Rojgar Srijan Yojana हेतु आवेदन के लिए पात्र है।
  • पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाएं ही रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण सहायता राशि को प्राप्त करने में सहायक होंगे।
  • केवल 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाले नागरिक ही Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत स्वरोजगार खोलने हेतु पात्र होंगे।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले युवाओं के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह भी देखें :- झारखण्ड झारसेवा प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हेतु दस्तावेज

यदि आप भी mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप को इन दस्तावेजों की जरुरत होगी। आगे जानिये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची –

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मूल प्रमाण पत्र
  • सालाना आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन ऐसे करें ?

जो भी इच्छुक लाभार्थी पात्र नागरिक इस योजना (Rojgar Srijan Yojana) हेतु आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो कर आसानी से झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

  • Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand में आवेदन के लिए नागरिक को निम्न विभागों में किसी एक विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
    • झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
    • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
    • जिला कल्याण पदाधिकारी
    • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
    • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
    • राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  • किसी एक विभाग के कार्यालय का दौरा करके आवेदक नागरिक को आवेदन करने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना form pdf को कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ के सभी महत्वपूर्ण जानकारी को फॉर्म में भरना होगा।
  • जैसे -आवेदक नागरिक का नाम ,मोबाईल नंबर ,पते से संबंधित जानकारी ,बैंक संबंधी डिटेल्स ,जाति श्रेणी ,एवं अन्य प्रकार की सभी आवश्यक जानकारी
  • इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन पत्र के साथ सलंगन करें।
  • और कार्यालय में जमा कर दें।
  • इसके पश्चात आवेदक नागरिक की झारखण्ड रोजगार सृजन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

आप की जानकारी के लिए बता दें की आवेदक द्वारा सभी दस्तावेज समेत आवेदन पत्र जमा करवाने पर विभाग उन सभी दस्तावेजों और सूचनाओं की जांच करवाता है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने हेतु आवेदक को कार्यालय बुलाया जाता है। अगर आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी सही है तो उसे झारखण्ड रोजगार सृजन योजना का लाभ मिलेगा अन्यथा उसके आवेदन को रद्द मना जाएगा। इस लिए आवश्यक है की आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी सही होनी चाहिए। जब सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आवेदक इस योजना के तहत लभरती बन जाता है। इस के बाद लाभार्थी को बैंक अकाउंट में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ) के माध्यम से लोन की राशि उपलब्ध करा दी जाती

यह भी देखें :- पीएम किसान सम्मान निधि योजना रिजेक्ट लिस्ट

योजना का कार्यान्वन

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सभी माँगे जा रहे प्रमाण-पत्रों को अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्नित करके उपर्युक्त विभाग के कार्यालय में देना है। इसके बाद उम्मीदवार के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन वाद विभाग द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद उम्मीदवार को फ़ोन करके सूचित करेंगे। सभी प्रकार से सही पाए जाने वाले व्यक्तियों के बैंक खातों में लोन की धनराशि पहुँचायी जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को योजना का लाभ लेने में 15 दिन से 1 महीनेभर का समय लग सकता है। सभी लाभार्थी स्कीम के आवेदन पत्र को भरते समय यह ध्यान में रखें कि उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी सही एवं प्रमाणित हो। गलत एवं संदिग्ध जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त हो सकते है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की शुरुआत किसके द्वारा की गयी ?

झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की शुरुआत की गयी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत राज्य के कौन से नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा ?

राज्य के उन सभी नागरिकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा जो निम्न श्रेणी से संबंधित है जैसे ST ,SC ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,विकलांग जन ,और सखी मंडल की महिलाएं।

स्वरोजगार स्थापित करने हेतु नागरिकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कितनी ऋण राशि की सहायता प्रदान की जाएगी ?

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नागरिकों को 25 लाख रूपए तक की ऋण सहायता राशि कम ब्याज दर में प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

राज्य के नागरिकों को Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे ,राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के पश्चात रोजगार के नए साधनों की उत्पति होगी जिसके तहत अन्य नागरिकों को रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी।

योजना में आवेदन के समय किन किन दस्तवेजों की आवश्यकता होगी ?

आधार कार्ड ,राशन कार्ड ,मूल प्रमाण पत्र , सालाना आय प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र ,आयु का प्रमाण ,आय प्रमाण पत्र ,पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ , मोबाइल नंबर , बैंक अकाउंट डिटेल्स

आज इस लेख में आप ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के बारे में जानकारी पढ़ी। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट pmmodiyojanaonline.in से जुड़ सकते हैं।

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