झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023: डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म

रोज़गार सृजन की योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं जायेंगे।

योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी युवा नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जायेगा।

इस लेख से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana - झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

योजना के अंतर्गत राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रूपए तक की ऋण सहायता प्रदान करेगी।

ऋण राशि को नागरिक व्यवसाय शुरू करने हेतु कम ब्याज में प्राप्त कर सकते है, यह युवाओं को रोजगार के नए नए साधन की उत्त्पत्ति के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गयी है।

18 वर्ष से 45 वर्ष तक के नागरिक योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके स्वरोजगार को स्थापित करने में सहायक होंगे। योजना के माध्यम से राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की दर को कम किया जायेगा।

कल्याण विभाग झारखंड लोन से युवाओं के द्वारा व्यवसाय की स्थापना किये जाने के बाद राज्य के अन्य नागरिकों को रोजगार के नए नए साधन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए झारखंड सरकार नागरिकों को स्वरोजगार को स्थापित करने हेतु ऋण सहायता प्रदान करेगी।

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हाईलाइट

लेख का विषयझारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
लाभार्थीसखी मंडल की महिलाएं, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं अन्य
पिछड़ा वर्ग और विकलांग जन नागरिक
उद्देश्यराज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए नागरिकों
को व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण सहायता राशि प्रदान करना
ऋण की राशि25 लाख रुपए तक
अनुदान40% या फिर 5 लाख रुपए
माध्यमऑफलाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटwww.jharkhand.gov.in
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023: डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

रोजगार सृजन योजना अपडेट

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर उनसे एम्स देवघर में अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रखने के लिए सिफारिश की है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप की जानकारी के लिए बता दें की एम्स देवघर में 90 प्रतिशत सुरक्षाकर्मी झारखंड राज्य से बाहर के ही हैं।

जिसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिफारिश की है।

इसे भी जानें : राज्य के नागरिक जन्म, आय एवं मृत्यु जैसे प्रमाण-पत्रों को एक ही पोर्टल यानी झारसेवा से ऑनलाइन बनवा सकते है।

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

कल्याण विभाग झारखण्ड लोन में नागरिकों को बिना किसी गारंटी के 50 हजार रूपए तक का लोन प्रदान किया जायेगा। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा सखि मंडल की दीदियां इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि को प्राप्त कर सकते है।

स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नागरिकों को सरकार के माध्यम से 40% का अनुदान दिया जायेगा। जो लगभग 5 लाख रूपए के बराबर होगा।

इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहें नागरिकों को एक विशेष सहायता प्रदान की गयी, जिसमें वह अपने लिए रोजगार स्थापित करके अन्य लोगो को भी काम दे सकते है।

5 लाख रूपए से कम आय वाले परिवार के युवा नागरिक झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण सहायता राशि को प्राप्त कर सकते है। साथ ही युवाओं को Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से वाहन लेने हेतु भी सुविधाएँ प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन हेतु कार्यालय विवरण

क्रमाँककार्यालय का नाम
1झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
2जिला कल्याण पदाधिकारी
District Welfare Officer
3झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
Jharkhand State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation
4राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
State minority finance and development corporation
5झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation

रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी

लाभार्थी श्रेणीअनुसूचित जाति
सखी मंडल की दीदियांअल्पसंख्यक वर्ग
पिछड़ा वर्गअनुसूचित जनजाति
दिव्यांगजन

रोजगार सृजन योजना के लाभ

  • योजना से नागरिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक ऋण का प्रावधान है।
  • इस कर्ज पर सरकार 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान नागरिकों को प्रदान करेगी।
  • जिन नागरिकों के द्वारा 50 हजार रूपए तक का लोन लिया जायेगा, उन्हें किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • 18 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र वाले वह नागरिक जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्वरोजगार की स्थापना नहीं कर पाते है, ऐसे नागरिकों को योजना से लाभ मिलेगा।
  • जिन नागरिकों के परिवार की सालाना आय 5 लाख रूपए से कम है, वह नागरिक योजना से ऋण पाकर लाभान्वित होंगे।

रोजगार सृजन योजना आवेदन हेतु पात्रता

  • झारखंड राज्य के मूल निवासी नागरिक आवेदन के लिए पात्र है।
  • पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाएं ही लाभार्थी मानी जाएंगी।
  • केवल 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु वाले नागरिक ही स्वरोजगार खोलने हेतु पात्र होंगे।
  • आवेदन करने वाले युवाओं के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपए से अधिक न हो।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मूल प्रमाण पत्र
  • सालाना आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक को निम्न विभागों में किसी एक विभाग के कार्यालय में जाना होगा –
    • झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
    • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
    • ज़िला कल्याण पदाधिकारी
    • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
    • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
    • राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  • किसी एक विभाग के कार्यालय से आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
  • आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर फॉर्म में भरें जैसे – नागरिक का नाम, मोबाइल नंबर, पते से संबंधित जानकारी, बैंक संबंधी जानकारी ,जाति श्रेणी ,एवं अन्य प्रकार की सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन-पत्र के साथ सलंगन करके कार्यालय में जमा कर दें।
  • इसके पश्चात झारखंड रोजगार सृजन योजना में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

आवेदन पत्र जमा करने पर विभाग उन सभी दस्तावेजों और सूचनाओं की जांच करवाता है, सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने हेतु आवेदक को कार्यालय बुलाया जाता है।

अगर आवेदक की सभी जानकारी सही है, तो उसे झारखंड रोजगार सृजन योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा उसके आवेदन को रद्द किया जाएगा।

इसलिए आवश्यक है, कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी सही हो। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदक इस योजना में लाभार्थी बन जाता है। इसके बाद लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी ट्रांसफर से लोन की राशि उपलब्ध करा दी जाती है।

योजना का कार्यान्वन

विभाग द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद उम्मीदवार को फ़ोन करके सूचित करेंगे। सभी प्रकार से सही पाए जाने वाले व्यक्तियों के बैंक खातों में लोन की धनराशि पहुँचायी जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को योजना का लाभ लेने में 15 दिन से 1 महीने का समय लग सकता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना किसके शुरू की है?

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गयी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में कौन लाभार्थी होंगे?

राज्य के निम्न श्रेणी से संबंधित है जैसे ST, SC, OBC ,अल्पसंख्यक ,विकलांग जन ,और सखी मंडल की महिलाएं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कितनी ऋण राशि की सहायता प्रदान की जाएगी?

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नागरिकों को 25 लाख रूपए तक की ऋण सहायता राशि कम ब्याज दर में प्रदान की जाएगी।

योजना में आवेदन के समय किन किन दस्तवेजों की आवश्यकता होगी ?

आवश्यक दस्तावेजों की सूची हमारे द्वारा ऊपर बताई गयी है।

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