How to Apply for Arms License in India Hindi : दोस्तों जैसा की आप सभी जानते ही होंगे की देश में पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के पास हथियार रखने का क़ानूनी लाइसेंस होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं की हमारे देश का कानून आम नागरिकों को भी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्ति को केवल क़ानूनी तौर पर ही लाइसेंस हथियार रखने की इजाजत आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act 1959) के तहत कुछ शर्तों के अनुसार दिया जाता है।
हथियार पाने के लिए आम नागरिक हथियार क्यों रखना चाहते हैं, इसके लिए उनके पास एक साफ़ वजह होनी चाहिए या उन्हें यह साबित करना होगा की उनका पेशा ऐसा है, जिसमे उन्हें हथियार की जरुरत आत्मरक्षा के लिए पड़ सकती है या उनके परिवार को जान का खतरा है, जिसके चलते उनकी सुरक्षा के लिए वह हथियार का लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

जाने कैसे और किसे मिलता है हथियार का लाइसेंस Arms License
हथियार का लाइसेंस लेने के लिए नागरिक को डीएम या जहाँ पुलिस कमिश्नरेट हैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी देनी होगी, जिसके लिए आवेदन की एक अलग प्रक्रिया है।
- Arms License के लिए आपको एक डीएम या कमिश्नर के ऑफिस में निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होता है, जहाँ पूरी जाँच के बाद यदि आवेदन सही जाता है तो Arms License जारी कर दिया जाता है।
- जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर में आवेदन के बाद व्यक्ति का आवेदन पत्र पुलिस निदेशक के पास जाता है, जहाँ से जाँच के बाद आवेदन पत्र आवेदक के लोकल ऑफिस पहुँचता है।
- जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा आवेदक की पूरी व्यक्तिगत जानकारी जैसे उसका नाम, पता, कामकाज, पृष्ठभूमि और आपराधिक रिकॉर्ड है या नही इसकी पूरी जानकारी निकालती है।
- यदि व्यक्ति की सभी जानकारी सही पाई जाती है तो उसके उसके आवेदन पत्र और दस्तावेज जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भेजा जाता है।
क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भी व्यक्ति के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी खंगाली जाती है, थाने से आई रिपोर्ट को दोबारा चेक किया जाता है। इसके बाद आवेदन रिपोर्ट के साथ दोबारा एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। इसके बाद एसपी ऑफिस में रिपोर्ट के पहुँचने के बाद यहाँ कुछ कागजी औपचारिकताएँ होती है।
जिन्हे पूरा किया जाता है और एसपी ऑफिस से आवेदन को डीएम या पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में भेजा जाता है यह लाइसेंस प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है इसके लिए आवेदक के बारे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी जाँच करती है साथ ही एसपी और एलआईयू की रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाती है। हालाकिं आखरी निर्णय डीएम पर निर्भर करता है की वह लाइसेंस जाँच के आधार पर लाइसेंस दे या ना दें।
ड्राइविंग लाइसेंस – Driving License New Rule
हथियार का लाइसेंस के लिए जरूरी शर्तें
आर्म्स लाइसेंस के लिए कुछ जरुरी नियम या शर्तें भी रखी जाती हैं, जिनके आधार पर ही आवेदक को लाइसेंस जारी किया जाता है। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत यदि कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए Arms License लेना चाहता हैं तो वह इसकी निर्धारित शर्तों को पूरा करा प्रशासन से लाइसेंस ले सकता है, जो कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक भारत के नागरिक होने चाहिए।
- लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
- किसी तरह का लोन या सरकारी बकाया ना हो।
- आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने चाहिए।
- आवेदक पर कोई भी गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, यदि एसा होता है तो उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
Arms License के लिए आवेदन के समय आवेदक नागरिक को कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनके माध्यम से ही वह हथियार के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, जो कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ
- आयु प्रमाण पत्र
- चरित्र प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- सम्पत्ति की जानकारी
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- यदि किसी तरह का लोन लिया है तो उसकी जानकारी
- रोजगार या कारोबार की जानकारी
- निशानेबाज जैसे खेलों में शामिल खिलाड़ियों को अपने आवेदन में खेल के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
- सुरक्षाबलों से सेवनिवृत्त लोगों को अपने संस्थानों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा।
जाने हथियार के प्रकार की जानकारी
लाइसेंस मिल जाने के बाद आम व्यक्ति किस तरह के हथियार खरीद सकते हैं इसके लिए यह जानना जरुरी है की हथियार दो प्रकार के होते हैं। एक नॉन प्रॉहिबिटेड जिसे आम नागरिक खरीद सकते हैं और दूसरे प्रॉहिबिटेड जो केवल पुलिस या सुरक्षा बलों के ही दिए जाते हैं। नॉन प्रॉहिबिटेड हथियारों में .22 बोर की रिवॉल्वर, .45 बोर की पिस्टल और 312 बोर की राइफल जैसे हथियार आते हैं वहीं प्रॉहिबिटेड बोर में .303 राइफल, 9 एमएम पिस्टल, एके-47 और मशीन गन जैसे आटोमेटिक अत्याधुनिक हथियार आते हैं।
इन जगहों से खरीद सकते हैं हथियार
डीएम के द्वारा हथियार का लाइसेंस जारी करने के बाद व्यक्ति हथियार खरीद सकता हैं, नॉन प्रॉहिबिटेड हथियार की खरीद के लिए आवेदन करते समय ही व्यक्ति को यह जानकारी भी देनी होती है की वह कौन सा हथियार खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए लाइसेंस मिलने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित दुकान से हथियार की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो विकल्प मिलते हैं जिसमे आप चाहें तो सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हथियार ले सकते हैं।
यहाँ से आपको एक से डेढ़ लाख रूपये के बीच रिवॉल्वर या पिस्टल मिल जाएगी जो आपके लिए सस्ता पड़ जाएगा। इसके अलावा आप प्राइवेट गन हाउस से भी हथियार खरीद सकते हैं लेकिन यहाँ से हथियार खरीदने के लिए आपको डेढ़ गुना अधिक रकम खर्च करनी पड़ सकती है।
हथियार का लाइसेंस के साथ गोलियों के लिए भी आवेदन करना होता है, जिसके लिए लाइसेंस में हथियार के साथ गोली खरीदने की भी इजाजत मिलती है, जिसके लिए निर्धारित कोटा तय किया गया होता है, यह साल की अधिकतम 200 गोलियों की खरीद का होता है, व्यक्ति एक लाइसेंस पर एक बारी में 100 गोलियाँ खरीद सकता है, लेकिन पुरानी गोलियाँ खत्म्म होने पर नई गोलियों की खरीद के लिए उन्हें पुराने गोलियों की पूरी जानकारी देनी होती है।
हथियार खरीदने के बाद आपको आपको इसे प्रशासन के पास लाइसेंस और खरीदे गए हथियार के विवरण के मिलान का रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए ले जाना होता है, जिसकी जानकारी आपको संबंधित थाने में दर्ज करवानी होती है, इसके बाद ही आप हथियार घर लेकर जा सकते हैं।
भारत में हथियार का लाइसेंस के लिए आवेदन से जुड़े प्रश्न/उत्तर
देश में लाइसेंस किस एक्ट के तहत खरीदा जा सकता है ?
देश में लाइसेंस आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत खरीदा जा सकता है।
हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन के समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?
हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन के समय व्यक्ति के पास पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सम्पत्ति की जानकारी, मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि किसी तरह का लोन लिया है तो उसकी जानकारी, रोजगार या कारोबार की जानकारी, सेवानिवृत होने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज होने चाहिए।
आम नागरिक कौन-कौन से हथियारों की खरीद कर सकते हैं ?
आम नागरिक केवल नॉन-प्रॉहिबिटेड हथियार जैसे .22 बोर की रिवॉल्वर, .45 बोर की पिस्टल और 312 बोर की राइफल आदि की खरीद कर सकते हैं।
भारत में हथियार के लाइसेंस की खरीद के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए ?
भारत में हथियार के लाइसेंस की खरीद के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
कैसे और किसे मिलता है हथियार का लाइसेंस जानें नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।