जॉब कार्ड धारक के अपना जॉब कार्ड नम्बर भूलने या जॉब कार्ड कहीं खो जाने पर ऑनलाइन पोर्टल से जॉब कार्ड नम्बर जान सकते हैं। साथ ही किसी वित्तीय वर्ष में कार्डधारक ने मनरेगा के तहत किये कार्य, कार्य दिवस, मस्टरौल आदि की जानकारी भी अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
अब श्रमिक मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना जॉब कार्ड नम्बर जान सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिये एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया है जिससे श्रमिक अपने मोबाइल पर भी जॉब कार्ड और मनरेगा से सम्बन्धित जानकारी पा सकते हैं। Janmanrega नाम से ये ऐप बनाया गया है। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
इस लेख में मनरेगा जॉब कार्ड के खोने अथवा नम्बर ना पता होने पर ऑनलाइन पोर्टल से जॉब कार्ड नम्बर की डिटेल्स लेने की प्रक्रिया बताई जा रही है।
जॉब कार्ड क्या है?
जॉब कार्ड एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें श्रमिक द्वारा मनरेगा के तहत किये कार्य के पूरे डिटेल्स होते है। ये सरकार द्वारा जारी किया प्रमाणिक दस्तावेज होता है जिससे श्रमिक मनरेगा योजना में रोजगार पाने का पात्र होता हैं। इसके लिये पहले उम्मीदवार को मनरेगा योजना में पंजीकरण करना होता है।
जॉब कार्ड में आपके द्वारा कितना कार्य किया गया, कितने दिन कार्य किया गया, किये गये कार्य के सापेक्ष आपको कितना भुगतान प्राप्त हुआ, आपका कितना भुगतान बकाया है आदि की सम्पूर्ण जानकारी अंकित होती है। जॉब कार्ड धारको को मनरेगा में किये काम की पेमेंट को ऑनलाइन जाँचने की जानकारी भी होनी चाहिए।
मनरेगा क्या है?
मनरेगा भारत सरकार के द्वारा संचालित एक रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क नागरिको को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध किये जाने की गारंटी दी जाती है।
मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MANREGA) है। 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NAREGA) कहा जाता था।
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित और 7 सितंबर 2005 को पारित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे अपेक्षाकृत गरीब परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
मनरेगा योजना में मजदूर को प्रतिदिन 220 रूपये की न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इसके तहत सार्वजनिक कार्य जैसे भूमि सुधार, चकबन्दी आदि कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि किसी स्थिति में व्यक्ति को दिये गये रोजगार के दिनों की संख्या 100 दिन नहीं होती है तो अमुक व्यक्ति सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
जॉब कार्ड नम्बर निकालना
मनरेगा योजना में रोजगार पाने के लिए जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। अपना जॉब कार्ड नम्बर भूलने अथवा जॉब कार्ड कहीं खो जाने पर नया जॉब कार्ड बनवाने के लिये जॉब कार्ड नम्बर की जरूरत होगी। अब आप अपना जॉब कार्ड नम्बर ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसकी प्रक्रिया निकन प्रकार से होगी –
- जॉब कार्ड नम्बर जानने के लिये सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आधिकारिक वेबसाइट (nregastrep.nic.in) पर जाए।
- स्क्रीन पर भारत के राज्यों की सूची मिलेगी।
- इस राज्यों की सूची में से अपने राज्य का चुनाव करें।(उदाहरण के लिए हमने यूपी सेलेक्ट किया है)
- अगले पेज में चुने हुये राज्य के सभी जिलों की सूची मिलेगी।
- जिलों की सूची में से अपने जिले का चुनाव करें।
- जिले के अर्न्तगत आने वाले अपने विकास खण्ड (Block) को चुने।
- इसके बाद दी गयी सूची में से अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव करें।
- ग्राम पंचायत का चुनाव करने के बाद आपकी ग्राम पंचायत की रिपोर्ट का पेज खुल जायेगा।
- अब अपना जॉब कार्ड नम्बर देखने के लिये Job Card/ Registration सेक्शन में बायीं ओर नीचे “Job Card/ Employment” विकल्प चुने।
- स्क्रीन पर ग्राम पंचायत में समस्त जॉब कार्ड धारकों की सूची प्रदर्शित होगी।
- इस सूची में अपना नाम ढूंढें और आपके नाम के आगे ही जॉब कार्ड नम्बर लिखा होगा।
- चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इस विकल्प पर क्लिक करके जॉब कार्ड के पूरे डिटेल्स भी देख सकते हैं।
- इस प्रकार जॉब कार्ड नम्बर ऑनलाइन पा सकते हैं।
नया जॉब कार्ड बनाना
- मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने के लिये आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
- उम्मीदवार भारत का मूल निवासी हो।
- जॉब कार्ड बनवाने के लिये अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय से सम्पर्क करें।
- अपने नजदीकी पंचायत आफिस में जाकर पंजीकरण का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन के फार्म में मांगी गयी जानकारियों जैसे नाम, पिता/ पति का नाम, पूरा पता, उम्र आदि दर्ज़ करें।
- फार्म को पूरा भरने के बाद इसके साथ पहचान का प्रमाण जैसे – आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड संलग्न करें।
- किये जाने वाले कार्य की भुगतान राशि को पाने के लिये आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट की पासबुक के पहले पेज की कॉपी भी संलग्न कर दें।
- आवेदन फार्म और संलग्न दस्तावेजों को अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास जमा कर दें।
- फिर आवेदन की जांच होगी और जाँच के बाद सभी पात्रताओं को पूरा करने पर 30 दिन के भीतर जॉब कार्ड प्राप्त हो जायेगा।
जॉब कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक की पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- आवेदक की पहचान से सम्बन्धित प्रमाण जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड आदि।
- आवेदक की बैंक पास बुक की फोटोकॉपी।
जॉब कार्ड के किये कौन पात्र है?
ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक बेरोजगार 18 वर्ष से अधिक सार्वजिक अकुशल कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क व्यक्ति आवेदन कर सकते है।
जॉब कार्ड कौन जारी करता है?
स्थानीय स्तर पर सम्बंधित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जॉब कार्ड की प्रमाणिकता की पुष्टि करते है। योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार करते है।
मनरेगा का पूरा नाम क्या है?
मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MANREGA) है। 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NAREGA) कहा जाता था।
रोजगार गारंटी में कितने घंटे काम करना होता है?
रोजगार गारंटी (मनरेगा योजना) में एक मजदूर को एक दिन में 6 घंटे से 8 घंटे कार्य करना होता है।
मनरेगा ऐप कौन-सा है?
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिये एक मोबाईल ऐप (Janmanrega) तैयार किया है जिससे मोबाइल पर भी जॉब कार्ड और मनरेगा से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।