आज हम बात करेंगे झारखंड पेंशन योजना के बारे में जिस तरह से भारत सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था में आने पर राष्ट्रीय पेंशन योजना चलाती है जिसमें की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को उनके जीवनयापन के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में भारत सरकार के आँकड़े के मुताबिक देश में लगभग 3.5 करोड़ (Crore) लोग वृद्ध नागरिक हैं जो भारत की राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं।
पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए आयु सीमा 65 वर्ष थी पर बाद में जिसे घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया। देश के हर राज्य में अपने स्तर पर इस तरह की योजना वृद्ध नागरिकों के लिए शुरू की है जिसमें राज्यनुसार वृद्ध नागरीकों को दी जाने वाली पेंशन सहायता राशि अलग-अलग है। इस आर्टिकल में आप जानेगे योजना से संबंधित पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में, तो आईए अब जान लेते हैं झारखंड पेंशन योजना के बारे में।
क्या है झारखंड वृद्ध पेंशन योजना चलिए जानते हैं इसके बारे में ?
झारखंड वृद्ध पेंशन योजना -झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को उनके अच्छे जीवनयापन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में वृद्ध नागरिक को दी जाने वाली पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर की जाती है। राज्य सरकार का कहना है इससे वृद्धों की जिंदगी में आर्थिक सुधार आएगा । तथा उन्हें किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। पेंशन के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर मारने से छुटकारा। वृद्ध नागरिक घर बैठे इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
योजना का नाम | झारखंड पेंशन योजना |
योजना किसके द्वारा शुरू की गई | झारखंड राज्य सरकार के द्वारा |
योजना की शुरुआत कब हुई | 15 नवंबर 2021 |
लाभार्थी | राज्य के वृद्धजन |
योजना का उद्देश्य | वृद्ध नागरीकों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना |
ऑफिसियल वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
ऑफिस का पता | State Designated Agency (SDA): JAP-IT, Ground Floor, Engineers Hostel No. 2, Near Golchakkar, Dhurwa, Ranchi-834004, |
झारखंड वृद्ध पेंशन योजना के लिए पात्रता
झारखंड पेंशन योजना के लिए पात्रता के नियम हमने नीचे दिए हैं –
- Jharkhand Pension Scheme के लिए लाभार्थी वृद्ध नागरिक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की उम्र कम से कम 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए ।
- वृद्ध नागरिक के परिवार की वार्षिक आय झारखंड पेंशन योजना हेतु ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- यदि लाभार्थी पहले से किसी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह Jharkhand Pension Scheme के लिए पात्र नहीं होगा।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लाभार्थी को राज्य सरकार पहले प्राथमिकता देगी ।
आवश्यक दस्तावेज
झारखंड वृद्ध पेंशन योजना के लिए मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट हमने नीचे दी है।
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का बैंक अकाउंट
- आयु का प्रमाण पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- बी. पी. एल राशन कार्ड (यदि लागू हो तो)
- मोबाइल नंबर
झारखंड पेंशन योजना अंतर्गत आने वाली अन्य योजनाएं
- दिव्यांग पेंशन योजना
- विधवा पेंशन योजना
क्या है झारखंड दिव्यांग पेंशन योजना चलिए जानते हैं इसके बारे में
झारखंड दिव्यांग पेंशन योजना जो की झारखंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य के (Physically Disabled) दिव्यांग नागरिकों के लिए शुरू की है इस योजना को सरकार ने “स्वामी विवेकानंद निश्शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना ” का नाम दिया है जो की झारखंड के दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है की यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगी।
झारखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
झारखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता के नियम हमने नीचे दिए हैं
- लाभार्थी आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र होने पर ही लाभार्थी को इस योजना के लिए योग्य माना जाएगा।
- आवेदक का देश के किसी न किसी बैंक में स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
झारखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट हमने नीचे दी है ।
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का बैंक अकाउंट
- आयु का प्रमाण पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- बी. पी. एल राशन कार्ड (यदि लागू हो तो)
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र
क्या है झारखंड विधवा पेंशन योजना चलिए जानते हैं इसके बारे में
अब इस आर्टिकल में बात करेंगे झारखंड विधवा पेंशन योजना जैसा की आप सभी जानते हैं की देश कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने और परिवार के जीवनयापन के लिए पति की आय पर आश्रित रहती हैं। परन्तु जब किसी कारणवश महिला के पति की मृत्यु या महिला का अपने पति से तलाक हो जाए तो उस महिला के ऊपर अपने और परिवार की जिमेदारी आ जाती है।
जिससे तो कई बार उनका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है इस परिस्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने विधवा/तलाकशुदा या अपने पति द्वारा छोड़ी गयी महिलाओं के लिए झारखंड विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की जिसमें की सरकार द्वारा तय कुछ सहायता राशि प्रतिमाह महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है ताकि ऐसी महिलायें स्वाबलंबन के साथ अपना जीवन जी सके।
झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
झारखंड विधवा पेंशन योजना (Jharkhand Widow Pension Scheme) के लिए पात्रता के नियम हमने नीचे दिए हैं-
- लाभार्थी महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- आवेदक लाभार्थी महिला झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला के पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना जरुरी है। लाभार्थी महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं होने पर महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा।
झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट हमने नीचे दी है ।
- लाभार्थी महिला का आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- लाभार्थी महिला का बैंक अकाउंट
- आयु का प्रमाण पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- बी. पी. एल राशन कार्ड (यदि लागू हो तो)
- मोबाइल नंबर
- लाभार्थी महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
झारखंड पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- झारखण्ड में किसी भी पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले jharsewa.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।
- यहां रजिस्टर के ऑप्शन प् क्लिक करें, और पंजीकरण फॉर्म भरे।
- अब फॉर्म को सब्मिट कर दें, जिसके पश्चात् आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी।
- अब आपको होम पेज पर आकर लॉगिन कर लेना है।
- इसके बाद आप SOCIAL SECURITY PENSION SERVICES पर क्लिक करें।
- आप आपके सामने सभी पेंशन योजनाएं आ जाएँगी, इनमे से जिसके लिए आपको आवेदन करना है उस पर क्लिक करें।
- अब आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, इसमें मांगी गयी जानकारियां भरें और सब्मिट कर दें।
- इस प्रकार आपकी झारखण्ड पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
झारखंड पेंशन योजना के अंतर्गत चलने वाली तीनों योजनाओं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए झारखण्ड राज्य के सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं नहीं तो ऑफलाइन आप अपने BDO (प्रखंड विकास अधिकारी) या Circle Officer (सर्किल अधिकारी) के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं।
यह भी देखें
Jharsewa | झारखण्ड झारसेवा प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
झारखण्ड लेबर कार्ड आवेदन फॉर्म
भु नक्शा झारखण्ड: अपना खाता Jamabandi
झारखंड पेंशन योजना से जुड़े FAQs
झारखण्ड पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई ?
झारखण्ड पेंशन योजना को झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2021 को पुरे राज्य में शुरू की गई।
झारखण्ड पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
झारखण्ड का सेवा पोर्टल jharsewa.jharkhand.gov.in ही इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है।
झारखंड वृद्ध पेंशन योजना के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
उपरोक्त योजना के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय दो लाख तक होनी चाहिए।
कितनी वर्ष के आयु वाले वृद्धजन नागरिक झारखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं?
झारखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए लाभार्थी की उम्र कम से कम 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए ।
झारखंड पेंशन योजना के लिए कहाँ संपर्क करें?
ऊपर इस आर्टिकल में झारखंड पेंशन योजना के ऑफिस का पता दिया है आप कार्यालय जाकर पेंशन योजना से संबंधित और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।