“हरियाणा कन्यादान योजना” के बारे में आपको बता दें की हरियाणा राज्य में काम करने वाले जो भी कामगार मजदूर आर्थिक रूप से गरीब हैं तथा अपनी बेटी की शादी कराने में असमर्थ हैं उनके लिए ही हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गयी है। Haryana Kanyadan Yojana राज्य की सभी जाति/वर्ग की कन्याओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत की कन्या को उनके स्वयं के विवाह हेतु हरियाणा सरकार की तरफ से विवाह शगुन के तौर पर ₹11,000 /- से लेकर ₹51,000 /- तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना के नियमनुसार विवाह शगुन की रकम कुछ शादी से पहले तथा कुछ शादी के बाद दी जाती है। आप आगे इस आर्टिकल में जानेंगे इस योजना से सम्बंधित पात्रता, दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में तो कृपया इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं –

योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना |
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी | हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा |
योजना के लाभार्थी | हरियाणा के गरीब श्रमिक परिवार की लडकियां |
योजना में दी जाने वाली विवाह शगुन राशि | ₹51,000 /- |
योजना का उद्देश्य | श्रमिक गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु गरीब परिवारों को आर्थिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना |
योजना के तहत एक परिवार में कितनी लड़कियों की शादी की जा सकती है | एक परिवार से सिर्फ तीन लड़कियां |
हरियाणा लेबर डिपार्मेंट की आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग का कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन की प्रक्रिया | इस योजना के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर offline आवेदन कर सकते हैं। |
हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर | 1800-180-4818 |
टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए | 1800-180-2129 |
ऑफिस एड्रेस | Labour Department, Haryana 30 Bays Building, Sector 17, Chandigarh – 160 017 |
ऑफिसियल ई-मेल ID : | dbcharyana@gmail.com |
Saral Haryana Apply Online/Register for Saral ID
हरियाणा कन्यादान योजना क्या है ?
Haryana Kanyadan Yojana– हरियाणा राज्य सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां जिनके परिवार वाले किसी कारणवश उनका विवाह कराने में असमर्थ हैं उन परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिये शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के करनाल जिले में एक वर्ष के अंतराल में लगभग दो हजार से ज्यादा नागरिकों को कन्यादान योजना का लाभ दिया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने कहना है की राज्य की सामान्य वर्ग की बेटियों कों उनकी शादी से पूर्व ₹10,000/- तथा बाद में शादी का प्रमाण देने पर ₹1,000/- दिए जाएंगे।
ठीक इसी तरह से अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति(ST) और पिछड़ा वर्ग(OBC) की कन्याओं को शादी से पूर्व ₹46,000/- तथा शादी के बाद विवाह का प्रमाण देने पर बचे हुए ₹5,000/- दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ राज्य की कोई विधवा महिला की बेटी, कोई अनाथ लड़की भी ले सकती है।
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ जो इस प्रकार से है –
- हरियाणा कन्यादान योजना में लाभार्थी अगर कोई स्पोर्ट्सपर्सन है तो उस महिला लाभार्थी को हरियाणा राज्य सरकार की तरफ विवाह हेतु से ₹31,000/- की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- यदि कन्या समान्य वर्ग से सम्बंधित है तो उन्हें शादी से पूर्व ₹10,000/- तथा बाद में शादी का प्रमाण देने पर ₹1,000/- की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और मांगे जाने पर विवाहित जोड़े को अपना Marriage Certificate भी दिखाना होगा तभी वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
- जो लाभार्थी बी.पी.एल और अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग(OBC) से संबंधित हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम हैं तो उन्हें कन्या के विवाह हेतु ₹51,000/- की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- राज्य सरकार के मुताबिक़ हरियाणा कन्यादान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक लगभग 6.9 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान का लाभ दो हजार से ज्यादा लाभार्थियों को दिया जा चुका है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी गरीब परिवारों की स्थिति में सुधार होगा।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्रता
हरियाणा कन्यादान योजना के लाभ के लिए जो पात्रताएं हैं वह इस प्रकार से है –
- Haryana Kanyadan Yojana के लिए श्रमिक का हरियाणा के लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर होना जरुरी है और साथ ही श्रमिक ने कम से कम 1 वर्ष तक सदस्यता पूर्ण करी होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत एक परिवार में से सिर्फ 3 कन्याओं तक की शादी के आवेदन किया जा सकता है। तीन से अधिक नहीं।
- विवाहित जोड़े का शादी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
- योजना के नियमानुसार कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूर्ण या इससे अधिक होनी चाहिए।
- Haryana Kanyadan Yojana में दूल्हे लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष पूर्ण या इससे अधिक होनी चाहिए।
- यदि कन्या बी.पी.एल और अनुसूचित जाति (SC )/अनुसूचित जनजाति(ST) और पिछड़ा वर्ग(OBC) से है तथा कन्या के परिवार के पास 2.5 एकड़ से कम खेती की जमीन है योजना के लिए पात्र है
- यदि परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000/- से कम है तो वह हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- अगर यदि लाभार्थी बी.पी.एल/विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा कन्या विवाह हेतु शगुन राशि ₹41,000/- पाने के लिए पात्र हैं जिसमें से शादी से पूर्व ₹36,000/- तथा शादी के समय शादी का कार्ड दिखाने पर ₹5,000/- दिए जाएंगे।
- Haryana Kanyadan Yojana के अंतर्गत अगर कोई दूल्हा और दुल्हन जोड़े में से दोनों ही दिव्यांग है तो उन्हें ₹51,000/- दिए जाएंगे। और यदि दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो उसे ₹31,000/- दिए जाएंगे। लाभार्थी अगर कम से कम 40% इस उससे अधिक दिव्यांग है तो तभी वह इस श्रेणी के योग्य माना जाएगा।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची वह इस प्रकार से है –
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- वर और वधु का जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाणित करने का प्रमाण पत्र (जैसे : Marriage Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- बैंक अकाउंट
- आय का प्रमाण पत्र
- तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- पास पोर्ट साइज फोटोग्राप्स
- बी.पी.एल राशन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
डेक्लरेशन फॉर्म डाउनलोड ऐसे करें
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए डेक्लरेशन डाउनलोड करने की प्रक्रिया को हमने नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया है –
- Step 1 : सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना होगा।
- Step 2 : इसके बाद होम पेज पर स्क्रॉल कर नीचे आना है यहाँ आपको “BOCW Welfare Schemes” के सेक्शन के अंदर “Read More” के लिंक पर क्लिक करें।
- Step 3 : इसके बाद “Scheme Detail / इस योजना का विस्तार” पेज ओपन होगा।
- Step 4 : इसके बाद पेज को Scroll Down करने पर “Download Undertaking” के लिंक पर क्लिक करने है।
- Step 5 : link पर क्लिक करते ही आपका डेक्लरेशन फॉर्म कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए वर्क स्लीप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए वर्क स्लीप पर्ची डाउनलोड करने की प्रक्रिया को हमने नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया है –
- Step 1 : सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा।
- Step 2 : इसके बाद होम पेज पर स्क्रॉल कर नीचे आना है यहाँ आपको “BOCW Welfare Schemes” के सेक्शन के अंदर “Read More” के लिंक पर क्लिक करें।
- Step 3 : इसके बाद “Scheme Detail / इस योजना का विस्तार” पेज ओपन होगा।
- Step 4 : इसके बाद पेज को Scroll Down करने पर “Download Work Slip” के लिंक पर क्लिक करना है।
- Step 5 : link पर क्लिक करते ही आपका वर्क स्लिप फॉर्म कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा।
- अब घोषणा पत्र और वर्क स्लीप को भरकर साथ में सभी डॉक्यूमेंट लगाएं और अपने नजदीकी लेबर डिपार्टमेंट कार्यालय में जमा कराएं।
Haryana Kanyadan Yojana फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए फॉर्म का स्टेटस चेक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बतायी है –
- सबसे पहले आपको हरियाणा के सरल नागरिक सेवा के वेब पोर्टल https://status.saralharyana.nic.in/ पर जाना है।
- इसके बाद “Track Your Application” के अंतर्गत दी गयी लिस्ट में से “Building and Other Construction Workers (BOCW) Board” के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- option को सेलेक्ट करने के बाद “Kanyadaan Scheme -HBOCWWB” के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर डालकर “Check Status” के बटन पर क्लिक करें।
- अंत में आपके आवेदन फॉर्म का स्टेटस कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है।
- इस योजना का स्टेटस आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं यह तरीका है SMS के द्वारा इसके लिए आपको अपने मैसेज बॉक्स में SARAL फिर स्पेस देकर एप्लीकेशन ID नंबर लिखकर इस नंबर 7738299899 पर सेंड करना है।
Haryana Kanyadan Yojana से सम्बंधित FAQs :
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए लेबर डीपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
इस योजना के लिए हरियाणा लेबर डीपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ है।
हरियाणा कन्यादान योजना में कन्या विवाह शगुन की राशि कितनी है ?
हरियाणा कन्यादान योजना में कन्या विवाह शगुन धनराशि सामान्य वर्ग की कन्याओं के लिए ₹11,000/- और SC/ST/OBC के लिए ₹51,000/- है।
हरियाणा कन्यादान योजना में वित्तीय सहायता के लिए declaration form कहाँ से डाउनलोड करें ?
डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक यहां क्लिक करें
हरियाणा कन्यादान योजना में वित्तीय सहायता के लिए Work slip parchi कहाँ से डाउनलोड करें ?
Work slip parchi डाउनलोड करने का लिंक यहां क्लिक करें
Haryana का HBOCW बोर्ड के लिए टोल फ्री नंबर क्या है ?
टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए : 1800-180-2129
हरियाणा कन्यादान योजना में अपनी समस्या के समाधान के लिए कहां संपर्क कर सकता हूं?
www.hrylabour.gov.in वेबसाइट पर नहीं तो कृपया mail.hrylabour@gmail.com पर अपनी समस्या का ईमेल भेजें।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें ?
इसके लिए पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हमने ऊपर इस आर्टिकल में बताया है।