हरियाणा कन्या दान योजना : ऑनलाइन आवेदन, शादी शगुन योजना पंजीकरण

हरियाणा राज्य में काम करने वाले जो भी कामगार मज़दूर आर्थिक रूप से गरीब हैं तथा अपनी बेटी की शादी कराने में असमर्थ हैं उनके लिए ही हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गयी है। Haryana Kanyadan Yojana राज्य की सभी जाति/वर्ग की कन्याओं के लिए है।

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत की कन्या को उनके स्वयं के विवाह हेतु हरियाणा सरकार की तरफ से विवाह शगुन के तौर पर ₹11,000 /- से लेकर ₹51,000 /- तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना के नियमनुसार विवाह शगुन की रकम कुछ शादी से पहले तथा कुछ शादी के बाद दी जाती है। आप आगे इस आर्टिकल में जानेंगे इस योजना से संबंधित पात्र, दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में तो कृपया इस लेख को पूरा पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं –

हरियाणा कन्यादान शादी शगुन योजना पंजीकरण - Haryana Kanyadan Yojana Registration Online
हरियाणा कन्यादान शादी शगुन योजना पंजीकरण

Table of Contents

हरियाणा कन्यादान योजना क्या है ?

हरियाणा राज्य सरकार ने ग़रीब और आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियाँ जिनके परिवार वाले किसी कारण वश उनका विवाह कराने में असमर्थ हैं, उन परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिये शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के करनाल जिले में एक वर्ष के अंतराल में लगभग दो हजार से ज्यादा नागरिकों को कन्या दान योजना का लाभ दिया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने कहना है की राज्य की सामान्य वर्ग की बेटियों कों उनकी शादी से पूर्व ₹10,000/- तथा बाद में शादी का प्रमाण देने पर ₹1,000/- दिए जाएंगे।

ठीक इसी तरह से अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति(ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) की कन्याओं को शादी से पूर्व ₹46,000/- तथा शादी के बाद विवाह का प्रमाण देने पर बचे हुए ₹5,000/- दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ राज्य की कोई विधवा महिला की बेटी, कोई अनाथ लड़की भी ले सकती है।

इसे भी पढ़े : आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत पहली बेटी के जन्म पर 21,000 हज़ार रुपए दिए जायेंगे। यहाँ जाने आवेदन प्रक्रिया।

Haryana Kanyadan Yojana Overview

योजना का नामहरियाणा कन्यादान योजना
योजना किसके द्वारा शुरू की गयीहरियाणा राज्य सरकार के द्वारा
योजना के लाभार्थीहरियाणा के गरीब श्रमिक परिवार की लडकियां
योजना में दी जाने वाली विवाह शगुन राशि₹51,000 /-
योजना का उद्देश्यश्रमिक ग़रीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु ग़रीब परिवारों को आर्थिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना
योजना के तहत एक परिवार में कितनी लड़कियों की शादी की जा सकती हैएक परिवार से सिर्फ तीन लड़कियाँ
हरियाणा लेबर डिपार्मेंट की आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग का कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइटयहाँ क्लिक करें
आवेदन की प्रक्रियाइस योजना के लिए अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र या हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के ऑफ़िस में जाकर offline आवेदन कर सकते हैं।
हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर1800-180-4818
टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए1800-180-2129
ऑफ़िस पताLabour Department, Haryana
30 Bays Building, Sector 17,
Chandigarh – 160 017
ऑफिसियल ई-मेल ID :[email protected]

हरियाणा कन्या दान योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ जो इस प्रकार से है –

  • हरियाणा कन्यादान योजना में लाभार्थी अगर कोई स्पोर्ट्सपर्सन है तो उस महिला लाभार्थी को हरियाणा राज्य सरकार की तरफ विवाह हेतु से ₹31,000/- की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
  • यदि कन्या सामान्य वर्ग से संबंधित है तो उन्हें शादी से पूर्व ₹10,000/- तथा बाद में शादी का प्रमाण देने पर ₹1,000/- की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और मांगे जाने पर विवाहित जोड़े को अपना Marriage Certificate भी दिखाना होगा तभी वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
  • जो लाभार्थी बी.पी.एल और अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम हैं तो उन्हें कन्या के विवाह हेतु ₹51,000/- की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
  • राज्य सरकार के मुताबिक़ हरियाणा कन्यादान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक लगभग 6.9 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान का लाभ दो हजार से ज्यादा लाभार्थियों को दिया जा चुका है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी ग़रीब परिवारों की स्थिति में सुधार होगा।

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्रता

हरियाणा कन्यादान योजना के लाभ के लिए जो पात्रताएं हैं वह इस प्रकार से है –

  • इस योजना के लिए श्रमिक का हरियाणा के लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर होना जरुरी है और साथ ही श्रमिक ने कम से कम 1 वर्ष तक सदस्यता पूर्ण करी होनी चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत एक परिवार में से सिर्फ 3 कन्याओं तक की शादी के आवेदन किया जा सकता है। तीन से अधिक नहीं।
  • विवाहित जोड़े का शादी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
  • योजना के नियमानुसार कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूर्ण या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • Haryana Kanyadan Yojana में दूल्हे लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष पूर्ण या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • यदि कन्या बी.पी.एल और अनुसूचित जाति (SC )/अनुसूचित जनजाति(ST) और पिछड़ा वर्ग(OBC) से है तथा कन्या के परिवार के पास 2.5 एकड़ से कम खेती की ज़मीन है योजना के लिए पात्र है
  • यदि परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000/- से कम है तो वह हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
  • अगर यदि लाभार्थी बी.पी.एल/विधवा / तलाक़शुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा कन्या विवाह हेतु शगुन राशि ₹41,000/- पाने के लिए पात्र हैं जिसमें से शादी से पूर्व ₹36,000/- तथा शादी के समय शादी का कार्ड दिखाने पर ₹5,000/- दिए जाएंगे।
  • Haryana Kanyadan Yojana के अंतर्गत अगर कोई दूल्हा और दुल्हन जोड़े में से दोनों ही दिव्यांग है तो उन्हें ₹51,000/- दिए जाएंगे। और यदि दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो उसे ₹31,000/- दिए जाएंगे। लाभार्थी अगर कम से कम 40% इस उससे अधिक दिव्यांग है तो तभी वह इस श्रेणी के योग्य माना जाएगा।

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ की सूची वह इस प्रकार से है –

  • लाभार्थी का आधार कार्ड
  • वर और वधु का जन्म प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाणित करने का प्रमाण पत्र (जैसे : Marriage Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
  • बैंक अकाउंट
  • आय का प्रमाण पत्र
  • तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
  • पास पोर्ट साइज फोटो
  • बी.पी.एल राशन कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

डेक्लरेशन फॉर्म डाउनलोड ऐसे करें

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए डेक्लरेशन डाउनलोड करने की प्रक्रिया को हमने नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया है –

  • Step 1 : सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना होगा। haryana labour department official site
  • Step 2 : इसके बाद होम पेज पर स्क्रॉल कर नीचे आना है यहाँ आपको “BOCW Welfare Schemes” के सेक्शन के अंदर “Read More” के लिंक पर क्लिक करें। haryana-labour-department-click-the-link-Read-More.png
  • Step 3 : इसके बाद “Scheme Detail / इस योजना का विस्तार” पेज ओपन होगा। haryana labour department Scheme Detail page open
  • Step 4 : इसके बाद पेज को Scroll Down करने पर “Download Undertaking” के लिंक पर क्लिक करने है। haryana labour department department download undertaking click this link
  • Step 5 : link पर क्लिक करते ही आपका डेक्लरेशन फॉर्म कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। haryana labour department department decleration form

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए वर्क स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए वर्क स्लिप पर्ची डाउनलोड करने की प्रक्रिया को हमने नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया है –

  • Step 1 : सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा।haryana labour department official site
  • Step 2 : इसके बाद होम पेज पर स्क्रॉल कर नीचे आना है यहाँ आपको “BOCW Welfare Schemes” के सेक्शन के अंदर “Read More” के लिंक पर क्लिक करें।haryana-labour-department-click-the-link-Read-More.png
  • Step 3 : इसके बाद “Scheme Detail / इस योजना का विस्तार” पेज ओपन होगा। haryana labour department Scheme Detail page open
  • Step 4 : इसके बाद पेज को Scroll Down करने पर “Download Work Slip” के लिंक पर क्लिक करना है।haryana labour department download work slip form
  • Step 5 : link पर क्लिक करते ही आपका वर्क स्लिप फॉर्म कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा।haryana labour department download work slip form
  • अब घोषणा पत्र और वर्क स्लिप को भरकर साथ में सभी डॉक्यूमेंट लगाएँ और अपने नजदीकी लेबर डिपार्टमेंट कार्यालय में जमा कराए।

Haryana Kanyadan Yojana फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए फॉर्म का स्टेटस चेक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बतायी है –

  • सबसे पहले आपको हरियाणा के सरल नागरिक सेवा के वेब पोर्टल https://status.saralharyana.nic.in/ पर जाना है। status saral haryaana
  • इसके बाद “Track Your Application” के अंतर्गत दी गयी लिस्ट में से “Building and Other Construction Workers (BOCW) Board” के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।status saral haryaana select BOCW option
  • option को सेलेक्ट करने के बाद “Kanyadaan Scheme -HBOCWWB” के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। status saral haryaana select kanyaadan scheme option
  • इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर डालकर “Check Status” के बटन पर क्लिक करें। status saral haryaana click check status button
  • अंत में आपके आवेदन फॉर्म का स्टेटस कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। saral haryaana kanyaadan yojna form status
  • इस योजना का स्टेटस आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं यह तरीका है SMS के द्वारा इसके लिए आपको अपने मैसेज बॉक्स में SARAL फिर स्पेस देकर एप्लीकेशन ID नंबर लिख कर इस नंबर 7738299899 पर सेंड करना है। status saral haryaana stsus check through sms

Haryana Kanyadan Yojana से संबंधित FAQs :

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए लेबर डीपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

इस योजना के लिए हरियाणा लेबर डीपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ है।

हरियाणा कन्यादान योजना में कन्या विवाह शगुन की राशि कितनी है ?

हरियाणा कन्यादान योजना में कन्या विवाह शगुन धनराशि सामान्य वर्ग की कन्याओं के लिए ₹11,000/- और SC/ST/ OBC के लिए ₹51,000/- है।

हरियाणा कन्यादान योजना में वित्तीय सहायता के लिए declaration form कहाँ से डाउनलोड करें ?

डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक यहां क्लिक करें

हरियाणा कन्यादान योजना में वित्तीय सहायता के लिए Work slip parchi कहाँ से डाउनलोड करें ?

Work slip parchi डाउनलोड करने का लिंक यहां क्लिक करें

Haryana का HBOCW बोर्ड के लिए टोल फ्री नंबर क्या है ?

टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए : 1800-180-2129

हरियाणा कन्यादान योजना में अपनी समस्या के समाधान के लिए कहां संपर्क कर सकता हूं?

www.hrylabour.gov.in वेबसाइट पर नहीं तो कृपया [email protected] पर अपनी समस्या का ईमेल भेजें।

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें ?

इसके लिए पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हमने ऊपर इस आर्टिकल में बताया है।

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