प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से देश के किसानों को कृषि में बढ़ावा देने और उनके खेतों में सिंचाई व उसके उपकरणों को सब्सिडी दरों पर खरीदने की सुविधा प्रदान हो रही है। जिससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसान खेती में सिंचाई या उससे सम्बंधित उपकरणों को खरीदने में समर्थ हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों सिंचाई उपकरणों द्वारा बेहतर फसलों का उत्पादन कर सकेंगे जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।
इस लेख में किसानो को सिचाई के उपकरण पर सब्सिडी देने वाले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ, जरुरी पात्रताएँ एवं प्रमाण-पत्र और इसकी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
खेती में किसानों को फसलों के उत्पादन हेतु सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। बिना सिंचाई के किसानों की फसलें बर्बाद भी हो जाती है। इसका मुख्य कारण खेतों तक पानी न पहुँच पाना या सिँचाई के कार्यों को करने के लिए सिंचाई उपकरण न खरीद पाना।
इससे किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों की इसी समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के बेहतर संचालन हेतु सरकार ने 50,000 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की है जिसमे ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई से किसानों को सिंचाई की समस्याओं को कम किया जायेगा।
इस योजना में किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाले उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें बहुत सी जल संरक्षण परियोजना द्वारा भी उनके खेतों में सिंचाई के लिए जल पहुँचाकर उन्हें सहयोग प्रदान किया जाएगा। पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान ऑनलाइन अपना खाता आधार से लिंक कर सकते है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हाईलाइट
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
संबंधित विभाग | कृषि विभाग |
लाभार्थी | देश के सभी किसान |
उद्देश्य | किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना एवं सिंचाई के उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करना |
माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pmksy.gov.in |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
योजना के अंतर्गत आवेदक किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर राज्य के किसानों को लाभ प्रदान करती है। आर्थिक सहायता में 75% की भागरीदारी केंद्र सरकार व 25% की भागीदारी राज्य सरकार करती है।
योजना से सरकार किसानों के खेतों में जल पहुँचाने के लिए भूजल विकास, संचयन, जल संरक्षण योजनाओं के निर्माण कार्य की शुरुआत कर किसानों को सिचांई के लिए जल उपलब्ध करवाएगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पहले आओ, पहले पाओ सिद्धांत को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के किसान नागरिक उनकी लागत का 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभार्थी
- जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है उन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- सभी वर्गो के किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य
सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य देश में किसानों को खेती में सिंचाई के लिए सहयोग प्रदान करना है। देश में बहुत से राज्यों में वर्षा की कमी या जल के श्रोत न होने के कारण सिंचाई हेतु किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता। उनके खेत सूखे पढ़ जाते हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं।
किसान को सिंचाई के उपकरणों को खरीदने के लिए बाहर से ऋण लेकर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे सभी किसानों को सरकार रियायती दरों पर उपकरण खरीदने की सुविधा देती है और नई-नई परियोजनाओं से खेतों में जल पहुँचाने का कार्य करती है। इससे किसान बेहतर फसलों का उत्पादन कर अच्छी कमाई कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- योजना का लाभ राज्य के सभी किसान खेतों में सिंचाई के लिए जल प्राप्त करने व उपकरणों की खरीद में कर सकेंगे।
- किसानों की आय वृद्धि और खेती के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए योजना शुरू हुई है।
- योजना के बेहतर कार्यन्वयन के लिए 50,000 करोड़ रूपये धनराशि निर्धारित की गई हैं।
- केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर योजना में आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगी। जिसमे 75% केंद्र सरकार द्वारा व 25% आर्थिक सहयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- किसानों को सिंचाई के उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी।
- योजना से नए उपकरणों को खरीद कर आवेदक किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे।
- आवेदक किसानों को सरकार द्वारा सिंचाई के लिए जल संरक्षण परियोजना, भूमि सृजन, भूमि विकास आदि द्वारा उनके खेतों तक जल पहुँचाया जाएगा।
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि बहुत सी संस्थाओं के सदस्यों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- राज्य के किसान अच्छी एवं अधिक उपज गुणवत्ता वाली फसल (HYC) का उत्पादन कर ज्यादा आय अर्जित कर सकेंगे।
- सरकार द्वारा नागरिकों को जल परियोजनाओं द्वारा सिंचाई के लिए जल प्रदान करने हेतु उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाकर रुकी हुई जल परियोजनाओं का काम तेजी से शुरू करवाएगी।
- ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- सरकार द्वारा योजना में दिए जाने वाले लाभ से आवेदक किसानों को बाहर से महँगे दामों में उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे उन पर किसी तरह की आर्थिक समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जरुरी पात्रताएँ
- आवेदक किसान भारतीय नागरिक हो जिनके पास अपनी कृषि भूमि हो।
- सभी वर्गों के किसान आवेदन के पात्र होंगे।
- लीज एग्रीमेंट व कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ली गई कृषि भूमि पर सात वर्षों से खेती करने वाले किसान भी आवेदन कर सकेंगे।
- इंकॉर्पोरेटेड कम्पनियाँ, सरकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट व अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी लाभ ले सकेंगे।
- आवेदक किसान के पास योजना में आवेदन से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है।
- कम आय वाले किसान जिनके पास खेती के उपकरण खरीदने हेतु पर्याप्त धन नहीं है, वह सभी योजना का लाभ ले सकेंगे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जरुरी दस्तावेज
1. आवेदक का पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड) | 4. कृषि भूमि के दस्तावेज |
2. आधार कार्ड | 5. मोबाइल नंबर |
3. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ | 6. बैंक खाते की पासबुक |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ऑनलाइन आवेदन करना
- सबसे पहले पीएम कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmksy.gov.in पर जाए।
- पोर्टल पर सिंचाई योजना से जुडी सभी जानकारी मिलेगी जिसे पढ़कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसमे वह योजना का फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैफ़े या संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े प्रश्न
पीएम कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य क्या है ?
सरकार द्वारा योजना का आरम्भ देश के किसानों को खेती में सिंचाई के लिए जल पहुँचाने व सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले महँगे उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन हेतु आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन हेतु आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmksy.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।
पीएम कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन-कौन से नागरिक कर सकते है?
देश के सभी वर्गों के किसान आवेदन के पात्र होंगे चाहे उनके पास अपनी कृषि भूमि हो या वह 7 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो। साथ ही इंकॉर्पोरेटेड कम्पनियाँ, सरकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट आदि भी इस योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
PMKSY में आवेदक किसानों को क्या लाभ मिल सेकगा ?
PMKSY के माध्यम से आवेदक किसान को सिंचाई उपकरण में सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही योग्य कृषि भूमि पर परियोजनाओं द्वारा सिंचाई के लिए पर्याप्त जल खेतों तक पहुँचाया जाएगा।
PMKSY से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
पीएमकेएसवाई से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 011-23389348, 23381305, 011-23381809 है। अगर इस योजना से जुडी कोई भी समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।